📅 अवकाश संक्षिप्तिकरण | Leave Rules RSR 1951
राजस्थान सेवा नियम के अंतर्गत सभी 13 प्रकार के अवकाश — एक स्थान पर
📋 13 प्रकार के अवकाश
⚖ RSR 1951
👦 राज्य कर्मचारी
🏛 DDO गाइड
राजस्थान सेवा नियम (RSR) 1951 के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों को विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग प्रकार के अवकाश देय होते हैं। इस पृष्ठ पर सभी 13 प्रकार के अवकाशों की देयता, DDO स्वीकृति सीमा, आवश्यक दस्तावेज़ एवं सेवा पुस्तिका में इंद्राज का संपूर्ण विवरण दिया गया है।
📑 विषय-सूची — Table of Contents
1. आकस्मिक अवकाश (CL)
2. क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश
3. उपार्जित अवकाश (EL)
4. अर्धवेतन अवकाश (HPL)
5. रूपांतरित अवकाश (Commuted)
6. अदेय अवकाश (LND)
7. असाधारण अवकाश (EOL)
8. विशेष असमर्थता अवकाश
9. प्रसूति अवकाश (Maternity)
10. पितृत्व अवकाश (Paternity)
11. दत्तक ग्रहण अवकाश
12. बालक देखभाल अवकाश (CCL)
13. अध्ययन अवकाश (Study Leave)
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
★ त्वरित संदर्भ — सभी अवकाश एक नज़र में
| क्र. | अवकाश का प्रकार | RSR नियम | अधिकतम देयता | DDO स्वीकृति सीमा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आकस्मिक अवकाश | — | 15 दिन प्रति वर्ष | 10 दिन एक बार में |
| 2 | क्षतिपूर्ति आकस्मिक | — | CL श्रेणी में | 10 से अधिक नहीं |
| 3 | उपार्जित अवकाश | 91,92,94 | 300 दिन (सेवा पुस्तिका) | 120 दिन एक बार में |
| 4 | अर्धवेतन अवकाश | 93(1) | 20 दिन प्रति वर्ष | 20 दिन एक बार में |
| 5 | रूपांतरित अवकाश | 93(2) | HPL की आधी संख्या तक | 120 दिन एक बार में |
| 6 | अदेय अवकाश | 93(3) | सेवाकाल में 360 से अधिक नहीं | 90+180 दिन |
| 7 | असाधारण अवकाश | 96 | जितना आवश्यक | 120 दिन DDO स्तर |
| 8 | विशेष असमर्थता | 99-102 | 24 माह तक | 24 माह तक |
| 9 | प्रसूति अवकाश | 103 | 180 दिन (2 बार) | 180 दिन DDO द्वारा |
| 10 | पितृत्व अवकाश | 103A | 15 दिन (2 संतान) | DDO द्वारा |
| 11 | दत्तक ग्रहण | 103B | 180 दिन (2 बार) | 180 दिन |
| 12 | बालक देखभाल | 103C | 730 दिन (पूरी सेवा) | 120 दिन एक बार में |
| 13 | अध्ययन अवकाश | 109-121A | 2 वर्ष (पूरी सेवा) | नियोक्ता / विभाग |
1 आकस्मिक अवकाश — Casual Leave (CL)
1आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)RSR — CL
📋 देयता
स्थायी राज्य कर्मचारी को एक वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश देय हैं।⚠ 3 दिन से अधिक देरी पर 1 दिन CL कटेगा
गणना अवधि:
🏯 अवकाशकालीन विभाग: 01 जुलाई – 30 जून
🏢 मंत्रालयिक कर्मचारी: 01 जनवरी – 31 दिसंबर
⚠ नोट: क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश को CL श्रेणी में शामिल नहीं किया गया।
✓ DDO स्वीकृति सीमा
एक बार में अधिकतम 10 आकस्मिक अवकाश DDO/IO स्वीकृत कर सकते हैं।आवश्यक दस्तावेज़:
