राजस्थान सरकारी कर्मचारियों के अवकाश नियम 2025 – HPL, EL, CL, SCL, Assadharan Leave की संपूर्ण जानकारी
📚 Table of Contents
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राजस्थान सरकारी कर्मचारियों हेतु प्रमुख अवकाश नियम
स्रोत: राजस्थान सेवा नियम (RSR)
1. अर्घ वेतन अवकाश (HPL) – RSR 93(1)
- परीविक्षाधीन कार्मिक को HPL देय नहीं।
- 1 वर्ष में 20 HPL स्वीकृत होती है।
- निजी कार्य या बीमारी हेतु लिया जा सकता है, मेडिकल सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं।
- HPL पर आधा वेतन देय होता है।
- शोध कार्य हेतु भी HPL का उपयोग किया जा सकता है।
- HPL को अग्रिम स्वीकृत कराया जा सकता है।
2. असाधारण अवकाश – RSR 96
- परीविक्षाकाल में अधिकतम 30 दिवस देय।
- यह अवकाश तब दिया जाता है जब अन्य अवकाश उपलब्ध नहीं हो।
- निजी कारण/चिकित्सा/शोध हेतु स्वीकृत।
- पेंशन और वेतन वृद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. अदेय अवकाश – RSR 93(3)
- अन्य कोई अवकाश शेष न हो तो देय।
- निरंतर 90 दिवस तक देय, गंभीर बीमारी में 180 दिन।
- अर्द्ध वेतन देय होगा।
- सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाता है।
4. क्षतिपूर्ति अवकाश
- केवल मंत्रालयिक कर्मचारियों हेतु।
- राजपत्रित अवकाश में कार्य करने पर देय।
- 1 वर्ष में अधिकतम 12 दिन।
- उपयोग उसी वर्ष में करना आवश्यक।
- आकस्मिक अवकाश की श्रेणी में आता है।
5. उपार्जित अवकाश – RSR 91–92
- फिक्स वेतनधारी को देय नहीं।
- 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 15 दिन समर्पित अवकाश नकद रूप में।
- कार्य हेतु, उच्च अध्ययन, शोध, बीमारी में उपभोग योग्य।
- 120 दिन से अधिक एक बार में देय नहीं।
- ग्रीष्मावकाश/त्योहारी अवकाश में सरकारी कार्य करने पर 3 दिन = 1 दिन EL देय।
डिस्क्लेमर:
यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। सभी नियमों की आधिकारिक पुष्टि हेतु राजस्थान सेवा नियमावली या संबंधित विभागीय आदेशों का संदर्भ लें।
📌 संशोधित आदेश: परीवीक्षाधीन शिक्षकों हेतु आकस्मिक अवकाश (CL) नियम
आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी अ/34848/2017
प्रथम आदेश तिथि: 22.05.2019
संशोधन तिथि: हाल ही का कार्यालय निर्देश
मुख्य संशोधन:
पूर्व में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के अंतर्गत यह निर्देशित किया गया था कि परीवीक्षाकाल (प्रोबेशन) में नियुक्त कर्मचारियों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश (CL) मिलेगा। इसे जनवरी से दिसंबर तक की अवधि के लिए मान्य किया गया था।
अब इस आदेश में संशोधन करते हुए शैक्षणिक विभागों (विश्रामकालीन विभाग) के लिए आकस्मिक अवकाश का वर्ष जुलाई से जून (01 जुलाई – 30 जून) तक माना जाएगा।
क्या बदला है?
- पहले CL की गणना जनवरी–दिसंबर के आधार पर होती थी।
- अब यह गणना 01 जुलाई से 30 जून तक के शैक्षणिक वर्ष अनुसार होगी।
- यह संशोधन शिक्षकों एवं परीवीक्षाधीन शिक्षकों दोनों पर समान रूप से लागू होगा।
कानूनी एवं प्रशासनिक आधार:
यह संशोधन राजस्थान सेवा नियम–1951, खण्ड द्वितीय, परिशिष्ट–1 के प्रावधानों के आधार पर किया गया है। शैक्षणिक विभागों में विश्रामकालीन अवकाशों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
शिक्षकों के लिए क्या महत्वपूर्ण है?
- CL आवेदन करते समय वर्ष को अब जुलाई–जून के आधार पर ध्यान में रखें।
- प्रत्येक पूर्ण माह के अनुसार अनुपातिक CL अनुमन्य रहेगी।
- प्रोबेशनर के रूप में सेवा दे रहे शिक्षकों को यह स्पष्ट रहेगा कि उनका CL अधिकार शैक्षणिक सत्र के अनुसार है।
📚 कठिन शब्दों के अर्थ:
- परीवीक्षाकाल (Probation): सरकारी सेवा का आरंभिक परीक्षणकाल, जिसमें स्थायी नियुक्ति नहीं होती।
- आकस्मिक अवकाश (Casual Leave): व्यक्तिगत कारणों से लिया जाने वाला सीमित अल्पकालिक अवकाश।
- परिशिष्ट: नियमों के साथ जुड़े अतिरिक्त निर्देश या सूची।
नोट: यह आदेश सभी सरकारी विद्यालयों के लिए लागू है एवं इसमें स्पष्ट किया गया है कि शैक्षणिक सेवाओं के लिए कैलेंडर वर्ष नहीं, बल्कि शैक्षणिक वर्ष ही मान्य रहेगा।
शीतकालीन अवकाश से संलग्न आकस्मिक अवकाश (Casual Leave with Winter Break)
आदेश संख्या: No. EDB/Estt./E/11451/65/72
तिथि: 13.10.1972
संदर्भ पत्र: F. 16(1) Edu/Gr. II/1 दिनांक 02.09.1972, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार
मुख्य बिंदु:
- शीतकालीन अवकाश (Winter Break) को अवकाश (Vacation) नहीं माना गया है।
- इसलिए शीतकालीन अवकाश के साथ आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) को संलग्न (add) किया जा सकता है।
- यह प्रावधान राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग द्वारा मान्य किया गया है।
सरल भाषा में व्याख्या:
यदि कोई कर्मचारी शीतकालीन अवकाश के तुरंत पहले या बाद में आकस्मिक अवकाश लेना चाहता है, तो उसे इसकी अनुमति दी जा सकती है क्योंकि शीतकालीन अवकाश को नियमित अवकाश (Vacation) नहीं माना गया है। अतः इसे अवकाश नियमों की श्रेणी में नहीं रखा गया है।
प्रशासनिक उपयोगिता:
यह आदेश उन शैक्षणिक एवं सरकारी संस्थानों के लिए अत्यंत उपयोगी है जहाँ शीतकालीन अवकाश के साथ कर्मचारियों द्वारा CL (Casual Leave) लेने की अनुमति मांगी जाती है। यह स्पष्ट करता है कि अनुमति दी जा सकती है।
कठिन शब्दों के अर्थ:
- Casual Leave (CL): आकस्मिक अवकाश – आवश्यकता होने पर लिया गया अवकाश
- Winter Break: शीतकालीन अवकाश – सर्दियों में स्कूल/कार्यालय बंद रहने की अवधि
- Sanctioned: स्वीकृत – आधिकारिक अनुमति देना
- Vacation: नियमित अवकाश – जैसे गर्मी की छुट्टियाँ, परीक्षा अवकाश आदि
Note: यह आदेश विशेष रूप से शिक्षकों, शिक्षण संस्थाओं एवं स्कूल प्रशासन के लिए मार्गदर्शन हेतु उपयोगी है।
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