राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश उपयोग संबंधी निर्देश
राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश का उपयोग करने के प्रावधानों के दुरुपयोग की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं अथवा अन्य स्थानों पर समय-समय पर जारी सभी आदेशों को अधिष्ठित करते हुए निम्न निर्देश जारी किये गये हैं।
1. एलोपैथी चिकित्सा प्रमाण-पत्र – नियम
| क्रम | विवरण | अवधि | प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार |
| 1 | बाह्य रोगी (Outdoor Patient) | 15 दिन | कोई भी चिकित्सा अधिकारी |
| 2 | बाह्य रोगी | 15 दिन से अधिक एवं 30 दिन तक | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी / कनिष्ठ विशेषज्ञ / सहायक आचार्य एवं उससे उच्च अधिकारी |
| 3 | बाह्य रोगी | 30 दिन से अधिक किन्तु 45 दिन तक | वरिष्ठ विषय विशेषज्ञ (Senior Faculty Consultant) जो वरिष्ठ विशेषज्ञ / पी.एम.ओ. / एसोसिएट प्रोफेसर / प्रोफेसर के समकक्ष हों। प्रमाण-पत्र संबंधित अस्पताल अधीक्षक एवं सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होना आवश्यक। |
| 4 | बाह्य रोगी | 45 दिन से अधिक | केवल चिकित्सा मण्डल (Medical Board) |
| 5 | अधिकृत निजी चिकित्सालयों के परामर्शदाता (Consultant) द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र केवल निर्धारित श्रेणी के अनुसार ही मान्य होंगे। राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 2013 के अंतर्गत अनुमोदित चिकित्सालयों के चिकित्सक ही मान्य होंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए RGHS योजना के अंतर्गत अनुमोदित चिकित्सालयों के चिकित्सकों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। | ||
महत्वपूर्ण: अंतःरोगी (Indoor Patient) के प्रकरण में 30 दिन से अधिक अवधि के चिकित्सा प्रमाण-पत्र हेतु चिकित्सालय अधीक्षक के प्रतिहस्ताक्षर (Countersignature) की अनिवार्यता यथावत रहेगी।
यदि किसी कर्मचारी द्वारा विभिन्न चिकित्सा अधिकारियों अथवा विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्रों का दुरुपयोग किया जाता है, तो ऐसे प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे एवं इसे सेवा नियमों के अंतर्गत दुराचार (Misconduct) मानते हुए विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
2. आयुर्वेद विभाग – चिकित्सा प्रमाण-पत्र नियम
| क्रम | विवरण | अवधि | प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार |
| 1 | बाह्य रोगी | 15 दिन | चिकित्सा अधिकारी |
| 2 | बाह्य रोगी | 15 दिन के पश्चात पुनः 7-7 दिन | विभागीय चिकित्साधिकारी |
| 3 | बाह्य रोगी | 29 दिन से 45 दिन | “A” श्रेणी चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक / जिला आयुर्वेद अधिकारी / सहायक निदेशक / प्रभारी रसशालाएं / विशेषज्ञ / सहायक चिकित्सक / अनुसंधान अधिकारी / समकक्ष अधिकारी |
| 4 | बाह्य रोगी | 45 दिवस से अधिक | स्वास्थ्य परीक्षण समिति |
नोट: अंतःरोगी (Indoor Patient) के प्रकरण में 30 दिन से अधिक अवधि हेतु आयुर्वेद (A) श्रेणी चिकित्सालय के प्रभारी के प्रतिहस्ताक्षर (Countersignature) अनिवार्य होंगे।


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