RBSE Migration Order 876/26.02.2021 | Rajasthan Board Transfer Guidelines for CBSE and State Open School

| बुधवार, अक्टूबर 29, 2025
RBSE आदेश 876/26.02.2021 - CBSE एवं State Open School से माइग्रेशन संबंधी संपूर्ण दिशा-निर्देश

क्रमांक: मा.शि.बो./परीक्षा II/2021/८-१६
दिनांक: २६/०२/२०२१

राजस्थान बोर्ड में स्थानांतरण (Migration) संबंधी आदेश 876/26.02.2021

📌 विषय: CBSE एवं State Open School बोर्ड से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में स्थानांतरण (Migration) हेतु परीक्षार्थियों के पात्रता मानदंड एवं संबंधित दिशा-निर्देश

कार्यालय आदेश

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार गठित समिति की अनुशंसा दिनांक 24.02.2021 एवं माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 26.02.2021 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली एवं संबद्ध संस्थाओं (CBSE) एवं माननीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी बोर्ड (बोर्ड अनुदेशिका में उल्लेखित) से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के पात्रता मानदंड एवं State Open School बोर्ड से माननीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित आनुषांगिक उत्तर-पुस्तिका की शाला प्रधान से प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत करने पर सहायक संस्थागत अधिकारी के स्तर पर की जाएगी।

⚠️ महत्वपूर्ण नोट: परीक्षा प्रणाली पत्र के निर्माणात्मक निर्णय एवं संबंधित शाला प्रधान के अनुशंसा पत्र की जांच कड़ाई से की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई अनियमितता न हो और उन्हें आनुषांगिक उत्तर-पुस्तिका की प्रति प्रमाणित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

स्थानांतरण (Migration) के प्रकार एवं विस्तृत निर्देश

निम्नानुसार परीक्षार्थियों को अनुदेशिका–2020 के पृष्ठ संख्या–8-21 में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किये जाते हैं। इनके अलावा शेष नियम यथावत् लागू रहेंगे:

1. CBSE एवं State Open School बोर्ड से स्थानांतरण

संलग्न तालिका के अनुसार CBSE एवं State Open School बोर्ड से राजस्थान बोर्ड की प्रत्येक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्येक परीक्षार्थी की जांच उपलब्ध बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी की जाती है के स्थान पर अब राजस्थान बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी बोर्ड (बोर्ड अनुदेशिका में उल्लेखित) से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के पात्रता मानदंड निर्धारित किये गये हैं।

क्र.सं. स्कूल/स्थानांतरण विवरण संशोधित प्रावधान परीक्षा वर्ष से संशोधन पत्रावली निस्तारण
1. स्कूल लगातार बदलना:
  • वर्तमान संस्थान में स्थानांतरण स्वयं, माता तथा पिता के नाम में
  • वर्तमी संस्थान स्वयं, माता तथा पिता के नाम में
  • वर्तमी संस्थान, स्वर (जैसे A, E, I, O, U) इत्यादि अथवा स्वरूप तथा (व्यंजन Single अथवा Double इत्यादि स्वरूप लगाने आदि)
  • बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा के प्रत्येक में नाम, पिता, एवं माता के नाम, में भिन्नता होने पर (बोर्ड की परीक्षा के अलावा विद्यालय संस्थान के प्रत्येक के आधार पर) (नाम के मध्य में जहां वर्तनी संस्थान से नाम परिवर्तन नहीं होता है)

बोर्ड की माध्यमिक/उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा अथवा विश्वविद्यालय अथवा उच्च/अन्य मान्य संस्थान की परीक्षा के किसी भी प्रलेख के आधार पर परीक्षार्थी के भार्तिक पत्र, चारें

कारणों पर शब्द पत्र के आधार पर संभावता/परीक्षार्थी द्वारा बोर्ड अनुसार स्पष्ट संशोधन किया जावे, परन्तु परीक्षार्थी उक्त कोई प्रलेख प्रस्तुत नही कर संशोधन चाहे तो विद्यालय का पत्र, एस.एस.ओ. व प्रश्न शाखा पत्र की शाला प्रधान से प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत करने पर भी संशोधन किया जावे।