📄 आवेदन पत्र 📱 मोबाइल नंबर
📗 सेवा पुस्तिका में इंद्राज
- CL का सेवा पुस्तिका में इंद्राज नहीं — केवल दैनिक उपस्थिति पंजिका में प्रविष्टि।
- निर्धारित तिथि तक उपयोग न करने पर व्यपगत (Lapse) हो जाते हैं।
- किसी भी अवकाश के साथ निरंतरता से स्वीकृत नहीं किया जा सकता।
👶 प्रोबेशनर कार्मिक को देयता
- कार्यभार ग्रहण तिथि से पूरे एक वर्ष के लिए 15 CL देय होंगे।
- अपूर्ण वर्ष में प्रतिमाह 1.25 CL के हिसाब से गणना।
2 क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश — Compensatory CL
2क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश (Compensatory CL)मंत्रालयिक
📋 देयता
आकस्मिक अवकाश की श्रेणी में रखा गया है।महीने के दूसरे शनिवार या राजपत्रित अवकाश पर मंत्रालयिक कर्मचारियों को कार्य करने के एवज में देय।
✓ DDO स्वीकृति सीमा
अधिकतम एक बार में 10 से अधिक नहीं।आवश्यक दस्तावेज़:
📋 कार्यालय प्रमुख / DDO को तुरंत सूचना
3 उपार्जित अवकाश — Earned Leave (EL)
3उपार्जित अवकाश (Earned Leave / EL)नियम 91,92,94
📋 देयता
🏢 राजपत्रित / मंत्रालयिक → 30 दिन प्रति वर्ष🏯 अवकाशकालीन विभाग कार्मिक → 15 दिन प्रति वर्ष
दि. 01.01.1998 के बाद अधिकतम 300 दिन सेवा पुस्तिका में रखने का अधिकार।
प्रोबेशनर: उपार्जित अवकाश देय नहीं। स्थायीकरण तिथि से अर्जित होना शुरू होता है।
✓ DDO स्वीकृति सीमा
नियम 91(3) के अनुसार DDO एक समय में 120 दिन तक EL स्वीकृत कर सकता है।एक वित्तीय वर्ष में 15 दिन के समर्पण पर नगद भुगतान DDO द्वारा स्वीकृत।
आवश्यक दस्तावेज़:
📝 जी.ए. 45 📋 जी.एफ.आर. 84
📗 सेवा पुस्तिका में इंद्राज
- उपयोग किए गए EL को अवकाश लेखे से डेबिट किया जाता है।
- 15 दिवस नकदीकरण पर भी अवकाश लेखे में डेबिट होगा।
- सेवानिवृत्ति पर संपूर्ण उपार्जित अवकाशों का एकमुश्त नकदीकरण — अधिकतम 300 दिन।
4 अर्धवेतन अवकाश — Half Pay Leave (HPL)
4अर्धवेतन अवकाश (Half Pay Leave / HPL)नियम 93(1)
📋 देयता
नियम 93(1) के अनुसार प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर 20 दिन का अर्धवेतन अवकाश देय।
✓ DDO स्वीकृति सीमा
नियम 91(ए) के अनुसार DDO एक समय में 20 दिन तक HPL स्वीकृत कर सकता है।
📄 दस्तावेज़ एवं सेवा पुस्तिका
कार्मिक के आवेदन एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर। उपयोग किये गए HPL को अर्धवेतन अवकाश लेखे से डेबिट किया जाएगा।⚠ प्रोबेशनर कार्मिकों को HPL देय नहीं।
5 रूपांतरित अवकाश — Commuted Leave
5रूपांतरित अवकाश (Commuted Leave)नियम 93(2)
📋 देयता
नियम 93(2) के अनुसार देय अर्धवेतन अवकाशों की आधी संख्या तक रूपांतरित अवकाश स्वीकृत — केवल स्वयं की बीमारी पर।
✓ DDO स्वीकृति सीमा
नियम 91(बी) के अनुसार DDO एक समय में 120 दिन तक स्वीकृत।चिकित्सा प्रमाण पत्र:
👨⚕ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी: 15–30 दिन
