विद्यालयों में मोबाईल फोन प्रतिबंध 2026 | Mobile Phone Ban in Schools Rajasthan

📅 मंगलवार, 19 मई 2026 📖 पूरा लेख
राजस्थान शिक्षा विभाग
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
⚖️ न्यायालय निर्देश सहित
राजस्थानमाध्यमिक शिक्षापरिपत्रविद्यालयों में मोबाईल फोन नियंत्रण

विद्यालयों में मोबाईल फोन नियंत्रण — सम्पूर्ण परिपत्र एवं निर्देश (2005–2026)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर | क्रमांक: शिविरा-माध्य/मा-स/विविध(25)/वो-3/2023-26 | RajKaj Ref: 21867017
🗓️ अद्यतन: मई 2026 ⚖️ राजस्थान हाईकोर्ट निर्देश 🚫 कक्षा में मोबाईल पूर्णतः प्रतिबंध ✅ No-Bag Day जागरूकता 👨‍👩‍👧 अभिभावक दायित्व
📋 परिपत्र सारांश
विद्यालयों में मोबाईल फोन नियंत्रण 2026
जारीकर्तानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान (IAS)
हस्ताक्षरकर्तासीताराम जाट, IAS
मुख्यालयबीकानेर, राजस्थान
RajKaj Ref21867017
दिनांक15 मई 2026
न्यायालयराज. उच्च न्यायालय (27.11.2025)
पूर्व परिपत्र2005, 2009, 2016, 2019, 2024, 2025
लक्ष्य समूहछात्र, शिक्षक, अभिभावक
कार्यक्रमNo-Bag Day, साइबर जागरूकता
आयु सीमा18 वर्ष से कम — Check & Balance

विद्यालयों में मोबाईल फोन नियंत्रण परिपत्र 2026 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी एक व्यापक निर्देश है, जो वर्ष 2005 से 2026 तक जारी हुए समस्त परिपत्रों की निरंतरता में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को मोबाईल फोन के सदुपयोग एवं दुरुपयोग के प्रति जागरूक करने हेतु जारी किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दिनांक 27.11.2025 को आयोजित वी.सी. में शिक्षा विभाग को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्मार्ट फोन उपयोग पर Check and Balance एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए गए, जिसकी अनुपालना में यह विस्तृत परिपत्र जारी किया गया।

1. पृष्ठभूमि एवं परिपत्र इतिहास

विद्यालय का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के साथ-साथ उनके मानसिक और सामाजिक कौशल को निखारना है। मोबाईल फोन के अत्यधिक उपयोग से विद्यार्थियों की एकाग्रता और सामाजिक व्यवहार पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए शिक्षण संस्थाओं में मोबाईल फोन के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए यह परिपत्र शृंखला जारी की जाती रही है।

📜 परिपत्र शृंखला: इस विषय पर इस कार्यालय के पूर्व पत्र दिनांक 24.01.2005, 24.03.2009, 31.03.2016, 09.10.2019, 04.05.2024 एवं 09.12.2025 द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। वर्तमान परिपत्र इन्हीं की निरंतरता में है।

2. राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश

⚖️ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर
वी.सी. दिनांक: 27 नवंबर 2025 | प्रकरण: SB Criminal Bail Application 13461/2025 (अजीम बनाम राजस्थान राज्य)
  • सरकारी एवं निजी विद्यालयों में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्मार्ट फोन उपयोग पर Check and Balance
  • विद्यालयों में बच्चों को मोबाईल के संबंध में जागरूक करना
  • वर्ष 15 से 18 आयु के बच्चों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
  • विद्यालय समय में शिक्षक एवं बच्चों को मोबाईल लाने एवं उपयोग करने पर प्रतिबंध
  • बच्चों के साथ-साथ अभिभावकों एवं शिक्षकों को भी शिक्षित करना।
  • Aggressive Drive चलाकर एवं Policy बनाकर Phobia of Mobile Phones से बच्चों को बचाना।
  • बच्चों को अपराधी बनने एवं धोखाधड़ी से बचाने के लिए Awareness Programme

शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 28.02.2026 के माध्यम से उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

3. विद्यार्थियों से अपेक्षाएँ

आज के डिजिटल युग में संचार तकनीक शिक्षा के लिए एक वरदान है, लेकिन इसका सही उपयोग करना हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। मोबाईल जागरूकता के प्रति विद्यार्थियों को निम्नानुसार जागरूक किया जाए:

3.1 छह प्रमुख जागरूकता बिंदु

1 ⏰ समय का प्रबंधन
  • पढ़ाई, खेलकूद एवं स्क्रीनटाइम में संतुलन रखें।
  • स्क्रीनटाइम को न्यूनतम रखें ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो।
  • प्रथम कर्तव्य — शिक्षा अर्जन।
2 📚 शिक्षा के लिए उपयोग
  • मोबाईल को केवल चैटिंग या गेमिंग के लिए नहीं।
  • ऑनलाइन कक्षाओं और शैक्षिक ऐप्स के लिए उपकरण मानें।
  • नई चीजें सीखने का माध्यम बनाएँ।
3 🔒 साइबर सुरक्षा
  • इंटरनेट पर निजी जानकारी साझा न करें।
  • साइबर बुलिंग की स्थिति में अभिभावक व शिक्षकों को बताएँ।
  • हमेशा शालीन भाषा का प्रयोग करें।
4 🤖 AI का उपयोग
  • AI से परिचित हों एवं ज्ञानार्जन में उपयोग करें।
  • AI द्वारा दिये परिणामों को जाँचने के बाद ही विश्वास करें।
  • AI की गलतियों को पहचानना सीखें।
5 💊 स्वास्थ्य का ध्यान
  • देर रात तक व कम रोशनी में मोबाईल उपयोग से बचें।
  • आँखों और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
6 📰 भ्रामक सूचनाओं से बचाव
  • सोशल मीडिया पर बिना जाँचे-परखे कोई भी जानकारी साझा न करें।
  • Fake News को पहचानना सीखें।
लक्ष्य: एक जागरूक विद्यार्थी मोबाईल व इंटरनेट तथा A.I. को अपनी उन्नति का माध्यम बनाता है — किसी भी स्थिति में इन्हें अपनी एकाग्रता में बाधा नहीं बनने देता।

4. संस्था-प्रधान एवं शिक्षकों के दायित्व

विद्यार्थी अपना अधिकांश सचेतन समय विद्यालय में व्यतीत करते हैं, अतः विद्यालय की गतिविधियाँ उन्हें सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। इस सम्बन्ध में प्रशासन की सजगता एवं दायित्वबद्धता आवश्यक है।

क्र. दायित्व कार्यवाही
1 विद्यार्थियों द्वारा मोबाईल फोन का उपयोग विद्यालय में मोबाईल फोन का उपयोग अनुमत नहीं।
2 मोबाईल लाने पर संस्था-प्रधान जमा करते हुए अभिभावकों को सूचित करें।
3 पुनरावृत्ति पर भविष्य में ऐसा न करने हेतु निर्देशित करें।
4 No-Bag Day पर जागरूकता मोबाईल के नियंत्रित उपयोग हेतु "नो-बेग-डे" (बस्ता मुक्त दिवस) पर कार्यक्रम आयोजित करें।
5 साइबर सुरक्षा जागरूकता धोखाधड़ी से बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें।
6 व्यवहारगत परिवर्तन निगरानी किसी बालक में आकस्मिक व्यवहारगत परिवर्तन पर तत्काल माता-पिता से सम्पर्क करें।
7 खेलकूद एवं गृहकार्य नियमित विद्यालयी खेलकूद का आयोजन करें; गृहकार्य में शिथिलता पर भी निगरानी रखें।
8 डिजिटल परिवर्तन जागरूकता प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को वैश्विक/डिजिटल चुनौतियों के बारे में जागरूक करें।

5. अभिभावकों के दायित्व

डिजिटल गैजेट्स उपयोगी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परन्तु उसका कब और कैसे उपयोग किया जाना है — यह ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है।

