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Process of application for commutation pension after PPO is released

पीपीओ जारी होने के बाद कम्यूटेशन पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया

प्रश्न: मैं 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हो चुका हूं। मेरा पेंशन केस भी फाइनल हो चुका है। पेंशन केस सबमिट करते समय मैंने कम्यूटेशन पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया था। मेरा सवाल यह है कि क्या मैं अब कम्यूटेशन पेंशन के लिए आवेदन कर सकता हूँ? यदि हाँ, तो इसकी प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: कम्यूटेशन पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया

  1. सेवानिवृत्ति तिथि के बाद एक साल तक कम्यूटेशन पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है।
  2. एक साल के बाद भी, निर्धारित मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर कम्यूटेशन पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है।
  3. यदि आपका पेंशन केस IFMS 3.0 से निर्धारित हुआ है, तो कार्मिक की SSO ID से IFMS 3.0 पर 'Revised Pension Case' ऑनलाइन सबमिट करें। इसमें कम्यूटेशन पेंशन के विकल्प को 'Yes' चुनें और केस को DDO (आहरण एवं वितरण अधिकारी) को फॉरवर्ड करें। साथ में, कम्यूटेशन पेंशन के लिए निर्धारित फॉर्म और सहमति पत्र भरकर अपलोड कर दें।
  4. इसके बाद, DDO लॉगिन से 'Revised Pension Maker', 'Checker' एवं 'Approver' रोल से प्रक्रिया पूरी कर 'Revised Case' को पेंशन विभाग को फॉरवर्ड कर दें।
  5. यदि आपका पेंशन केस IFPMS 2 से निर्धारित हुआ है, तो कम्यूटेशन पेंशन के लिए 'Revised Pension Case' ऑफलाइन माध्यम से पेंशन विभाग को भेजें।

नोट: पूर्व में जारी पेंशन किट के अनुसार सम्पूर्ण भुगतान की राशि प्राप्त होने के बाद ही 'Revised Pension Case' को प्रेषित करें।

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