राजस्थान पेंशन प्रकरण – बैठक कार्यवाही विवरण (25 फरवरी 2026)
निदेशक बीकानेर द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देश
📌 संक्षेप:
25 फरवरी 2026 को आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में पेंशन प्रकरणों में देरी, विभागीय लापरवाही, समयसीमा, समाधान एवं आगामी पेंशन अदालत की तैयारी को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। निदेशक बीकानेर द्वारा सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए गए।
25 फरवरी 2026 को आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में पेंशन प्रकरणों में देरी, विभागीय लापरवाही, समयसीमा, समाधान एवं आगामी पेंशन अदालत की तैयारी को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। निदेशक बीकानेर द्वारा सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए गए।
PART-1 — शब्दशः सरकारी प्रति (Word-by-Word Copy)
बैठक कार्यवाही विवरण
निदेशक माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर
दिनांक 25.02.2026 को दोपहर 12 से 2 बजे तक विभागीय पेंशन प्रकरणों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक), समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं निदेशालय से संबंधित समूह एवं अनुमाना अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में पेंशन निर्देशालय के पूर्व आदेश (नं. 10(3)/शिविर/पेंशन/2025 दिनांक 18.02.2026 एवं 23.02.2026) के अनुपालन की प्रगति पर चर्चा की गई।
निर्देश–
1. पेंशन समयबद्ध प्रक्रिया है, फिर भी विभाग में अत्यधिक लंबित प्रकरण चिंता का विषय है — सभी लंबित प्रकरणों की तत्काल समीक्षा की जाए।
2. विभाग को प्राप्त आँकड़ों में जिला स्तर की संख्या एवं पेंशन निर्देशालय की संख्या में भारी अंतर पाया — कारणों की जांच कर रिपोर्ट भेजना अनिवार्य।
3. 27.02.2026 तक सभी प्रकरणों का परीक्षण कराया जाए एवं 06.03.2026 तक पेंशन विभाग को भेजा जाए।
4. जिन प्रकरणों में एसपीएफ/एसएमएफ/अवकाश स्वीकृति आदि में बाधाएं हैं, उनकी सूची बनाकर समाधान भेजें।
5. सेवानिवृत्त कार्मिकों के प्रकरणों में देरी पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
6. विभागीय देरी के कारण लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित कर प्रेषित किया जाए।
7. वित्त विभाग के निर्देश अनुसार प्रथम सप्ताह अप्रैल में पेंशन अदालत आयोजित होगी — पूर्व तैयारी अनिवार्य।
8. 15-बिंदु मानक चेकलिस्ट के अनुसार प्रकरण तैयार किए जाएं।
9. पेंशन अदालती कार्य युक्तियुक्त समय पर अपलोड हों।
10. एफआरसीएस के कारण लंबित प्रकरणों की अलग सूची बनाकर जीएफएफ/एसआई विभाग को भेजें।
11. स्कूल दर्पण में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की सूची अद्यतन कर पेंशन विभाग भेजें।
12. 30 जून 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को दो बार पीएफ़ जारी किया जाएगा।
13. नाकरात्मक माननीय – रिपोर्ट 30 मार्च 2026 तक अनिवार्य।
14. साइकल वितरण – टीडीएस/जीएसटी कटौती पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य।
(सीताराम जाट)
निदेशक, माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर
राजकाज Ref No.: 20804408
दिनांक: 27-02-2026
PART-2 — आदेश की विस्तृत हिंदी व्याख्या (Wikipedia Style)
🔍 क्यों हुई यह बैठक?
पेंशन विभाग में हजारों प्रकरण लंबित पाए गए जिनकी वजह से कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही थी। इन्हीं समस्याओं की समीक्षा एवं समाधान हेतु यह विशेष बैठक आयोजित हुई।
📌 बैठक के मुख्य बिंदु
- सभी लंबित पेंशन प्रकरणों की त्वरित निस्तारण पर जोर
- जिला-स्तर एवं पेंशन निदेशालय आँकड़ों में अंतर की पड़ताल
- अगली पेंशन अदालत से पहले सभी प्रकरण पूरे करने का लक्ष्य
- समयसीमा तय: 27 फरवरी → परीक्षण, 6 मार्च → प्रेषण
- कर्मचारी सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व सभी औपचारिकताएँ अनिवार्य
🛑 विभागीय लापरवाही पर कार्रवाई
जहाँ भी लापरवाही या अनावश्यक देरी होगी, संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
📅 पेंशन अदालत की तैयारी
अप्रैल 2026 के प्रथम सप्ताह में पेंशन अदालत आयोजित होगी — सभी जिलों को पूरी तैयारी के निर्देश।
📌 यह आदेश किनके लिए महत्वपूर्ण?
यह आदेश विशेष रूप से DEO (माध्यमिक/प्रारंभिक), BEO, स्कूल दर्पण ऑपरेटर, पेंशन शाखा, वित्त विभाग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अस्वीकरण:
यह लेख निदेशक बीकानेर कार्यालय द्वारा जारी स्कैन प्रति पर आधारित है।
आधिकारिक उपयोग हेतु मूल आदेश ही मान्य होगा।




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