Child Care Leave (CCL) for teachers of Rajasthan government - Complete Master Guide and Quiz PDF

राजस्थान सरकार के शिक्षकों हेतु चाइल्ड केयर लीव (CCL) – सम्पूर्ण मास्टर गाइड एवं प्रश्नोत्तरी PDF

चाइल्ड केयर लीव (CCL) – मुख्य बिंदु

  • पात्रता: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मचारी।
  • अवधि: पूरी सेवा अवधि में अधिकतम 730 दिन (2 वर्ष)।
  • बच्चों की सीमा: अधिकतम दो बच्चों के लिए मान्य।
  • उद्देश्य: बच्चों की देखभाल, बीमारी, परीक्षा आदि में सहयोग हेतु।
  • वेतन: अवकाश से पूर्व मिलने वाला पूरा वेतन देय।
  • लचीलापन: एक से अधिक बार में लिया जा सकता है।
  • लीव अकाउंट से कटौती नहीं: यह नियमित अवकाश से अलग होता है।
  • LTC मान्य नहीं: CCL के दौरान LTC नहीं लिया जा सकता।
  • स्पेल की सीमा: अधिकतम 3 बार में ही लिया जा सकता है।
  • न्यूनतम अवधि: हर बार कम से कम 30 दिन का होना चाहिए।
  • अखिल भारतीय सेवाओं पर लागू: AIS कर्मियों को भी मान्य।
  • तीसरा वर्ष: 'Leave Not Due' के रूप में विशेष परिस्थिति में अनुमत।

भाग 1: CCL का परिचय और मूलभूत नियम

क्या है चाइल्ड केयर लीव (CCL)?
चाइल्ड केयर लीव (CCL) एक विशेष प्रकार का अवकाश है जो महिला एवं एकल पुरुष कर्मचारियों को उनके बच्चों की देखभाल हेतु प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य कार्य और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना है।

पात्रता (Eligibility):

  • महिला कर्मचारी या एकल पुरुष कर्मचारी
  • केवल पहले दो जीवित बच्चों के लिए मान्य
  • सामान्य बच्चों के लिए अधिकतम आयु सीमा 18 वर्ष
  • यदि बच्चा 40% या अधिक दिव्यांग हो तो आयु सीमा 22 वर्ष तक

CCL की अवधि:

  • कुल सेवा काल में अधिकतम 730 दिन (2 वर्ष)
  • प्रथम 365 दिन: पूर्ण वेतन सहित
  • अगले 365 दिन: 80% वेतन

उपयोग की सीमा:

  • एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार (spell)
  • एक बार में न्यूनतम 5 दिन और अधिकतम 30 दिन

स्वीकृति का अधिकार:

  • 120 दिन तक: आहरण और वितरण अधिकारी
  • 120 दिन से अधिक: विभागाध्यक्ष

भाग 2: आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

आवेदन कैसे करें:

  1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें
  2. आवेदन में स्पष्ट रूप से कारण और दिनांक दर्शाएँ
  3. नियत अधिकारी को अग्रेषित करें
  4. स्वीकृति मिलने पर सेवा पुस्तिका में इंद्राज कराना अनिवार्य है

आवश्यक दस्तावेज:

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • निर्भरता प्रमाण पत्र (दिव्यांग बच्चे के लिए)
  • परीक्षा/बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि कारण हो)

आवेदन का प्रारूप:

प्रति,
श्रीमान प्रधानाचार्य,
________ विद्यालय

विषय: चाइल्ड केयर लीव हेतु आवेदन

महोदय,
सविनय निवेदन है कि मैं (नाम), (पद), अपने बच्चे की देखभाल हेतु दिनांक ___ से ___ तक कुल ___ दिन की CCL प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें।

सादर,
(नाम)
दिनांक:

