Rajasthan Service Rules (RSR) Important Dates & Amendments Timeline | राजस्थान सेवा नियम महत्वपूर्ण तिथियां (Junior Accountant)

📅 शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 📖 3-5 min read

राजस्थान सेवा नियम (RSR): सम्पूर्ण संशोधन इतिहास एवं महत्वपूर्ण तिथियाँ

राजस्थान सेवा नियम (Rajasthan Service Rules - RSR) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम हैं, जो राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करते हैं। यह नियम 1 अप्रैल 1951 से प्रभावी हुए। प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे Junior Accountant) की दृष्टि से विभिन्न नियमों के लागू होने की तिथियाँ और उनके संशोधन (Amendments) अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नीचे दी गई सारणी में सभी प्रमुख संशोधनों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

1. सामान्य परिचय एवं सेवा शर्तें (General Conditions)

प्रभावी दिनांक नियम / विषय विवरण
01.04.1951 RSR प्रभावी 23 मार्च 1951 की अधिसूचना के आधार पर राजस्थान सेवा नियम लागू हुए।
20.01.2006 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) स्थाई पद पर 2 वर्ष के लिए अस्थाई नियुक्ति का नियम लागू (अधिसूचना: 13 मार्च 2006)।
01.01.2004 GPF/पेंशन समाप्ति इस तिथि के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर GPF और पुरानी पेंशन लागू नहीं (OPS बंद)।
24.05.2004 महिलाओं की आयु सीमा महिलाओं हेतु अधिकतम आयु 42 वर्ष की गई।
06.03.2012 राज्य सेवा आयु सीमा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा में अधिकतम आयु 45 वर्ष की गई।
20.08.2001 पदाधिकार समाप्ति (Rule 18) लगातार 5 वर्ष अवकाश पर रहने पर सेवा से बर्खास्तगी का प्रावधान।

2. अवकाश संबंधी महत्वपूर्ण संशोधन (Leave Rules Amendments)

RSR के अध्याय 10 और 11 के तहत विभिन्न अवकाशों की देयता और सीमा में समय-समय पर बदलाव किए गए हैं।

दिनांक अवकाश प्रकार महत्वपूर्ण प्रावधान
21.03.1967 नियम 59 अवकाश अधिकार नहीं है। अधिकारी इसे अस्वीकृत कर सकता है।
01.01.1998 उपार्जित अवकाश (PL) संचय खाते में अधिकतम 300 PL जमा करने की सीमा निर्धारित।
01.01.1983 PL नकद भुगतान सेवा में रहते हुए प्रति वर्ष अधिकतम 15 PL का नकद भुगतान।
01.10.1996 मृत्यु पर PL कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिजनों को शेष PL का नकद भुगतान।
01.10.1994 विश्रामकालीन विभाग विश्रामकालीन न्यायिक कर्मचारियों को 12 PL (उपभोग न करने पर 18 PL) देय।
06.12.2004 पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का अवकाश (नियम 103-अ)।
11.10.2008 प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) अवकाश अवधि 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन की गई।
07.12.2011 दत्तक अवकाश (Adoption Leave) 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को गोद लेने पर 180 दिन का अवकाश।
31.05.2012 अध्ययन अवकाश बॉन्ड अध्ययन अवकाश के बदले सेवा का बंध पत्र (Bond) अनिवार्य।
26.02.2002 असाधारण अवकाश (अस्थायी) अस्थायी कर्मचारियों को 3 वर्ष की सेवा के बाद ही असाधारण अवकाश देय।
01.01.2007 प्रोबेशनर EOL परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकतम 3 माह तक असाधारण अवकाश देय।

3. कार्यग्रहण काल एवं वैदेशिक सेवा (Joining Time & Foreign Service)

  • कार्यग्रहण काल नियम (Joining Time Rules): 17 मार्च 1981 की अधिसूचना द्वारा पुराने नियमों को हटाकर 01 अप्रैल 1981 से नए नियम प्रभावी किए गए।
  • कार्यग्रहण काल में वेतन: दिनांक 21.08.2007 के बाद से कार्यग्रहण काल के दौरान पूर्ण वेतन और भत्ते देय हैं।
  • वैदेशिक सेवा सहमति: 12.08.1960 से नियम लागू है कि कर्मचारी की सहमति के बिना उसे वैदेशिक सेवा में नहीं भेजा जा सकता (अपवाद: पंचायती राज/नगर निकाय)।
  • पंचायती राज में प्रतिनियुक्ति: 02.10.1959 से पंचायती राज में स्थानांतरण पर कर्मचारी की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है।
  • विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation): इस पद/व्यवस्था का सृजन दिनांक 17.02.2007 के बाद किया गया।

4. अन्य विशिष्ट नियम (Miscellaneous Rules)

दिनांक विषय प्रावधान विवरण
30.01.1981 सेवा पुस्तिका (Service Book) अध्याय 15 को RSR में प्रतिस्थापित किया गया।
14.07.2006 गर्भपात पर अवकाश चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर 6 सप्ताह (42 दिन) का अवकाश (नियम 103)।
18.05.2010 चुनाव ड्यूटी (विशेष अवकाश) चुनाव ड्यूटी के लिए घर से निकलते ही ड्यूटी मानी जाएगी (विशेष असमर्थता अवकाश नियम 99)।
07.09.2010 चिकित्सा प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र का नया प्रारूप लागू (नियम 70)।
15.09.1998 ऐच्छिक अवकाश (RH) कर्मचारी एक वर्ष में अधिकतम 2 ऐच्छिक अवकाश ले सकता है।
नोट: यह जानकारी 'जहान पब्लिकेशन' द्वारा प्रकाशित संक्षिप्त नियमावली (RSR Summary) पर आधारित है। परीक्षा देने से पूर्व विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वित्त विभाग की अधिसूचनाएँ देखें।

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