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शुल्क समिति और वित्तीय पारदर्शिता – निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण की सम्पूर्ण प्रक्रिया

शुल्क समिति और वित्तीय पारदर्शिता – निजी विद्यालयों के लिए सम्पूर्ण जानकारी 
प्रस्तावना

निजी विद्यालयों की कार्यप्रणाली में शुल्क समिति एक ऐसा अभिन्न अंग है जो न केवल विद्यालय की आर्थिक नींव को नियंत्रित करता है, बल्कि अभिभावकों के विश्वास और सरकारी पारदर्शिता मानकों को भी सुनिश्चित करता है।

आज के दौर में, शिक्षा संस्थानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है – शुल्क निर्धारण में संतुलन, जहाँ एक ओर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु संसाधनों की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर पारदर्शिता, जवाबदेही और अभिभावकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।

यह गाइड विशेष रूप से उन प्राचार्यों, प्रबंधकों और नीति शोधकर्ताओं के लिए तैयार की गई है जो वित्तीय उत्तरदायित्व, वैधानिक प्रावधान, शिकायत निवारण और शुल्क समिति की पारदर्शी कार्यप्रणाली को समझना और लागू करना चाहते हैं।

यदि कोई विद्यालय सही प्रक्रिया, दस्तावेज़ीकरण और नियमानुसार शुल्क संरचना लागू करता है, तो न केवल वह शिक्षा विभाग के निरीक्षण में उत्तीर्ण होता है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और समाज में उसकी छवि भी दृढ़ होती है।


यह लेख 'Private School Excellence Series' का भाग है। Master Guide यहाँ पढ़ें:
Private School Success Blueprint – Master Article


Table of Contents


1. शुल्क समिति की भूमिका और संरचना

  • विद्यालय में शुल्क निर्धारण हेतु एक मान्य शुल्क समिति का गठन अनिवार्य होता है।
  • इस समिति में प्राचार्य, एक वरिष्ठ शिक्षक, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक अभिभावक प्रतिनिधि और प्रबंधन प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
  • समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाती हैं।

2. शुल्क निर्धारण के नियम और प्रक्रिया

  • प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व आगामी सत्र के शुल्क की समीक्षा की जाती है।
  • पूर्व वर्षों के खर्च, वेतन, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, रिज़र्व को ध्यान में रखकर नया शुल्क प्रस्तावित किया जाता है।
  • राज्य सरकार द्वारा लागू शुल्क नियंत्रण अधिनियम (Fee Regulation Act) का पालन किया जाना आवश्यक है।

3. पारदर्शिता बनाए रखने की रणनीतियाँ

  • शुल्क संरचना को विद्यालय नोटिस बोर्ड, वेबसाइट और प्रवेश फॉर्म में स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना।
  • प्रत्येक शुल्क मद की जानकारी: ट्यूशन, कंप्यूटर, एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट आदि को स्पष्ट करना।
  • ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, रसीद जनरेशन, बिल बुक की अद्यतनता बनाए रखना।
  • लेखा पुस्तिका, ऑडिट रिपोर्ट और शुल्क समिति की मिनट्स को सुरक्षित रखना।

4. शिकायत निवारण और अभिभावक संवाद

  • शुल्क विवाद के समाधान हेतु एक स्वतंत्र शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना।
  • अभिभावक प्रतिनिधियों को मासिक संवाद हेतु आमंत्रित करना।
  • सरकारी निरीक्षण और सामाजिक ऑडिट हेतु तत्परता रखना।

FAQs (सामान्य प्रश्न)

1. शुल्क समिति कब गठित होती है?

शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में या शुल्क समीक्षा की आवश्यकता होने पर समिति का गठन किया जाता है।

2. क्या शुल्क बढ़ाने की सीमा तय है?

हाँ, राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित नियमों के अनुसार 5% से 15% तक की सीमा तय की गई होती है।

3. क्या समिति की बैठकें रिकॉर्ड होनी चाहिए?

हाँ, बैठक की मिनट्स तैयार कर उस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं।

4. क्या अभिभावक शुल्क समिति में रह सकते हैं?

हाँ, एक नामित प्रतिनिधि शामिल हो सकता है जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

5. यदि कोई अभिभावक शुल्क का विरोध करे तो?