🏥 मेडिकल बोर्ड: 45 दिन से अधिक
🌿 होम्योपैथिक: 15 दिन
📗 सेवा पुस्तिका में इंद्राज
- रूपांतरित अवकाश की दुगनी संख्या में HPL अवकाश खाते से डेबिट — भुगतान पूर्ण वेतन (Full Pay) पर।
- नियुक्ति तिथि के 3 वर्ष बाद ही यह अवकाश स्वीकृत होता है।
6 अदेय अवकाश — Leave Not Due (LND)
6अदेय अवकाश (Leave Not Due / LND)नियम 93(3)
📋 देयता
सेवानिवृत्ति से पूर्व के मामलों को छोड़कर स्थायी कर्मचारियों को निम्न शर्तों पर देय।अदेय अवकाशों की संख्या उतनी नहीं होगी जितना अर्धवेतन अवकाश वापसी पर अर्जित न हो सके।
✓ DDO स्वीकृति सीमा
एक बार में 90 दिन से अधिक नहीं — कुल 180 दिन तक।HPL जमा हो तो 120 दिन तक DDO स्वीकृत कर सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़:
📋 चिकित्सा प्रमाण पत्र 👨⚕ प्राधिकृत चिकित्सक प्रमाण पत्र
📗 सेवा पुस्तिका में इंद्राज
- कर्मचारी के अर्धवेतन अवकाश खाते में डेबिट — भविष्य में अर्जित HPL से समायोजन।
- संपूर्ण सेवाकाल में 360 दिन से अधिक अदेय अवकाश नहीं (180 चिकित्सा + 180 अन्य आधार)।
7 असाधारण अवकाश — Extra Ordinary Leave (EOL)
7असाधारण अवकाश (Extra Ordinary Leave / EOL)नियम 96
📋 देयता
केवल विशेष परिस्थितियों में—- जब कोई अन्य प्रकार का अवकाश नहीं दिया जा सकता हो।
- जब कर्मचारी ने स्वयं EOL के लिए आवेदन किया हो।
✓ DDO स्वीकृति सीमा
DDO स्तर पर 120 दिन तक स्वीकृत।आवश्यक दस्तावेज़:
📄 कर्मचारी का आवेदन प्रपत्र
📋 प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति
📗 सेवा पुस्तिका में इंद्राज
- पृथक से प्रविष्टि — अवकाश लेखे से कोई डेबिट नहीं।
- अस्थायी कर्मचारी द्वारा लिए EOL के बराबर प्रोबेशन आगे बढ़ेगा।
- प्रत्येक 6 माही में 10 दिन EOL लेने पर एक उपार्जित अवकाश डेबिट होगा।
8 विशेष असमर्थता अवकाश — Special Disability Leave
8विशेष असमर्थता अवकाश (Special Disability Leave)नियम 99–102
📋 देयता
कर्तव्य की पालना करते हुए या निर्वाचन ड्यूटी के कारण लगी चोट से असमर्थ होने पर स्वीकृत।
✓ DDO स्वीकृति सीमा
अधिकतम 24 माह तक।आवश्यक दस्तावेज़:
🏥 असमर्थ कर्मचारी की जांच के बाद मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र
📗 सेवा पुस्तिका में इंद्राज
- सेवा पुस्तिका में पृथक से प्रविष्टि।
- प्रथम 120 दिन → पूर्ण वेतन | शेष अवधि → अर्धवेतन।
9 प्रसूति अवकाश — Maternity Leave
9प्रसूति अवकाश (Maternity Leave)नियम 103
📋 देयता
महिला कर्मचारियों को संपूर्ण सेवा में 02 बार अधिकतम 180 दिन प्रसूति अवकाश।02 बार के बाद भी बच्चा जीवित न हो तो एक बार और मिल सकता है।
(06.12.2004 से प्रभावी)
✓ DDO स्वीकृति सीमा
180 दिन — DDO द्वारा स्वीकृत।आवश्यक दस्तावेज़:
📋 चिकित्सक का प्रमाण पत्र
👶 बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र
📗 सेवा पुस्तिका में इंद्राज
- अवकाश लेखों से डेबिट नहीं — दायीं तरफ प्रथम प्रसूति अवकाश हेडिंग के नाम से पृथक प्रविष्टि।
