IFMS 3.0 TA Bill Process 2026: अब यात्रा भत्ता बिल केवल IFMS 3.0 से ही होंगे प्रोसेस
- 01 मार्च 2026 से सभी विभागों में IFMS 3.0 अनिवार्य
- 23 फरवरी 2026 से 4 विभागों में पायलट आधार पर लागू
- Employee Self Service से TA Bill तैयार होंगे
- Maker-Checker-Approver प्रणाली लागू
परिपत्र विवरण
विभाग: राजस्थान सरकार, वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग
क्रमांक: एफ.5(ध–75)डीटीए/IFMS/TA Bill/6892
दिनांक: 13/02/2026
विषय
IFMS 3.0 के अन्तर्गत यात्रा भत्ता बिल बनाये जाने के संबंध में।
वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत पारदर्शिता, सुगमता एवं शुद्धता स्थापित करने के उद्देश्य से IFMS 3.0 लागू किया गया है। अब यात्रा भत्ता (TA Bill) प्रक्रिया भी इसी प्रणाली से संचालित की जाएगी।
पायलट आधार पर लागू विभाग (23.02.2026 से)
- कार्मिक विभाग सचिवालय
- कोष एवं लेखा विभाग
- निरीक्षण विभाग
- स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग
सभी विभागों में अनिवार्य (01.03.2026 से)
01 मार्च 2026 से अन्य समस्त विभागों/कार्यालयों के कार्मिकों द्वारा यात्रा भत्ता बिल केवल IFMS 3.0 से ही प्रोसेस किए जा सकेंगे। पुरानी प्रणाली (e-Manage) समाप्त मानी जाएगी।
TA Bill प्रक्रिया कैसे होगी?
- कर्मचारी Employee Self Service से यात्रा विवरण भरेंगे
- e-Sign के बाद बिल DDO को Forward होगा
- Maker → Checker → Approver प्रणाली लागू
- अंतिम स्वीकृति के बाद बिल कोषालय को भेजा जाएगा
जिम्मेदारी
गलत/अनियमित भुगतान की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष, आहरण वितरण अधिकारी (DDO) एवं संबंधित लेखाकर्मी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
हेल्पलाइन
तकनीकी सहयोग हेतु:
0141-2924794 / 0141-2924795
[email protected]
यह लेख आधिकारिक परिपत्र के आधार पर सूचनात्मक उद्देश्य हेतु प्रकाशित किया गया है। अंतिम एवं प्रमाणिक जानकारी हेतु संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचना देखें।



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