लाडो प्रोत्साहन योजना: Shala Darpan SOP, ₹1.50 Lakh, 7 किश्तें

📅 बुधवार, 8 जुलाई 2026 📖 पूरा लेख

स्रोत: राजस्थान सरकार / महिला एवं बाल विकास विभाग / शिक्षा विभाग / शाला दर्पण प्रक्रिया

लाडो प्रोत्साहन योजना: तृतीय एवं पश्चातवर्ती किश्तों का भुगतान शाला दर्पण पोर्टल से कैसे होगा? संशोधित SOP, पात्रता, प्रक्रिया, दस्तावेज, FAQ और Printable Guide

यह लेख लाडो प्रोत्साहन योजना की तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और आगे की किश्तों के ऑनलाइन भुगतान की मानक संचालन प्रक्रिया को सरल, व्यवस्थित और विद्यालय-उपयोगी भाषा में समझाता है। इसमें पहले SOP का मूल पठनीय पाठ, फिर सरल व्याख्या, flow chart, checklist, FAQ, official links और schema दिया गया है।

Quick Summary:

लाडो प्रोत्साहन योजना में पात्र बालिका को अधिकतम ₹1.50 लाख तक की सहायता 7 किश्तों में DBT के माध्यम से दी जाती है। प्रथम व द्वितीय किश्त स्वास्थ्य विभाग/PCTS-OJAS व्यवस्था से, तृतीय से छठी किश्त स्कूल शिक्षा विभाग/शाला दर्पण के माध्यम से और अंतिम किश्त उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित milestone पूरा होने पर देय है।

मूल SOP का वर्ड-बाई-वर्ड पठनीय पाठ

लाडो प्रोत्साहन योजना की तृतीय एवं पश्चातवर्ती किश्तों का भुगतान शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किये जाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) — संशोधित

1. योजना का परिचय

लेखानुदान घोषणा (2024-25) बिन्दु (34) में “गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का सेविंग बॉण्ड प्रदान करने हेतु” लाडो प्रोत्साहन योजना दिनांक 01.08.2024 से लागू की गई है। शिक्षा विभाग में शैक्षिक सत्र 2024-25 से इस योजना अन्तर्गत लाभ देय होगा।

2. योजना के उद्देश्य

  1. राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना।
  2. बालिकाओं के पालन-पोषण, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग-भेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
  3. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना।
  4. बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते शिशु लिंगानुपात को सुधारना।
  5. बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
  6. बालिकाओं को समाज में समानता का अधिकार दिलाना।
  7. बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना एवं बाल विवाह में कमी लाना।

3. योजना का विवरण

  1. बालिका के जन्म पर ₹1.50 लाख की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा।
  2. सम्पूर्ण भुगतान 7 किश्तों के रूप में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।
  3. बालिका के वयस्क होने तक पहली छह किश्तें बालिका के माता-पिता/अभिभावक के बैंक खाते में एवं सातवीं किश्त बालिका के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित की जाएगी।
  4. राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया गया है एवं राजश्री योजना की आगामी किश्तों का लाभ पात्रतानुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय होगा।

4. योजना के अन्तर्गत देय लाभ

योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका को कुल राशि रुपये 1.50 लाख अधिकतम का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा—

क्र.सं. विवरण देयराशि
1 राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत चिकित्सा संस्थानों में बालिका के जन्म पर ₹2500
2 बालिका के 9–12 माह तक लगने वाले समस्त टीकाकरण पूर्ण होना प्रमाणित होने पर लाभ देय होगा ₹2500
3 राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर ₹4000
4 राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर ₹5000
5 राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर ₹11000
6 राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर ₹25000
7 सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ₹100000
8 कुल ₹1,50,000

नोट: स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा केवल तृतीय से छठी किश्त तक के भुगतान की कार्यवाही शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

