नव नियुक्त कार्मिकों की IFMS 3.0 एम्प्लॉयी आईडी अनुमोदन: आवश्यक दस्तावेज़ एवं प्रक्रिया (Rajasthan Secondary Education)
त्वरित जानकारी (Quick Facts)
- विषय: नव नियुक्त/स्थानांतरित कार्मिकों की IFMS 3.0 Employee ID का अनुमोदन (Approve).
- कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर.
- किये जाने वाले कार्य: संस्थान/विद्यालय द्वारा Online Request बनाकर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना; HOD स्तर पर जाँच व अनुमोदन।
- महत्वपूर्ण सलाह: ID Forward करने के बाद व्यक्तिगत मोबाइल पर कॉल न करें; आवश्यक होने पर कार्यालय के फोन पर ही बात करें।
- कार्यालय फोन: 0151-2527065
1) सारांश
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी नव नियुक्त/स्थानांतरित कार्मिक का वेतन आहरण से पहले IFMS 3.0 पर Employee ID का अनुमोदन अनिवार्य है। इसके लिए संस्था/विद्यालय को विभागीय पोर्टल पर Online Request बनाकर निर्धारित दस्तावेज़ स्पष्ट व पठनीय रूप में अपलोड करने होंगे। अपूर्ण/अस्पष्ट दस्तावेज़ होने पर अनुरोध Reject किया जा सकता है और पुनः अपलोड करना होगा।
2) किनके लिए लागू
- नव नियुक्त शिक्षक/कर्मचारी (Education Dept., Secondary).
- विभाग के भीतर स्थानांतरण के बाद नए कार्यालय में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिक।
3) आवश्यक दस्तावेज़ (चेकलिस्ट)
सभी फाइलें स्पष्ट (Readable) PDF/JPEG में अपलोड करें:
- नियुक्ति आदेश (Appointment Order).
- कार्यग्रहण रिपोर्ट (Joining Report).
- जन्म तिथि प्रमाण-पत्र / योग्य शैक्षणिक प्रमाण-पत्र।
- आधार कार्ड (दोनों ओर की स्पष्ट प्रति)।
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति या कैंसिल्ड चेक।
- पैन कार्ड।
- पासपोर्ट आकार फोटो (नवीन, स्पष्ट)।
4) ऑनलाइन अनुरोध कैसे करें (Step-by-Step)
- विद्यालय/कार्यालय लॉग-इन से IFMS 3.0 पर जाएँ और Employee ID Generate हेतु Online Request प्रारम्भ करें।
- कर्मचारी का मूल विवरण (नाम, पद, कार्यालय, ज्वाइनिंग तिथि आदि) भरें।
- ऊपर दी गई चेकलिस्ट के अनुसार सभी दस्तावेज़ स्पष्ट स्कैन के साथ अपलोड करें।
- जाँचकर Submit करें; सिस्टम एक Request ID जनरेट करेगा।
- आवश्यक होने पर पोर्टल पर ही Additional Document Upload विकल्प से पूरक दस्तावेज़ जोड़ें—कृपया ई-मेल/व्हाट्सएप से न भेजें।
5) HOD स्तर पर जाँच/अनुमोदन
HOD स्तर पर फाइल की प्राथमिक/विस्तृत जाँच होगी। सभी दस्तावेज़ पूर्ण एवं स्पष्ट पाए जाने पर अनुरोध Approve किया जाएगा। दस्तावेज़ों में कमी या अस्पष्टता होने पर Reject कर आवश्यक सुधार हेतु लौटाया जा सकता है।
6) समय-सीमा
विभागीय दिशानिर्देशानुसार Online Request बनने के पश्चात प्रकरण निर्धारित समय में निस्तारित किया जाना अपेक्षित है। इसलिए विद्यालय/कार्यालय देरी से बचने हेतु सभी दस्तावेज़ एक बार में, सही प्रारूप में अपलोड करें।
7) आम त्रुटियाँ व समाधान
- अस्पष्ट स्कैन/कटे हुए पेज: 300 DPI पर पुन: स्कैन करें; फ़ाइल साइज को 200–500 KB प्रति पेज रखें।
- गलत दस्तावेज़ क्रम: अपलोड से पहले फ़ाइल नाम 01_Order, 02_Joining… जैसे रखें।
- Mismatch विवरण: नाम/DoB/पद बैंक/आधार/आदेश में समान हों—अन्यथा सुधार कराएँ।
- WhatsApp/Email से भेजना: स्वीकार्य नहीं। केवल पोर्टल पर अपलोड करें।
8) अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्र. ID Forward करने के बाद स्थिति कैसे देखें?
Answer: पोर्टल में लॉग-इन कर Request ID से ट्रैक करें; यदि कोई आपत्ति (Objection) हो तो वहीँ से दस्तावेज़ पुनः अपलोड करें।
प्र. किसी अधिकारी/कार्मिक को व्यक्तिगत मोबाइल पर फोन कर सकते हैं?
Answer: नहीं। परिपत्रानुसार ऐसा न करें; आवश्यक होने पर केवल कार्यालय के नंबर
0151-2527065 पर ही बात करें।



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