छात्र के नाम, जन्मतिथि व उपनाम में परिवर्तन की प्रक्रिया | अनुदेशिका 2015

📅 सोमवार, 2 फ़रवरी 2026 📖 3-5 min read

छात्र के नाम, उपनाम एवं जन्मतिथि परिवर्तन की प्रक्रिया | राजस्थान बोर्ड एवं विद्यालय रिकॉर्ड नियम

महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख राजस्थान सरकार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं विद्यालय अभिलेखों से संबंधित नाम परिवर्तन, उपनाम संशोधन एवं जन्मतिथि सुधार के नियमों को आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट करता है। यह एक Evergreen Reference Guide है।


🔷 लेख का उद्देश्य

विद्यालय अथवा बोर्ड रिकॉर्ड में छात्र के नाम, उपनाम, पिता/माता का नाम अथवा जन्मतिथि से संबंधित त्रुटियों के सुधार को लेकर छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। यह लेख उन्हीं शासकीय नियमों, सीमाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है जिनके अंतर्गत संशोधन संभव अथवा असंभव है।


🔷 किन प्रकार के संशोधन इस नियमावली में शामिल हैं

  • छात्र का नाम
  • उपनाम / मध्यनाम
  • पिता का नाम
  • माता का नाम
  • जन्मतिथि
  • वर्तनी (Spelling) एवं स्पेस सुधार

🔴 सबसे महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत

विद्यालय अथवा बोर्ड के अभिलेखों में एक बार दर्ज प्रविष्टि के बाद सामान्यतः कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

संशोधन केवल विशेष परिस्थितियों में ही मान्य होगा, जब यह सिद्ध हो जाए कि गलती विद्यालयीय रिकॉर्ड स्तर पर हुई है।


🟡 छात्र के नाम / उपनाम परिवर्तन की प्रक्रिया

✔️ स्वीकार्य स्थितियाँ

  • छात्र वर्तमान में विद्यालय में अध्ययनरत हो
  • प्रवेश प्रार्थना पत्र, स्कॉलर रजिस्टर, टी.सी. में आपसी विसंगति हो
  • विद्यालय द्वारा त्रुटि प्रमाणित की गई हो
  • संस्था प्रधान की स्पष्ट अनुशंसा उपलब्ध हो
  • जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संतोष व्यक्त किया गया हो

❌ अस्वीकार्य स्थितियाँ

  • केवल अभिभावक की इच्छा के आधार पर
  • बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र
  • केवल शपथ पत्र या राजपत्र (Gazette) के आधार पर

🟠 जन्मतिथि परिवर्तन की प्रक्रिया (अत्यंत कठोर नियम)

✔️ केवल निम्न परिस्थितियों में मान्य

  • नगरपालिका / ग्राम पंचायत के जन्म रजिस्टर में जन्मकालीन प्रविष्टि
  • यह प्रमाण कि जन्मतिथि जन्म के समय ही दर्ज की गई थी
  • विद्यालय रिकॉर्ड प्रारंभ से उसी जन्मतिथि को दर्शाता हो
  • न्यायालय द्वारा मान्य अभिलेखीय साक्ष्य

❌ अमान्य साक्ष्य

  • ज्योतिषीय कुंडली
  • आधार कार्ड (यदि बाद में बना हो)
  • बोर्ड आवेदन के पश्चात प्रस्तुत दस्तावेज

⏳ समय सीमा (Time Limit)

स्थिति नियम
परीक्षा परिणाम के बाद अधिकतम 2 वर्ष तक सीमित मामलों में
अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक
समय सीमा के बाद कोई संशोधन स्वीकार नहीं

💰 संशोधन शुल्क (अनुदेशिका-2015)

संशोधन प्रकार 2 वर्ष तक बाद में
वर्तनी / स्पेस सुधार निःशुल्क ₹100 + अतिरिक्त
मध्यनाम / उपनाम निःशुल्क ₹100 प्रति वर्ष
एक से अधिक संशोधन प्रत्येक पर अलग शुल्क

🔒 बोर्ड परीक्षा के बाद स्थिति (Final Rule)

बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र भरने के बाद नाम, उपनाम, जन्मतिथि अथवा माता-पिता के नाम में संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा (केवल न्यायालय आदेश अपवाद है)।


🏛️ अधिकार एवं प्रक्रिया क्रम

  1. विद्यालय स्तर पर रिकॉर्ड जांच
  2. संस्था प्रधान की अनुशंसा
  3. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण
  4. बोर्ड कार्यालय द्वारा नियमों के अनुसार निर्णय

📌 निष्कर्ष

यह स्पष्ट है कि छात्र के नाम अथवा जन्मतिथि में परिवर्तन कोई सामान्य प्रशासनिक कार्य नहीं है। यह केवल अभिलेखीय त्रुटि सुधार तक सीमित है, न कि पहचान परिवर्तन।