  • योजना की प्रथम दो किश्तों का लाभ लेने के बाद किसी चरण में किसी किश्त का लाभ नहीं लिए जाने की स्थिति में पात्रता पूर्ण करने वाली बालिका को अगली किश्त का लाभ दिया जा सकेगा।
  • लाडो प्रोत्साहन योजना में तीसरी एवं आगे की किश्तों का लाभ लेने के लिए संतान की संख्या की सीमा का कोई बंधन नहीं रखा गया है। पूर्व में प्रथम दो किश्तों का लाभ ले चुकी सभी बालिकाओं को योजना का लाभ देय होगा।

5. पात्रता

  1. बालिका को जन्म देने वाली प्रसूता राजस्थान की निवासी हो एवं उसके पास आधार एवं जनआधार कार्ड हो।
  2. राजकीय चिकित्सा संस्थान/जननी सुरक्षा योजना (JSY) योजना के लिए अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिका।
  3. लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय समस्त परिलाभ राजस्थान जन-आधार कार्ड के माध्यम से ही देय हैं।
  4. मुख्यमंत्री राजश्री योजना में पात्र पाई गई बालिकाओं को पात्रतानुसार आगामी किश्तों का लाभ लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देय होगा।

6. प्रक्रिया

  1. गर्भवती महिला की एएनसी जांच के दौरान राजस्थान आधार एवं जनआधार का विवरण, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज प्राप्त कर उक्त दस्तावेजों का चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारण किया जायेगा एवं पीसीटीएस पोर्टल पर गर्भवती महिला का विवरण इन्द्राज किया जायेगा।
  2. योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव से बालिका के जन्म होने की सुनिश्चितता पर प्रथम किश्त का लाभ बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक/संरक्षक के बैंक खाते में देय होगा।
  3. योजना का लाभ प्राप्त करने एवं भविष्य में लाभार्थी की ट्रेकिंग के लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आईडी/पीसीटीएस आईडी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जायेगा।
  4. बालिका के 9–12 माह तक लगने वाले समस्त टीकाकरण पूर्ण होना प्रमाणित होने पर एवं सम्पूर्ण टीकाकरण का पी.सी.टी.एस. पोर्टल पर ऑनलाइन करने के उपरांत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक/संरक्षक के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जायेगी। लाभार्थी को द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु बालिका के एक वर्ष तक जीवित होने के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
  5. प्रथम व द्वितीय किश्त का लाभ प्राप्त करने के लिए पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ओजस पोर्टल के माध्यम से डी.बी.टी. प्रणाली द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किए गए प्रथम व द्वितीय किश्त के भुगतान का विवरण ओजस पोर्टल को उपलब्ध करवाया जायेगा।
  6. द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रूप में मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड के आधार पर टीकाकरण का समस्त डाटा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पीसीटीएस/ओजस पोर्टल पर अपलोड करने पर देय होगा।
  7. तीसरी किश्त से छठी किश्त तक के लाभ हेतु कक्षा 1, 6, 10 एवं 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत संबंधित राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु बालिका के माता-पिता/अभिभावक से पूर्व किश्तों की आई.डी. के अलावा किसी प्रकार का पृथक से कोई आवेदन नहीं करवाया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय किश्त की भुगतान आई.डी. के माध्यम से पोर्टल पर बालिका का विवरण ट्रेक किया जाएगा। किश्त भुगतान हेतु राजस्थान जनआधार कार्ड के साथ बैंक पास बुक की छाया प्रति आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी।
  8. अंतिम किश्त अर्थात बालिका के स्नातक कक्षा में प्रवेश करने पर संबंधित समस्त दस्तावेज पोर्टल पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपलोड करने होंगे ताकि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा 21 वर्ष पूर्ण होने पर योजना का लाभ दिया जा सके।