नोट:–

  1. विद्यालय के मूल अभिलेख मंगवाये जाने की आवश्यकता नहीं है।
  2. यदि वर्तनी संशोधन से नाम के रूप अथवा स्वरूप में परिवर्तन/संशोधन होता है तो संशोधन की कार्यवाही बिन्दु 02 के अनुसार की जायेगी।
अवधि का बंधन नहीं सहायक निदेशक, (परीक्षा–II)
2. प्रलेखों में भिन्नता (बोर्ड द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में)

शाला रिकॉर्ड यथा स्कॉलर रजिस्टर (S.R.) प्रवेश आवेदन पत्र व पूर्व शाला का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.) की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर संशोधन किया जा सकेगा।

किन्तु यदि प्रलेखों यथा माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक में पीछे सूट नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं उपनाम तथा शाला रिकॉर्ड में पीछे सूट उपरोक्त नामों में भिन्नता होने पर केवल संबोधित शाला रिकॉर्ड के अनुसार ही संशोधन किया जा सकेगा।

अवधि का बंधन नहीं उप निदेशक (परीक्षा–II)
3. उपनाम जोड़ना, हटाना, नाम में संशोधन

शाला रिकॉर्ड यथा स्कॉलर रजिस्टर (S.R.) प्रवेश आवेदन पत्र व पूर्व शाला का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.)/कक्षा 8 आई.डी. की अक्षरशिक्ष की शाला प्रधान से प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने पर संशोधन किया जावे। किन्तु कक्षा में को अक्षरशाइन/प्रवेशका के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का संशोधन है तो पूर्व शाला का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने पर ही संशोधन स्वीकार किया जावे।

नोट:

  1. विद्यालय के मूल अभिलेख मंगवाये जाने की आवश्यकता नहीं है।
  2. यदि वर्तनी संशोधन से नाम के रूप अथवा स्वरूप में परिवर्तन/संशोधन होता है तो संशोधन की कार्यवाही बिन्दु 02 के अनुसार की जायेगी।
2001 के बाद से 5 वर्ष की समय सीमा लागू नहीं होगी। शेष नियम पूर्ववत् लागू रहेंगे। मुख्य परीक्षा निदेशक
4. माता के नाम में संशोधन/हटाना: उपनाम, अथवा जोड़ना/हटाना

नोट– विवाह उपरान्त माता के उप नाम अथवा मूल नाम में संशोधन हो तो उक्त शब्द संशोधन किये जाने हेतु।

माता का नाम बोर्ड प्रलेखों में वर्ष 2001 से पहले घोष जोड़ा गया, प्रारम्भिक 1–2 वर्ष में यह स्वेच्छिक था कि घोष चाहे तो नाम अंकन करे, अनिवार्य नहीं थी। व्यवहार रूप में विद्यालय के रिकॉर्ड में माता का नाम पूर्ण, रुपये, संक्षिप्त, विवरण, नहीं हुआ। ऐसे प्रकरण में कोई भी रूप सम्भव, शाखावेन की साधेय नाम कारणों पर शब्द पत्र व शाला प्रधान का प्रमाणपत्र मद शुल्क प्रस्तुत करने पर निम्नानुसार संशोधन किया जा सकेगा :–

  1. किसी छात्र में वर्ष 2001 के पश्चात् यदि स्वेच्छिक रूप से माध्यमिक में माता का नाम नहीं मुड़वाया और उच्च माध्यमिक में छात्र की माता का नाम पूँछा गया है, तो परीक्षार्थी के आधार पर उच्च माध्यमिक में भी माता का नाम फोड़ा जा सकेगा।
  2. माता का सेहाना, अथवा सम्बन्ध विच्छेद आदि विशिष्ट प्रकरण मार्ट होने पर माता के नाम के मूल आधार जन्म देने वाली माता ही रहेंगी। पितृत्व विवाह होने पर पितृत्व माता का नाम कर्ज नहीं किया जावे।
  3. इससे अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण आने पर संशोधन निर्णय रखने का अधिकार निर्णय लिया सम्भव जाने पर संशोधन किया जा सकेगा।
अवधि का बंधन नहीं उप निदेशक, (परीक्षा–II)
5. अन्य बोर्ड/संस्थान से परीक्षा (समकक्ष) में पूर्व/पश्चात राजस्थान बोर्ड में प्रवेश हेतु:

(जैसे – माध्यमिक परीक्षा CBSE से तो उच्च माध्यमिक राजस्थान बोर्ड से की) पर संशोधन।

