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राजस्थान स्कूल स्टाफिंग आदेश 2025 – नवीन मानदंड, पद, विषय संरचना एवं विभागीय निर्देश

राजस्थान स्कूल स्टाफिंग आदेश 2025 – नवीन मानदंड, पद, विषय संरचना एवं विभागीय निर्देश

📘 परिचय – राजस्थान स्कूल स्टाफिंग 2025 का महत्व

राजस्थान के विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा 2025 के लिए स्कूल स्टाफिंग नीति में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यह स्टाफिंग प्रणाली केवल शिक्षकों की नियुक्ति या पदस्थापन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थी अनुपात, विषय भार संतुलन, ICT प्रयोग, खेल/पुस्तकालय के उपयोग

विभाग द्वारा जारी नवीनतम आदेशों के अनुसार अब विद्यालयों की स्टाफिंग इस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है कि:

  • 👩‍🏫 प्रत्येक विद्यालय में आवश्यकतानुसार शिक्षक पद सुनिश्चित हों
  • 🏫 विद्यालय का UDISE+ डेटा, कक्षा संख्या, नामांकन के आधार पर पद तय हों
  • 📊 Subject-wise workload और छात्र-शिक्षक अनुपात का विश्लेषण हो
  • 🔄 ICT, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला जैसी सहायक सेवाओं के लिए भी स्टाफ तय हों
  • 📌 विभागीय आदेशों के अनुसार District Level Posting Matrix प्रभावी किया जाए

इस लेख में हम आपको 2025 की स्टाफिंग संबंधी समस्त जानकारी, आदेश प्रति, पीडीएफ डाउनलोड, विश्लेषण और आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे – ताकि आप विभागीय आदेशों को बेहतर समझ सकें और विद्यालय संचालन में उसका उपयोग कर सकें।

📢 ध्यान दें: यदि आप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक या ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं – तो यह गाइड विशेष रूप से आपके लिए तैयार की गई है।

📜 विभागीय आदेश – माध्यमिक शिक्षा विभाग स्टाफिंग पैटर्न (06.11.2024)

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग
क्रमांक: F.22(6)Edu-1/2021-01683-Part File(1)
तिथि: 06.11.2024
प्रेषक: शासन उप सचिव
प्राप्तकर्ता: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ), समग्र शिक्षा अभियान

विषय: माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्टाफिंग पैटर्न के संबंध में।
प्रसंग: आपका पत्र संदर्भ संख्या 11527872 दिनांक 06.11.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्टाफिंग पैटर्न संबंधी आदेश दिनांक 30.04.2015 द्वारा निर्धारित मानदंडों की समीक्षा हेतु बैठक 27.01.2025 को आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तुत निर्देश एवं प्रस्तावों पर विभागीय स्वीकृति अनुसार नवीन मानदंडों के आधार पर पदों का आकलन किया जाएगा।

आदेशानुसार: नवीन स्टाफिंग पैटर्न के मानदंडों की प्रति संलग्न कर संबंधित अधिकारियों को भेजी जाए तथा प्रत्येक विद्यालय से निर्धारित मानदंडानुसार प्रस्ताव तैयार कर सूचना विभाग को भेजी जाए।

तत्काल नियोजन का श्रम करवाएँ।

संलग्न: संशोधित प्रस्ताव – उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड निर्धारण
प्रतिलिपि:
1. विशेष सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
3. संबंधित कार्यालयों को

📎 संशोधित प्रस्ताव – उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

  • 1.1 एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11–12 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6–8 का नामांकन 105 तक एवं कक्षा 1–5 का नामांकन 60 तक हो तो उस श्रेणी के लिए विषयवार मानदंड निर्धारण किया जाएगा।
  • 1.2 कक्षा 1 से 12 तक संचालित विद्यालयों हेतु पूर्ण स्टाफिंग मानदंड लागू होंगे।
📌 यह आदेश शाला दर्पण, UDISE+ एवं स्टाफिंग पोर्टल्स पर अपडेट किए जा रहे आँकड़ों के अनुसार लागू होगा।

📊 उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु स्टाफिंग मानदंड – संकायवार

📌 एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पद निर्धारण

नामांकन सीमा: कक्षा 11–12: 120 तक, कक्षा 9–10: 120 तक, कक्षा 6–8: 105 तक, कक्षा 1–5: 60 तक।

🔬 विज्ञान संकाय (कुल शिक्षक – 15)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 05 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3)
  • वरिष्ठ अध्यापक – 03 (गणित/विज्ञान/सामा. अध्ययन एवं द्वितीय भाषा)
  • अध्यापक स्तर–2 – 03 (हिन्दी, अंग्रेज़ी, गणित)
  • अध्यापक स्तर–1 – 02
  • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01

🎨 कला संकाय (कुल शिक्षक – 15)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 05 (वैकल्पिक विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3)
  • वरिष्ठ अध्यापक – 03 (गणित/विज्ञान/द्वितीय भाषा)
  • अध्यापक स्तर–2 – 03 (हिन्दी, गणित, सामाजिक विज्ञान)
  • अध्यापक स्तर–1 – 02
  • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01

