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राजस्थान कर्मचारी अवकाश नियम (RSR Leave Rules 2025): CL, PL, CCL की सम्पूर्ण जानकारी

राजस्थान सरकारी कर्मचारियों के अवकाश नियम (Leave Rules): CL, PL, CCL सहित सभी छुट्टियों की सम्पूर्ण जानकारी (2025)

क्या आप राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं और अपने अवकाश नियमों (Leave Rules) को लेकर हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं? आकस्मिक अवकाश (CL) कब ले सकते हैं, उपार्जित अवकाश (PL) कैसे जमा होता है, और चाइल्ड केयर लीव (CCL) के क्या नियम हैं? अगर हाँ, तो यह लेख आपके लिए ही है। आज हम राजस्थान सेवा नियमों (RSR) के आधार पर सभी प्रकार के अवकाशों की A to Z जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में देंगे।

अवकाश के प्रकार: एक नज़र में

राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को मुख्यतः निम्न प्रकार के अवकाश मिलते हैं, जिनके नियम और शर्तें अलग-अलग होती हैं:

  • आकस्मिक अवकाश (Casual Leave - CL)
  • उपार्जित अवकाश (Privilege Leave - PL)
  • अर्द्धवेतन अवकाश (Half Pay Leave - HPL)
  • रूपांतरित अवकाश (Commuted Leave)
  • मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश (Maternity & Paternity Leave)
  • बाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave - CCL)
  • अध्ययन अवकाश (Study Leave)
  • और भी बहुत कुछ...

चलिए, अब हर अवकाश को विस्तार से समझते हैं।

1. आकस्मिक अवकाश (Casual Leave - CL)

💡 सबसे सामान्य और ज़रूरी छुट्टी!

यह अवकाश आपकी व्यक्तिगत ज़रूरतों जैसे पारिवारिक काम, त्योहार या छोटी-मोटी बीमारी के लिए होता है।

  • कितने दिन मिलते हैं: एक कैलेंडर वर्ष में कुल 15 दिन
  • एक बार में अधिकतम: आप एक बार में अधिकतम 10 CL ले सकते हैं।
  • कौन स्वीकृत करता है: आपका आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO)।
  • खास बातें:
    • यह अवकाश की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए इसका इंद्राज सेवा पुस्तिका (Service Book) में नहीं होता।
    • अगर आप साल के अंत तक इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यह अपने आप समाप्त (Lapse) हो जाता है।
    • प्रोबेशनर कार्मिक को भी नियुक्ति तिथि से 15 CL देय होती है।

2. उपार्जित अवकाश (Privilege Leave - PL)

💡 आपकी मेहनत का फल, जिसे आप बचा सकते हैं!

यह अवकाश आपकी सेवा के बदले में अर्जित होता है। इसे आप जमा कर सकते हैं और बाद में लंबी छुट्टी ले सकते हैं या सेवानिवृत्ति पर इसका नकद भुगतान (Leave Encashment) पा सकते हैं।

  • कितने दिन मिलते हैं:
    • मंत्रालयिक कर्मचारी (Ministerial Staff): 30 दिन प्रति वर्ष।
    • शैक्षिक कर्मचारी (Vacation Staff): 15 दिन प्रति वर्ष।
  • अधिकतम जमा सीमा: आप अपनी सेवा पुस्तिका में अधिकतम 300 PL जमा रख सकते हैं।
  • नकदीकरण (Encashment): आप एक वित्तीय वर्ष में 15 PL का नकद भुगतान ले सकते हैं और सेवानिवृत्ति पर 300 तक PL का एकमुश्त भुगतान पा सकते हैं।
  • प्रोबेशन में: प्रोबेशन काल में PL देय नहीं होती। स्थायीकरण (Confirmation) के बाद ही यह मिलना शुरू होती है।

3. मातृत्व, पितृत्व और बाल देखभाल अवकाश

👨‍👩‍👧‍👦 परिवार के लिए विशेष अवकाश

मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)

महिला कर्मचारियों को बच्चे के जन्म के लिए यह अवकाश मिलता है।

  • अवधि: पूरी सेवा अवधि में 02 बार, प्रत्येक बार 180 दिन का अवकाश।
  • वेतन: इस दौरान पूरा वेतन मिलता है।
  • प्रोबेशन पर असर: इससे प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है।

पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)

पुरुष कर्मचारियों को पत्नी की प्रसूति के समय देखभाल के लिए यह अवकाश मिलता है।

  • अवधि: बच्चे के जन्म से 3 महीने के भीतर 15 दिन का अवकाश।
  • कितनी बार: पहले दो बच्चों के लिए ही देय है।
  • वेतन: इस दौरान भी पूरा वेतन मिलता है।

बाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave - CCL)

यह महिला और एकल पुरुष कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल (जैसे परीक्षा या बीमारी) के लिए मिलता है।

  • कुल अवधि: पूरी सेवा में अधिकतम 730 दिन (2 साल)।
  • वेतन: पहले 365 दिन 100% वेतन और अगले 365 दिन 80% वेतन।
  • शर्तें: यह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए ही मिलता है।

विस्तृत अवकाश नियम तालिका (Detailed Leave Rules Table)

अगर आप हर नियम की गहराई से जानकारी चाहते हैं, तो नीचे दी गई विस्तृत तालिका आपके लिए है। इसमें हर अवकाश से जुड़े नियम, स्वीकृति की सीमा और सेवा पुस्तिका में इंद्राज की पूरी जानकारी दी गई है।

क्र.स. अवकाश का प्रकार आर.एस.आर. नियम अवकाश की देयता आहरण एंव वितरण अधिकारी द्वारा अवकाश की स्वीकृति की सीमा स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेज सेवा पुस्तिका में इंद्राज
1आकस्मिक अवकाशराजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत...स्थायी राज्य कर्मचारी को एक वर्ष में...राज्य कर्मचारी एक बार में अधिकतम...आकस्मिक अवकाश एंव क्षतिपूर्ति...आकस्मिक अवकाश एंव क्षतिपूर्ति...
2क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाशक्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश को...कर्मचारी द्वारा आवेदित अवकाश की...
3उपार्जित अवकाशनियम 91,92,94एक कैलेंडर वर्ष में शैक्षिक कार्मिकों...सेवा नियम 91 (3) के अनुसार...उपार्जित अवकाश हेतु आवेदन...
  • निजी एंव अन्य किसी कारणों...
  • एक वर्ष वित्तीय में जब...
  • सेवानिवृति पर अवकाश लेखे...
4अर्द्धवेतन अवकाशनियम 93(1)• नियम 93 (1) के अनुसार...सेवा नियम 91 (ए) के अनुसार...कार्मिक के आवेदन एंव...उपभोग किये गये अवकाशों को...
5रूपांतरित अवकाशनियम 93(2)• नियम 93 (2) के अनुसार...सेवा नियम 91 (बी) के अनुसार...रूपांतरित अवकाश हेतु...
चिकित्सा प्रमाण पत्र...
जब रूपांतरित अवकाश स्वीकृत...
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी...

मेडिकल बोर्ड...
6अदेय अवकाशनियम 93(3)सेवानिवृति से पूर्व के अवकाशों...• अदेय अवकाश एक बार में...
• यदि एचपीएल पहले की...
एक समय में 90 दिवस...अदेय अवकाश स्वीकृत किये जाने...
सम्पूर्ण सेवा काल...
7असाधारण अवकाशनियम 96असाधारण अवकाश किसी भी सरकारी...डीडीओ स्तर पर 120 दिनों...कर्मचारी द्वारा स्वंय असाधारण...असाधारण अवकाश की सेवापुस्तिका...
8विशेष असमर्थता अवकाशनियम 99-102सरकार द्वारा एक ऐसे कर्मचारी...अधिकतम 24 माह तक...असमर्थ कर्मचारी की जांच के...सेवा पुस्तिका में उक्त अवकाश...
9प्रसूति अवकाशनियम 103महिला कर्मचारियों को संपूर्ण...180 दिन का प्रसूति...नियम 103 के अनुसार स्थाई...
  • प्रसूति अवकाश को अवकाश लेखों...
  • प्रोबेशनर महिला कार्मिक...
  • वे ही वेतन एंव भत्तें...
10पितृत्व अवकाशनियम 103 Aपुरुष की प्रथम दो सन्तानों पर...सेवा नियम 103 (ए) के अनुसार...निर्धारित आवेदन पत्र...
  • पितृत्व अवकाश को अवकाश लेखों...
  • प्रोबेशनर पुरुष कार्मिक...
  • वे ही वेतन एंव भत्तें...
11दत्तक ग्रहण अवकाशनियम 103 Bसेवा में केवल दो बार महिला...एक महिला कर्मचारी द्वारा 1 वर्ष...बच्चे को गोद लेने का...सेवा पुस्तिका में पृथक से...
12बालक देखभाल अवकाशनियम 103 Cमहिला/एकल पुरुष कर्मचारियों...वित्त विभाग के आदेश दिनांक...अवकाश आवेदन पत्र एंव बच्चे...सेवा पुस्तिका में पृथक से...

