PM SHRI LEP योजना 2025-26: अधिगम संवर्धन कार्यक्रम के दिशा-निर्देश (Remedial Teaching Guide)
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पीएमश्री योजना अन्तर्गत अधिगम संवर्धन कार्यक्रम (LEP) के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2025-26
PM SHRI योजना – LEP दिशा-निर्देश 2025-26 (सरल भाषा में)
1. उद्देश्य क्या है?
पीएमश्री स्कूलों के कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण देना ताकि उनकी सीखने की क्षमता बढ़े और परिणाम बेहतर हों।
2. लाभ किसे मिलेगा?
कक्षा 6 से 12 तक के सभी विद्यार्थी (केवल पीएमश्री स्कूलों में पढ़ने वाले)।
3. गतिविधियाँ क्या होंगी?
- हर विषय के लिए 60 घंटे का उपचारात्मक शिक्षण।
- कक्षा 6 से 8 के लिए हिंदी, अंग्रेज़ी और गणित की वर्कबुक अभ्यास।
4. बजट क्या मिलेगा?
- प्रति विद्यार्थी ₹500।
- सहायक सामग्री हेतु प्रति कक्षा/संकाय ₹500।
5. शिक्षक उपलब्ध न होने पर क्या?
- बाहरी प्रशिक्षित व्यक्ति लगाए जाएंगे।
- कक्षा 6–10: ₹200/घंटा, कक्षा 11–12: ₹300/घंटा।
6. शिक्षण कब होगा?
1 अगस्त से अक्टूबर 2025 तक, कुल 60 घंटे।
7. निगरानी कैसे होगी?
- सभी जानकारी शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज होगी।
- प्रत्येक मंगलवार को ऑनलाइन मीटिंग द्वारा समीक्षा होगी।
8. जिम्मेदारियाँ किसकी?
- जिला कार्यालय: बजट और सत्यापन।
- ब्लॉक कार्यालय: भुगतान और निरीक्षण।
- PEEO/UCEEO: सत्यापन और रिपोर्ट।
- प्रधानाचार्य: प्रभारी नियुक्ति और दस्तावेज संधारण।
9. प्रमाण-पत्र और दस्तावेजीकरण
खर्च की रिपोर्ट GF&AR फॉर्मेट में भेजनी होगी। सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित रखे जाएँगे।
प्रस्तावना
वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2025-26 अन्तर्गत गत सत्रों की भांति पीएम श्री योजना अन्तर्गत चयनित 639 राजकीय विद्यालयों में अधिगम संवर्धन कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है। पीएमश्री विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सीखने की गति और अधिगम परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से अधिगम संवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) प्रदान किया जाना है।
उद्देश्य
- विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को समझते हुए उन्हें उनकी नामांकित कक्षा के अनुरूप सशक्त बनाना है, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें।
- कक्षाओं में बेहतर परिणाम के लिए छात्रों में सोचने, समझने और अभिव्यक्त करने के कौशल को विकसित करना।
- सहयोग और मार्गदर्शन (सहपाठी सहायता और शिक्षक प्रेरणा) के माध्यम से विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को सशक्त बनाना।
बजट प्रावधान
पीएमश्री की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025-26 अंतर्गत अधिगम संवर्धन कार्यक्रम के संचालन के लिये निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गई है:
नोट: कक्षा 6-12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु प्रति विद्यार्थी ₹500 की दर से राशि स्वीकृत हुई है।
लेखा संबंधी नियम
- इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये।
- निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
- क्रय हेतु वित्तीय नियमों का पालन आवश्यक है।
- व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये।
- राशि का उपयोग उपरोक्त गतिविधियों एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहीत प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।
गतिविधि का क्रियान्वयन
अधिगम संवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत पीएमश्री विद्यालयों में निम्न दो गतिविधियां आयोजित की जानी हैं:
- उपचारात्मक शिक्षण
- वर्क बुक द्वारा अभ्यास कार्य
उक्त गतिविधियों का निम्नानुसार क्रियान्वयन किया जाना है:
1. कक्षा 6 से 12 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों की अनुपलब्धता होने पर
- यदि संबंधित विषय का अध्यापक (लेवल-2, वरिष्ठ अध्यापक/व्याख्याता) का पद रिक्त है, तो संस्था प्रधान द्वारा एसडीएमसी में प्रस्ताव पारित कर विभागीय नियमानुसार प्रशिक्षित बाह्य व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाएगा।
- कक्षा 6 से 10 के लिए ₹200 प्रति घण्टा प्रति विषय तथा कक्षा 11-12 के लिए ₹300 प्रति घण्टा प्रति विषय मानदेय देय होगा।
- प्रत्येक विषय हेतु 60 घंटे का शिक्षण 1 अगस्त 2025 से विद्यालय समय सारणी के अनुसार करवाया जाएगा।
- यह शिक्षण कार्य माह अक्टूबर 2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना है।
- कक्षा 6-10 में समस्त विषयों का तथा कक्षा 11-12 में प्रति संकाय अधिकतम 3 विषयों का 60 घंटे प्रति विषय शिक्षण अनिवार्य है।
- शिक्षण प्रारंभ से पूर्व पूर्व आकलन (Pre-Assessment) एवं समापन पर पश्च आकलन (Post-Assessment) करवाना होगा।
- सहायक सामग्री हेतु ₹500 प्रति कक्षा (6-10) तथा ₹500 प्रति संकाय (11-12) एकमुश्त स्वीकृत राशि का उपयोग संस्था प्रधान द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
- सभी गतिविधियों की मॉनिटरिंग संबंधित PEEO/UCEEO द्वारा की जानी चाहिए।
2. कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु वर्कबुक वितरण
- हिंदी, अंग्रेज़ी एवं गणित विषय की कार्यपुस्तिकाएं ब्लॉक कार्यालय तक वितरित की जाएंगी।
- ब्लॉक से प्राप्त करने के उपरांत इनका शीघ्र वितरण सुनिश्चित कर अभ्यास कार्य प्रारंभ कराया जाए।
3. कक्षा 6 से 12 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों की उपलब्धता होने पर
- यदि पद रिक्त नहीं हैं, तो विद्यालय समय से पूर्व अथवा पश्चात समय में उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जा सकता है।
- ऐसी स्थिति में भी संस्था प्रधान द्वारा एसडीएमसी प्रस्ताव पारित करवाकर बाह्य व्यक्ति को नियमानुसार नियुक्त किया जा सकता है।
- मानदेय, समयावधि, शिक्षण घंटे एवं आकलन की शर्तें यथावत रहेंगी।
उत्तरदायित्व
जिला परियोजना कार्यालय के दायित्व
- राज्य स्तर से स्वीकृत मानदेय राशि को ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से 10 दिवस में सभी विद्यालयों तक पहुँचाना।
- उपयोगिता की सुनिश्चितता एवं निर्देशों की पालना करवाना।
- कार्यव्यवस्थार्थ लगे व्यक्तियों की सूचना का भौतिक सत्यापन करना।
- विद्यालय अवलोकन के समय शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल के अनुसार जानकारी सत्यापित करना।
ब्लॉक परियोजना कार्यालय के दायित्व
- कार्यपुस्तिकाओं की प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- सहायक सामग्री एवं मानदेय हेतु विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित बिलों के आधार पर 10 दिवस में भुगतान सुनिश्चित करना।
- पीएमश्री विद्यालयों में संचालित शिक्षण कालांशों का अवलोकन कर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- शाला दर्पण पोर्टल पर कार्यरत बाह्य व्यक्तियों की सूचना का भौतिक सत्यापन करना।
PEEO / UCEEO स्तर के दायित्व
- कार्यव्यवस्थार्थ लगाए गए बाह्य व्यक्तियों की मानदेय राशि एवं सामग्री खर्च के प्रमाणित बिल 10 दिवस में ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित करना।
- विद्यालय अवलोकन के समय पोर्टल पर दर्ज सूचनाओं का भौतिक सत्यापन करना।
पीएमश्री विद्यालय के संस्था प्रधान के दायित्व