📈 वाणिज्य संकाय (कुल शिक्षक – 16)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 05 (वैकल्पिक विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3)
  • वरिष्ठ अध्यापक – 04 (सामा. विज्ञान, गणित, द्वितीय भाषा)
  • अध्यापक स्तर–2 – 03 (हिन्दी, गणित, अंग्रेज़ी)
  • अध्यापक स्तर–1 – 02
  • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01

🌾 कृषि संकाय (कुल शिक्षक – 16)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 05 (कृषि विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3)
  • वरिष्ठ अध्यापक – 03 (गणित, विज्ञान, सामा. अध्ययन एवं द्वितीय भाषा)
  • अध्यापक स्तर–2 – 03
  • अध्यापक स्तर–1 – 02
  • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01

📊 कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

संकाय कुल सेवासन प्रमुख पद
विज्ञान 7 प्रधानाचार्य – 1
प्राध्यापक – 5
वरिष्ठ अध्यापक – 03
अध्यापक स्तर–2 – 03
अध्यापक स्तर–1 – 01
शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01
कला 7 प्रधानाचार्य – 1
प्राध्यापक – 5
वरिष्ठ अध्यापक – 03
अध्यापक स्तर–2 – 03
अध्यापक स्तर–1 – 01
शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01
वाणिज्य 7 प्रधानाचार्य – 1
प्राध्यापक – 5
वरिष्ठ अध्यापक – 03
अध्यापक स्तर–2 – 03
अध्यापक स्तर–1 – 01
शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01
📌 ऊपर दिए गए मानदंडों के अनुसार विद्यालय स्तर पर स्टाफिंग प्रस्ताव तैयार किया जाए एवं Portal पर Digitally Upload किया जाए।

📘 कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु स्टाफिंग मानदंड

🔬 विज्ञान संकाय (कुल शिक्षक – 13)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3)
  • वरिष्ठ अध्यापक – 3 (गणित/विज्ञान/सामा. अध्ययन एवं द्वितीय भाषा)
  • अध्यापक स्तर 2 – 3 (हिन्दी, अंग्रेज़ी, गणित)
  • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 1

🎨 कला संकाय (कुल शिक्षक – 13)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3)
  • वरिष्ठ अध्यापक – 3 (सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, द्वितीय भाषा)
  • अध्यापक स्तर 2 – 3 (हिन्दी, गणित, सामाजिक विज्ञान)
  • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 1

📈 वाणिज्य संकाय (कुल शिक्षक – 14)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3)
  • वरिष्ठ अध्यापक – 3 (गणित, विज्ञान, द्वितीय भाषा)
  • अध्यापक स्तर 2 – 3 (हिन्दी, गणित, अंग्रेज़ी)
  • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 1

🌾 कृषि संकाय (कुल शिक्षक – 14)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 5 (कृषि विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3)
  • वरिष्ठ अध्यापक – 4 (विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, द्वितीय भाषा)
  • अध्यापक स्तर 2 – 3 (हिन्दी, अंग्रेज़ी, गणित/विज्ञान)
  • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 1

📗 कक्षा 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

🔬 विज्ञान संकाय (कुल शिक्षक – 10)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3)
  • वरिष्ठ अध्यापक – 3 (गणित/विज्ञान/सामा. अध्ययन एवं द्वितीय भाषा)
  • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 1

🎨 कला संकाय (कुल शिक्षक – 10)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3)
  • वरिष्ठ अध्यापक – 3 (गणित, विज्ञान, द्वितीय भाषा)
  • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 1

📈 वाणिज्य संकाय (कुल शिक्षक – 10)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3)
  • वरिष्ठ अध्यापक – 3 (गणित, विज्ञान, द्वितीय भाषा)
  • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 1

🌾 कृषि संकाय (कुल शिक्षक – 11)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 5 (कृषि विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3)
  • वरिष्ठ अध्यापक – 4 (विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, द्वितीय भाषा)
  • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 1

📘 संकायवार पद निर्धारण हेतु विशेष निर्देश

  • 1.1.2 विज्ञान संकाय में भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जाएगा।
  • 1.1.3 यदि गणित ऐच्छिक नहीं है, तो गणित विषय हेतु पद स्वीकृत नहीं होगा।
  • 1.1.4 यदि भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान तीनों विषय ऐच्छिक हैं तथा गणित भी है – तो गणित हेतु अलग पद दिया जाएगा।
  • 1.1.5 विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान हैं परंतु गणित नहीं – तो वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद नहीं दिया जाएगा।
  • 1.1.6 कृषि संकाय में यदि केवल जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय हो (गणित नहीं) – तो गणित का पद स्वीकृत नहीं होगा।
  • 1.1.7 मानदंड 1.1.1 में वर्णित नामांकन सीमा से अधिक विद्यार्थियों की स्थिति में अतिरिक्त पद स्वीकृत किए जा सकेंगे। यह स्थिति तभी होगी जब वर्गवार 100 से अधिक छात्र हों और विद्यालय में कार्यरत शिक्षक उस वर्ग के लिए पर्याप्त न हों।