प्रथम 365 दिन...

प्रोबेशनर कार्मिक को विशेष...
13अध्ययन अवकाशनियम 109-121 Aअध्ययन अवकाश सभी राज्य...नियोक्ता/प्रशासनिक विभाग...नियोक्ता/प्रशासनिक विभाग...सेवा पुस्तिका में पृथक से...

पूरे सेवाकाल...

अध्ययन अवधि अध्ययन अवकाश...
अध्ययन अवकाश की अवधि ➡तीन माहछह माहएक वर्षदो वर्ष
अध्ययन अवकाश की एवज में सेवा का बांड पत्र
(बंध पत्र की अवधि) ➡
एक वर्षदो वर्षतीन वर्षपांच वर्ष

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: क्या प्रोबेशन में उपार्जित अवकाश (PL) मिलता है?

उत्तर: नहीं, राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार प्रोबेशन काल में उपार्जित अवकाश देय नहीं होता है। यह स्थायीकरण की तिथि से मिलना प्रारंभ होता है।

प्रश्न 2: अगर मैं अपनी CL पूरी इस्तेमाल न करूँ तो क्या होगा?

उत्तर: आकस्मिक अवकाश (CL) उसी कैलेंडर वर्ष के लिए होता है। यदि आप इसे उपयोग नहीं करते हैं, तो यह वर्ष के अंत में स्वतः ही समाप्त (Lapse) हो जाता है और अगले वर्ष के लिए आगे नहीं ले जाया जाता।

प्रश्न 3: सेवानिवृत्ति पर अधिकतम कितनी PL का नकद भुगतान मिल सकता है?

उत्तर: आप सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिनों के उपार्जित अवकाश का एकमुश्त नकद भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न 4: क्या एकल पुरुष कर्मचारी भी चाइल्ड केयर लीव (CCL) ले सकता है?

उत्तर: जी हाँ, नियमों के अनुसार महिला कर्मचारियों के साथ-साथ एकल पुरुष कर्मचारी (जैसे विधुर या तलाकशुदा जो बच्चों का पालन-पोषण कर रहे हैं) भी चाइल्ड केयर लीव के पात्र हैं।

निष्कर्ष

हम उम्मीद करते हैं कि इस लेख ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के अवकाश नियमों से जुड़े आपके सभी संदेह दूर कर दिए होंगे। अवकाश आपका अधिकार है, लेकिन इसके नियमों की सही जानकारी रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। सही जानकारी से आप न केवल अपने अधिकारों का सही उपयोग कर सकते हैं, बल्कि अनावश्यक परेशानियों से भी बच सकते हैं।

इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने साथी कर्मचारियों के साथ ज़रूर शेयर करें!