भाग 3: नियम, प्रतिबंध और विशेष स्थितियाँ

  • यह अवकाश उपार्जित अवकाश (PL) की तरह माना जाएगा
  • इंद्राज समय पर सेवा पुस्तिका में होना चाहिए
  • CCL स्वीकृति प्रशासनिक आवश्यकताओं पर निर्भर है
  • परिवीक्षा काल में सामान्यतः CCL स्वीकृत नहीं होती
  • यदि स्वीकृत की जाती है तो उतने दिन परिवीक्षा आगे बढ़ती है
  • 40% या अधिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए आयु सीमा 22 वर्ष
  • दिव्यांग संतान के लिए निर्भरता प्रमाण पत्र आवश्यक
  • एक संस्था में एक समय में 20% से अधिक कर्मचारियों को CCL नहीं

भाग 4: निष्कर्ष और शिक्षक हेतु सुझाव

चाइल्ड केयर लीव एक अत्यंत संवेदनशील एवं सहानुभूतिपूर्ण सुविधा है, जो कर्मचारी को पारिवारिक जिम्मेदारियाँ निभाने का अवसर देती है। उचित समय पर, नियमानुसार और आवश्यक दस्तावेजों के साथ किया गया आवेदन, स्वीकृति की संभावना को बढ़ा देता है।

महत्वपूर्ण बातें:

  • CCL कोई अधिकार नहीं है, यह स्वीकृति पर आधारित है
  • CCL के दौरान रविवार, अन्य छुट्टियाँ भी गिनी जाती हैं
  • CCL के साथ अन्य कोई अवकाश नहीं लिया जा सकता
  • CCL हेतु अलग से खाता संचालित किया जाता है

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राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव (CCL) – संपूर्ण मार्गदर्शिका

राजस्थान सरकार ने महिला कर्मचारियों एवं एकल पुरुष कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव (CCL) की सुविधा प्रदान की है, ताकि वे अपने बच्चों की देखभाल सुचारु रूप से कर सकें। यह अवकाश कार्य-जीवन संतुलन को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस लेख में हम राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित CCL नियमों को सरल भाषा में समझेंगे।

क्या है चाइल्ड केयर लीव (CCL)?

चाइल्ड केयर लीव एक विशेष प्रकार का अवकाश है जो महिला कर्मचारियों एवं एकल पुरुष कर्मचारियों को उनके बच्चों की देखभाल के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है – कर्मचारी को परिवार और विशेषकर बच्चों की परवरिश के दौरान पूर्ण सहयोग देना।

पात्रता (Eligibility)

  • यह अवकाश महिला कर्मचारी और एकल पुरुष कर्मचारी को दिया जाता है।
  • यह सुविधा केवल पहले दो जीवित बच्चों के लिए मान्य है।
  • बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए।
  • यदि बच्चा दिव्यांग (40% या अधिक) है, तो आयु सीमा 22 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

कुल अवकाश की अवधि

  • पूरे सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन (2 वर्ष) तक CCL ली जा सकती है।
  • प्रथम 365 दिन पर पूरा वेतन देय होता है।
  • अगले 365 दिन पर 80% वेतन दिया जाता है।

आवेदन प्रक्रिया

  • कर्मचारी को पूर्व सूचना देकर निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होता है।
  • एक बार में न्यूनतम 5 दिन का अवकाश अनिवार्य है।
  • CCL तभी स्वीकृत की जाएगी जब विभागीय आवश्यकता प्रभावित न हो।

⚠️ महत्वपूर्ण बिंदु

  1. CCL कोई अधिकार नहीं, यह स्वीकृति पर निर्भर है।
  2. परिवीक्षा काल में सामान्यतः CCL स्वीकृत नहीं होती। यदि दी जाए तो उतनी अवधि से परिवीक्षा बढ़ेगी।
  3. CCL के दौरान आने वाले रविवार, अवकाश आदि गिने जाएंगे
  4. CCL के लिए अलग खाता संचालित किया जाता है – इसे अन्य अवकाशों में नहीं जोड़ा जाएगा।
  5. एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार (spell) में ली जा सकती है।

आवश्यक दस्तावेज़

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • निर्भरता प्रमाण पत्र (दिव्यांग बच्चे के मामले में)
  • विद्यालय की परीक्षा/बीमारी संबंधी दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)

नियोजन के दृष्टिकोण से

  • कार्यालय या विद्यालय में एक समय में कुल कर्मचारियों के 20% से अधिक को CCL स्वीकृत नहीं की जा सकती।
  • विभागाध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है कि अवकाश से कार्य प्रभावित नहीं होगा

किस स्थिति में CCL लिया जा सकता है?