📊 अतिरिक्त शिक्षक पद निर्धारण – नामांकन सीमा अनुसार तालिका

क्र.सं. कक्षा नामांकन सीमा प्रत्येक अतिरिक्त नामांकन (ऑसत वृद्धि) विषय विज्ञान संकाय कला संकाय वाणिज्य संकाय कृषि संकाय
1 कक्षा 11–12 120 प्रत्येक विषय में 30 विद्यार्थियों की वृद्धि भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित
📌 नोट: उपर्युक्त तालिका के अनुसार प्रत्येक विषय में 30 विद्यार्थियों की औसत वृद्धि पर 1 अतिरिक्त पद स्वीकृत किया जा सकता है – विभागीय स्वीकृति उपरांत।

📈 अतिरिक्त पद निर्धारण – वर्गवार नामांकन वृद्धि के अनुसार

क्र.सं. कक्षा नामांकन सीमा प्रत्येक अतिरिक्त नामांकन (औसत वृद्धि) विषय विज्ञान संकाय कला संकाय वाणिज्य संकाय कृषि संकाय
1 11–12 120 40 भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित
नामांकन सीमा 160 से अधिक होने पर द्वितीय पद एवं उसके पश्चात तृतीय पद अनुमन्य
2 9–10 120 40 हिन्दी, गणित, विज्ञान, अंग्रेज़ी, सामाजिक विज्ञान
3 6–8 105 30 प्रत्येक 30 पर एक अध्यापक स्तर-2
4 1–5 60 20 प्रत्येक 20 पर एक अध्यापक स्तर-1
📌 नोट: जैसे नामांकन सीमा 120 हो, और 141 हो जाए, तो 1 अतिरिक्त पद अनुमन्य होगा।

🏫 दो संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

  • कक्षा 11–12 नामांकन ≤ 120
  • कक्षा 9–10 नामांकन ≤ 120
  • कक्षा 6–8 नामांकन ≤ 105
  • कक्षा 1–5 नामांकन ≤ 60

ऐसे विद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पद नियत मानदंडों के अनुसार दिए जाएंगे।


📚 कक्षा 1 से 12 तक संचालित विद्यालयों हेतु संकायवार स्टाफिंग मानदंड

संयोजन कुल सेवासन शिक्षक विवरण
विज्ञान + कला संकाय 14 प्रधानाचार्य – 1
प्राध्यापक – 5
वरिष्ठ अध्यापक – 3
अध्यापक स्तर–2 – 3
अध्यापक स्तर–1 – 1
शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 1
विज्ञान + वाणिज्य संकाय 14 प्रधानाचार्य – 1
प्राध्यापक – 5
वरिष्ठ अध्यापक – 3
अध्यापक स्तर–2 – 3
अध्यापक स्तर–1 – 1
शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 1
कला + वाणिज्य संकाय 14 प्रधानाचार्य – 1
प्राध्यापक – 5
वरिष्ठ अध्यापक – 3
अध्यापक स्तर–2 – 3
अध्यापक स्तर–1 – 1
शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 1

🏫 दो संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड (कक्षा 1–12)

🔬 विज्ञान + कला संकाय (कुल शिक्षक – 14)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 5 (विषय–2 अनिवार्य + ऐच्छिक)
  • वरिष्ठ अध्यापक – 3 (गणित/विज्ञान/सामा. अध्ययन)
  • अध्यापक स्तर–2 – 3
  • अध्यापक स्तर–1 – 1
  • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 1

🔬 विज्ञान + वाणिज्य संकाय (कुल शिक्षक – 14)

  • संरचना वही जैसे ऊपर, केवल विषय संयोजन बदलता है

🎨 कला + वाणिज्य संकाय (कुल शिक्षक – 14)

  • संरचना समान, गणित/सामा. अध्ययन/अर्थशास्त्र/हिन्दी/अंग्रेज़ी विषयों का मिश्रण

📚 विज्ञान + कृषि संकाय (कुल शिक्षक – 18)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 6 (कृषि+विज्ञान विषय मिलाकर)
  • वरिष्ठ अध्यापक – 4
  • अध्यापक स्तर–2 – 3
  • अध्यापक स्तर–1 – 2
  • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 1

🌾 कृषि + वाणिज्य संकाय (कुल शिक्षक – 19)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 6
  • वरिष्ठ अध्यापक – 4
  • अध्यापक स्तर–2 – 3
  • अध्यापक स्तर–1 – 3
  • शारीरिक शिक्षक – 1

🏫 दो संकाय वाले विद्यालय (कक्षा 6–12) हेतु मानदंड

🔬 विज्ञान + कला संकाय (कुल शिक्षक – 9)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 5
  • वरिष्ठ अध्यापक – 2
  • अध्यापक स्तर–2 – 3
  • शारीरिक शिक्षक – 1

🌾 कृषि + वाणिज्य संकाय (कुल शिक्षक – 9)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 5
  • वरिष्ठ अध्यापक – 2
  • अध्यापक स्तर–2 – 3
  • शारीरिक शिक्षक – 1

🏫 त्रिसंकाय (कक्षा 1–12) उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु मानदंड

📊 विज्ञान + कला + वाणिज्य संकाय (कुल शिक्षक – 18)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 6
  • वरिष्ठ अध्यापक – 4
  • अध्यापक स्तर–2 – 4
  • अध्यापक स्तर–1 – 2
  • शारीरिक शिक्षक – 1