अवकाश संक्षिप्तीकरण
क्र.स. अवकाश का प्रकार आर.एस.आर. नियम अवकाश की देयता आहरण एंव वितरण अधिकारी द्वारा अवकाश की स्वीकृति की सीमा स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेज सेवा पुस्तिका में इंद्राज
1 आकस्मिक अवकाश राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत आकस्मिक अवकाश एंव क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश को अवकाश की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उपरोक्त अवकाशों के दौरान राज्य कर्मचारी द्वारा कर्त्तव्य वेतन आहरित किया जाता है। स्थायी राज्य कर्मचारी को एक वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश देय है।
तीन दिन लगातार देरी से आने पर कर्मचारी का एक दिवस का आकस्मिक अवकाश काटा जाएगा।
अवकाशकालीन विभाग जैसे राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शैक्षिक कर्मचारियों हेतु आकस्मिक अवकाश की गणना 01 जुलाई से 30 जून तक एंव कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों हेतु आकस्मिक अवकाश की गणना 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की जायेगी।
राज्य कर्मचारी एक बार में अधिकतम 10 आकस्मिक अवकाश निरंतरता से ले सकता है जिसे डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश एंव क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन पत्र जिसमें अवकाश के दौरान ठहरने का पता एंव मोबाइल नम्बर अंकित हो।
अवकाश पते में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने पर सूचना तुरन्त कार्यालयप्रमुख/डीडीओ को दी जायेगी।
आकस्मिक अवकाश एंव क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश का सेवा पुस्तिका में किसी भी प्रकार का इंद्रीज नहीं किया जाता है केवल दैनिक उपस्थिति पंजिका में ही इनकी प्रविष्टि की जाती है।

निर्धारित देयता तिथि तक इनका उपयोग न करने पर ये व्यपगत हो जाती है।

आकस्मिक अवकाश एंव क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश को अन्य किसी अवकाश के साथ निरंतरता से स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।
प्रोबेशनर कार्मिक को देयताः-
नवनियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पूरे एक वर्ष के लिए 15 आकस्मिक अवकाश देय होगें।

अपूर्ण वर्ष अवधि में महीने की 1.25 आकस्मिक के हिसाब से गणना कर आकस्मिक अवकाश अर्जित किया जायेगा।
2 क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश को आकस्मिक अवकाश की श्रेणी में रखा गया है एंव क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश महीने के दुसरे शनिवार या अन्य राजपत्रिक अवकाशों पर मंत्रालयिक कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थिति देने के एवज में देय होता है। कर्मचारी द्वारा आवेदित अवकाश की संख्या तक जिसकी अधिकतम सीमा एक बार में 10 से अधिक नहीं होगी।
3 उपार्जित अवकाश नियम 91,92,94 एक कैलेंडर वर्ष में शैक्षिक कार्मिकों को अधिकतम 15 दिवसों एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों को 30 दिवसों का उपार्जित अवकाश देय होता है।

दिनांक-01.01.1998 के बाद एक कर्मचारी को अधिकतम 300 दिवस का उपार्जित अवकाश सेवा पुस्तिका में रखने का अधिकार है।

प्रोबेशनर कार्मिक को किसी भी प्रकार का उपार्जित अवकाश देय नहीं है एंव स्थायीकरण तिथि से कार्मिक को उपार्जित अवकाश का स्वत्व प्रदान किया जाता है।
सेवा नियम 91 (3) के अनुसार डीडीओ एक समय में 120 दिनों तक का यह अवकाश स्वीकृत कर सकता है।

एक वित्तीय वर्ष में 15 दिनों के उपार्जित अवकाश के समर्पण पर नकद भुगतान डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।
उपार्जित अवकाश हेतु आवेदन जी.ए. 45 जी.एफ.ए.आर. 64 के प्रारूप में।
  • निजी एंव अन्य किसी कारणों से उपयोग किये गये उपार्जित अवकाशों को कार्मिक की सेवा पुस्तिका के अवकाश लेखे में दर्ज उपार्जित अवकाशों से डेबिट कर दिया जाता है।
  • एक वर्ष वित्तीय में जब 15 दिवस के उपार्जित अवकाश के समर्पण पर नकदीकरण किया जाता है तो इन्हें अवकाश लेखे में से डेबिट कर दिया जायेगा।
  • सेवानिवृति पर अवकाश लेखे में दर्ज सम्पूर्ण उपार्जित अवकाशों का एकमुश्त नकदीकरण कर दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 300 है।
4 अर्द्धवेतन अवकाश नियम 93(1) • नियम 93 (1) के अनुसार राज्य कर्मचारी को प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर 20 दिनों का अर्द्धवेतन अवकाश देय होगा। सेवा नियम 91 (ए) के अनुसार डीडीओ द्वारा एक समय में 120 दिनों तक का यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। कार्मिक के आवेदन एंव चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार उपभोग किये गये अवकाशों को अवकाश लेखे में दर्ज अर्द्धवेतन अवकाशों से डेबिट कर दिया जायेगा।