7. पर्यवेक्षण

  1. योजना का प्रशासनिक विभाग निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास होगा।
  2. योजना की समीक्षा जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा तीन माह में एक बार की जाएगी। ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना की जिला टास्क फोर्स के द्वारा योजना का पर्यवेक्षण किया जायेगा।
  3. योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही योजना का संचालन किया जायेगा एवं आवश्यकता होने पर समुचित संशोधन किए जा सकेंगे।
  4. ई-गवर्नेंस के माध्यम से योजना के बेहतर क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण की दृष्टि से DOIT द्वारा योजना हेतु एक पृथक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर पी.सी.टी.एस./ओजस पोर्टल एवं शाला दर्पण पोर्टल के डाटा को इन्टीग्रेट किया गया है। इससे योजना की रियल टाइम मॉनिटरिंग एवं डाटा का एनालिटिक विश्लेषण संभव हो सकेगा।

8. उत्तरदायित्व

राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों के लिए

  1. समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना हेतु अपने विद्यालय से एक शिक्षक/शिक्षिका को योजना का प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा। यह दक्ष शिक्षक/शिक्षिका विद्यालय में लाडो प्रोत्साहन योजना का प्रभारी होगा। विद्यालय द्वारा बालिकाओं को तृतीय एवं पश्चातवर्ती किश्तों की जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी।
  2. राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 1, 6, 10 एवं कक्षा 12 में प्रवेश के समय योजना हेतु पात्र बालिकाओं की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक से यूनिक आई.डी. Pregnancy & Child Tracking and Health Services Management System ID (PCTS ID) प्राप्त कर इसका प्रपत्र-9 में इन्द्राज किया जायेगा। जिसके आधार पर शाला दर्पण पोर्टल पर बालिका का विवरण ट्रेक किया जाएगा। विद्यार्थी सर्च का विकल्प शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
  3. योजना के लाभ हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्र शाला दर्पण/पीएसपी पोर्टल पर उपलब्ध करवाये गये विकल्प द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट किये जाएंगे तथा बेनिफिशियरी पोर्टल पर शेष किश्तों का भुगतान किया जाएगा।
  4. संस्था प्रधान द्वारा आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व आवेदन को अद्यतन एवं डिलीट (Delete) करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
  5. माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों एवं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के आवेदन अपने संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ के माध्यम से सीधे जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आवेदन सीधे जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्राथमिक शिक्षा को ओटीपी के माध्यम से लॉक कर अग्रेषित किए जायेंगे।
  6. मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के आवेदन उस क्षेत्र के PEEO/UCEEO की आईडी पर पीएसपी पोर्टल से शालादर्पण पोर्टल पर फेच किए जाएंगे।

पीईईओ/यूसीईईओ राजकीय विद्यालयों के संस्थाप्रधानों के लिए

  1. PEEO/UCEEO अपनी आईडी पर प्राप्त आवेदनों को गहन परीक्षण उपरांत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों एवं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के सही आवेदनों को सीधे जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सही आवेदनों को सीधे जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा को अग्रेषित किये जायेंगे।
  2. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को ओटीपी के माध्यम से लॉक कर अग्रेषित किये जायेंगे।
  3. आक्षेपित आवेदन आक्षेप के साथ वापस रिवर्ट कर दिये जायेंगे। जिन्हें विद्यालय स्तर से आवश्यक पूर्ति कर पुनः प्रक्रियानुसार निर्धारित समयावधि में अग्रेषित किया जा सकेगा।

सीबीईओ (CBEO) कार्यालयों के लिए

सीबीईओ कार्यालय के द्वारा शालादर्पण पोर्टल लॉगिन पर उपलब्ध रिपोर्ट्स के आधार पर योजना की निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जायेगी और विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के तुरंत बाद बालिकाओं को योजनाओं के लाभ हेतु शत प्रतिशत प्रविष्टियां पोर्टल पर ऑनलाइन होने के उपरांत अग्रेषित हो गई हैं, सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालयों के लिए

