पंचायतीराज आम चुनाव 2026 प्रारम्भिक तैयारियाँ | Panchayati Raj Election 2026 Guidelines Rajasthan

📅 शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 📖 3-5 min read
पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 – प्रारम्भिक तैयारियाँ

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(ई-मेल: [email protected] | फोन: 0141-2227280, 2227072, 2227407)


क्रमांक: 7(1)/पंरा/रानिआ/2024/853
दिनांक: 23.01.2026

प्रेषक:
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्रति:
समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), राजस्थान

विषय: पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 – प्रारम्भिक तैयारियाँ।

महोदय,

पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव की घोषणा से पूर्व चुनाव संबंधी विभिन्न गतिविधियों की प्रारम्भिक तैयारियाँ यथासमय पूर्ण की जानी हैं।

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव हेतु आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन में यह आवश्यक है कि जिला स्तर पर चुनाव से संबंधित सभी तैयारियाँ पूर्ण की जाएँ।

  1. निर्वाचक नामावली: आयोग के आदेश क्रमांक 5228 दिनांक 31.12.2025 के अनुसार निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसके अनुसार अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन दिनांक 25.02.2026 को किया जाना निर्धारित है।
  2. मतदान केन्द्रों का विनिरीक्षण: राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 30 के अनुसार मतदान केन्द्रों का निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस संबंध में आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 5221 दिनांक 31.12.2025, 482 दिनांक 15.01.2026 एवं 786 दिनांक 20.01.2026 जारी किए जा चुके हैं।
  3. रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति: आयोग के आदेश क्रमांक 181 एवं 175 दिनांक 05.01.2026 के अनुसार जिला परिषदों के सदस्य एवं जिला परिषद प्रमुख/उपप्रमुख के चुनाव हेतु रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की जानी है।
  4. मतदान दलों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण: जिले में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार कर मतदान दलों का गठन किया जाए। मतदान दलों के गठन हेतु आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 5096 दिनांक 26.12.2025 जारी किया गया है। मतदान दलों के प्रशिक्षण हेतु आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।
  5. ईवीएम की उपलब्धता एवं आवंटन: पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में ईवीएम मशीनों की उपलब्धता का आकलन कर आवश्यकतानुसार ईवीएम का आवंटन किया जाए। ईवीएम मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) का कार्य निर्धारित कार्यक्रम अनुसार किया जाए।
  6. मतदान सामग्री: ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) के पश्चात मतदान सामग्री का वितरण किया जाए। आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
  7. ईवीएम प्रदर्शन एवं सामान्य बैठकें: पंच/सरपंच, जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हेतु ईवीएम प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
  8. प्रशिक्षण: आगामी आम चुनाव में प्रयुक्त की जाने वाली ईवीएम मशीनों के संचालन हेतु मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण फरवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा।
  9. बजट: पंचायतीराज आम चुनाव 2026 हेतु प्रारम्भिक बजट का आवंटन आयोग के पत्रांक 12 दिनांक 01.01.2026 द्वारा किया जा चुका है।
  10. चुनाव व्यवस्था के लिए प्रकोष्ठ स्थापना: जिला स्तर पर चुनाव कार्यों के सुचारु संचालन हेतु विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया जाए।

पंचायतीराज निर्वाचन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश Manual of Panchayati Raj Election Law, 2026 एवं Compendium of Instructions में उपलब्ध कराए जाएंगे।

उक्तानुसार सभी संबंधित अधिकारी समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(राजेश मीणा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्रतिलिपि:
1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

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