यह लेख एक स्थायी, भरोसेमंद एवं शासकीय नियमों पर आधारित संदर्भ दस्तावेज है।


अस्वीकरण: यह लेख सरकारी नियमों एवं आदेशों की व्याख्या हेतु है। अंतिम निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

छात्र के नाम में परिवर्तन

ऐसे प्रकरणों में निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है

  1. नाम परिवर्तन चाहने वाले छात्र के पिता/संरक्षक का हलफनामा जो सक्षम न्यायालय द्वारा प्रमाणित हो। हलफनामा में परिवर्तन चाहने के कारणों / परिस्थितियों का तर्कसंगत व संतुष्टिपूर्ण विवरण हो।
  2. जो छात्र बोर्ड / विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठ चुके है उनके प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। वे अपनी समस्या का समाधान यदि चाहें तो न्यायालय के माध्यम से करें।
  3. छात्र के नाम में परिवर्तन करवाने के संबंध में समाचार पत्र में छपा / प्रकाशित सूचना संबंधी समाचार पत्र की मूल प्रति।
  4. छात्र प्रवेश आवेदन पत्र या टी.सी. की संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि जैसी भी स्थिति हो।
  5. छात्र प्रवेश रजिस्टर (स्कॉलर रजिस्टर) की संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि।
  6. छात्र के आधार कार्ड की सत्यापित फोटोकॉपी।
  7. छात्र के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी।
  8. परिवार राशन कार्ड की सत्यापित फोटोकॉपी।
  9. संबंधित संस्थाध्यक्ष की जहां पर छात्र वर्तमान में अध्ययनरत है — “विद्यालय अभिलेख के आधार पर सम्पूर्ण रूप से तथ्यात्मक टिप्पणी”
  10. संबंधित संस्थाध्यक्ष की छात्र का नाम परिवर्तन करने के संबंध में स्पष्ट रूप से अनुशंसा कि — “छात्र का नाम विद्यालय अभिलेख में परिवर्तन किया जाना उचित है।”

छात्र की जन्मतिथि परिवर्तन की प्रक्रिया

बोर्ड परीक्षा हेतु छात्रों के आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व ऐसे प्रकरण जिनमें कोई लिपिकीय त्रुटि न हो तथा जन्मतिथि परिवर्तन की मांग की गई हो, उक्त परिस्थितियों में निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे :

  1. नगरपालिका / निगम के जन्म रजिस्टर की प्रति जहां पर बच्चे की जन्मतिथि का अंकन नियत समय पर किया गया हो न कि बाद में। यहां उल्लेखनीय है कि नगरपालिका / नगर निगम के जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि जन्मतिथि परिवर्तन करने हेतु पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है।
  2. ज्योतिषी द्वारा तैयार की गई जन्मपत्री।
  3. अत्यन्त पुराना व निःसन्देहात्मक ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य जो सिविल वाद की स्थिति में न्यायालय में भी मान्य होता है।
  4. विद्यालय का सम्बन्धित अभिलेख जैसे मूल प्रवेश प्रार्थना पत्र तथा मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जैसी भी स्थिति हो तथा स्कॉलर रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि।
  5. जन्मतिथि में परिवर्तन चाहने वाले छात्र के पिता / संरक्षक का हलफनामा जो सक्षम न्यायालय द्वारा प्रमाणित हो। हलफनामा में परिवर्तन चाहने के कारणों / परिस्थितियों का तर्कसंगत व संतुष्टिपूर्ण विवरण हो।
  6. छात्र की जन्मतिथि में परिवर्तन करवाने के संबंध में समाचार पत्र में छपा / प्रकाशित सूचना संबंधी समाचार पत्र की मूल प्रति।
  7. छात्र प्रवेश आवेदन पत्र या टी.सी. की संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि जैसी भी स्थिति हो।
  8. छात्र प्रवेश रजिस्टर (स्कॉलर रजिस्टर) की संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि।
  9. छात्र के आधार कार्ड की सत्यापित फोटोकॉपी।
  10. छात्र के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी।
  11. परिवार राशन कार्ड की सत्यापित फोटोकॉपी।
  12. संबंधित संस्थाध्यक्ष की जहां पर छात्र वर्तमान में अध्ययनरत है — “विद्यालय अभिलेख के आधार पर सम्पूर्ण रूप से तथ्यात्मक टिप्पणी”
  13. संबंधित संस्थाध्यक्ष की छात्र की जन्मतिथि परिवर्तन करने के संबंध में स्पष्ट रूप से अनुशंसा कि — “विद्यालय अभिलेख में छात्र की जन्मतिथि परिवर्तन किया जाना उचित है।”