  • बच्चे की बीमारी की स्थिति में
  • परीक्षा की तैयारी या शैक्षणिक आवश्यकता में
  • विशेष संवेदनशील पारिवारिक परिस्थितियों में

✅ निष्कर्ष

चाइल्ड केयर लीव एक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण नीति है जो महिला एवं एकल पुरुष कर्मचारियों को परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को निभाने का अवसर देती है। इस अवकाश के सही और न्यायोचित उपयोग से परिवार और नौकरी दोनों में संतुलन बनाए रखना संभव हो पाता है।

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Child Care Leave (CCL) – Key Points

  • Eligibility: Female employees with children under 18 years.
  • Duration: 730 days (2 years) during entire service.
  • Children Covered: For up to 2 minor children only.
  • Purpose: For care during sickness, exams, upbringing etc.
  • Salary: Full pay as drawn before going on leave.
  • Flexibility: Can be availed in more than one spell.
  • Not debited: Not counted against regular leave account.
  • Not for LTC: Leave Travel Concession not allowed during CCL.
  • Spell Limit: Max 3 spells allowed.
  • Minimum Duration: Each spell should be at least 30 days.
  • AIS Applicable: Applies to All India Services as well.
  • Optional 3rd year: Can be allowed as 'leave not due' if needed.

Child Care Leave (CCL) According to Rajasthan Government Rules – A Comprehensive Guide

Introduction

Child Care Leave (CCL) is an essential benefit provided to female employees and single male employees working under the Rajasthan Government. This leave is specifically designed to help employees balance their work-life responsibilities, especially when it comes to caring for their children. In this detailed guide, we will explore everything there is to know about Child Care Leave, including its eligibility criteria, duration, application process, and much more, all in accordance with Rajasthan Government’s regulations.

1. What is Child Care Leave (CCL)?

Child Care Leave (CCL) is a specific leave entitlement that allows female employees and single male employees to take time off from work to care for their children. It is a step towards achieving a balance between professional life and family responsibilities. The leave can be used to care for a child’s health, education, or overall well-being.

2. Key Features of Child Care Leave

Here are some key features of the Child Care Leave policy:

  • Eligibility: CCL is available to female employees and single male employees who have children.
  • Leave Duration: Employees can avail up to 730 days of CCL during their entire career, which is broken down into specific provisions.
  • Full Pay Leave: For the first 365 days, CCL is granted at full pay.
  • 80% Pay Leave: The next 365 days are granted at 80% of the basic salary.
  • Multiple Uses: CCL can be used in separate spells as per the employee’s needs.
  • Disabled Child Benefit: CCL also extends to employees with disabled children, where the maximum age of the child can go up to 22 years instead of 18 years.

3. Eligibility Criteria for CCL in Rajasthan

To avail CCL under the Rajasthan Government rules, the following eligibility criteria must be met:

3.1. Female Employees

  • Children’s Age: CCL is applicable only for female employees who have children aged below 18 years. In the case of a disabled child, the age limit is extended to 22 years.
  • Number of Children: The leave applies to the first two children of the employee.

3.2. Single Male Employees

  • Single male employees can avail CCL only if they are responsible for raising children on their own, especially in the case of a single parent.

4. Duration of Child Care Leave (CCL)

The Rajasthan Government allows employees to take up to 730 days (2 years) of Child Care Leave during their entire service period. This can be taken in multiple spells, as follows:

4.1. Full Pay Leave

For the first 365 days, the leave will be granted at full pay, i.e., the employee will receive their entire basic salary along with other applicable allowances.

4.2. 80% Pay Leave

For the next 365 days, CCL will be granted at 80% of the employee’s pay.

4.3. Extension Beyond 730 Days

If an employee requires more than 730 days, it may be considered based on the employee’s circumstances, but the grant of leave beyond this is at the discretion of the concerned authorities.

9. Important Guidelines for CCL in Rajasthan

  • Minimum Leave Duration: CCL should be taken for at least 5 days in a single spell.
  • Maximum Leave Duration: No single spell of CCL should exceed 30 days.
  • Multiple Spells: CCL can be taken in multiple spells, but the total duration cannot exceed the prescribed limit of 730 days.

