
राजस्थान सेवा नियम (RSR): सम्पूर्ण संशोधन इतिहास एवं महत्वपूर्ण तिथियाँ
राजस्थान सेवा नियम (Rajasthan Service Rules - RSR) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम हैं, जो राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करते हैं। यह नियम 1 अप्रैल 1951 से प्रभावी हुए। प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे Junior Accountant) की दृष्टि से विभिन्न नियमों के लागू होने की तिथियाँ और उनके संशोधन (Amendments) अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नीचे दी गई सारणी में सभी प्रमुख संशोधनों का विस्तृत विवरण दिया गया है।
1. सामान्य परिचय एवं सेवा शर्तें (General Conditions)
| प्रभावी दिनांक |
नियम / विषय |
विवरण |
| 01.04.1951 |
RSR प्रभावी |
23 मार्च 1951 की अधिसूचना के आधार पर राजस्थान सेवा नियम लागू हुए। |
| 20.01.2006 |
परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) |
स्थाई पद पर 2 वर्ष के लिए अस्थाई नियुक्ति का नियम लागू (अधिसूचना: 13 मार्च 2006)। |
| 01.01.2004 |
GPF/पेंशन समाप्ति |
इस तिथि के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर GPF और पुरानी पेंशन लागू नहीं (OPS बंद)। |
| 24.05.2004 |
महिलाओं की आयु सीमा |
महिलाओं हेतु अधिकतम आयु 42 वर्ष की गई। |
| 06.03.2012 |
राज्य सेवा आयु सीमा |
राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा में अधिकतम आयु 45 वर्ष की गई। |
| 20.08.2001 |
पदाधिकार समाप्ति (Rule 18) |
लगातार 5 वर्ष अवकाश पर रहने पर सेवा से बर्खास्तगी का प्रावधान। |
2. अवकाश संबंधी महत्वपूर्ण संशोधन (Leave Rules Amendments)
RSR के अध्याय 10 और 11 के तहत विभिन्न अवकाशों की देयता और सीमा में समय-समय पर बदलाव किए गए हैं।
| दिनांक |
अवकाश प्रकार |
महत्वपूर्ण प्रावधान |
| 21.03.1967 |
नियम 59 |
अवकाश अधिकार नहीं है। अधिकारी इसे अस्वीकृत कर सकता है। |
| 01.01.1998 |
उपार्जित अवकाश (PL) संचय |
खाते में अधिकतम 300 PL जमा करने की सीमा निर्धारित। |
| 01.01.1983 |
PL नकद भुगतान |
सेवा में रहते हुए प्रति वर्ष अधिकतम 15 PL का नकद भुगतान। |
| 01.10.1996 |
मृत्यु पर PL |
कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिजनों को शेष PL का नकद भुगतान। |
| 01.10.1994 |
विश्रामकालीन विभाग |
विश्रामकालीन न्यायिक कर्मचारियों को 12 PL (उपभोग न करने पर 18 PL) देय। |
| 06.12.2004 |
पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) |
पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का अवकाश (नियम 103-अ)। |
| 11.10.2008 |
प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) |
अवकाश अवधि 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन की गई। |
| 07.12.2011 |
दत्तक अवकाश (Adoption Leave) |
1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को गोद लेने पर 180 दिन का अवकाश। |
| 31.05.2012 |
अध्ययन अवकाश बॉन्ड |
अध्ययन अवकाश के बदले सेवा का बंध पत्र (Bond) अनिवार्य। |
| 26.02.2002 |
असाधारण अवकाश (अस्थायी) |
अस्थायी कर्मचारियों को 3 वर्ष की सेवा के बाद ही असाधारण अवकाश देय। |
| 01.01.2007 |
प्रोबेशनर EOL |
परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकतम 3 माह तक असाधारण अवकाश देय। |
3. कार्यग्रहण काल एवं वैदेशिक सेवा (Joining Time & Foreign Service)
-
कार्यग्रहण काल नियम (Joining Time Rules): 17 मार्च 1981 की अधिसूचना द्वारा पुराने नियमों को हटाकर 01 अप्रैल 1981 से नए नियम प्रभावी किए गए।
-
कार्यग्रहण काल में वेतन: दिनांक 21.08.2007 के बाद से कार्यग्रहण काल के दौरान पूर्ण वेतन और भत्ते देय हैं।
-
वैदेशिक सेवा सहमति: 12.08.1960 से नियम लागू है कि कर्मचारी की सहमति के बिना उसे वैदेशिक सेवा में नहीं भेजा जा सकता (अपवाद: पंचायती राज/नगर निकाय)।
-
पंचायती राज में प्रतिनियुक्ति: 02.10.1959 से पंचायती राज में स्थानांतरण पर कर्मचारी की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है।
-
विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation): इस पद/व्यवस्था का सृजन दिनांक 17.02.2007 के बाद किया गया।
4. अन्य विशिष्ट नियम (Miscellaneous Rules)
| दिनांक |
विषय |
प्रावधान विवरण |
| 30.01.1981 |
सेवा पुस्तिका (Service Book) |
अध्याय 15 को RSR में प्रतिस्थापित किया गया। |
| 14.07.2006 |
गर्भपात पर अवकाश |
चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर 6 सप्ताह (42 दिन) का अवकाश (नियम 103)। |
| 18.05.2010 |
चुनाव ड्यूटी (विशेष अवकाश) |
चुनाव ड्यूटी के लिए घर से निकलते ही ड्यूटी मानी जाएगी (विशेष असमर्थता अवकाश नियम 99)। |
| 07.09.2010 |
चिकित्सा प्रमाण पत्र |
राजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र का नया प्रारूप लागू (नियम 70)। |
| 15.09.1998 |
ऐच्छिक अवकाश (RH) |
कर्मचारी एक वर्ष में अधिकतम 2 ऐच्छिक अवकाश ले सकता है। |
नोट: यह जानकारी 'जहान पब्लिकेशन' द्वारा प्रकाशित संक्षिप्त नियमावली (RSR Summary) पर आधारित है। परीक्षा देने से पूर्व विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वित्त विभाग की अधिसूचनाएँ देखें।
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