प्रोबेशनर कार्मिकों को देय नहीं।
5 रूपांतरित अवकाश नियम 93(2) • नियम 93 (2) के अनुसार राज्य कर्मचारी को देय अर्द्धवेतन अवकाशों की आधी संख्या तक रूपांतरित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जो उसकी स्वयं की बीमारी पर देय होगा। सेवा नियम 91 (बी) के अनुसार डीडीओ द्वारा एक समय में 120 दिनों तक का यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। रूपांतरित अवकाश हेतु आवेदन पत्र एंव अवकाश पश्चात कार्यग्रहण करने पर कार्यग्रहण आवेदन मय रोग एंव आरोग्य प्रमाण पत्र डीडीओ के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा।
चिकित्सा प्रमाण पत्र ➡ किसी भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा बाह्य रोगी हेतु 15 दिवस
जब रूपांतरित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो उसकी एवज में दुगुनी संख्या में अर्द्धवेतन अवकाश खाते से कम कर दिये जाते है एंव भुगतान फुल पे के आधार पर किया जायेगा।

नियुक्ति तिथि के तीन वर्ष बाद यह अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा 15 से 30 दिवस

मेडिकल बोर्ड द्वारा 45 दिवस से अधिक
6 अदेय अवकाश नियम 93(3) सेवानिवृति से पूर्व के अवकाशों के मामलों को छोड़कर अदेय अवकाश स्थायी सेवा के राज्य कर्मचारी को निम्नांकित शर्तों पर स्वीकृत किया जा सकता है।

अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी इस बात सन्तुष्ट होना चाहिये कि ऐसा कर्मचारी अदेय अवकाश की समाप्ति के बाद सेवा पर वापस उपस्थित हो जायेगा।

अदेय अवकाशों की संख्या उस अनुमानित संख्या से अधिक नहीं होगी जो एक कर्मचारी ऐसे अवकाश समाप्ति पश्चात् वापस आकर उतनी ही संख्या में अर्द्धवेतन अवकाश अर्जित कर सके।
• अदेय अवकाश एक बार में 90 दिनों तक डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।
• यदि एचपीएल पहले की जमा हो तो 120 दिवस तक का अदेय अवकाश डीडीओ स्वीकृत कर सकता है।
एक समय में 90 दिवस से अधिक नहीं होगा तथा 180 दिन का अदेय अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र ( बीमारी के आधार पर अदेय अवकाश प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को एक प्राधिकृतचिकित्सक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर डीडीओ को प्रस्तुत करना होगा।) अदेय अवकाश स्वीकृत किये जाने पर वह कर्मचारी के अर्द्धवेतन अवकाशों के खाते में डेबिट किया जायेगा तथा उसका समायोजन ऐसे कर्मचारी द्वारा भविष्य में अर्जित किये जाने वाले अर्द्धवेतन अवकाशों से किया जायेगा।
सम्पूर्ण सेवा काल में 360 से अधिक का अदेय अवकाश नहीं दिया जायेगा। जिसमें से 180 दिवस का अदेय अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर एंव अन्य 180 दिवस का अदेय अवकाश अन्य आधार पर निदेशालय से स्वीकृत किया जायेगा।
7 असाधारण अवकाश नियम 96 असाधारण अवकाश किसी भी सरकारी सेवक को कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दिया जायेगा:-
  1. जब कोई अन्य तरह का अवकाश नहीं दिया जा सकता हो।
  2. जब अन्य तरह का कोई अवकाश बकाया हो किन्तु कर्मचारी ने स्वंय ही असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिये आवेदन किया हो।
डीडीओ स्तर पर 120 दिनों तक का यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। कर्मचारी द्वारा स्वंय असाधारण अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र एंव अन्य परिस्थिति में नियोक्ता/प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति पर स्थानीय कार्यालय आदेशानुसार असाधारण अवकाश की सेवापुस्तिका में पृथक से प्रविष्टि की जायेगी तथा उक्त अवकाश अवधि का कोई वेतन नहीं दिया जायेगा।