अनुदेशिका–2015

XVI

अथवा पिता / माता के नाम, उपनाम में वर्तनी अर्थात स्पेलिंग अशुद्धि को सही करना चाहे तो सही स्पेलिंग अथवा वर्तनी के सम्बन्ध में अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा अथवा प्रधानाध्यापक की अनुशंसा के साथ प्रवेश कक्षा–8 की अंकतालिका, शाला का स्कॉलर रजिस्टर, प्रवेश आवेदन–पत्र एवं पूर्व शाला की टी.सी. इत्यादि मूल प्रलेखों एवं शाला प्रधान से प्रमाणित फोटोकॉपीयों के आधार पर निस्तारण किया जा सकेगा।

4. नियमानुसार कार्यालय अभिलेखों में जन्मतिथि, छात्र का नाम, पिता का नाम अथवा माता का नाम एक बार पंजीकृत हो जाने के पश्चात सामान्यतः उसमें कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है, परन्तु केवल ऐसे मामलों में ही जहाँ पूर्व शाला की टी.सी. व परीक्षार्थी आवेदन पत्र अग्रेषित करने वाली शाला के प्रवेश प्रार्थना–पत्र में अन्तर हो अथवा प्रवेश प्रार्थना–पत्र से छात्र पत्रक में अथवा छात्र पत्रक से भेजे गये परीक्षार्थी आवेदन पत्र में विद्यालय द्वारा प्रविष्टियाँ करने में कोई अशुद्धि रह गई हो तो सम्बन्धित शाला के मूल रिकॉर्ड अथवा स्कॉलर रजिस्टर, प्रवेश प्रार्थना–पत्र व पूर्व शाला की टी.सी. मय फोटो प्रतियों के जो शाला प्रधान द्वारा सत्यापित की गई हो के साथ जाँच हेतु इस कार्यालय में भेजने पर ही जन्मतिथि, छात्र / छात्रा के नाम, पिता के नाम अथवा प्रविष्टियों में सुधार करने पर विचार किया जा सकता है, अन्य किसी भी दशा में नहीं। निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर ही सुधार शाला अभिलेखों के आधार पर ही किया जा सकेगा। रिकॉर्ड की फोटो प्रतियां मान्य नहीं होंगी। समय पर मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण वापस लौटा दिया जायेगा तथा सम्पूर्ण रिकॉर्ड सहित 2 वर्ष की अवधि में प्राप्त नहीं होने पर आगे फिर विचार नहीं किया जायेगा।

विशेष – परीक्षा समिति दिनांक 27-04-2013 के प्रस्ताव संख्या-10 एवं बोर्ड अधिवेशन दिनांक 06-06-2013 के निर्णयानुसार वर्ष 2014 से परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात जन्मतिथि में संशोधन सम्बन्धी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक किये गये संशोधन आदेश ही स्वीकार किये जाएंगे। इसके पश्चात के आदेश स्वीकार न किये जाएंगे।

(5) (i) परीक्षार्थी के नाम / मध्यमनाम / उपनाम में, पिता के नाम / मध्यमनाम, के नाम / मध्यमनाम / उपनाम की वर्तनी में संशोधन के लिये 2 वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी। इसी प्रकार बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के प्रलेखों में भी अन्तर हो तो संशोधन हेतु 2 वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी।

छात्र / छात्रा यदि अपने स्वयं / पिता / माता के नाम / मध्यमनाम / उपनाम की वर्तनी को सही कराना चाहे तो संशोधन हेतु प्रधानाध्यापक की अनुशंसा के साथ कक्षा–8 की अंकतालिका, शाला का स्कॉलर रजिस्टर, प्रवेश आवेदन–पत्र एवं पूर्व शाला की टी.सी. इत्यादि मूल प्रलेखों सहित प्रस्तुत प्रलेखों के आधार पर अथवा स्वयं के शपथ पत्र व शाला रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति के आधार पर नियमानुसार सही पाये जाने पर निस्तारण किया जा सकेगा। वर्तनी व स्पेस में संशोधन सम्बन्धित विद्यार्थी के घोषणा पत्र तथा कोई शैक्षणिक दस्तावेज की राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने के पश्चात उसके आधार पर किया जा सकेगा।


1.19 स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया

स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र छात्र / छात्रा द्वारा विद्यालय छोड़ने का प्रमाण है। अतः जारी करने से पूर्व–

