B.Ed. अनुमति प्रक्रिया 2025 | राजस्थान के शिक्षकों हेतु Distance Mode अध्ययन नियम और प्रारूप
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राजस्थान में कार्यरत शिक्षकों हेतु बी.एड. (Distance Mode) अध्ययन की अनुमति प्रक्रिया | Complete Guide 2025
प्रस्तावना
राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक यदि पत्राचार पद्धति (Distance Mode) से B.Ed. करना चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित प्रक्रिया, नियम एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है। इस लेख में हम जानेंगे कि अध्ययन की अनुमति कैसे प्राप्त करें, कौनसे प्रारूप उपयोगी हैं और किन शर्तों के अधीन यह अनुमति दी जाती है। यह आलेख शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं कार्यालय प्रमुखों के लिए एक पूर्ण मार्गदर्शिका है।
विषय सूची
- 1. आवेदन प्रक्रिया
- 2. आवश्यक प्रारूप (Formats)
- 3. स्वीकृति के नियम एवं शर्तें
- 4. महत्वपूर्ण निर्देश
- 5. विभागीय उत्तरदायित्व सीमा
- 6. निष्कर्ष एवं सुझाव
- 7. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. आवेदन प्रक्रिया
अध्ययन की अनुमति हेतु शिक्षक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होता है जो संस्थाप्रधान की संस्तुति सहित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) को भेजा जाता है। स्वीकृति उन्हीं शर्तों के आधार पर दी जाती है जिनका उल्लेख विभागीय दिशा-निर्देशों में है।
2. आवश्यक प्रारूप (Formats)
- अध्ययन अनुमति हेतु आवेदन पत्र
- सेवा विवरण प्रमाण-पत्र
- अनुभव प्रमाण-पत्र
- संस्थाप्रधान की संस्तुति
यह सभी प्रारूप इस PDF लिंक पर उपलब्ध हैं।
3. स्वीकृति के नियम एवं शर्तें
- कार्य समय और अध्ययन समय एक जैसा होने पर अनुमति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
- स्थानांतरण होने पर स्वीकृति समाप्त मानी जाएगी।
- पूर्व अनुमति के बिना परीक्षा देने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- परीक्षा दिवसों को छोड़कर अन्य किसी दिन अवकाश मान्य नहीं होगा।
- अनुमति से किसी स्थान पर स्थायी पदस्थापन का अधिकार नहीं होगा।
- राजकीय कार्य प्रभावित होने पर अनुमति रद्द की जा सकती है।
- कम उपस्थिति पर विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
- परीक्षा तैयारी हेतु छुट्टी मान्य नहीं।
- प्रशासनिक कारणों से बिना सूचना स्वीकृति रद्द की जा सकती है।
- विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त न होने पर सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।
- प्रपत्रों में त्रुटि मिलने पर अनुमति स्वतः रद्द मानी जाएगी।
4. महत्वपूर्ण निर्देश
- आवेदन समय पर करें, सभी दस्तावेज पूर्ण हों।
- संस्थान एवं विश्वविद्यालय की UGC/NCTE से मान्यता जांचें।
- कार्य में बाधा न आए, इसकी योजना बनाएं।
- संस्थाप्रधान की संस्तुति आवश्यक है।
5. विभागीय उत्तरदायित्व सीमा
यदि अध्ययन स्थल, संस्थान या परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित कोई समस्या आती है, तो उसके लिए विभाग/राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। यह पूर्ण रूप से शिक्षक की जिम्मेदारी होगी कि वह मान्य संस्थान से अध्ययन करे और नियमों का पालन करे।
6. निष्कर्ष एवं सुझाव
अध्ययन की अनुमति शिक्षक के लिए एक सुविधा है, न कि अधिकार। इसका दुरुपयोग न हो, इस हेतु विभाग द्वारा उचित नियंत्रण और दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। शिक्षक को चाहिए कि वे कार्य संतुलन और अध्ययन दोनों को संयमित रूप से निभाएं।
7. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- Q1: क्या B.Ed. करने के लिए विभाग से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है?
हाँ, बिना विभागीय स्वीकृति के अध्ययन प्रारंभ करना या परीक्षा देना नियमों का उल्लंघन है। - Q2: क्या परीक्षा की तैयारी हेतु अवकाश स्वीकृत होता है?
नहीं, विभाग केवल परीक्षा दिवसों हेतु ही अवकाश स्वीकृत करता है। - Q3: यदि मेरा स्थानांतरण हो जाता है तो क्या अनुमति जारी रहती है?
नहीं, स्थानांतरण के साथ अनुमति स्वतः समाप्त मानी जाती है। - Q4: क्या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही B.Ed. किया जाना अनिवार्य है?
जी हाँ, विश्वविद्यालय को UGC/NCTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। - Q5: क्या स्वीकृति से पदस्थापन स्थायी हो जाता है?
नहीं, यह अनुमति स्थान विशेष पर स्थायी पदस्थापन का अधिकार नहीं देती।
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