अस्थायी कर्मचारी द्वारा जितनी अवधि का असाधारण अवकाश लिया जायेगा उतनी ही अवधि का प्रोबेशन आगे बढा दिया जायेगा।

प्रत्येक छह माह में 10 प्रति असाधारण अवकाश लेने पर एक उपार्जित अवकाश खाते से डेबिट किया जायेगा।
8 विशेष असमर्थता अवकाश नियम 99-102 सरकार द्वारा एक ऐसे कर्मचारी को विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जिसने अपने कर्त्तव्य की उचित पालना करते हुए या निर्वाचन ड्यूटी के कारण कोई चोट आई हो जिसके कारण कर्मचारी असमर्थ हो गया हो। अधिकतम 24 माह तक की अवधि तक असमर्थ कर्मचारी की जांच के बाद चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा पुस्तिका में उक्त अवकाश की पृथक से प्रविष्टि की जायेगी।

प्रथम 120 दिन तक पूर्ण वेतन शेष अवधि के अवकाश पर अर्द्धवेतन दिया जायेगा।
9 प्रसूति अवकाश नियम 103 महिला कर्मचारियों को संपूर्ण सेवा अवधि में 02 बार अधिकतम 180 दिन का प्रसूति अवकाश मिलता है। यदि 02 बार के बाद भी कोई बच्चा जीवित न हो तो एक बार और मिल सकता है। (06.12.2004 से प्रभावी) 180 दिन का प्रसूति अवकाश डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जाता है। नियम 103 के अनुसार स्थाई कार्मिक एंव प्रोबेशनर कार्मिक चिकित्सक के प्रमाण एंव बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के आधार
  • प्रसूति अवकाश को अवकाश लेखों में से डेबिट नहीं किया जाता है इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में दायीं तरफ के सत्यापन वाले पृष्ठ पर प्रथम/द्वितीय प्रसूति अवकाश हैडिंग के नाम से पृथक से की जाती है।
  • प्रोबेशनर महिला कार्मिक को प्रसूति अवकाश स्वीकृति से प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है
  • वे ही वेतन एंव भत्तें देय होते है जो ऐसे अवकाश से जाने से पूर्व देय थे।
10 पितृत्व अवकाश नियम 103 A पुरुष की प्रथम दो सन्तानों पर उसे सन्तान के जन्म से पूर्व 15 दिवस एंव 03 माह के अन्दर 15 दिवस का अवकाश मिलता है।(06.12.2004 से)

उक्त देय सीमा अवधि में उपभोग नहीं करने पर अवकाश की देयता सीमा व्यपगत हो जाती है।
सेवा नियम 103 (ए) के अनुसार स्थाई कार्मिक एंव प्रोबेशनर कार्मिक को पत्नि की प्रसूति से 15 दिन पूर्व से प्रसूति के 3 माह की अवधि में पुरुष कार्मिक को 15 दिन का पितृत्व अवकाश पत्नि की देखभाल हेतु डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। निर्धारित आवेदन पत्र
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
पत्नी की प्रसूति सम्बन्धित प्रमाण पत्र
  • पितृत्व अवकाश को अवकाश लेखों में से डेबिट नहीं किया जाता है इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में दायीं तरफ के सत्यापन वाले पृष्ठ पर प्रथम/द्वितीय पितृत्व अवकाश हैडिंग के नाम से पृथक स की जाती है।
  • प्रोबेशनर पुरुष कार्मिक को पितृत्व अवकाश स्वीकृति से प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है
  • वे ही वेतन एंव भत्तें देय होते है जो ऐसे अवकाश से जाने से पूर्व देय थे।
11 दत्तक ग्रहण अवकाश नियम 103 B सेवा में केवल दो बार महिला कर्मचारी को 180 दिन का अवकाश 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को गोद लेने पर देय है। (07.12.2011 से) एक महिला कर्मचारी द्वारा 1 वर्ष के कम आयु के बच्चे की वैध दत्तकग्रहण की दिनांक से ठीक बाद 180 दिवस की अवधि तक का अवकाश डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। बच्चे को गोद लेने का कानूनी वैध प्रमाण पत्र सेवा पुस्तिका में पृथक से प्रविष्टि की जायेगी।
12 बालक देखभाल अवकाश नियम 103 C महिला/एकल पुरुष कर्मचारियों को उनके पहले दो जीवित बच्चों (परीक्षा, बीमारी आदि की अत्यावश्यकता के मामले में) की अधिकतम 2 साल की अवधि के लिए यानी पूरी सेवा के लिए 730 दिनों की देखभाल के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा किया जा सकता है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक-22/05/2018 एंव 10/09/2018 के अनुसार महिला/एकल पुरुष कार्मिकों को चाइल्ड केयर लीव की सुविधा प्रदान की गई है। उक्त अवकाश 120 दिनों तक अवधि तक डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। अवकाश आवेदन पत्र एंव बच्चे से संबंधित प्रमाण पत्र
(संतान का अर्थ - 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा, 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता की स्थिति में)
सेवा पुस्तिका में पृथक से प्रविष्टि की जायेगी।