  1. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय के छात्रवृत्ति प्रभारी एवं लेखा कार्मिकों द्वारा शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन पर ऑनलाइन प्राप्त हुए आवेदनों का परीक्षण किया जायेगा एवं ऑनलाइन ही पात्र बालिकाओं हेतु भुगतान स्वीकृति तैयार की जायेगी।
  2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय द्वारा तैयार की गई भुगतान स्वीकृति के लिये सिस्टम आधारित यूनिक कोड ऑटो जनरेट किया जायेगा जो स्वीकृति आदेश पर दिनांक सहित प्रदर्शित किया जायेगा।
  3. ऑनलाइन स्वीकृति आदेश तैयार करने के बाद पे-मैनेजर पर बिल तैयार किया जाकर योजना हेतु आवंटित पूल बजट में राशि का उपयोग करते हुए बिल कोषालय को अग्रेषित किये जायेंगे।
  4. अपूर्ण आवेदन आक्षेप के साथ सीधे ही विद्यालय को रिवर्ट कर दिये जायेंगे। जिन्हें विद्यालय स्तर से आवश्यक पूर्ति कर पुनः प्रक्रिया अनुसार निर्धारित समयावधि में अग्रेषित किया जा सकेगा। साथ ही आक्षेप से रिवर्ट किये गये आवेदनों की सूचना PEEO/UCEEO के लॉगिन में भी आक्षेप के साथ प्रदर्शित की जायेगी।

निदेशालय माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के लिए

  1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना की तृतीय किश्त से छठी किश्त के भुगतान हेतु राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे और जिनके द्वारा छात्रवृत्ति अनुभाग के माध्यम से इस योजना का संचालन किया जायेगा।
  2. योजना के लाभ हेतु बालिका द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप, कार्यालयों द्वारा जारी की जाने वाली ऑनलाइन भुगतान स्वीकृति आदेश प्रारूप, महिला अधिकारिता विभाग एवं अन्य विभिन्न स्तरों पर दिखाई जाने वाली रिपोर्ट्स के प्रारूप, मॉड्यूल का फ्लो इत्यादि की सूचना निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान की छात्रवृत्ति शाखा द्वारा एन.आई.सी. शाखा–शाला दर्पण को शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जायेगी।
  3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा NIC के माध्यम से तैयार करवाये गये मॉड्यूल का परीक्षण कर अंतिमीकृत करते हुए मॉड्यूल को प्रारम्भ करवाकर विद्यालयों एवं विभागीय कार्यालयों हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।
  4. लाडो प्रोत्साहन योजना की तृतीय एवं उत्तरवर्ती किश्तों के लिये भुगतान के सम्बन्ध में समय-सारणी का निर्धारण निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान द्वारा अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं के अनुसार ही जारी किया जायेगा।
  5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल/PSP पोर्टल पर पात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर आवश्यक प्रत्येक सत्र की बजट राशि की मांग महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान को प्रस्तुत की जायेगी। वहां से प्राप्त बजट राशि को IFMS पर अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों को राशि के उपयोग हेतु अधिकृत किया जायेगा।
  6. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा द्वारा पूल बजट में बजट प्राप्त होने पर उक्त भुगतान स्वीकृतियों के अन्तर्गत सम्मिलित पात्र बालिकाओं को राजस्थान जनआधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन राशि स्थानान्तरित करने हेतु सम्बन्धित कोषालय में बिल अग्रेषित किये जायेंगे।

