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राजस्थान में राजकीय कर्मचारियों हेतु विकलांग भत्ता: पात्रता, प्रक्रिया एवं लाभ

राजस्थान में राजकीय कर्मचारियों हेतु विकलांग भत्ता: पात्रता, प्रक्रिया एवं नियम

प्रकाशन तिथि: 20 अप्रैल 2025 | स्रोत: वित्त विभाग, राजस्थान सरकार


क्या है विकलांग भत्ता?

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य सेवाओं में कार्यरत विशेष योग्यजन (विकलांग) कर्मचारियों को उनके विशेष सहयोग हेतु विकलांग भत्ता प्रदान किया जाता है। इस भत्ते की पात्रता, नियम और आवेदन प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है।

मुख्य विशेषताएँ:

  • 21 प्रकार की विकलांगताओं को पात्रता प्राप्त है (RPWD Act 2016 के अंतर्गत)।
  • प्रोबेशन काल में विकलांग भत्ता देय नहीं होता।
  • नियुक्ति के समय विकलांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले कार्मिकों को स्थायीकरण तिथि के अगले दिन से भत्ता देय होगा।
  • अन्य सभी मामलों में कार्मिक द्वारा आवेदन की तिथि से भत्ता देय होगा।

आवेदन प्रक्रिया:

  1. कार्मिक को अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा।
  2. निम्न दस्तावेज़ों को संलग्न करें:
    • प्रथम नियुक्ति आदेश
    • प्रथम कार्यग्रहण आदेश
    • स्थायीकरण आदेश
    • मूल विकलांगता प्रमाण पत्र
  3. फाइल नियुक्ति अधिकारी कार्यालय से HOD को भेजी जाएगी।
  4. विकलांग भत्ते की स्वीकृति HOD द्वारा जारी की जाएगी।

वित्त विभाग के आदेश अनुसार भत्ते की गणना:

  • आदेश दिनांक 30.05.2022: मूल वेतन का 6% या ₹1200, जो भी कम हो।
  • आदेश दिनांक 01.04.2025: यदि कार्मिक ने नियुक्ति के समय विकलांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, तो स्थायीकरण के अगले दिन से भत्ता देय होगा।
नोट: भत्ता स्वीकृति केवल HOD द्वारा अनुमोदन के बाद ही प्रभावी होगी। सही एवं पूर्ण दस्तावेज़ संलग्न करना अनिवार्य है।

FAQs – सामान्य प्रश्न:

Q1: क्या विकलांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन मान्य है?
Ans: नहीं, मूल प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

Q2: क्या यह भत्ता प्रोबेशन काल में देय है?
Ans: नहीं, प्रोबेशन अवधि के दौरान यह भत्ता नहीं दिया जाता।

Q3: स्थायीकरण आदेश नहीं है तो क्या करें?
Ans: पहले स्थायीकरण आदेश प्राप्त करें, तभी यह भत्ता देय होगा।


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Disclaimer:

यह जानकारी आधिकारिक शासनादेशों एवं वित्त विभाग के परिपत्रों पर आधारित है। पाठक कृपया संबंधित विभाग की वेबसाइट या अपने कार्यालय से पुष्टि अवश्य करें।

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