  1. छात्र–छात्रा अथवा संरक्षक का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर संस्था प्रधान आज्ञा प्रदान करेगा।
  2. निर्धारित शुल्क कक्षा 9 से 12 तक 5/– रुपये जमा करना तथा रसीद देना।
  3. टी.सी. जारी करने की तिथि तक की प्रविष्टियाँ स्कॉलर रजिस्टर में पूर्ण करना यह सुनिश्चित करना कि छात्र के सम्बन्धित सभी प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुके हैं।
  4. यह सुनिश्चित करें कि छात्र ने शुल्क अथवा विद्यालय से प्राप्त सामग्री जमा कर दी है।
  5. निर्गत आदेश के स्कॉलर पृष्ठ की प्रति लगाकर लेते समय प्रमाणित करेंगे।
  6. टी.सी. की द्वितीय प्रति 10/– रुपये के स्टाम्प पर हस्ताक्षर कराने पर दी जा सकती है। टी.सी. शुल्क 5/– रुपये है।
  7. छात्र के स्कॉलर पृष्ठ पर छात्र / छात्रा अथवा संरक्षक से प्राप्त रसीद देनें की टी.सी. चिपकाई जाये।
  8. यदि छात्र दूसरे राज्य में अध्ययनार्थ टी.सी. ले रहा है तो जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
  9. टी.सी. जारी करने का रजिस्टर (टी.सी. इश्यू रजिस्टर) में प्रविष्टि करें एवं छात्र उपस्थिति रजिस्टर से नाम पृथक करें।
  10. यदि टी.सी. मध्य सत्र में दी जाती है तो उस समय छात्र से पूर्व में लिये गये शुल्क का ब्यौरा एवं शुल्क में छूट का आधार टी.सी. पर अंकित करें।

1.20 जन्म तिथि परिवर्तन

कक्षा में प्रवेश के समय आवेदन पत्र में अंकित जन्म तिथि का उल्लेख स्कॉलर रजिस्टर में किया जायेगा। पूर्व विद्यालय से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण से जन्म तिथि का सत्यापन किया जायेगा। जन्म तिथि में परिवर्तन नियमानुसार प्रक्रिया हेतु छात्र के माता पिता आवेदन करे तो प्रकरण में सुधार किया जा सकेगा।

1.21 जन्म तिथि परिवर्तन के लिए बोर्ड परीक्षा हेतु आवेदन पत्र अग्रेषित किये जाने के पूर्व

  1. छात्र अध्ययनरत हो।
  2. माता पिता / अभिभावक के आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्र संलग्न होने चाहिए –
    1. प्रथम प्रवेश के आवेदन पत्र की प्रति।
    2. ग्राम पंचायत / नगर पालिका से प्राप्त जन्म प्रमाण–पत्र की प्रति।
    3. माता–पिता का शपथ पत्र जिसमें अंकित मूल सत्यापित जन्म तिथि का भी उल्लेख हो।
    4. दो परिचितों / रिश्तेदारों के शपथ पत्र।
    5. जन्म तिथि, जन्म कुण्डली।
    6. अध्ययनरत विद्यालय के स्कॉलर रजिस्टर पृष्ठ की प्रति, पूर्व विद्यालय प्रवेश आवेदन की प्रति।

22. नाम / उपनाम परिवर्तन

  1. छात्र के पिता के नाम में परिवर्तन के प्रकरण कार्यालय में प्रस्तुत नहीं होंगे।
  2. केवल अध्ययनरत छात्र–छात्रा के प्रकरण ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
  3. छात्र–छात्रा अथवा अभिभावक के आवेदन पत्र के साथ निम्न संलग्न हों –
    1. अधिवक्ता न्यायालय का मूल प्रमाण–पत्र / शपथ पत्र जिसमें छात्र, पिता का नाम, वर्तमान शाला व कक्षा जिसमें अध्ययनरत है, प्रमाणित हो।
    2. मान्यता प्राप्त दैनिक समाचार पत्र (राज्य स्तर के) में प्रकाशित विज्ञापन।
    3. अभिभावक से लिखित घोषणा कि छात्र के नाम परिवर्तन से उत्पन्न किसी भी विवाद के लिये वह उत्तरदायी होगा।
    4. प्रवेश आवेदन–पत्र की प्रति।
    5. पूर्व विद्यालय का टी.सी.।
    6. छात्र से सम्बन्धित स्कॉलर की प्रतिलिपि।
    7. संस्था प्रधान की टिप्पणी।
    8. जिला शिक्षा अधिकारी प्रकरण की जाँच करेंगे व संतुष्ट होने पर आदेश जारी करेंगे।
    9. संस्था प्रधान आदेश संख्या, दिनांक अंकित कर नाम / उपनाम में संशोधन करेंगे एवं प्रमाणित करेंगे।

📤 शेयर करें:

💼

सरकारी नौकरी की तैयारी करें!

SSC, Railway, Bank, UPSC के लिए

Visit Now →

💬 टिप्पणियाँ

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

कृपया टिप्पणी करते समय मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार का स्पैम, अपशब्द या प्रमोशनल लिंक हटाया जा सकता है। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है!