शिकायत निवारण समिति उस मामले को देखती है और दस्तावेज़ीय उत्तर देती है।


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5. वैधानिक प्रावधान (Statutory Provisions)

  • Rajasthan School Fee Regulation Act, 2016: इस अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय प्रति वर्ष अधिकतम 10% तक शुल्क वृद्धि कर सकता है और एक मान्यता प्राप्त शुल्क निर्धारण समिति का गठन अनिवार्य होता है।
  • CBSE Affiliation Bye-Laws (Rule 11.2): कोई भी स्कूल बिना प्रबंधन समिति और शुल्क समिति की स्वीकृति के शुल्क में वृद्धि नहीं कर सकता।
  • Right to Education Act, 2009: RTE के अंतर्गत 25% सीटें वंचित वर्ग के लिए आरक्षित होती हैं, जिसकी फीस राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। इससे फीस निर्धारण में सामाजिक संतुलन जरूरी हो जाता है।
  • Income Tax Act (Section 80G): यदि विद्यालय को दान प्राप्त होता है, तो शुल्क एवं अन्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और लेखा ऑडिट अनिवार्य होता है।
  • Company CSR Rules, 2014: CSR फंड प्राप्त करने के लिए स्कूल को अपनी फीस नीति, सामाजिक उद्देश्य और सत्यापित लेखा रिकॉर्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6. प्राचार्य द्वारा शुल्क समिति हेतु आवश्यक रिकॉर्ड्स

  • 1. शुल्क निर्धारण समिति की गठन सूचना – सदस्यों की सूची, नियुक्ति आदेश, कार्यकाल विवरण।
  • 2. समिति की बैठक का एजेंडा और मिनट्स – दिनांक, स्थान, उपस्थिति, निर्णयों का स्पष्ट लेखा।
  • 3. विगत 3 वर्षों की शुल्क संरचना – ट्यूशन, कंप्यूटर, ट्रांसपोर्ट, अन्य मदवार विवरण।
  • 4. आय-व्यय विवरण पत्रक – पिछले वर्षों का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
  • 5. कर्मचारी वेतन और विकास व्यय का विवरण – वृद्धि दर, कुल वेतन, भत्ते, PF योगदान।
  • 6. ऑडिट रिपोर्ट और बिल वाउचर रजिस्टर – खर्चों की पुष्टि हेतु ऑडिट रिकॉर्ड्स।
  • 7. अभिभावकों को दी गई सूचना – नोटिस, वेबसाइट पर प्रकाशित शुल्क संरचना, संवाद प्रमाण।
  • 8. शिकायत निवारण रिपोर्ट – किसी शुल्क संबंधित आपत्ति का समाधान, कार्रवाई रिपोर्ट।

7. शुल्क समिति की संरचना, बैठक और प्रक्रिया विवरण

  • सदस्य संरचना:
    शुल्क समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
    • प्राचार्य (अध्यक्ष)
    • एक वरिष्ठ शिक्षक (नामित)
    • एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (स्वतंत्र सदस्य)
    • एक अभिभावक प्रतिनिधि
    • एक प्रबंधन प्रतिनिधि
  • कोरम (Quorum):
    बैठक को वैध बनाने के लिए कम से कम 4 में से 3 सदस्य (प्राचार्य सहित) की उपस्थिति आवश्यक होती है।
  • बैठक संख्या:
    शुल्क समिति को वर्ष में कम से कम 2 बैठकें आयोजित करनी चाहिए – एक सत्र प्रारंभ से पूर्व, दूसरी मध्य सत्र में।
  • एजेंडा विषय:
    प्रत्येक बैठक के लिए पूर्व निर्धारित एजेंडा तैयार करना चाहिए, जैसे:
    • विगत वर्ष की शुल्क संरचना समीक्षा
    • वित्तीय आवश्यकताओं की समीक्षा
    • शुल्क संशोधन प्रस्ताव और अनुमोदन
    • अभिभावक संवाद और शिकायतों का अवलोकन
  • मिनट्स ऑफ मीटिंग:
    प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) लिखित रूप में तैयार कर सभी सदस्यों से हस्ताक्षर करवाना आवश्यक है।

FAQs – शुल्क समिति और वित्तीय पारदर्शिता पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

1. शुल्क समिति किस उद्देश्य से बनाई जाती है?

विद्यालय में शुल्क संरचना की समीक्षा, प्रस्ताव और पारदर्शी निर्धारण हेतु समिति बनाई जाती है।

2. क्या शुल्क समिति का गठन अनिवार्य है?

हाँ, सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के लिए शुल्क समिति का गठन अनिवार्य है।

3. शुल्क समिति में कितने सदस्य होते हैं?

सामान्यतः 5 सदस्य – प्राचार्य, एक वरिष्ठ शिक्षक, एक सीए, एक अभिभावक प्रतिनिधि और प्रबंधन प्रतिनिधि।

4. समिति की बैठक कितनी बार होनी चाहिए?

वर्ष में कम से कम 2 बार – सत्र प्रारंभ से पूर्व और मध्य सत्र में।

5. क्या शुल्क में मनमानी वृद्धि की जा सकती है?