(1) अन्य राज्य के बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र राजस्थान बोर्ड में प्रश्न आवेदन करता है प्रवेश होता है तो सम्पूर्ण विवरण पूर्व रिकॉर्ड अनुसार पीछे सूट किया जायेगा। इससे किसी प्रकार का भिन्नता होने पर अन्य बोर्ड प्रलेखों का आधार पर उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रलेखों में संभावता के आधार पर शाला प्रधान के पत्र, छात्र का प्रार्थना पत्र मय साये कारणों पर शब्द पत्र के आधार पर संशोधन स्वीकार किये जायेंगे।

किन्तु छात्र यदि राजस्थान बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण है और उच्च माध्यमिक अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण तथा परीक्षा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक प्रलेखों में भिन्नता है और छात्र संशोधन चाहता है तो केवल माध्यमिक प्रलेखों में शाला रिकॉर्ड यथा स्कॉलर रजिस्टर, पूर्व शाला का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं प्रश्न आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति अनुरूप उक्त निर्धारित संशोधन किया जा सकेगा।

(2) गुजरात एवं महाराष्ट्र बोर्ड से माध्यमिक उत्तीर्ण छात्र इस बोर्ड में प्रश्न होते हैं तो प्रथम रिवन में आता है कि इन बोर्डों में छात्र के नाम में उपनाम पहल फिर छात्र का नाम एवं पिता का नाम शाकिल होता है।

अवधि का बंधन नहीं उप निदेशक, (परीक्षा–II)

2. स्वयं: अध्ययन की अनुज्ञा परीक्षा प्रथम स्तर से ही बोर्ड निर्माणात्मकं सहायक अनुभाग अधिकारी/अनुभाग अधिकारी द्वारा संशोधन हेतु स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए।

(अनुदेशिका–2020 के पृष्ठ संख्या–13 में 14 के बिन्दु संख्या–3)

3. संबंधी की संशोधित अंक तालिकायें व प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित आई. टी. शाखा से सीधे परीक्षा प्रथम के संबंधित रोल के माध्यम से विद्यालय को निर्गाले जाएंगी।

4. संशोधन की प्रक्रिया, आधार व प्रमाण:

(अनुदेशिका–2020 के पृष्ठ संख्या–15 (बिन्दु संख्या–6 अनुच्छेद 1 से 9) से पृष्ठ संख्या–18 के प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किये जाते हैं:

5. संशोधन शुल्क:

संशोधन शुल्क सभी प्रकार के संशोधन हेतु मूल संशोधन शुल्क 300/– (प्रति परीक्षा) तथा वर्तनी संशोधन के पूर्व वर्ष के लिये रुपये 100/– प्रति वर्ष का शुल्क रुपये लिया जावेगा। यदि किसी परीक्षार्थी के एक परीक्षा के नाम, पिता अथवा माता के नाम, जन्मतिथि संबंधी किसी भी अन्य विकृति से संबंधित शुल्क की गणना शुल्क मिश्रण की अधिकतम शुल्क रुपये 3000/– प्रति परीक्षा देय होगा। (अनुदेशिका–2020 के पृष्ठ संख्या–17 के बिन्दु संख्या–5 अनुच्छेद–2)

6. संशोधित संबंधी प्रकरण का निस्तारण:

संशोधित संबंधी प्रकरण जो वर्ष 2001 होने के 7 कार्य दिवस में किया जाकर संशोधित प्रलेख अनिवार्य रूप से 15 कार्य दिवस में स्वीड पोस्ट द्वारा परीक्षार्थी के भेजे जायेंगे। संशोधन प्रकरण में परीक्षार्थी का मोबाइइल नम्बर दर्ज करवाया जावे एवं डाटा में संशोधन होने पर परीक्षार्थी को SMS द्वारा सूचित किया जावे ताकि छात्र/छात्रा चाहे तो बोर्ड विद्यार्थी संवा केन्द्र अथवा Online Portal से प्रतिलिपि संशुल्क भागा सके।

7. संशोधित प्रलेख परीक्षार्थी को उनके द्वारा संशोधन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित छात्र के पते पर डाक द्वारा सीधे प्रेषित किये जावें।

