Probation Rules Rajasthan (RSR 13) – परिवीक्षा अवधि नियम सम्पूर्ण जानकारी | Sarkari Service Prep

📅 बुधवार, 28 जनवरी 2026 📖 3-5 min read

Sarkari Service Prep | Rajasthan Government Rules

Probation Rules Rajasthan (RSR 13) – परिवीक्षा नियमों की सम्पूर्ण आधिकारिक जानकारी

राजस्थान सरकार की सेवा में नई नियुक्ति के पश्चात कर्मचारी को एक निश्चित अवधि के लिए परिवीक्षा (Probation) पर रखा जाता है। राजस्थान में परिवीक्षा से संबंधित नियम मुख्य रूप से Rajasthan Service Rules (RSR) – Rule 13 एवं संबंधित वित्त विभाग के आदेशों द्वारा नियंत्रित होते हैं।


RSR Rule 13 क्या है?

RSR Rule 13 नई नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि, उसके उद्देश्य, तथा परिवीक्षा के दौरान सेवा शर्तों को स्पष्ट करता है। इस नियम के अंतर्गत कर्मचारी के कार्य, आचरण और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।


Probation का उद्देश्य

  • नव-नियुक्त कर्मचारी की कार्यक्षमता का आकलन
  • सेवा नियमों एवं अनुशासन के अनुरूप ढालना
  • पद के अनुरूप योग्यता एवं आचरण की जाँच
  • स्थायी नियुक्ति से पूर्व उपयुक्तता सुनिश्चित करना

परिवीक्षा अवधि (Probation Period)

परिवीक्षा की अवधि नियुक्ति नियमों एवं सरकारी आदेशों के अनुसार निर्धारित की जाती है। सामान्यतः यह अवधि नियत वर्षों की होती है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है।


Probation के दौरान सेवा शर्तें

परिवीक्षा के दौरान कर्मचारी पर RSR एवं विभागीय नियम लागू रहते हैं। इस अवधि में कर्मचारी को कार्य निष्पादन, अनुशासन एवं आचरण के निर्धारित मानकों का पालन करना आवश्यक होता है।


Probation पूर्ण होने पर

परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर कर्मचारी की सेवा की पुष्टि (Confirmation) नियमों के अनुसार की जाती है। यदि कर्मचारी का कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता, तो नियमों के अंतर्गत परिवीक्षा बढ़ाई जा सकती है या अन्य कार्यवाही की जा सकती है।


Probation और वेतन का संबंध

परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन भुगतान सरकारी नियमों के अनुसार किया जाता है। परिवीक्षा पूर्ण होने के पश्चात वेतन निर्धारण और अन्य सेवा लाभ नियमों के अनुसार लागू होते हैं।

👉 संबंधित लेख: Pay Fixation क्या है? – RSR 26 & 26A


Probation और Discipline Rules

परिवीक्षा के दौरान अनुशासनात्मक नियमों का कड़ाई से पालन आवश्यक होता है। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता की स्थिति में संबंधित नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।


आधिकारिक सरकारी स्रोत

  • Rajasthan Service Rules (RSR) – Rule 13
  • Finance Department, Government of Rajasthan
  • Official Appointment & Probation Notifications (Govt of Rajasthan)

अस्वीकरण: यह लेख केवल शैक्षणिक एवं सूचनात्मक उद्देश्य से तैयार किया गया है। परिवीक्षा से संबंधित अंतिम निर्णय राजस्थान सरकार द्वारा जारी आधिकारिक नियमों एवं विभागीय आदेशों के अनुसार ही मान्य होंगे।

Last Updated: January 2026

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