Sarkari Service Prep™

स्वैच्छिक एवं अनिवार्य सेवा निवृत्ति नियम | Rajasthan CSR Rule 50 to 53 Explained

स्वैच्छिक एवं अनिवार्य सेवा निवृत्ति नियम | Rajasthan CSR Rule 50 to 53 Explained


स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति एवं अनिवार्य सेवा निवृत्ति

📌 महत्पूर्ण बिंदु : स्वैच्छिक एवं अनिवार्य सेवा निवृत्ति (Rule 50–53)

  • स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का प्रावधान 15 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी करने के बाद तीन माह पूर्व सूचना देकर किया जा सकता है।
  • नोटिस अवधि के समाप्त होने से पहले नियुक्ति अधिकारी इसे अस्वीकार भी कर सकता है।
  • जिन कर्मचारियों पर विभागीय जांच या मुख्य आरोप लंबित हों, वे स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति बिना राज्य सरकार की अनुमति के नहीं ले सकते।
  • लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु सेवा निवृत्ति लेने पर 3 माह की नोटिस अवधि स्वतः समाप्त मानी जाती है।
  • अदेय अवकाश (Leave Not Due) पर चल रहे कर्मचारी की सेवा निवृत्ति उसी दिनांक से मानी जाएगी जब वह छुट्टी पर गया हो।
  • अनिवार्य सेवा निवृत्ति लोकहित (Public Interest) में की जाती है — यह दण्ड नहीं मानी जाती।
  • इसके लिए कर्मचारी की 15 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा या 50 वर्ष की आयु (जो पहले पूरी हो) अनिवार्य है।
  • अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु 3 माह पूर्व नोटिस या वेतन/भत्तों के समतुल्य भुगतान अनिवार्य है।
  • इससे कर्मचारी को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पूर्ण रूप से अनुमन्य रहते हैं।
  • यह सेवा समाप्ति नहीं होती — बल्कि प्रशासनिक विवेक से किया गया निर्णय होता है।

1. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (नियम–50)

एक राज्य कर्मचारी जिसने 15 वर्ष की पेंशन योग्य (अर्हकारी) सेवा पूर्ण कर ली हो नियुक्ति अधिकारी को तीन माह का नोटिस देकर निर्धारित शर्तों के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर सकता है।

(क) सामान्य शर्तें

  1. उक्त सेवा निवृत्ति तीन माह की नोटिस अवधि समाप्ति के तुरंत बाद प्रभावी हो जाती है किन्तु नोटिस अवधि के समाप्त होने से पूर्व नियुक्ति अधिकारी को सेवा निवृत्ति की प्रार्थना को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है।
  2. ऐसे कर्मचारी जो निलम्बित हों या जिनके विरुद्ध गंभीर आरोप (Major Penalty) हेतु विभागीय जांच या न्यायिक जांच प्रस्तावित या सम्पन्न हो, को राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त नहीं की जा सकती।
  3. सेवा निवृत्ति हेतु दी गई नोटिस को नियुक्ति अधिकारी उचित कारणों से अस्वीकार कर सकता है।
  4. नियुक्ति अधिकारी प्रशासनिक असुविधा न होने की स्थिति में तीन माह से कम नोटिस को भी स्वीकार कर नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान कर सकता है। लोक सभा / विधान सभा / नगर पालिका / पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए यदि सेवानिवृत्ति ली जा रही हो तो तीन माह के नोटिस दिए जाने की शर्त को स्वतः ही समाप्त (waive) माना जायेगा।
  5. उक्त प्रकार की सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति दिनांक को अकार्य दिवस होने पर भी कार्य दिवस माना जाता है।
  1. यदि कोई कर्मचारी उक्त प्रकार की सेवानिवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र देने से पूर्व अदेय अवकाश पर चल रहा हो तो ऐसे कर्मचारी को अदेय अवकाश (Leave Not Due) पर जाने के दिनांक से ही सेवानिवृत्त किये जाने का प्रावधान है।
  2. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत होने के पश्चात वापस नहीं ली जायेगी। (वित्त विभाग का आदेश दिनांक 12.1.2016)

2. अनिवार्य सेवा निवृत्ति (नियम–53)

सरकारी कर्मचारी द्वारा 15 वर्ष की पेंशन योग्य (अर्हकारी) सेवा पूर्ण करने या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने (इन दोनों में से जो भी पहले हो) की स्थिति में नियुक्ति अधिकारी द्वारा इस प्रकार के कर्मचारी को लोकहित (Public Interest) में अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

उक्त प्रकार की सेवानिवृत्ति के लिए नियुक्ति अधिकारी द्वारा जिस दिनांक को कर्मचारी को लोकहित में सेवानिवृत्त करना चाहता है, से पूर्व कम से कम तीन माह की अवधि का नोटिस या नोटिस के बदले तीन माह के वेतन व भत्तों का भुगतान करके इस प्रकार के कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त कर सकता है।

इस प्रकार की सेवानिवृत्ति को दण्ड स्वरूप सेवा से निवृत्ति अथवा सेवा समाप्ति नहीं माना जायेगा। इस प्रकार के मामले में सेवानिवृत्ति लाभ देय होंगे तथा अंतिम वेतन दिनांक तक की गई कुल सेवा के आधार पर ही पेंशन अनुमन्य देय है।

Telegram Join Link: https://t.me/sarkariserviceprep


📥 Download Zone:


📌 Useful for Exams:

  • UPSC | RPSC | SSC | REET | Patwar | LDC
  • All India Competitive Exams

Note: Don’t forget to share this post with your friends and join our Telegram for regular updates.

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

कृपया टिप्पणी करते समय मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार का स्पैम, अपशब्द या प्रमोशनल लिंक हटाया जा सकता है। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है!

"Sarkari Service Prep™ – India's No.1 Smart Platform for Govt Exam Learners | Mission ₹1 Crore"

Blogger द्वारा संचालित.