📌 गैजेट्स देने से पूर्व
  • गैजेट्स देने से पहले आवश्यकता और उपयोग का आकलन करें।
  • फोन/गैजेट्स में Child Lock / Parents Permission के ऑप्शन सक्रिय करें।
  • देखरेख में ही उपयोग की अनुमति दें।
🔎 व्यवहार पर नजर
  • यदि बच्चा एकाकी रहने लगा हो, उत्तेजनाशून्य हो — मानसिक व्यवहार की निगरानी करें।
  • मित्रों से बातें कम, अध्ययन में रुचि न होना — ये खतरे के संकेत हैं।
  • आवश्यकता होने पर मनोपरामर्शक से काउन्सलिंग करवाएँ।
🏫 विद्यालय से समन्वय
  • असामान्य लक्षण दिखने पर विद्यालय में सम्पर्क करें
  • अभिभावक-शिक्षक बैठक में सक्रिय भागीदारी।
  • 23 दिसंबर 2025 की मेगा PTA में वित्तीय साक्षरता व साइबर सुरक्षा जानकारी लें।

6. विद्यालय में मोबाईल उपयोग के नियम (नियमवार तुलना)

विभिन्न परिपत्रों में समय-समय पर नियमों में संशोधन होता रहा है। नवीनतम (2026) स्थिति निम्नवत है:

क्र. स्थिति नियम (2026 अनुसार)
01 विद्यार्थी — विद्यालय में मोबाईल पूर्णतः प्रतिबंध — लाना एवं उपयोग दोनों वर्जित।
02 कक्षा-कक्ष में मोबाईल पूर्णतः प्रतिबंध — शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए।
03 प्रार्थना सभा / बाल-सभा पूर्णतः प्रतिबंध
04 विद्यालय स्टाफ — कक्षा से बाहर मर्यादित उपयोग अनुमत — कार्यालय / स्टाफ कक्ष में, आवश्यकतानुसार।
05 प्रधानाचार्य — कार्यालयीन उपयोग अनुमत — त्वरित सूचना सम्प्रेषण हेतु, किन्तु पूर्णतः मर्यादित।
06 डिजिटल शिक्षण हेतु मोबाईल अनुमत — केवल अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया हेतु, विद्यार्थियों के समक्ष न्यूनतम उपयोग।
🚨 दंड प्रावधान (परिपत्र 2016 अनुसार): शाला स्टाफ सदस्यों व छात्र/छात्राओं द्वारा एक बार हिदायत देते हुए पुनरावृत्ति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही "राजस्थान असैनिक सेवाएँ आचरण नियम-1971" के अनुरूप सक्षम अधिकारी को प्रस्तावित करें।

7. No-Bag Day एवं जागरूकता कार्यक्रम

🎒 "नो-बेग-डे" (बस्ता मुक्त दिवस) कार्यक्रम

  • समस्त राजकीय व निजी विद्यालयों में Alternate No-Bag Day पर — अर्थात माह में न्यूनतम एक बार — प्रार्थना सभा में बच्चों को मोबाईल के उपयोग एवं दुरुपयोग के प्रति जागरूक किया जाए।
  • मोबाईल फोन के सीमित और सही उपयोग, शारीरिक दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता।
  • अभिभावकों हेतु परामर्श शिविरों का आयोजन।
  • विद्यार्थियों को साइबर-सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए धोखाधड़ी से बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम।

7.1 नोडल रिसोर्स अधिकारी

सभी जिलों में 1 से 3 नोडल रिसोर्स अधिकारी तैयार किए जाएँ जो गृह विभाग के विषय-विशेषज्ञ साइबर सुरक्षा पर स्कूल के नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि No-Bag Day एवं शिक्षण सत्रों में बच्चों को साइबर सुरक्षा पर जानकारी दी जा सके।

7.2 पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा

अगले अकादमिक सत्र में राजस्थान के 9वीं से 12वीं कक्षा की पुस्तकों में वित्तीय साक्षरता के साथ-साथ साइबर सुरक्षा — Do's & Don't's की जानकारी पर एक अध्याय जोड़ा जाएगा।

8. परिपत्र कालक्रम (2005–2026)