नहीं, राज्य सरकार के नियमों और शुल्क समिति की अनुमति के बिना ऐसा करना अवैध है।

6. शुल्क समिति के निर्णय का दस्तावेज कैसे सुरक्षित रखा जाए?

हर बैठक के मिनट्स बनाए जाएँ और सभी सदस्यों के हस्ताक्षर लेकर सुरक्षित रूप से स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएँ।

7. क्या अभिभावकों को समिति की जानकारी दी जानी चाहिए?

हाँ, पारदर्शिता हेतु समिति के गठन और संरचना की सूचना विद्यालय वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर देना चाहिए।

8. क्या शुल्क समिति में अभिभावक को वोटिंग अधिकार होता है?

विद्यालय की नीति और राज्य नियमों के अनुसार, प्रतिनिधित्व हो सकता है, परंतु निर्णय में सीमित भूमिका होती है।

9. शुल्क कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है?

राज्य के अधिनियम के अनुसार सामान्यतः 5%–15% वार्षिक वृद्धि की सीमा रहती है।

10. शुल्क निर्धारण में किन बातों को ध्यान में रखा जाता है?

शिक्षकों का वेतन, संचालन व्यय, मरम्मत, विकास खर्च, सुरक्षा, गतिविधियाँ आदि।

11. क्या फीस प्रस्ताव पहले से अभिभावकों को बताया जाता है?

हाँ, प्रस्तावित शुल्क संरचना सत्र प्रारंभ से पहले प्रकाशित करना चाहिए।

12. शुल्क से संबंधित शिकायतें किसके पास की जाती हैं?

विद्यालय की शिकायत निवारण समिति या जिला शिक्षा अधिकारी के पास।

13. क्या फीस समिति में बदलाव हो सकता है?

हाँ, सदस्य के इस्तीफ़ा, कार्यकाल समाप्ति या योग्य विकल्प उपलब्ध होने पर।

14. क्या फीस समिति में बाहरी व्यक्ति को रखा जा सकता है?

हाँ, यदि वह स्वतंत्र विशेषज्ञ (जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट) है।

15. क्या समिति के निर्णय अंतिम होते हैं?

नहीं, आवश्यकता होने पर शिक्षा विभाग या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

16. क्या शुल्क समिति की सूचना शिक्षा विभाग को भेजी जाती है?

हाँ, निरीक्षण या सत्यापन के समय इन अभिलेखों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

17. क्या शुल्क समिति में महिला सदस्य होना आवश्यक है?

नियमित बाध्यता नहीं, परंतु लैंगिक प्रतिनिधित्व हेतु यह प्रोत्साहित किया जाता है।

18. क्या शुल्क समिति प्रत्येक कक्षा के लिए अलग-अलग शुल्क तय कर सकती है?

हाँ, लेकिन तर्कसंगत अंतर होना चाहिए, बिना भेदभाव के।

19. क्या ऑनलाइन पेमेंट को अनिवार्य किया जा सकता है?

नहीं, परंतु इसे प्राथमिकता दी जा सकती है, जबकि नकद का वैकल्पिक प्रावधान हो।

20. क्या विद्यालय शुल्क के अतिरिक्त दान मांग सकता है?

नहीं, दान लेना स्वैच्छिक हो सकता है, परंतु इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता।

21. क्या शुल्क समिति में छात्र प्रतिनिधि होता है?

नहीं, समिति में केवल शिक्षक, अभिभावक और प्रबंधन स्तर के सदस्य होते हैं।

22. क्या शुल्क समिति RTI के अंतर्गत आती है?

अगर विद्यालय सरकारी सहायता प्राप्त है, तो RTI लागू हो सकता है।

23. क्या शुल्क निर्धारण में CSR फंडिंग को जोड़ा जा सकता है?

हाँ, अगर CSR फंड शिक्षा प्रयोजन हेतु प्राप्त हुआ है, तो शुल्क भार कम किया जा सकता है।

24. क्या शुल्क समिति के लिए कोई प्रारूप होता है?

कुछ राज्यों ने नमूना अधिनियम/गठन आदेश प्रारूप जारी किए हैं – जैसे राजस्थान शिक्षा विभाग।

25. क्या शुल्क समिति के दस्तावेज़ सार्वजनिक किए जा सकते हैं?

हाँ, लेकिन केवल समिति निर्णय और शुल्क संरचना संबंधित जानकारी सार्वजनिक की जाती है, आंतरिक बहस नहीं।

FAQs – शुल्क समिति और वित्तीय पारदर्शिता पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (विस्तृत उत्तर सहित)

1. शुल्क समिति किस उद्देश्य से बनाई जाती है?