NIC शाखा — शाला दर्पण पोर्टल के लिए

  1. NIC शाखा–शाला दर्पण शिक्षा संकुल जयपुर के द्वारा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान द्वारा शाला दर्पण प्रकोष्ठ-जयपुर/बीकानेर के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर ऑनलाइन मॉड्यूल और रिपोर्ट्स के निर्माण में तकनीकी सपोर्ट दिया जायेगा।
  2. लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय समस्त परिलाभ ‘राजस्थान जन-आधार’ कार्ड के माध्यम से ही देय हैं अतः इस हेतु आवश्यक तकनीकी प्रक्रिया एवं सुविधा सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाइन मॉड्यूल और रिपोर्ट्स के निर्माण में तकनीकी सपोर्ट दिया जायेगा।
  3. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई नवीनतम सूचनाओं के आधार पर समय-समय पर मॉड्यूल में आवश्यक अपडेटेशन एवं उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करना।
  4. NIC टीम, ओजस पोर्टल, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान से समन्वय कर API निर्माण एवं अन्य आवश्यक तकनीकी सुविधा उपलब्ध करवाने का दायित्व निर्वहन करेगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए

  1. लाडो प्रोत्साहन योजना हेतु प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग है। अतः महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा योजना की तृतीय एवं उत्तरवर्ती किश्तों के भुगतान हेतु निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान की मांग के आधार पर समय-समय पर बजट राशि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवाये गये बजट हेड में हस्तांतरित करेगा।
  2. योजना के सम्बन्ध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग से चाही जाने वाली सभी सूचनाओं के प्रारूप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के माध्यम से शाला दर्पण प्रकोष्ठ-जयपुर को उपलब्ध करवाये जायेंगे।

शाला दर्पण प्रकोष्ठ–जयपुर के लिए

  1. शाला दर्पण प्रकोष्ठ-जयपुर द्वारा उपर्युक्त मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से प्राप्त होने वाले फ्लो एवं प्रारूपों के अनुसार NIC शाखा से समन्वय कर आवश्यक मॉड्यूल निर्माण तथा परीक्षण उपरांत निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान को उपलब्ध करवाया जायेगा और जिसके अंतिमीकरण के पश्चात उसे लाइव करवाया जायेगा।
  2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची के अनुसार विभागीय अधिकारियों को एक्सेस हेतु लॉगिन आई.डी. उपलब्ध करवाना।
  3. समय-समय पर मॉड्यूल में आवश्यक अपडेटेशन करवाना।
  4. मॉड्यूल के सम्बन्ध में आवश्यक प्रशिक्षण कार्यशालाओं/वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि का आयोजन एवं उपयोगकर्ताओं का आमुखीकरण करना।

9. योजना की तृतीय एवं उत्तरवर्ती किश्तों के भुगतान की चरणबद्ध प्रक्रिया

  1. बालिका/बालिका के मातापिता/अभिभावक द्वारा PCTS ID, जनआधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रति विद्यालय को प्रस्तुत करना।
  2. विद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि करना।
  3. PEEO/UCEEO अपनी आईडी पर प्राप्त आवेदनों को गहन परीक्षण उपरांत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों एवं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के सही आवेदनों को सीधे जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सही आवेदनों को सीधे जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा को अग्रेषित करेंगे।
  4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच करना, पात्र आवेदनों की ऑनलाइन भुगतान स्वीकृति तैयार करना, त्रुटिपूर्ण आवेदन आक्षेप के साथ विद्यालय को ऑनलाइन ही रिवर्ट करना, भुगतान स्वीकृति जारी करना एवं आवश्यकता अनुसार निदेशालय माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को बजट मांग प्रस्तुत करना, भुगतान स्वीकृतियों के अनुसार जनआधार के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही करना।
  5. निदेशालय द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग से आवश्यकता अनुसार बजट प्राप्त करना, योजना हेतु आवश्यक प्रारूप उपलब्ध करवाना, योजना के आवेदन के संबंध में समय-सारणी जारी करना, विद्यालयों और कार्यालयों के लिए दिशा-निर्देश जारी करना।

सरल भाषा में समझें: लाडो प्रोत्साहन योजना में पैसा कब और कैसे मिलेगा?

