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Rajasthan School Education Council, Block Reference Center Grant (BRC Grant) Guidelines session 2025-2

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

तृतीय तल, ब्लॉक-5, द्वितीय व पंचम तल

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

E-mail ID - smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांकः- रास्कृशिप/जय/भौ.सुवि./दिशा-निर्देश/BRC Grant/2025-26/ दिनांक:-

ब्लॉक संदर्भ केन्द्र ग्रांट (BRC Grant)

दिशा-निर्देश सत्र 2025-26

उद्देश्य:-

समग्र शिक्षा की गतिविधियों का संचालन/क्रियान्वयन विद्यालयों में किया जाता है। विद्यालयों में आयोजित गतिविधियों के सफल संचालन एवम् उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु आवश्यक है कि इनकी ब्लॉक कार्यालय के अधिकारियों के माध्यम से सघन मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही समय-समय पर ब्लॉक कार्यालय के रख-रखाव तथा समीक्षा बैठकों का आयोजन इत्यादि के साथ-साथ कार्यालय कार्यों को गति देने एवं प्रभावी बनाना है। इस हेतु समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में राज्य के 358 ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (बीआरसी) को ब्लॉक संदर्भ केन्द्र के कार्य संचालन एवं अकादमिक सहायता हेतु "बीआरसी ग्रान्ट" का बजट प्रावधान किया गया है। है। राशि का उपयोग सारणी-1 के अनुसार किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवर्ती मद में प्रति ब्लॉक कार्यालय हेतु 0.70 लाख रूपये (अक्षरे सत्तर हजार रूपये) प्रावधित है। जिलावार स्वीकृत राशि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

1) वित्तीय प्रावधान – प्रति ब्लॉक निम्नानुसार बजट का प्रावधान किया गया है -

आवर्ती मद
कन्टेन्जेन्सी मीटिंग, टीए टीएलएम मेन्टीनेन्स कुल बजट
30,000 30,000 5,000 5,000 70,000

2) वित्तीय व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निम्न प्रकार है –

(1.) आवर्ती मद –

  • कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट में से समग्र शिक्षा अभियान से सम्बंधित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष, शाला दर्पण फीडिंग, इन्टरनेट बिल इत्यादि संबंधी खर्च एवं मॉनिटरिंग का खर्चा शामिल है। इन व्ययों का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान की रोकड़ बही में इन्द्राज किया जाएगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी।
  • मीटिंग, टीए ग्रान्ट्स में से मीटिंग में उपस्थित होने पर अल्पाहार का भुगतान आहरण कर सकेंगे। बीआरसी सूचना प्राप्त करने, मॉनिटरिंग के लिए विजिट करने पर राजकीय नियमानुसार टीए प्राप्त किया जा सकेगा, जिसका समायोजन मीटिंग, टी.ए. मद में किया जाएगा।
  • टीएलएम ग्रान्ट में से बीआरसी अपने अधीन विद्यालयों में शैक्षिक सम्बलन प्रदान करने हेतु टीएलएम राशि का उपयोग करेंगे तथा अपने अधीनस्थ विद्यालयों को शैक्षिक सम्बलन में विभिन्न प्रकार के विज्ञान, गणित व सामाजिक ज्ञान में शैक्षिक नवाचार अपनाने एवं टीएलएम निर्माण किया जा सकेगा।
  • मेन्टीनेन्स ग्रान्ट में से बीआरसी कार्यालय की छोटी-मोटी मरम्मत/रख-रखाव, रंगाई-पुताई इत्यादि के कार्य हेतु राशि का उपयोग लिया जा सकेगा।
  • अति० जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुसार प्राप्त राशि का व्यय दिशा निर्देश 2025-26 समस्त ब्लॉक कार्यालयों को जारी करेंगे तथा समस्त ब्लॉक कार्यालयों का यह दायित्व होगा की वे प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेंगे।

3) मॉनिटरिंग –

  • ब्लॉक कार्यालयों को जारी की जाने वाली राशि का उपयोग वित्तीय नियमानुसार किये जाने की जांच/निरीक्षण हेतु जिला स्तर के अधिकारी माह में एक बार ब्लॉक कार्यालयों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें।
  • राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा जिले में गतिविधियों की मॉनिटरिंग के दौरान ब्लॉक कार्यालयों का भी निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता को इस राशि के उपयोग एवं बचत की जानकारी उपलब्ध करवायेंगे।
  • जिला कार्यालय द्वारा वित्तीय सत्र की समाप्ति पूर्व समस्त ब्लॉक से राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करे तथा संकलित सूचना परिषद कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
  • राशि उपयोग की सुनिश्चतता निम्नलिखित चरणबद्ध समय सीमा में किया जाना है –
जुलाई से सितम्बर अक्टूबर से दिसम्बर जनवरी से फरवरी तक
40% 30% 30%
  • बजट प्राप्त होने पर उक्त सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर सम्बंधित अधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

4) लेखा नियम –

  1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
  2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये।
  3. राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
  4. क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।
विशेष – परिषद् कार्यालय से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त जिला कार्यालय तीन दिवस में ब्लॉक कार्यालय को राशि आहरण की स्वीकृति जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

5) उपयोगिता प्रमाण पत्र –

  • सीबीईओ कार्यालय से प्रपत्र-1 में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रपत्र-2 में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय परिषद् मुख्यालय को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।



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