निजी विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश | पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म और अभिभावक अधिकार
विषय सूची
पाठ्य पुस्तकें एवं शिक्षण सामग्री:
निजी विद्यालय अपने संबद्ध बोर्ड (CBSE, RBSE आदि) के नियमों और उपनियमों का पालन करते हुए केवल अनुमोदित पाठ्यक्रम की पुस्तकें ही उपयोग करेंगे।
- पुस्तकों की सूची (लेखक, प्रकाशक और मूल्य सहित) सत्र आरंभ होने से कम से कम एक माह पूर्व विद्यालय के नोटिस बोर्ड अथवा वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए।
- अभिभावक और विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार खुले बाजार से पुस्तकें खरीद सकें — यह सुनिश्चित किया जाए।
यूनिफॉर्म एवं अन्य आवश्यक सामग्री:
- विद्यार्थी एवं अभिभावक खुले बाजार से यूनिफॉर्म, टाई, जूते, कॉपी आदि खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- विद्यालय द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म कम से कम 5 वर्षों तक अपरिवर्तित रहेगी।
निषेधात्मक नियम:
- शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नहीं किया जाएगा।
- किसी विशेष दुकान से सामग्री खरीदने का दबाव नहीं डाला जाएगा।
- विद्यालय परिसर में सामग्री की बिक्री हेतु अभिभावकों या विद्यार्थियों पर दबाव नहीं डाला जाएगा।
उपलब्धता सुनिश्चित करना:
निजी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि:
- पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म कम से कम तीन अलग-अलग विक्रेताओं के यहां उपलब्ध हों।
- सभी आवश्यक सामग्रियाँ समय पर और उचित मूल्य पर उपलब्ध हों।
📌 सुझाव:
यदि आपके बच्चे के विद्यालय में इन निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है तो स्थानीय शिक्षा अधिकारी से शिकायत करें या जिला शिक्षा कार्यालय से संपर्क करें।
डिस्क्लेमर:
यह जानकारी सरकारी दिशा-निर्देशों एवं जनहित में प्रसारित सूचनाओं पर आधारित है। किसी भी प्रकार की अद्यतन सूचना के लिए संबंधित शिक्षा विभाग या विद्यालय प्रशासन से संपर्क करें।
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