लाडो प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका जन्म को प्रोत्साहन, बालिका शिक्षा में ठहराव, स्वास्थ्य सुरक्षा और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। योजना में सहायता राशि केवल एक बार जन्म पर नहीं, बल्कि बालिका के जीवन के महत्वपूर्ण चरणों पर दी जाती है—जन्म, टीकाकरण, कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 10, कक्षा 12 और स्नातक/21 वर्ष की आयु।

सरल नियम:

बालिका का डेटा पहले स्वास्थ्य विभाग के PCTS/OJAS system से शुरू होता है। जब वही बालिका विद्यालय में कक्षा 1, 6, 10 या 12 में प्रवेश लेती है, तो उसका PCTS ID/जनआधार विवरण शाला दर्पण पर मिलान कर आगे की किश्तों का भुगतान किया जाता है।

लाडो प्रोत्साहन योजना की 7 किश्तें: पूरी तालिका

किश्त कब मिलेगी? राशि मुख्य विभाग/माध्यम मुख्य दस्तावेज/डेटा
पहली पंजीकृत/अधिकृत चिकित्सा संस्थान में बालिका के जन्म पर ₹2,500 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जनआधार, बैंक विवरण, PCTS/OJAS data
दूसरी 9–12 माह तक के समस्त टीकाकरण पूर्ण होने पर ₹2,500 PCTS/OJAS टीकाकरण data, मातृ-शिशु स्वास्थ्य/ममता कार्ड
तीसरी कक्षा 1 में प्रवेश पर ₹4,000 शाला दर्पण / स्कूल शिक्षा विभाग PCTS ID, जनआधार, बैंक पासबुक
चौथी कक्षा 6 में प्रवेश पर ₹5,000 शाला दर्पण / स्कूल शिक्षा विभाग विद्यालय प्रवेश data
पांचवीं कक्षा 10 में प्रवेश पर ₹11,000 शाला दर्पण / स्कूल शिक्षा विभाग विद्यालय प्रवेश data
छठी कक्षा 12 में प्रवेश पर ₹25,000 शाला दर्पण / स्कूल शिक्षा विभाग विद्यालय प्रवेश data
सातवीं स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष पूर्ण होने पर ₹1,00,000 उच्च शिक्षा विभाग स्नातक/आयु से संबंधित दस्तावेज
कुल अधिकतम राशि ₹1,50,000 DBT / Jan Aadhaar linked payment system

SVG Chart: 7 किश्तों की Timeline

लाडो प्रोत्साहन योजना: 7 किश्तों की Timeline कुल अधिकतम सहायता: ₹1,50,000 | DBT / Jan Aadhaar linked payment 1 जन्म ₹2,500 पंजीकृत चिकित्सा संस्थान 2 9–12 माह ₹2,500 टीकाकरण पूर्ण 3 कक्षा 1 ₹4,000 विद्यालय प्रवेश 4 कक्षा 6 ₹5,000 विद्यालय प्रवेश 5 कक्षा 10 ₹11,000 विद्यालय प्रवेश 6 कक्षा 12 ₹25,000 विद्यालय प्रवेश 7 स्नातक + 21 वर्ष ₹1,00,000 उच्च शिक्षा विभाग

SVG Flow Chart: भुगतान की चरणबद्ध प्रक्रिया

तृतीय से छठी किश्त: Shala Darpan Payment Flow PCTS ID + Jan Aadhaar + School Admission Data → Verification → Payment Approval → DBT माता-पिता/अभिभावक PCTS ID, जनआधार, बैंक पासबुक विद्यालय को दें विद्यालय/संस्था प्रधान शाला दर्पण पर ऑनलाइन प्रविष्टि PEEO/UCEEO गहन परीक्षण और अग्रेषण DEO HQ आवेदन जांच भुगतान स्वीकृति Pay Manager / Treasury बिल तैयार कोषालय को अग्रेषित Jan Aadhaar DBT बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान त्रुटिपूर्ण आवेदन? आक्षेप सहित विद्यालय को online revert → सुधार → पुनः अग्रेषण