- LEP हेतु प्रभारी नियुक्त करना, जो क्रियान्वयन एवं संधारण का उत्तरदायी होगा।
- कक्षा 6–10 में सभी विषय एवं कक्षा 11–12 में आवश्यकता अनुसार अधिकतम 3 विषयों का उपचारात्मक शिक्षण करवाना।
- बाह्य व्यक्तियों की जानकारी प्रपत्र-1 के अनुसार संधारित कर ब्लॉक कार्यालय को भेजना।
- शिक्षण 01 अगस्त से प्रारंभ कर अक्टूबर 2025 तक 60 घंटे पूर्ण कराना।
- 60 घंटे शिक्षण में से 30 घंटे पूर्ण होने पर आंशिक मानदेय भुगतान सुनिश्चित करना।
- सभी प्रमाणित बिल 10 दिवस में ब्लॉक कार्यालय को भेजना।
मॉनिटरिंग एवं रिपोर्ट
- विषय अध्यापक द्वारा पूर्व एवं पश्च आकलन प्रपत्रों का संधारण एवं समीक्षा की जाए।
- प्राप्तांक की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर की जानी अनिवार्य है।
- विषयवार लगे बाह्य व्यक्तियों तथा शिक्षण घण्टों की सूचना हेतु शाला दर्पण पर मॉड्यूल विकसित किया गया है।
- प्रविष्टियाँ विद्यालय संस्था प्रधान द्वारा ही की जाएंगी।
- सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रत्येक मंगलवार को अपने अधीनस्थ PEEO की ऑनलाइन बैठक लेकर कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे।
समयसीमा
कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों हेतु उपचारात्मक शिक्षण 1 अगस्त 2025 से अक्टूबर 2025 तक, कार्यव्यवस्थार्थ लगे प्रशिक्षित बाह्य व्यक्तियों द्वारा 60 घंटे अनिवार्य रूप से पूर्ण करवाया जाए।
उपयोगिता प्रमाण-पत्र
- गतिविधि में प्रयुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र GF&AR निर्धारित प्रारूप में विद्यालय से ब्लॉक एवं ब्लॉक से जिला कार्यालय को प्रेषित किया जाए।
- जिला स्तर पर समेकित कर प्रमाण पत्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को भेजा जाए।
दस्तावेजीकरण
- LEP कार्यक्रम से संबंधित सभी अभिलेखों जैसे – उपस्थिति पंजिका, आकलन रिपोर्ट, व्यय विवरण आदि का संकलन एवं संधारण सुनिश्चित किया जाए।
- समस्त जानकारी समयबद्ध रूप से संरक्षित रहनी चाहिए ताकि कभी भी जांच/सत्यापन किया जा सके।
आदेश में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ (Hindi-English Glossary)
कठिन शब्द (Hindi Term) | सरल अर्थ (Hindi) | English Meaning |
---|---|---|
अधिगम संवर्धन कार्यक्रम | सीखने को बेहतर बनाने की योजना | Learning Enhancement Programme |
उपचारात्मक शिक्षण | कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त पढ़ाई | Remedial Teaching |
संस्था प्रधान | विद्यालय का प्रमुख/हेडमास्टर | School Principal |
कार्य व्यवस्थार्थ | काम के लिए नियुक्त करना | Appointed for duty |
सहायक सामग्री | पढ़ाई में सहायक वस्तुएँ | Supporting material |
कार्यपुस्तिका | अभ्यास की पुस्तकें | Workbook |
एसडीएमसी | स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति | School Development Management Committee |
समेकित | एकत्रित किया गया | Consolidated |
प्रपत्र | फॉर्म, दस्तावेज | Document/Form |
मानदेय | कार्य के बदले दिया जाने वाला भुगतान | Honorarium |
पूर्व/पश्च आकलन | शिक्षण से पहले/बाद मूल्यांकन | Pre/Post Assessment |
उपस्थापन पंजिका | हाजिरी रजिस्टर | Attendance Register |
शाला दर्पण पोर्टल | सरकारी स्कूलों का डिजिटल पोर्टल | Shala Darpan Portal |
वित्तीय नियम | सरकारी खर्च के नियम | Financial Rules |
उपयोगिता प्रमाण पत्र | खर्च का प्रमाण पत्र | Utilization Certificate |
भौतिक सत्यापन | सामने जाकर जाँच | Physical Verification |
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📌 Useful for Exams:
- UPSC | RPSC | SSC | REET | Patwar | LDC
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