🏫 कक्षा 1 से 12 तक संचालित त्रिसंकाय विद्यालयों हेतु मानदंड

📘 विज्ञान + कृषि संकाय (कुल शिक्षक – 15)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 8
  • वरिष्ठ अध्यापक – 2
  • अध्यापक स्तर–2 – 3
  • शारीरिक शिक्षक – 1

🌾 कृषि + वाणिज्य संकाय (कुल शिक्षक – 16)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 8
  • वरिष्ठ अध्यापक – 3
  • अध्यापक स्तर–2 – 3
  • शारीरिक शिक्षक – 1

🎨 कला + कृषि संकाय (कुल शिक्षक – 16)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 8
  • वरिष्ठ अध्यापक – 3
  • अध्यापक स्तर–2 – 3
  • शारीरिक शिक्षक – 1

📚 विज्ञान + वाणिज्य संकाय (कक्षा 6–12) (कुल शिक्षक – 15)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 6
  • वरिष्ठ अध्यापक – 3
  • अध्यापक स्तर–2 – 4
  • शारीरिक शिक्षक – 1

🎓 कृषि + वाणिज्य संकाय (कक्षा 6–12) (कुल शिक्षक – 15)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 6
  • वरिष्ठ अध्यापक – 3
  • अध्यापक स्तर–2 – 4
  • शारीरिक शिक्षक – 1

🎭 कला + कृषि संकाय (कक्षा 6–12) (कुल शिक्षक – 15)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 6
  • वरिष्ठ अध्यापक – 3
  • अध्यापक स्तर–2 – 4
  • शारीरिक शिक्षक – 1

📗 कक्षा 9 से 12 तक संचालित त्रिसंकाय विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान + कला संकाय (कुल शिक्षक – 13)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 8
  • वरिष्ठ अध्यापक – 3
  • शारीरिक शिक्षक – 1

विज्ञान + वाणिज्य संकाय (कुल शिक्षक – 15)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 8
  • वरिष्ठ अध्यापक – 4
  • शारीरिक शिक्षक – 1

कला + वाणिज्य संकाय (कुल शिक्षक – 14)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 8
  • वरिष्ठ अध्यापक – 4
  • शारीरिक शिक्षक – 1

विज्ञान + कृषि संकाय (कुल शिक्षक – 15)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 8
  • वरिष्ठ अध्यापक – 4
  • शारीरिक शिक्षक – 1

कृषि + वाणिज्य संकाय (कुल शिक्षक – 15)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 8
  • वरिष्ठ अध्यापक – 4
  • शारीरिक शिक्षक – 1

कला + कृषि संकाय (कुल शिक्षक – 15)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 8
  • वरिष्ठ अध्यापक – 4
  • शारीरिक शिक्षक – 1

📌 विशेष निर्देश (गणित विषय हेतु)

  • 1.2.2 – विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तीनों होने पर गणित विषय का वरिष्ठ अध्यापक पद मिलेगा।
  • 1.2.3 – यदि तीनों नहीं हैं, तो गणित का पद अनुमन्य नहीं होगा।
  • 1.2.4 – जीव विज्ञान और गणित दोनों ऐच्छिक होने पर गणित पद मिलेगा।
  • 1.2.5 – केवल भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के साथ गणित हो, तो अध्यापक स्तर–2 का पद अनुमन्य।
  • 1.2.6 – कृषि संकाय में भी गणित और जीव विज्ञान दोनों होने पर ही गणित पद अनुमन्य।

📘 विज्ञान संकाय में गणित विषय पद हेतु विशेष निर्देश

  • 1.2.2: भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तीनों विषय ऐच्छिक होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद अनुमन्य होगा।
  • 1.2.3: यदि तीनों नहीं हैं, तो गणित विषय का पद नहीं मिलेगा।
  • 1.2.4: यदि जीव विज्ञान और गणित दोनों विषय ऐच्छिक हों तो प्रधानाचार्य के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद अनुमन्य होगा।
  • 1.2.5: यदि तीनों ऐच्छिक विषय (भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान) हों तो अध्यापक स्तर–2 के पद में से एक को गणित विषय हेतु स्वीकार किया जाएगा।
  • 1.2.6: यदि विज्ञान संकाय के साथ कृषि संकाय भी संचालित हो और दोनों में जीव विज्ञान है – तो केवल एक जीव विज्ञान का पद अनुमन्य होगा।
  • 1.2.7: कला + वाणिज्य संकाय वाले विद्यालयों में दोनों में अर्थशास्त्र विषय होने पर केवल एक प्रधानाध्यापक स्तर–2 का पद अनुमन्य होगा।
  • 1.2.8: दो संकाय में गणित विषय होने पर भी प्रधानाध्यापक गणित पद केवल एक होगा (यदि दोनों में गणित विषय ऐच्छिक हो)।
  • 1.2.9: सभी अतिरिक्त पद नामांकन वृद्धि के औसत पर ही दिए जाएँगे।

🏫 तीन संकाय (विज्ञान, वाणिज्य, कला) वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

नामांकन सीमा: 11–12: 120 तक, 9–10: 120 तक, 6–8: 81 तक, 1–5: 60 तक।

📊 वाणिज्य + कला संकाय (कुल शिक्षक – 22)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 13 (अनिवार्य विषय–4 + ऐच्छिक विषय–9)
  • वरिष्ठ अध्यापक – 2 (गणित / द्वितीय भाषा)
  • अध्यापक स्तर–2 – 2 (सामा. अध्ययन, विज्ञान)
  • अध्यापक स्तर–1 – 3
  • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 1