शुल्क समिति का उद्देश्य विद्यालय की वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यह समिति शुल्क संरचना, वृद्धि प्रस्ताव और अभिभावकों के प्रति उत्तरदायित्व तय करती है।

2. क्या शुल्क समिति का गठन अनिवार्य है?

हाँ, CBSE एवं राज्य शिक्षा अधिनियमों के अनुसार यह समिति अनिवार्य है, विशेषकर यदि विद्यालय मान्यता प्राप्त हो।

3. शुल्क समिति में कितने सदस्य होते हैं?

सामान्यतः 5 सदस्य होते हैं – प्राचार्य, वरिष्ठ शिक्षक, सीए, अभिभावक प्रतिनिधि और प्रबंधन प्रतिनिधि।

4. समिति की बैठक कितनी बार होनी चाहिए?

न्यूनतम वर्ष में दो बार – एक सत्र के पूर्व और दूसरी मध्य सत्र में।

5. क्या शुल्क में मनमानी वृद्धि की जा सकती है?

नहीं। यह राज्य शुल्क नियमन अधिनियम और समिति अनुमोदन के बिना संभव नहीं।

6. समिति के निर्णय कैसे सुरक्षित रखें?

हर बैठक का एजेंडा व मिनट्स लिखित रूप में तैयार कर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर सहित सुरक्षित रखें।

7. क्या अभिभावकों को समिति की जानकारी दी जानी चाहिए?

हाँ। यह सूचना वेबसाइट, नोटिस बोर्ड और प्रवेश पुस्तिका में प्रकाशित की जा सकती है।

8. अभिभावक के पास वोटिंग अधिकार होता है क्या?

बहुत से राज्य इस अधिकार को सीमित रखते हैं, परंतु सहभागिता आवश्यक मानी जाती है।

9. शुल्क वृद्धि की सीमा क्या है?

राज्य अधिनियम के अनुसार आमतौर पर 5%–15% की सीमा निर्धारित होती है।

10. शुल्क निर्धारण में क्या देखा जाता है?

स्टाफ सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, एनुअल डेवलपमेंट, CSR आदि का खर्च।

11. क्या फीस प्रस्ताव पूर्व में जारी किया जाना चाहिए?

हाँ, इसे अभिभावकों तक कम से कम 2 माह पूर्व पहुँचा देना उचित है।

12. शिकायत कहाँ की जाए?

विद्यालय शिकायत समिति या जिला शिक्षा अधिकारी के पास लिखित रूप में।

13. क्या समिति बदली जा सकती है?

हाँ, कार्यकाल समाप्ति, त्यागपत्र या निर्देशानुसार।

14. क्या बाहरी विशेषज्ञ को समिति में रखा जा सकता है?

हाँ, जैसे स्वतंत्र सीए या पूर्व प्रशासनिक अधिकारी।

15. क्या समिति का निर्णय अंतिम होता है?

यदि नियमानुसार है, तो हाँ; अन्यथा विभागीय या न्यायिक पुनरावलोकन संभव है।

16. क्या समिति की सूचना DEO को जाती है?

हाँ, निरीक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होता है।

17. क्या महिला सदस्य होना अनिवार्य है?

नहीं, परंतु लैंगिक संतुलन हेतु नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया जाता है।

18. क्या सभी कक्षाओं के लिए शुल्क भिन्न हो सकता है?

हाँ, परंतु भेदभाव नहीं होना चाहिए और संरचना स्पष्ट होनी चाहिए।

19. क्या ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य है?

अनिवार्य नहीं, परंतु डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जाता है।

20. क्या अनिवार्य दान लिया जा सकता है?

नहीं। दान स्वैच्छिक होना चाहिए, अनिवार्यता अवैध है।

21. क्या छात्र प्रतिनिधि शामिल होता है?

नहीं, शुल्क समिति प्रशासनिक व अभिभावक प्रतिनिधित्व के लिए होती है।

22. RTI लागू होती है क्या?

यदि विद्यालय सरकारी सहायता प्राप्त है तो RTI लागू हो सकता है।

23. CSR को शुल्क निर्धारण से जोड़ा जा सकता है?

हाँ, CSR फंडिंग से प्राप्त संसाधनों को शुल्क कम करने में गिना जा सकता है।

24. क्या समिति का कोई प्रारूप है?

राज्य शिक्षा विभाग द्वारा नमूना प्रारूप जारी किया गया है – जैसे राजस्थान में।

25. क्या शुल्क समिति के दस्तावेज सार्वजनिक किए जा सकते हैं?

हाँ, परंतु केवल अंतिम निर्णय और संरचना; आंतरिक विमर्श सार्वजनिक नहीं होता।

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