प्रथम 365 दिन के अवकाश पर 100 प्रतिशत वेतन एंव शेष 365 दिन के अवकाश पर 80 प्रतिशत वेतन दिया जायेगा।

प्रोबेशनर कार्मिक को विशेष परिस्थितियों में ही चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत की जा सकती है।
13 अध्ययन अवकाश नियम 109-121 A अध्ययन अवकाश सभी राज्य कर्मचारियों का निश्चित पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु स्वीकार्य है।

20 वर्ष या अधिक की सेवा पूर्ण करने पर यह अवकाश देय नहीं है।
नियोक्ता/प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत आदेशानुसार डीडीओ द्वारा नियोक्ता/प्रशासनिक विभाग से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर सेवा पुस्तिका में पृथक से प्रविष्टि की जायेगी।

पूरे सेवाकाल में 2 वर्ष की अवधि के लिए ही अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

अध्ययन अवधि अध्ययन अवकाश से अधिक होने पर कर्मचारी अपने अवकाश खाते से अवकाश एंव असाधारण अवकाश ले सकता है।
अध्ययन अवकाश की अवधि ➡ तीन माह छह माह एक वर्ष दो वर्ष
अध्ययन अवकाश की एवज में सेवा का बांड पत्र
(बंध पत्र की अवधि) ➡
एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष पांच वर्ष






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अवकाश नियम: आपकी हर जिज्ञासा का समाधान (विस्तृत प्रश्नोत्तरी)

हमने अवकाश नियमों से जुड़े हर संभव प्रश्न को यहाँ शामिल करने की कोशिश की है, ताकि आपके मन में कोई शंका न रहे।

1. सामान्य और प्रोबेशन से जुड़े प्रश्न

प्रश्न: प्रोबेशन काल में कौन-कौन से अवकाश मिलते हैं?

उत्तर: प्रोबेशन में केवल आकस्मिक अवकाश (CL) ही देय होता है, जो कि एक वर्ष में 15 दिन होता है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में मातृत्व (Maternity) और पितृत्व (Paternity) अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता है। उपार्जित अवकाश (PL) या अर्द्धवेतन अवकाश (HPL) प्रोबेशन में देय नहीं हैं।

प्रश्न: क्या मैं दो अलग-अलग तरह के अवकाश एक साथ ले सकता हूँ?

उत्तर: हाँ, आप ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप उपार्जित अवकाश (PL) के साथ रूपांतरित अवकाश (Commuted Leave) जोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, आकस्मिक अवकाश (CL) को किसी भी अन्य नियमित अवकाश (जैसे PL, HPL) के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

प्रश्न: यदि किसी छुट्टी के बीच में सार्वजनिक अवकाश (जैसे रविवार या होली) आ जाए तो क्या होगा?

उत्तर: यदि सार्वजनिक अवकाश आपके नियमित अवकाश (जैसे PL, HPL, Maternity Leave) की अवधि के शुरू या अंत में आते हैं, तो उन्हें अवकाश में नहीं गिना जाता। लेकिन अगर वे अवकाश अवधि के **बीच** में आते हैं, तो उन्हें अवकाश का हिस्सा ही माना जाता है। CL के मामले में यह नियम अलग है।

2. आकस्मिक (CL) और उपार्जित अवकाश (PL) से जुड़े प्रश्न

प्रश्न: क्या आधे दिन का आकस्मिक अवकाश (CL) लिया जा सकता है?