- प्रोबेशनर महिला कार्मिक को अवकाश स्वीकृति से प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता।
- अवकाश से जाने से पूर्व देय वेतन एवं भत्ते ही देय होते हैं।
10 पितृत्व अवकाश — Paternity Leave
10पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)नियम 103A
📋 देयता
प्रथम दो संतानों पर — जन्म से 15 दिन पूर्व एवं 03 माह के अंदर 15 दिन का अवकाश।(06.12.2004 से)
सीमा अवधि में उपयोग नहीं करने पर देयता व्यपगत (Lapse) हो जाती है।
✓ DDO स्वीकृति सीमा
स्थायी व प्रोबेशनर दोनों कार्मिकों को — पत्नी की प्रसूति से 15 दिन पूर्व से 3 माह की अवधि में 15 दिन DDO द्वारा स्वीकृत।आवश्यक दस्तावेज़:
📋 नियत आवेदन पत्र
👶 बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
📄 पत्नी की प्रसूति संबंधित प्रमाण पत्र
📗 सेवा पुस्तिका में इंद्राज
- अवकाश लेखों से डेबिट नहीं — प्रथम/द्वितीय पितृत्व अवकाश हेडिंग के नाम से पृथक प्रविष्टि।
- प्रोबेशनर पुरुष कार्मिक को अवकाश से प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता।
- अवकाश से जाने से पूर्व देय वेतन एवं भत्ते ही देय होते हैं।
11 दत्तक ग्रहण अवकाश — Adoption Leave
11दत्तक ग्रहण अवकाश (Adoption Leave)नियम 103B
📋 देयता
सेवा में केवल दो बार महिला कर्मचारी को 180 दिन का अवकाश — 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को गोद लेने पर।(07.12.2011 से)
✓ DDO स्वीकृति सीमा
वैध दत्तक ग्रहण के दिनांक के ठीक बाद 180 दिन तक DDO द्वारा स्वीकृत।आवश्यक दस्तावेज़:
📜 बच्चे को गोद लेने का कानूनी वैध प्रमाण पत्र
📗 सेवा पुस्तिका में इंद्राज
सेवा पुस्तिका में पृथक से प्रविष्टि की जाएगी।
12 बालक देखभाल अवकाश — Child Care Leave (CCL)
12बालक देखभाल अवकाश (Child Care Leave / CCL)नियम 103C
📋 देयता
महिला / एकल पुरुष कर्मचारियों को पहले दो जीवित बच्चों की परीक्षा, बीमारी आदि में पूरी सेवा में 730 दिन (2 वर्ष) की देखभाल के लिए।संतान: 18 वर्ष से कम आयु या 40% से अधिक विकलांगता की स्थिति।
✓ DDO स्वीकृति सीमा
वित्त विभाग आदेश दि. 22/05/2018 एवं 10/09/2018 के अनुसार।120 दिन तक DDO द्वारा स्वीकृत।
आवश्यक दस्तावेज़:
📋 अवकाश आवेदन पत्र
📄 बच्चे से संबंधित प्रमाण पत्र
📗 सेवा पुस्तिका में इंद्राज
- सेवा पुस्तिका में पृथक से प्रविष्टि।
- प्रथम 365 दिन → 100% वेतन | शेष 365 दिन → 80% वेतन।
- प्रोबेशनर कार्मिक को विशेष परिस्थितियों में ही CCL स्वीकृत।
13 अध्ययन अवकाश — Study Leave
13अध्ययन अवकाश (Study Leave)नियम 109–121A
📋 देयता
सभी राज्य कर्मचारियों को निश्चित पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु स्वीकार्य।
⚠ नियम 110 — निम्न को देय नहीं:
1. जिनकी सेवा 20 वर्ष से अधिक हो चुकी हो।
2. जो वापसी के बाद 3 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हों।
1. जिनकी सेवा 20 वर्ष से अधिक हो चुकी हो।