विद्यालय/संस्था प्रधान के लिए Practical Checklist

  1. विद्यालय में एक शिक्षक/शिक्षिका को लाडो प्रोत्साहन योजना प्रभारी नामित करें।
  2. कक्षा 1, 6, 10 और 12 में प्रवेश लेने वाली पात्र बालिकाओं की सूची तैयार करें।
  3. माता-पिता/अभिभावक से PCTS ID, जनआधार कार्ड और बैंक पासबुक की प्रति प्राप्त करें।
  4. बालिका का नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि और school admission record मिलाएं।
  5. शाला दर्पण/PSP portal पर उपलब्ध Lado Protsahan module में सही entry करें।
  6. Submit से पहले सभी entries दोबारा जांचें; SOP के अनुसार update/delete की सुविधा final submit से पहले रहती है।
  7. Application को PEEO/UCEEO के माध्यम से निर्धारित DEO HQ को अग्रेषित करें।
  8. आक्षेप आने पर आवश्यक दस्तावेज/डेटा सुधारकर पुनः निर्धारित समय में अग्रेषित करें।
  9. CBEO/DEO द्वारा मांगी गई report या verification समय पर उपलब्ध करवाएं।
  10. विद्यालय स्तर पर योजना से संबंधित register/file और online acknowledgement सुरक्षित रखें।

किस स्तर पर किसकी जिम्मेदारी है?

स्तर मुख्य जिम्मेदारी Reader के लिए आसान अर्थ
माता-पिता/अभिभावक PCTS ID, जनआधार, बैंक पासबुक देना बिना सही ID और बैंक विवरण के भुगतान प्रक्रिया अटक सकती है।
विद्यालय/संस्था प्रधान ऑनलाइन प्रविष्टि और record verification योजना की entry स्कूल से शुरू होती है।
PEEO/UCEEO गहन परीक्षण और अग्रेषण गलत आवेदन आगे नहीं भेजना, सही आवेदन DEO को भेजना।
CBEO Monitoring और reporting क्षेत्र के विद्यालयों में 100% eligible entries सुनिश्चित करना।
DEO HQ जांच, भुगतान स्वीकृति, bill process भुगतान स्वीकृति और Pay Manager/treasury प्रक्रिया।
Directorate Bikaner Budget demand, module finalization, directions राज्य स्तर पर संचालन और बजट व्यवस्था।
NIC / Shala Darpan Cell Module, reports, API और technical support Portal को चलाने और data integration की तकनीकी जिम्मेदारी।
महिला एवं बाल विकास विभाग Administrative department और budget योजना का प्रशासनिक/बजट स्तर।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • PCTS ID / Unique ID
  • राजस्थान जनआधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • विद्यालय प्रवेश record
  • पूर्व किश्त/भुगतान ID, जहां उपलब्ध हो
  • टीकाकरण data / मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड / ममता कार्ड, जहां लागू हो
  • स्नातक/आयु संबंधी दस्तावेज अंतिम किश्त के लिए

सबसे अधिक होने वाली गलतियां और समाधान

गलती प्रभाव समाधान
PCTS ID गलत देना बालिका का record track नहीं होगा Health record/ममता कार्ड से ID मिलाएं
जनआधार/बैंक data mismatch DBT payment fail/hold हो सकता है जनआधार और बैंक खाते का data पहले update करें
गलत class admission entry गलत किश्त claim हो सकती है Admission register और Shala Darpan record मिलाएं
Final submit से पहले जांच नहीं आवेदन revert/objection में जा सकता है Institution head और scheme incharge से double verification करवाएं
आक्षेप का समय पर निस्तारण नहीं भुगतान delay PEEO/UCEEO/DEO login remarks नियमित देखें

FAQ: लाडो प्रोत्साहन योजना और शाला दर्पण भुगतान प्रक्रिया

Q1. लाडो प्रोत्साहन योजना में कुल कितनी राशि मिलती है?

पात्र लाभार्थी बालिका को अधिकतम ₹1.50 लाख तक की राशि 7 किश्तों में DBT के माध्यम से मिलती है।

Q2. योजना कब से लागू है?