📊 वाणिज्य + कृषि संकाय (कुल शिक्षक – 22)

  • समान संरचना – विषयों का संयोजन कृषि + वाणिज्य

📊 विज्ञान + वाणिज्य संकाय (कुल शिक्षक – 22)

  • समान रूपरेखा – विज्ञान, गणित, द्वितीय भाषा, अकाउंटिंग विषयों का मिश्रण

📊 कला + कृषि संकाय (कुल शिक्षक – 22)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 13
  • वरिष्ठ अध्यापक – 2
  • अध्यापक स्तर–2 – 2
  • अध्यापक स्तर–1 – 3
  • शारीरिक शिक्षक – 1

📊 विज्ञान + कृषि + वाणिज्य संकाय (कुल शिक्षक – 22)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 13
  • वरिष्ठ अध्यापक – 2
  • अध्यापक स्तर–2 – 2
  • अध्यापक स्तर–1 – 3
  • शारीरिक शिक्षक – 1

📘 विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि संकाय (कक्षा 6–12) – कुल सेवासन: 16

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 13 (4 अनिवार्य + 9 ऐच्छिक विषय)
  • वरिष्ठ अध्यापक – 2
  • अध्यापक स्तर–2 – 2
  • अध्यापक स्तर–1 – 3
  • शारीरिक शिक्षक – 1

📗 संयोजन अनुसार कुल सेवासन

कक्षा 6 से 12

संयोजन कुल सेवासन
विज्ञान + वाणिज्य + कला16
कृषि + वाणिज्य + कला16
विज्ञान + कृषि + कला19

कक्षा 9 से 12

संयोजन कुल सेवासन
विज्ञान + वाणिज्य + कला16
कृषि + वाणिज्य + कला16
विज्ञान + कृषि + कला19

🏫 त्रिसंकाय (विज्ञान, वाणिज्य, कला) विद्यालयों हेतु सेवासन – कक्षा 9–12

📊 कुल सेवासन – 08

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 13 (अनिवार्य – 4, ऐच्छिक – 9)
  • वरिष्ठ अध्यापक – 2 (द्वितीय भाषा, गणित/विज्ञान)
  • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 1

📊 विज्ञान, वाणिज्य, कृषि संयोजन (कुल सेवासन – 17)

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 13
  • वरिष्ठ अध्यापक – 2
  • शारीरिक शिक्षक – 1

📘 विशेष निर्देश (अनुच्छेद 1.3.2–1.3.11)

  • 1.3.2: भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद अनुमन्य।
  • 1.3.3: यदि उपरोक्त तीनों विषय नहीं हैं, तो गणित पद अनुमन्य नहीं।
  • 1.3.4: यदि जीव विज्ञान व गणित दोनों हों, तो गणित पद अनुमन्य।
  • 1.3.5: तीनों ऐच्छिक विज्ञान विषय हों तो अध्यापक स्तर–2 का गणित पद अनुमन्य होगा।
  • 1.3.6: विज्ञान + कृषि संकाय दोनों में जीव विज्ञान होने पर केवल एक पद अनुमन्य।
  • 1.3.7: तीनों संकाय में गणित ऐच्छिक हो तो दो गणित पद अनुमन्य।
  • 1.3.8: दो संकाय में गणित हो तो एक गणित पद अनुमन्य।
  • 1.3.9: दो संकाय में अर्थशास्त्र हो तो एक ही अर्थशास्त्र पद अनुमन्य।
  • 1.3.10: हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ऐच्छिक होने पर केवल एक वरिष्ठ अध्यापक का पद मिलेगा।
  • 1.3.11: अतिरिक्त पदों की गणना नामांकन वृद्धि के अनुसार की जाएगी।

🏫 चार संकाय (विज्ञान, कला, वाणिज्य, कृषि) वाले विद्यालय हेतु प्रारंभिक उल्लेख

नामांकन सीमा: 11–12: 120 तक, 9–10: 120 तक, 6–8: 81 तक, 1–5: 60 तक।

ऐसे विद्यालयों में सभी चारों संकाय संचालित होने पर शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक स्टाफ नियत मानदंडों के अनुसार अनुमन्य होगा।

कक्षा 1 से 12 तक संचालित – चार संकाय विद्यालय हेतु मानदंड

  • प्रधानाचार्य – 1
  • प्राध्यापक – 13
  • वरिष्ठ अध्यापक – 2
  • अध्यापक स्तर–2 – 2
  • अध्यापक स्तर–1 – 3
  • शारीरिक शिक्षक – 1

🏫 चार संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

संकाय: विज्ञान, कला, वाणिज्य, कृषि

नामांकन सीमा: 11–12: 120 तक, 9–10: 120 तक, 6–8: 105 तक, 1–5: 60 तक

(i) कक्षा 1 से 12 तक संचालित विद्यालय – कुल सेवासन: 25

  • प्रधानाचार्य – 01
  • प्राध्यापक – 16 (4 अनिवार्य विषय + 12 ऐच्छिक)
  • वरिष्ठ अध्यापक – 02 (द्वितीय भाषा, गणित/विज्ञान)
  • अध्यापक स्तर–2 – 02 (विज्ञान, सामाजिक विज्ञान)
  • अध्यापक स्तर–1 – 03
  • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01

