IFMS 3.0 से सेवानिवृत्ति अवकाश नकदीकरण
- सेवानिवृत्ति पर देय लीव एन्केशमेन्ट (LE) एवं लीव एन्केशमेन्ट एरियर बिल अब आई.एफ.एम.एस. 3.0 के माध्यम से बनेंगे।
- यह नियम 20 जून 2025 के बाद प्रभावी होगा।
- 20 जून 2025 के बाद पे-मैनेजर पर LE बिल बनाने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।
- वर्तमान में आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर वेतन बिलों के अलावा 13 अन्य प्रकार के बिल भी बनाए जा सकते हैं (सूची ऊपर दी गई है)।
- तकनीकी सहायता के लिए हेल्प डेस्क नम्बर और ईमेल आईडी प्रदान किए गए हैं।
राजस्थान शिक्षा विभाग आदेश
विषय: राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर देय लीव एन्केशमेन्ट (LE) एवं लीव एन्केशमेन्ट एरियर (arrear) बिल आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर बनाये जाने की सुविधा प्रारम्भ होने के सम्बन्ध में।
महोदय,
विषयान्तर्गत राज्य कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पर देय लीव एन्केशमेन्ट (LE) एवं लीव एन्केशमेन्ट एरियर के भुगतान हेतु बिल बनाये जाने की सुविधा आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर विकसित कर लागू की जा रही है, जिसके कारण दिनांक 20.06.2025 के बाद LE एवं LE एरियर के समस्त बिल आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर ही बनाये जाने अनिवार्य है। पे-मैनेजर पर दिनांक 20.06.2025 के बाद LE बिल बनाये जाने की सुविधा को बंद किया जा रहा है। वर्तमान में आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर कार्मिकों के वेतन बिलों के अलावा निम्नलिखित बिल भी बनाये जाने की सुविधा उपलब्ध है :-
- Salary Arrear bill
- DA Arrear bill
- Fixed Pay Leave/Partial Pay bill
- Salary with child care leave
- Surrender/Surrender Arrear bill
- SIPF related claims bills
- Assistance allowance bill
- SNA-SPARSH - Salary bill
- Re-Appointment (Fixation) bills
- Earned and Pending Old Bonus bill
- ME bill related to Employees
- Correction advice bill for e-Kuber rejected transaction
- Incentive bill
उपरोक्त प्रक्रियाओं से संबंधित यूजर मैनुअल भी आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर उपलब्ध है तथा किसी भी तकनीकी सहायता के लिए हेल्प डेस्क नम्बर 0141-2924794 / 2924795 तथा ई-मेल employeehelpdesk.ifms@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है। अतः तद्नुसार अधीनस्थ कार्यालयों / आहरण वितरण अधिकारियों को अवगत कराने का अनुरोध है।
भवदीय
(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- सेवानिवृत्ति पर लीव एन्केशमेन्ट (अवकाश नकदीकरण) बिल अब किस माध्यम से बनेंगे?
- सेवानिवृत्ति पर देय लीव एन्केशमेन्ट (LE) एवं लीव एन्केशमेन्ट एरियर बिल अब आई.एफ.एम.एस. 3.0 के माध्यम से बनेंगे।
- यह नया नियम कब से लागू होगा?
- यह नया नियम दिनांक 20 जून 2025 के बाद से लागू होगा।
- क्या 20 जून 2025 के बाद पे-मैनेजर पर लीव एन्केशमेन्ट बिल बनाना संभव होगा?
- नहीं, दिनांक 20 जून 2025 के बाद पे-मैनेजर पर LE बिल बनाने की सुविधा को बंद कर दिया जाएगा।
- वर्तमान में आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर वेतन बिलों के अलावा और कौन-कौन से बिल बनाए जा सकते हैं?
- वर्तमान में आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर वेतन बिलों के अलावा निम्नलिखित बिल भी बनाए जा सकते हैं:
- सैलरी एरियर बिल (Salary Arrear bill)
- डीए एरियर बिल (DA Arrear bill)
- फिक्स्ड पे लीव/पार्टियल पे बिल (Fixed Pay Leave/Partial Pay bill)
- चाइल्ड केयर लीव के साथ सैलरी (Salary with child care leave)
- सरेंडर/सरेंडर एरियर बिल (Surrender/Surrender Arrear bill)
- एसआईपीएफ संबंधित दावा बिल (SIPF related claims bills)
- सहायता भत्ता बिल (Assistance allowance bill)
- एसएनए-स्पर्श - सैलरी बिल (SNA-SPARSH - Salary bill)
- पुनर्नियुक्ति (स्थिरीकरण) बिल (Re-Appointment (Fixation) bills)
- अर्जित और लंबित पुराना बोनस बिल (Earned and Pending Old Bonus bill)
- कर्मचारियों से संबंधित एमई बिल (ME bill related to Employees)
- ई-कुबेर अस्वीकृत लेनदेन के लिए सुधार सलाह बिल (Correction advice bill for e-Kuber rejected transaction)
- इंसेंटिव बिल (Incentive bill)
- यदि आई.एफ.एम.एस. 3.0 के उपयोग में कोई तकनीकी समस्या आती है तो किससे संपर्क किया जा सकता है?
- किसी भी तकनीकी सहायता के लिए हेल्प डेस्क नम्बर 0141-2924794 / 2924795 तथा ई-मेल employeehelpdesk.ifms@rajasthan.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।
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