यदि परीक्षार्थी स्वयं एवं परिजन कार्यालय में उपस्थित है तो स्वप्रमाणित आई.डी. के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं भी प्राप्त ली जावें। संशोधन पत्र की एक प्रति सम्प्रेषित शाला को भेजी जावे तथा सम्बन्धित अभिलेख निदेशित किया जावे कि विद्यालय में उपरिष्ठित हाकर विद्यालय अभिलेखों में भी संशोधन करवा लें। संशोधित मूल प्रलेखों की शाला प्रधान से पुष्टिकृत अवश्य करवा लें।

8. छात्र की प्रार्थना पत्र के शब्द साथ कारणों पर शब्द पत्र व स्वप्रमाणित आधार कार्ड या कोई भी मान्य आई.डी. की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

9. जहां विद्यालय से प्रलेख मंगवाये जाते हैं, उन प्रकरणों में संक्षेम अधिकारी कार्यालय में नहीं होने अथवा परीक्षार्थी द्वारा अपूर्ण प्रलेख लाने पर संक्षेम अधिकारी (सहायक निदेशक स्तर) फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित कर रिकॉर्ड पर रखें जिससे पर आने मूल प्रलेख माननें हुए सम्पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने पर कार्यवाही/प्रकरण का निस्तारण किया जा सकेगा।

10. विद्यालय प्रलेखों में संशोधन हेतु शिक्षा विभागीय नियमों के अन्तर्गत वर्तमान प्रक्रिया यथावत् रहेंगी।

प्रत्येक परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर तक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये संशोधन आदेश मान्य रहेंगे, किन्तु ऐसे प्रकरण जिससे की रोल नं. के स्तर पर शाला रिकॉर्ड व माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय रिकॉर्ड में भिन्नता पाई जाती है और पुन: यदि कक्षा है तो पूर्व शाला के रिकॉर्ड के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश 31 दिसम्बर बाद भी मान्य होंगे।

11. बोर्ड की ड्रष्ट– यदि किसी प्रकरण में प्रवेश पत्र, परीक्षार्थी के आवेदन अथवा अन्य सामग्री से यह प्रमाणित होता है कि उक्त बोर्ड स्तर पर हुई है तो उस समय ही गृह मुद्रालय से संशोधन की कार्यवाही की जावे।

ऐसे प्रकरणों में छात्र से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।

12. जहां बोर्ड परीक्षाएं अथवा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक अंकित है, का आशय बोर्ड द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं यथा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय, योग्य, व्यावसायिक अथर्वा अन्य जो परीक्षाएं इस बोर्ड द्वारा आयोजित की गई माना जायेगा।

⚠️ महत्वपूर्ण सूचना: व्यवहार रूप में ऐसा देखा गया है कि अभको ऐसे प्रकरण आने हैं जो उपरोक्त में परिभाषित नहीं हो रहे अथवा उनकी प्रकरण व्यावहारिक रूप से तर्क संगत एवं उचित लगते हैं तो ऐसे प्रकरणों को प्रार्थना पत्र फोटो उपलब्ध कराई जाये कि एक पक्ष निर्धारण परीक्षा द्वितीय की समिति के समक्ष उप निदेशक परीक्षा द्वितीय की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।

प्रतिलिपि:—

  1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय।
  2. निजी सचिव, सचिव, मा0शि0बोर्ड, राजस्थान।
  3. निजी सहायक, विशेषाधिकारी परीक्षा।
  4. निजी सहायक, वित्तीय संलाहकार।
  5. निजी सहायक, मुख्य परीक्षा नियंत्रक।
  6. निजी सहायक, निदेशक गोपनीय।
  7. उपनिदेशक (परीक्षा)/(परीक्षा–II)/गोपनीय/
  8. ए.सी.पी. (आई.टी. सैल)
  9. सहायक निदेशक (परीक्षा)
  10. सहायक निदेशक (परीक्षा II)
  11. अनुभाग अधिकारी – समस्त शाखा।
  12. राक्षित पत्रावली

(अरविन्द कुमार सेंगवा)
उपनिदेशक(परीक्षा –II)

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राजस्थान बोर्ड का मूल आदेश (Order 876/26.02.2021) PDF format में डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

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ℹ️ अस्वीकरण (Disclaimer)

यह दस्तावेज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा जारी आधिकारिक आदेश का डिजिटल संस्करण है। सभी जानकारी मूल आदेश के आधार पर प्रदान की गई है। किसी भी विसंगति की स्थिति में, मूल आधिकारिक दस्तावेज को अंतिम माना जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

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