विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना: दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज
सन्दर्भ: श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर का परिपत्र क्रमांक-शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र/सेल-म्/विद्यार्थी दुर्घटना बीमा/2018-19 दिनांक-11.03.2020
📌 योजना का परिचय:
राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह योजना वर्ष 1996 से लागू है, जिसे सत्र 2011 में नवीनीकृत किया गया। योजना कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों पर लागू है।
🎯 उद्देश्य:
विद्यार्थियों की दुर्घटना में मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति की स्थिति में उनके माता-पिता या संरक्षक को बीमा लाभ उपलब्ध कराना।
👨🎓 विद्यार्थी की परिभाषा:
वह छात्र जो दुर्घटना के दिन किसी राजकीय विद्यालय की नामांकन पंजिका में दर्ज हो।
🧾 योजना के मुख्य बिंदु:
- योजना का संचालन: राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर (साधारण बीमा योजना)
- हर वर्ष 15 अगस्त को योजना का नवीनीकरण
- दुर्घटना की स्थिति में भुगतान पॉलिसी एवं बीमा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार
📝 आवश्यक दस्तावेज व दावा प्रक्रिया:
दुर्घटना की स्थिति में, नीचे दिए गए दस्तावेजों को विद्यार्थी/अभिभावक द्वारा संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित करवाकर संबंधित शिक्षा अधिकारी के माध्यम से राज्य बीमा विभाग को भेजना होता है:
- बीमा दावा प्रपत्र (राज्य बीमा विभाग द्वारा जारी)
- FIR की प्रति
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र
- दावेदार की बैंक पासबुक की प्रति
- बीमा योजना की फीस का चालान
सरल भाषा में समझिए: विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना क्या है?
राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए एक विशेष योजना शुरू की है, जिसका नाम है – विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। इस योजना का उद्देश्य है कि अगर किसी विद्यार्थी के साथ स्कूल में पढ़ाई के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जा सके।
📚 यह योजना कब से लागू है?
- यह योजना 1996 से राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में लागू की गई थी।
- साल 2011 में इसका नवीनीकरण किया गया।
👨🏫 योजना किस पर लागू होती है?
राज्य के सभी सरकारी स्कूलों (Class 1 से 12) में पढ़ने वाले विद्यार्थी इस योजना में आते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो वह इस योजना के तहत सुरक्षित है।
🎯 इस योजना का उद्देश्य क्या है?
अगर किसी विद्यार्थी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या कोई गंभीर चोट लगती है, तो उसके माता-पिता/अभिभावक को सरकार बीमा राशि देती है।
📌 योजना कैसे चलती है?
- इस योजना का संचालन करता है – राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर
- हर वर्ष 15 अगस्त को इसका नवीनीकरण होता है।
- अगर दुर्घटना होती है, तो बीमा की रकम उसी साल की बीमा पॉलिसी और सरकारी नियमों के अनुसार मिलती है।
📝 अगर दुर्घटना हो जाए तो क्या करना होता है?
अगर किसी विद्यार्थी के साथ दुर्घटना हो जाए, तो बीमा क्लेम करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स और प्रक्रिया होती है:
📄 जरूरी दस्तावेज:
- बीमा दावा फॉर्म (राज्य बीमा विभाग द्वारा जारी)
- FIR की कॉपी
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट (अगर मृत्यु हुई हो)
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- स्कूल प्रधान का प्रमाण पत्र
- अभिभावक की बैंक पासबुक की कॉपी
- बीमा शुल्क का चालान (जो स्कूल ने जमा कराया हो)
📬 कहां और कैसे भेजें?
ये सभी दस्तावेज स्कूल प्रधानाचार्य के माध्यम से ब्लॉक/जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे जाते हैं। फिर वे दस्तावेज राज्य बीमा विभाग के कार्यालय में जमा किए जाते हैं। जितनी जल्दी ये डॉक्युमेंट्स भेजे जाएंगे, उतनी जल्दी बीमा राशि मिलेगी।
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