10. Conclusion

Child Care Leave (CCL) is an important and progressive policy for employees who need time off to care for their children. The Rajasthan Government’s provision for CCL ensures that employees can manage both their professional and personal lives effectively. By offering this leave, the government not only supports the welfare of the employee but also contributes to the overall development of the family.

© Sarkari Service Prep™ | English Guide on Rajasthan CCL Policy

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राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार बालक देखभाल अवकाश (Child Care Leave) – महत्वपूर्ण तथ्य

राजस्थान सेवा नियम 1951 में नया नियम 103C जोड़ा गया है, जिसके तहत बालक देखभाल अवकाश (Child Care Leave - CCL) महिला एवं एकल पुरुष कर्मचारियों को उपलब्ध कराया गया है।

मुख्य तथ्य:

  • महिला/एकल पुरुष कर्मचारियों को 730 दिन (2 वर्ष) की अवधि के लिए CCL देय है।
  • बालक की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। दिव्यांगता (40% या अधिक) के मामलों में 22 वर्ष तक की आयु मान्य है।
  • पहले 365 दिन के लिए पूर्ण वेतन और अगले 365 दिन के लिए 80% वेतन देय होगा।
  • यह अवकाश अन्य अवकाशों के साथ संयुक्त किया जा सकता है।
  • आवेदन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही किया जाना होगा।
  • यह अधिकार नहीं बल्कि स्वीकृति-आधारित अवकाश है।
  • अनाधिकृत अनुपस्थिति वाले कार्मिकों को यह अवकाश नहीं मिलेगा।
  • विशेष परिस्थिति में अन्य उपलब्ध अवकाशों को भी CCL में परिवर्तित किया जा सकता है।
  • इसका अलग खाता संचालित किया जाएगा और सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि अनिवार्य होगी।
  • विभागीय कार्य प्रभावित न हो, इस शर्त पर ही CCL स्वीकृत होगा।

विशेष नियम:

  • CCL एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम तीन बार ली जा सकती है।
  • यदि अवकाश दो कैलेंडर वर्षों को कवर करता है, तो उसे उस वर्ष में गिना जाएगा जिसमें शुरू हुआ
  • एक बार में 5 दिन से कम CCL नहीं ली जा सकती।
  • परिवीक्षार्थियों को यह अवकाश देय नहीं है। यदि लिया जाए तो उतने दिन परिवीक्षा बढ़ेगी।
  • यह अवकाश उपार्जित अवकाश की तरह माना जाएगा।
  • रविवार, सार्वजनिक अवकाश आदि की गणना CCL में की जाएगी।
  • विकलांग बच्चों हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकृति दी जाएगी।

विशेष परिस्थितियाँ जहां यह अवकाश मिल सकता है:

  • बच्चों की बीमारी पर, डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर।
  • परीक्षा की तैयारी हेतु।
  • यदि बच्चा छात्रावास में रहता है तो देखभाल की आवश्यकता का प्रमाण देना आवश्यक है।

सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि:

निर्धारित प्रपत्र चिपका कर कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में बालक देखभाल अवकाश की प्रविष्टि की जाएगी तथा उसकी अवधि का अंकन भी अनिवार्य होगा।

वित्त विभाग अधिसूचना अनुसार बदलाव:

वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा अधिसूचना सं. एफ.1(6) एफडी/ नियम/ 20 यू, दिनांक 31.07.2020 को CCL नियमों में संशोधन किया गया, जिसमें एकल पुरुष कर्मचारियों को भी यह सुविधा दी गई।

मुख्य बिंदु:

  • 730 दिन की CCL महिला एवं एकल पुरुष दोनों को सेवा अवधि में देय है।
  • पहले 365 दिन – 100% वेतन, अगले 365 दिन – 80% वेतन।
  • प्रत्येक बार कम से कम 5 दिन की CCL आवश्यक है।

© Sarkari Service Prep™ | यह लेख Rajasthan Service Rules के अनुसार Child Care Leave को स्पष्ट रूप से समझाने हेतु है।

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