विद्यालयों में मोबाईल फोन नियंत्रण पर 21 वर्षों में 7 प्रमुख परिपत्र जारी किए जा चुके हैं:

24 जनवरी 2005
प्रथम परिपत्र — शिक्षण संस्थाओं में मोबाईल फोन उपयोग पर प्रतिबंध हेतु प्रथम निर्देश।
24 मार्च 2009
दूसरा परिपत्र — प्रथम निर्देशों की पुनरावृत्ति एवं उल्लंघन पर कार्यवाही के निर्देश।
31 मार्च 2016
तृतीय परिपत्र (नथमल डिडेल) — कक्षा एवं शाला परिसर में मोबाईल पर पाबंदी; उल्लंघन पर अनुशासन कार्यवाही। सख्त दंड प्रावधान।
09 अक्टूबर 2019
चतुर्थ परिपत्र (नथमल डिडेल) — 5 बिंदुओं में विस्तृत नियम; डिजिटल शिक्षण हेतु सशर्त अनुमति; विद्यार्थियों के समक्ष न्यूनतम उपयोग।
04 मई 2024
पंचम परिपत्र (आशीष मोदी) — 6 बिंदुओं में नवीनीकृत नियम; No-Bag Day कार्यक्रम शुरू।
09 दिसंबर 2025
षष्ठ परिपत्र (सीताराम जाट) — राज. उच्च न्यायालय 27.11.2025 के निर्देशों की पालना; प्रासंगिक पत्र प्रेषित।
15 मई 2026 — नवीनतम
सप्तम परिपत्र (सीताराम जाट)सर्वाधिक व्यापक परिपत्र; विद्यार्थी + शिक्षक + अभिभावक तीनों के दायित्व; AI जागरूकता; साइबर सुरक्षा; पाठ्यक्रम में अध्याय जोड़ने के निर्देश। RajKaj: 21867017।

9. वितरण सूची

क्र.प्राप्तकर्तामाध्यम
1निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर
2शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर (पत्र दि. 28.02.2026 बाबत्)
3निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद
4सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग — विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
5अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
6स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेरई-मेल
7समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षाई-मेल
8प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेरई-मेल
9प्रधानाचार्य, सादुल स्पोट्र्स स्कूल, बीकानेरई-मेल
10समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षाई-मेल
11समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक शिक्षाई-मेल
12समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षाई-मेल
13रक्षित पत्रावली

📚 संदर्भ

  1. परिपत्र क्रमांक: शिविरा-माध्य/मा-स/विविध(25)/वो-3/2023-26/पार्ट-4, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। RajKaj Ref: 21867017, दि. 15.05.2026।
  2. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर — वी.सी. दि. 27.11.2025 | SB Criminal Bail Application 13461/2025।
  3. शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5), पत्र दि. 28.02.2026 | RajKaj: 19149413।
  4. स्कूल शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग पत्र क्रमांक: मोबाईल उपयोग/2025/446, दि. 03.12.2025।
  5. परिपत्र क्रमांक: शिविरा-माध्य/मा-स/विविध(25)/वो-3/2023/462, दि. E-Sign | RajKaj: 6932159।
  6. परिपत्र क्रमांक: शिविरा-माध्य/मा-स/विविध/22444/2019, दि. 09.10.2019।
  7. परिपत्र क्रमांक: शिविरा-माध्य/मा-स/विविध/22444/2015-16, दि. 31.03.2016।

यह लेख Shala Saral | SarkariServicePrep.com द्वारा आधिकारिक परिपत्रों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

RajKaj Ref: 21867017 | हस्ताक्षरकर्ता: सीताराम जाट (IAS), निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान | दि. 15.05.2026

सूचनात्मक उद्देश्य से प्रस्तुत। आधिकारिक आदेश हेतु मूल परिपत्र देखें।

✍️ लेखक: सुरेंद्र सिंह चौहान
पूर्व शिक्षा अधिकारी, राजस्थान · 1991–2025 · शिक्षण, प्रशिक्षण एवं प्रशासन · परिचय
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