उत्तर: नियमों में स्पष्ट रूप से आधे दिन की CL का प्रावधान नहीं है। सामान्यतः CL पूरे दिन के लिए ही स्वीकृत होती है। हालांकि, यह कार्यालय अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर कर सकता है।

प्रश्न: क्या बचे हुए CL के बदले पैसे मिल सकते हैं?

उत्तर: नहीं। आकस्मिक अवकाश (CL) एक सुविधा है, अर्जित अवकाश नहीं। इसलिए वर्ष के अंत में बची हुई CL स्वतः ही समाप्त (Lapse) हो जाती है और इसका कोई नकद भुगतान नहीं होता।

प्रश्न: उपार्जित अवकाश (PL) का नकदीकरण (Leave Encashment) सेवा के दौरान कितनी बार करा सकते हैं?

उत्तर: आप एक वित्तीय वर्ष में एक बार, अधिकतम 15 दिनों की PL का नकदीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि आपके खाते में कम से कम 30 PL शेष रहनी चाहिए।

3. मातृत्व, पितृत्व और बाल देखभाल अवकाश (CCL) से जुड़े प्रश्न

प्रश्न: क्या तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश मिल सकता है?

उत्तर: नहीं, मातृत्व अवकाश केवल पहले दो जीवित बच्चों के लिए ही देय है। हालांकि, यदि पिछली दो बार में से कोई बच्चा जीवित नहीं है, तो विशेष परिस्थितियों में यह स्वीकृत हो सकता है।

प्रश्न: क्या मैं 15 दिन के पितृत्व अवकाश को टुकड़ों में ले सकता हूँ?

उत्तर: नहीं, 15 दिन का पितृत्व अवकाश एक साथ ही लेना होता है। इसे बच्चे के जन्म से 15 दिन पूर्व से लेकर जन्म के 3 महीने की अवधि के भीतर लेना होता है।

प्रश्न: चाइल्ड केयर लीव (CCL) की स्वीकृति कौन करता है? क्या यह मेरा अधिकार है?

उत्तर: CCL की स्वीकृति आपके सक्षम प्राधिकारी (Sanctioning Authority) द्वारा की जाती है। यह कर्मचारी का अधिकार नहीं है। इसे कार्यालय के काम में बाधा न आने की शर्त पर ही स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति से पहले अधिकारी आपकी छुट्टी की वजह की गंभीरता को भी देखते हैं।

4. अन्य विशेष अवकाशों से जुड़े प्रश्न

प्रश्न: रूपांतरित अवकाश (Commuted Leave) और अर्द्धवेतन अवकाश (HPL) में क्या अंतर है?

उत्तर: HPL (Half Pay Leave) में आपको आधे दिन का वेतन मिलता है और आपके खाते से एक छुट्टी कटती है। वहीं, रूपांतरित अवकाश (जो मेडिकल आधार पर मिलता है) में आपको वेतन तो पूरा मिलता है, लेकिन आपके HPL खाते से दुगुनी संख्या में छुट्टियां काटी जाती हैं।

प्रश्न: यदि मैं PL पर हूँ और बीमार हो जाऊं तो क्या मैं इसे मेडिकल लीव में बदल सकता हूँ?

उत्तर: हाँ, यदि आप उपार्जित अवकाश (PL) पर रहते हुए बीमार हो जाते हैं और अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो आप मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके अपनी बची हुई PL को रूपांतरित अवकाश (Commuted Leave) में बदल सकते हैं।

प्रश्न: अध्ययन अवकाश (Study Leave) के लिए क्या बांड भरना पड़ता है?

उत्तर: जी हाँ। अध्ययन अवकाश स्वीकृत होने पर कर्मचारी को एक निश्चित राशि का बांड भरना होता है, जिसमें यह शर्त होती है कि अवकाश से लौटने के बाद वह एक निश्चित अवधि (जैसे 3 से 5 साल) तक विभाग में सेवा देगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसे बांड की राशि चुकानी पड़ती है।

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