2. जो वापसी के बाद 3 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हों।
✓ DDO स्वीकृति सीमा
नियोक्ता / प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत आदेशानुसार DDO द्वारा।आवश्यक दस्तावेज़:
📋 नियोक्ता / प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति
📗 सेवा पुस्तिका एवं बॉन्ड पत्र
- सेवा पुस्तिका में पृथक से प्रविष्टि।
- पूरे सेवाकाल में 2 वर्ष की अवधि के लिए ही स्वीकृत।
- अध्ययन अवधि अधिक होने पर असाधारण अवकाश भी ले सकते हैं।
📊 अध्ययन अवकाश अवधि एवं बॉन्ड पत्र
| — | 3 माह | 6 माह | 1 वर्ष | 2 वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| अध्ययन अवकाश | 3 माह | 6 माह | 1 वर्ष | 2 वर्ष |
| बॉन्ड पत्र | 1 वर्ष | 2 वर्ष | 3 वर्ष | 5 वर्ष |
? अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न — FAQ
आकस्मिक अवकाश और उपार्जित अवकाश में क्या अंतर है?
CL सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं होता, किसी अन्य अवकाश के साथ निरंतरता से नहीं दिया जा सकता और वर्ष अंत में Lapse हो जाता है। EL सेवा पुस्तिका में दर्ज होता है, नकदीकरण योग्य है और सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिन का एकमुश्त भुगतान होता है।
प्रोबेशनर कर्मचारी को कौन से अवकाश मिलते हैं?
प्रोबेशनर को CL (15 दिन/वर्ष) मिलता है। EL, HPL एवं रूपांतरित अवकाश स्थायीकरण तिथि से ही देय होते हैं। प्रसूति एवं पितृत्व अवकाश मिलते हैं किंतु प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता।
DDO अधिकतम कितने दिन का EL स्वीकृत कर सकता है?
DDO सेवा नियम 91(3) के अनुसार एक समय में अधिकतम 120 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत कर सकता है।
महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश कितनी बार मिलता है?
नियम 103 के अनुसार संपूर्ण सेवाकाल में 2 बार 180-180 दिन का प्रसूति अवकाश मिलता है। यदि दोनों बार के बाद बच्चा जीवित न हो तो एक बार और (कुल तीन बार) मिल सकता है।
रूपांतरित अवकाश (Commuted Leave) किसे और किस शर्त पर मिलता है?
स्वयं की बीमारी पर देय HPL की आधी संख्या तक मिलता है। नियुक्ति के 3 वर्ष बाद और चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत होता है। भुगतान पूर्ण वेतन पर होता है किंतु HPL खाते से दुगनी संख्या में डेबिट होता है।
अध्ययन अवकाश किसे नहीं मिलता? (नियम 110)
जिनकी सेवा 20 वर्ष से अधिक हो चुकी हो अथवा जो अवकाश से लौटने के बाद 3 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उन्हें अध्ययन अवकाश नहीं मिलता।
सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश का नकदीकरण कैसे होता है?
सेवानिवृत्ति पर सेवा पुस्तिका में दर्ज संपूर्ण उपार्जित अवकाशों का एकमुश्त नकदीकरण होता है। इसकी अधिकतम सीमा 300 दिन है।
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