👩💼 महिला सरकारी कर्मचारियों के उपनाम परिवर्तन का प्रावधान | Rajasthan Surname Change Rules (Rule 8A)
📅 आदेश दिनांक: 15 फरवरी 2018
📝 विभाग: वित्त विभाग (नियम शाखा), राजस्थान सरकार
🔖 आदेश संख्या: F.1(3)FD(Rules)/2017
🔍 उद्देश्य:
महिला सरकारी कर्मचारियों को विवाह, पुनर्विवाह, तलाक, पति की मृत्यु या अन्य कारणों से अपने उपनाम (Surname) में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। इस उद्देश्य से राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8A के अंतर्गत यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
📌 प्रमुख प्रावधान:
I. विवाह या पुनर्विवाह के कारण उपनाम में परिवर्तन:
- यदि महिला कर्मचारी उपनाम बदलना चाहती हैं, तो उन्हें अपनी नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को विवाह की सूचना के साथ औपचारिक रूप से आवेदन करना होगा।
- सेवा पुस्तिका (Service Book) में प्रविष्टि हेतु पति का नाम प्रस्तुत किया जा सकता है।
II. तलाक, पति की मृत्यु या अलगाव के कारण पूर्व उपनाम ग्रहण करना:
- ऐसी स्थिति में कर्मचारी को नियुक्तिकर्ता को वैवाहिक स्थिति में बदलाव की सूचना देनी होगी।
- पूर्व उपनाम को पुनः अपनाने हेतु औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।
📝 अन्य महत्वपूर्ण बातें:
- उपनाम बदलने या हटाने के लिए कोई निर्धारित फॉर्म नहीं है।
- अनुमति संबंधित नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी।
📎 निष्कर्ष:
यह आदेश महिला कर्मचारियों को सामाजिक बदलावों के अनुरूप अपने सरकारी रिकॉर्ड्स (जैसे सेवा पुस्तिका) में उपनाम परिवर्तन करने की सुविधा और अधिकार प्रदान करता है। यह प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और बिना किसी निर्धारित फॉर्म के आधारित है।
📚 स्रोत:
- राजस्थान वित्त विभाग आदेश संख्या F.1(3)FD(Rules)/2017
- राजस्थान सेवा नियम – नियम 8A
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