आदेश 72 दि. 22.05.2019 — बिना स्वीकृति अवकाश पर जाना = सेवाकाल जब्त!
आकस्मिक अवकाश की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य — RSR 1951 नियम 86 की सम्पूर्ण व्याख्या एवं कर्मचारी मार्गदर्शन
📑 विषय-सूची
1. मूल आदेश — शब्द-दर-शब्द आलेख
नीचे आदेश संख्या 72 दिनांक 22-05-2019 का सम्पूर्ण मूल पाठ प्रस्तुत किया जा रहा है —
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर
बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाइवे, बनीपार्क, जयपुर
क्रमांक : एफ.1(ए)125/पार्ट-3/संस्था/बीमा/2019/ दिनांक : 22-05-2019
–:आदेश:– 72
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
2. प्रतिलिपि वितरण
क्रमांक : एफ.1(ए)125/पार्ट-3/संस्था/बीमा/2019/2344–34 दिनांक : 22-05-2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :
- निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
- समस्त अधिकारीगण, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर/साधारण बीमा योजना/संभागीय कार्यालय/जिला कार्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करने का श्रम करें।
- सिस्टम्स एनालिस्ट/संयुक्त निदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेब साइट http://sipf.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
- नोटस बोर्ड मुख्यालय/जिला कार्यालय
- रक्षित पत्रावली
3. राजस्थान सेवा नियम 1951 — क्या है समस्या?
राजस्थान सरकार के विभिन्न कार्यालयों में यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी कि कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के अवकाश पर चले जाते थे। इससे तीन प्रमुख समस्याएँ उत्पन्न हो रही थीं —
🔴 समस्या 1 : कर्मचारी पहले अवकाश पर जाते थे, बाद में आवेदन करते थे — नियमों का खुला उल्लंघन।
🔴 समस्या 2 : अवकाश स्वीकृत होने के बाद विभागाध्यक्ष को सूचना ही नहीं दी जाती थी — गम्भीर लापरवाही।
🔴 समस्या 3 : राजकार्य में अप्रत्याशित बाधा — प्रशासनिक कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव।
4. राजस्थान सेवा नियम 1951 — सम्बंधित धाराएँ एवं व्याख्या
📘 RSR 1951, खण्ड-I, भाग-IV, अध्याय 10-11 — अवकाश की सामान्य शर्तें
यह अध्याय निर्धारित करता है कि राज्य सेवा में किसी भी प्रकार का अवकाश — चाहे आकस्मिक हो, उपार्जित हो या अर्ध वेतन अवकाश — लेने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य है। बिना स्वीकृति के अवकाश पर जाना नियम-विरुद्ध है।
📘 RSR 1951, खण्ड-II, परिशिष्ट-1, अनुभाग-III — आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
इस अनुभाग में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी राज्य कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश (CL) का उपभोग करने से पूर्व, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर, पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। केवल अचानक बीमारी या पारिवारिक आपात जैसी असाधारण परिस्थितियों में उसी दिन सूचित कर बाद में स्वीकृति ली जा सकती है।
📘 RSR 1951, नियम 86 — बिना स्वीकृति अनुपस्थिति के कानूनी परिणाम
यह नियम राजस्थान सेवा के सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन नियमों में से एक है। इसके अनुसार —
- बिना स्वीकृति अनुपस्थिति = "कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित"
- ऐसी अनुपस्थिति = सेवा में व्यवधान (Break in Service)
- पिछला सेवाकाल जब्त किया जा सकता है
- संतोषजनक स्पष्टीकरण पर नियमित (Regularize) या असाधारण अवकाश (EOL) में परिवर्तित
- पेंशन, ग्रेच्युटी एवं सेवानिवृत्ति लाभ पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव
| नियम/प्रावधान | मुख्य विषय | परिणाम |
|---|---|---|
| RSR 1951, भाग-IV, अध्याय 10-11 | अवकाश स्वीकृति की सामान्य शर्तें | पूर्व स्वीकृति अनिवार्य |
| RSR 1951, परिशिष्ट-I, अनुभाग-III | आकस्मिक अवकाश (CL) | अपवाद को छोड़ पूर्व अनुमति जरूरी |
| RSR 1951, नियम 86 | बिना स्वीकृति अनुपस्थिति | सेवाकाल जब्त, Break in Service |
| आदेश 72 दि. 22.05.2019 | विभागाध्यक्ष को पूर्व सूचना अनिवार्य | उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही |
5. कर्मचारियों के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन
🟢 अवकाश पर जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी से लिखित/ऑनलाइन स्वीकृति अवश्य लें।
🟢 आकस्मिक परिस्थिति में तुरन्त फोन/SMS/WhatsApp से सूचित करें और अगले कार्य दिवस पर लिखित आवेदन दें।
🟢 उपार्जित अवकाश (EL) की स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी विभागाध्यक्ष को पूर्व सूचना दें।
🟢 कार्यालयाध्यक्ष इस आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर अवश्य प्रदर्शित करें।
🟢 किसी भी अनुपस्थिति को तत्काल Regularize करवाएँ।
🔴 बिना स्वीकृति के अवकाश पर कभी प्रस्थान न करें।
🔴 अवकाश उपभोग के बाद बाद में आवेदन देने की परिपाटी से बचें।
🔴 EL स्वीकृत करने के बाद विभागाध्यक्ष को अंधेरे में न रखें।
🔴 बिना अनुमति की अनुपस्थिति को हल्के में न लें — यह सेवाकाल जब्ती का कारण बन सकती है।
🔴 मौखिक अनुमति को पर्याप्त न समझें — लिखित स्वीकृति लेना सुरक्षित है।
6. उल्लंघन के परिणाम
| उल्लंघन का प्रकार | RSR नियम | सम्भावित परिणाम |
|---|---|---|
| बिना स्वीकृति अनुपस्थिति | नियम 86 | जानबूझकर अनुपस्थिति — सेवा में व्यवधान |
| बाद में अवकाश आवेदन | अध्याय 10-11 | आवेदन अस्वीकृत, वेतन कटौती |
| पिछली सेवा की जब्ती | नियम 86 | पेंशन, ग्रेच्युटी पर प्रतिकूल असर |
| विभागाध्यक्ष को सूचना न देना | आदेश 72/2019 | अनुशासनात्मक कार्यवाही |
| बार-बार उल्लंघन | CCA Rules | विभागीय जाँच, निलम्बन सम्भव |
7. सामान्य प्रश्नोत्तर (FAQ)
8. कीवर्ड्स / टैग्स
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यह आलेख शैक्षणिक एवं कर्मचारी मार्गदर्शन उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी विधिक सलाह के लिए सक्षम अधिकारी से सम्पर्क करें।



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