(ii) कक्षा 6 से 12 तक संचालित विद्यालय – कुल सेवासन: 23

  • प्रधानाचार्य – 01
  • प्राध्यापक – 16 (4 अनिवार्य विषय + 12 ऐच्छिक)
  • वरिष्ठ अध्यापक – 02
  • अध्यापक स्तर–2 – 03
  • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01

(iii) कक्षा 9 से 12 तक संचालित विद्यालय – कुल सेवासन: 20

  • प्रधानाचार्य – 01
  • प्राध्यापक – 16 (4 अनिवार्य विषय + 12 ऐच्छिक)
  • वरिष्ठ अध्यापक – 02 (द्वितीय भाषा, गणित/विज्ञान)
  • शारीरिक शिक्षक – 01

📘 गणित विषय हेतु विशेष निर्देश (1.4.2 – 1.4.5)

  • 1.4.2: भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान तीनों विषय ऐच्छिक होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद अनुमन्य।
  • 1.4.3: यदि तीनों में से कोई एक विषय ना हो, तो गणित पद अनुमन्य नहीं।
  • 1.4.4: यदि जीव विज्ञान और गणित दोनों विषय हों, तो गणित पद अनुमन्य।
  • 1.4.5: तीनों विज्ञान विषय ऐच्छिक होने पर अध्यापक स्तर–2 में गणित पद दिया जाएगा।

📘 गणित विषय हेतु विशेष निर्देश (नवीन निर्देश 1.4.2–1.4.11)

  • 1.4.2: भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान तीनों विषय ऐच्छिक होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद अनुमन्य होगा।
  • 1.4.3: यदि कोई एक विषय नहीं है, तो गणित पद नहीं मिलेगा।
  • 1.4.4: यदि जीव विज्ञान व गणित दोनों हैं, तो गणित पद अनुमन्य।
  • 1.4.5: तीनों विज्ञान विषय ऐच्छिक हों, तो अध्यापक स्तर–2 के अंतर्गत गणित पद अनुमन्य होगा।
  • 1.4.6: विज्ञान और कृषि संकाय दोनों में जीव विज्ञान हो, तो केवल एक ही विषय प्रधानाचार्य को दिया जाएगा।
  • 1.4.7: तीन संकाय वाले विद्यालयों में तीनों संकाय में गणित ऐच्छिक होने पर दो पद अनुमन्य।
  • 1.4.8: दो संकाय में गणित होने पर केवल एक पद अनुमन्य।
  • 1.4.9: दो संकाय में अर्थशास्त्र हो, तो केवल एक पद अनुमन्य।
  • 1.4.10: हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ऐच्छिक होने पर केवल एक वरिष्ठ अध्यापक पद अनुमन्य।
  • 1.4.11: सभी अतिरिक्त पद नामांकन औसत वृद्धि के अनुसार बिंदु 1.1.8 के अनुसार अनुमन्य होंगे।

🏫 विशेष श्रेणी विद्यालयों हेतु मानदंड

विद्यालय: महात्मा गांधी (अंग्रेज़ी माध्यम), स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, पीएम श्री, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, राजकीय आवासीय विद्यालय

📚 कक्षा 1 से 5 तक:

  • अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय हेतु लेवल–1 के एक पद अनुमन्य
  • यदि विद्यार्थी संख्या अधिक हो तो अतिरिक्त सहायक अध्यापक/लेवल–प्रथम अनुमन्य होंगे

📘 कक्षा 6 से 8:

  • प्रत्येक विषय हेतु एक पद
  • विषय: हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान

📘 कक्षा 9 से 12:

  • लेवल–2 शिक्षक (हिंदी माध्यम), प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक अनुमन्य

📌 अतिरिक्त पद:

  • यदि विद्यालय में अंग्रेज़ी माध्यम से 6 से अधिक विषय पढ़ाए जा रहे हों और उनमें द्वितीय भाषा अंग्रेज़ी हो, तो:
  • 📖 पुस्तकालयाध्यक्ष – 01 पद
  • 📂 प्रयोगशाला सहायक – 01 पद

🏫 विशेष विद्यालयों हेतु स्टाफिंग मानदंड (खंड 2)

📘 कक्षा 1–5 तक (अंग्रेज़ी माध्यम)

  • लेवल–1 शिक्षक के 1 पद
  • विद्यार्थी संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त सहायक अध्यापक

📘 कक्षा 6–8

  • प्रत्येक विषय हेतु लेवल–2 शिक्षक
  • यदि विषय लेवल–2 से संचालित न हो तो लेवल–प्रथम शिक्षक

📘 कक्षा 9–12

  • प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक स्तर–2 पद अनुमन्य

📘 अतिरिक्त विषय/पद:

  • वरिष्ठ अध्यापक – 6 पद (अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, द्वितीय भाषा)
  • 📖 पुस्तकालयाध्यक्ष – 01 पद
  • 🧪 प्रयोगशाला सहायक – 01 पद
  • 💻 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक – 01 पद

📘 कक्षा 11 में अंग्रेज़ी माध्यम आरंभ होने पर:

  • प्राचार्य का 5वाँ पद अनुमन्य

📊 विशेष स्टाफ तालिका – अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों हेतु

क्रमांक पद का नाम पदों की संख्या विशेष विवरण
1 वरिष्ठ सहायक 1 कक्षा 9 का अंग्रेज़ी माध्यम संचालन आरंभ होने पर
2 कनिष्ठ सहायक 1 कक्षा 8 का अंग्रेज़ी माध्यम संचालन आरंभ होने पर
3 सहायक कर्मचारी 3 विद्यालय में अंग्रेज़ी माध्यम प्रारंभ होने पर

📝 खंड 3 – मानक निर्धारण के अन्य प्रावधान

  • प्रधानाचार्य को 12वीं कक्षा का शिक्षण कार्य करना अनिवार्य
  • उप–प्रधानाचार्य को 10वीं तक शिक्षण कार्य
  • प्रत्येक विषय प्रभार की गणना सप्ताहिक कुल 33 पीरियड के आधार पर
  • यदि किसी विषय में 33 पीरियड में से 15+ पीरियड शिक्षक कवर करता है तो वही विषय प्रभारी
  • प्रयोगशाला सहायक पद उन विद्यालयों में अनुमन्य, जहाँ 3+ विज्ञान विषय संचालित हों
  • अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय में अंग्रेज़ी विषय हेतु अतिरिक्त अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक अनुमन्य

📝 खंड 3 – मानदंड निर्धारण के अन्य प्रावधान

  • 3.1: प्रधानाचार्य को कक्षा 12 की 12 पीरियड का शिक्षण कार्य, उप–प्रधानाचार्य को कक्षा 10 की 18 पीरियड का कार्य करना होगा।
  • 3.2: विद्यालय में अतिरिक्त विषय संचालन की स्थिति में कक्षा 9 और 10 को भी पढ़ाया जाएगा।
  • 3.3: वरिष्ठ अध्यापक को कुल 36 पीरियड/सप्ताह का शिक्षण कार्य देना होगा, जिनमें कक्षा 6–10 प्राथमिकता में रहेंगी।
  • 3.4: अध्यापक स्तर–2 को कुल 42 पीरियड देने होंगे, जिसमें कक्षा 6–8 प्राथमिकता होगी। कक्षा 1–5 हेतु सहायक अध्यापक नियत होंगे।
  • 3.5: अध्यापक स्तर–1 द्वारा कक्षा 1–5 हेतु 42 पीरियड का शिक्षण कार्य किया जाएगा।
  • 3.6: उपप्राचार्य को अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में सहशैक्षणिक गतिविधियों व सामुदायिक संपर्क की निगरानी करनी होगी।
  • 3.7: विद्यालय में कला/वाणिज्य संकायों के लिए 3 ऐच्छिक विषय अनुमन्य होंगे। यदि किसी विषय में कक्षा 11–12 में ≥120 विद्यार्थी हों और कक्षा 10 में ≥100 हों तो नया विषय अनुमन्य नहीं होगा। विषय परिवर्तन हेतु **विद्यालय विकास समिति** की अनुशंसा अनिवार्य है।
  • 3.8: यदि किसी विषय को लगातार 3 वर्षों तक 10 से कम छात्रों द्वारा पढ़ा गया हो तो विषय हटाया जा सकता है।
  • 3.9: यदि विद्यालय में विज्ञान + कृषि संकाय हैं और छात्र ≥20 हों तो केवल एक प्रधानाचार्य अनुमन्य होगा।
  • 3.10: नामांकन ≥200 होने पर प्रयोगशाला सहायक व पुस्तकालयाध्यक्ष अनुमन्य होंगे। कक्षा 6–12 नामांकन ≥200 हो तो कंप्यूटर अनुदेशक का एक अतिरिक्त पद अनुमन्य।

📘 विशेष शिक्षा, पुस्तकालय, खेल शिक्षक, विषय बंद करने संबंधी अंतिम मानदंड (3.8–3.15)

  • 3.8: किसी विद्यालय में तीन ऐच्छिक विषय हों और कक्षा 11–12 में नामांकन ≤ 120 हो, तो कोई विषय तब ही जोड़ा जाए जब उसमें ≥ 20 छात्र हों।
  • 3.9: विज्ञान + कृषि संकाय वाले विद्यालय में यदि ≥ 20 छात्र कृषि में हैं, तो एक प्रधानाचार्य कृषि हेतु दिया जाएगा।
  • 3.10: कक्षा 6–12 में नामांकन ≥ 200 होने पर पुस्तकालयाध्यक्ष का पद अनुमन्य। ग्रेड-प्रथम / द्वितीय के अनुसार।
  • 3.11: नामांकन 750 से अधिक होने पर शारीरिक शिक्षक ग्रेड–I, 251 से अधिक होने पर ग्रेड–II, 251 से कम होने पर ग्रेड–III अनुमन्य।
  • 3.12: परिसीमन विद्यालयों में, कक्षा 1–8 तक नामांकन ≥ 150 होने पर दो प्रधानाध्यापक अनुमन्य। 2099 की प्रावधान अनुसार।
  • 3.13: उच्च माध्यमिक विद्यालयों में द्वितीय भाषा में निरंतर 3 वर्षों तक नामांकन 10 से कम होने पर विषय बंद किया जाएगा।
  • 3.14: यदि किसी विद्यालय में द्वितीय भाषा विषय के अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो चुकी है, और विषय में नामांकन कम है, तो पद समाप्त नहीं किया जाएगा।
  • 3.15: विशेष शिक्षा हेतु निम्न पद अनुमन्य:

3.15.1 अध्यापक / लेवल–प्रथम / द्वितीय (विशेष शिक्षा):

  • हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में कक्षा 1–8 के लिए यदि ≥ 10 छात्र विशेष श्रेणी के हों, तो एक पद अनुमन्य।
  • अनुशंसा अनुसार विद्यालय विशेष शिक्षा हेतु नामित होगा।

3.15.2 वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा):

  • ग्राम पंचायत क्षेत्र में कक्षा 9–10 हेतु यदि ≥ 15 छात्र हों, तो विशेष शिक्षा हेतु वरिष्ठ अध्यापक का एक पद अनुमन्य।

प्रधानाचार्य (विशेष शिक्षा):

  • 10,000+ आबादी वाले कस्बों/गाँवों में विद्यालय यदि कक्षा 11–12 तक संचालित हो, और नामांकित विशेष श्रेणी के छात्र ≥ 15 हों, तो एक प्रधानाचार्य (विशेष शिक्षा) का पद अनुमन्य।

📋 खंड 4: मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु मानदंड

4.1 नामांकन आधारित पद निर्धारण तालिका

नामांकन सीमा (कक्षा 1 से 12) मंत्रालयिक कर्मचारी सहायक कर्मचारी
100 तक कनिष्ठ सहायक – 1 चतुर्थ श्रेणी – 2
101–500 कनिष्ठ सहायक – 1
वरिष्ठ सहायक – 1
चतुर्थ श्रेणी – 3
501–1000 वरिष्ठ सहायक – 1
कनिष्ठ सहायक – 1
लिपिक/लेखा/प्रशा.अधिकारी – 1
चतुर्थ श्रेणी – 4
1000 से अधिक वरिष्ठ सहायक – 2
कनिष्ठ सहायक – 1
प्रशा.अधिकारी – 1
चतुर्थ श्रेणी – 4

4.2 सरस्वती विद्यालयों में अतिरिक्त पद अनुमन्य होंगे।

4.3 विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक केवल तब अनुमन्य होगा जब ≥ 3 विज्ञान विषय संचालित हों।


🧩 खंड 5: मानदंडानुसार पदों का निर्धारण एवं समिति की प्रक्रिया

5.1 समिति गठन:

  • मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी – अध्यक्ष
  • जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक – सदस्य
  • जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक – सदस्य सचिव
  • संयुक्त निदेशक नामित प्राचार्य – सदस्य

5.2 समिति की स्वीकृति आवश्यक – बिना अनुमोदन कोई पद नहीं जोड़ा जा सकता।

5.3 अधिसंख्या पदों को Surplus घोषित कर पुनः स्थानांतरण किया जाएगा।

5.4 एक बार स्वीकृत पद तीन वर्षों तक मान्य रहेंगे।


🆕 अनुच्छेद 6: नवक्रमानुसार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पद पूरकन

  • 2023–24 व 2024–25 सत्र हेतु उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन ≥ 30 होने पर शिक्षक पद अनुमन्य होंगे।

🆕 खंड 6: नवक्रमानुसार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदों का पूरकन

  • 6.1: नवक्रमानुसार विद्यालयों में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषय (हिन्दी, अंग्रेज़ी) पढ़ाए जाएंगे। प्राचार्य पद के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिया जाएगा।
  • 6.2: द्वितीय वर्ष में कक्षा 11–12 में नामांकन ≥ 50 होने पर अनिवार्य विषय (हिन्दी/अंग्रेज़ी) हेतु वरिष्ठ अध्यापक अनुमन्य होगा।
  • 6.3: नवनियुक्त प्रधानाचार्य यदि कार्यरत हैं पर पद स्वीकृत नहीं हुआ है, तो उनकी गिनती नहीं होगी – पद स्वीकृति आवश्यक।
  • 6.4: ऐसे विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद प्रथम वर्ष में नहीं दिया जाएगा। द्वितीय वर्ष में मानदंड 3.11 के अनुसार अनुमन्य होगा।
  • 6.5: प्रयोगशाला सहायक का पद भी द्वितीय वर्ष में कक्षा 11–12 में तीन विज्ञान विषय होने पर अनुमन्य।
  • 6.6: यदि विद्यालय को संचालन की स्वीकृति मिली है, परंतु संबंधित विषय का प्राचार्य पद नहीं है, तो केवल उसी विषय के लिए नियुक्ति अनुमन्य होगी।
  • 6.7: संचालन स्वीकृति के साथ ही संबंधित विषयों हेतु मंत्रालयिक/शैक्षिक कर्मचारियों की पद स्वीकृति आवश्यक होगी। आदेश की पूर्वानुमति अनिवार्य है।

📘 आदेश समाप्त 🗂️

यह आदेश शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा दिनांक 2025 में स्टाफिंग हेतु लागू किया गया है। इस HTML संस्करण को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु डिज़ाइन किया गया है। मूल आदेश निम्नानुसार है।



















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