SOP/Guidelines के अनुसार योजना दिनांक 01.08.2024 से लागू की गई है।

Q3. स्कूल शिक्षा विभाग कौन-कौनसी किश्तों की कार्यवाही करेगा?

स्कूल शिक्षा विभाग केवल तृतीय से छठी किश्त तक की भुगतान कार्यवाही शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से करेगा।

Q4. तीसरी किश्त कब मिलेगी?

तीसरी किश्त राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर देय है।

Q5. चौथी, पांचवीं और छठी किश्त कब मिलेगी?

चौथी किश्त कक्षा 6 में प्रवेश पर, पांचवीं किश्त कक्षा 10 में प्रवेश पर और छठी किश्त कक्षा 12 में प्रवेश पर देय है।

Q6. क्या तीसरी किश्त के लिए अलग आवेदन करना होगा?

SOP के अनुसार कक्षा 1, 6, 10 और 12 में प्रवेश के समय पूर्व किश्तों की ID/PCTS ID के आधार पर विद्यालय के माध्यम से प्रक्रिया होगी; माता-पिता से अलग से कोई अनावश्यक पृथक आवेदन नहीं करवाया जाएगा।

Q7. कौन-कौनसे दस्तावेज स्कूल को देने होंगे?

मुख्य रूप से PCTS ID, जनआधार कार्ड और बैंक पासबुक की प्रति विद्यालय को देनी होगी। विद्यालय प्रवेश record और अन्य उपलब्ध data का मिलान शाला दर्पण पर किया जाएगा।

Q8. क्या निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय की बालिका को लाभ मिलेगा?

हाँ, SOP में राजकीय विद्यालयों के साथ राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 1, 6, 10 और 12 में प्रवेश लेने पर संबंधित किश्तों का प्रावधान दिया गया है।

Q9. अगर किसी किश्त का लाभ नहीं लिया गया तो क्या अगली किश्त मिलेगी?

योजना की प्रथम दो किश्तों का लाभ लेने के बाद किसी चरण में किसी किश्त का लाभ नहीं लिए जाने की स्थिति में पात्रता पूर्ण करने वाली बालिका को अगली किश्त का लाभ दिया जा सकेगा।

Q10. क्या तीसरी और आगे की किश्तों के लिए संतान संख्या की सीमा है?

SOP में तीसरी एवं आगे की किश्तों के लिए संतान की संख्या की सीमा का कोई बंधन नहीं रखा गया है।

Q11. भुगतान किस माध्यम से होगा?

भुगतान DBT के माध्यम से, जनआधार linked व्यवस्था के आधार पर संबंधित बैंक खाते में किया जाएगा।

Q12. आवेदन में गलती हो जाए तो क्या होगा?

त्रुटिपूर्ण आवेदन संबंधित स्तर से आक्षेप सहित विद्यालय को ऑनलाइन revert किया जा सकता है। विद्यालय आवश्यक पूर्ति कर पुनः निर्धारित प्रक्रिया में अग्रेषित करेगा।

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निष्कर्ष

लाडो प्रोत्साहन योजना केवल आर्थिक सहायता योजना नहीं है, बल्कि यह बालिका के जन्म से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्यालयी ठहराव और उच्च शिक्षा तक एक structured support system है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से तृतीय से छठी किश्तों की online प्रक्रिया लागू होने से विद्यालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सही PCTS ID, जनआधार, बैंक विवरण और समय पर विद्यालयी entry इस योजना की सफलता की मूल कुंजी है।

महत्वपूर्ण अस्वीकरण:

यह लेख SOP/सरकारी सूचना को सरल भाषा में समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी भुगतान, स्वीकृति, आक्षेप निस्तारण या विभागीय कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग द्वारा जारी नवीनतम आदेश, शाला दर्पण portal पर उपलब्ध निर्देश और official circular को ही अंतिम माना जाए।

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