राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 —
संशोधित प्रावधान 2023–2025
(01.01.2024 से)
पेंशन (मृत्यु पर)
70/75 वर्ष पर
हेतु आय सीमा
50% पेंशन
| अधिनियम | RCS(P) Rules, 1996 |
| संशोधन वर्ष | 2023, 2024, 2025 |
| प्रभावित नियम | 54(2), 54ब, 55, 62, 66, 67, 87 |
| ग्रेच्युटी | ₹25 लाख (01.01.2024) |
| परि. पेंशन | 10 वर्ष 50% |
| आय सीमा | ₹12,500/माह |
| अति. पेंशन | 70→5%, 75→10% |
| Notif. Ref. | F.12(4)SFD/Rules/2024 |
- परिचय एवं पृष्ठभूमि
- आधिकारिक अधिसूचना संदर्भ
- संशोधनों की कालक्रम-रेखा
- तुलनात्मक तालिका (पूर्व vs नया)
- नियम 54(2) — 25 वर्ष पर 50%
- नियम 54ब — आयु-अतिरिक्त पेंशन
- नियम 55 — ग्रेच्युटी ₹25 लाख
- नियम 62 — परिवारिक पेंशन 10 वर्ष
- नियम 66 — आय सीमा ₹12,500
- नियम 67 — पुत्र/पुत्री पात्रता
- नियम 87 — PPO में नाम
- प्रपत्र-7 एवं 33 संशोधन
- व्यावहारिक Checklist
- श्रेणीवार लाभ-परिदृश्य
- FAQ
- संदर्भ एवं स्रोत
1. परिचय एवं पृष्ठभूमि
यह लेख किसके लिए है? राजस्थान सरकार के सेवारत कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, और उनके परिवारजन — जो यह जानना चाहते हैं कि 2023 से 2025 के बीच पेंशन नियमों में क्या-क्या बदला और उनके लिए इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है।
राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति-सुरक्षा का मूल विधिक आधार है। यह नियमावली सेवानिवृत्त वेतन (पेंशन), मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (ग्रेच्युटी), पारिवारिक पेंशन और अनुषंगी लाभों का निर्धारण करती है।
वर्ष 2023 से 2025 के बीच राज्य सरकार ने इन नियमों में 7 महत्वपूर्ण संशोधन किए। इनमें ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि, पारिवारिक पेंशन की अवधि विस्तार, वरिष्ठ नागरिक पेंशनभोगियों के लिए आयु-आधारित अतिरिक्त पेंशन, और दिव्यांग परिवार सदस्यों के लिए विस्तारित प्रावधान शामिल हैं।
2. आधिकारिक अधिसूचना संदर्भ
नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक संशोधन के आदेश की तिथि, संबंधित नियम और अधिसूचना का संदर्भ दिया गया है। (मूल आदेशों की प्रति के लिए वित्त विभाग, राजस्थान सरकार की वेबसाइट देखें।)
| # | आदेश तिथि | प्रभावी तिथि | संबंधित नियम | अधिसूचना संदर्भ | विषय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.07.2023 | 01.04.2023 | 54(2), 54ब, 66, 67 | Rule 54, 66, 67 Amendment — Form 7 & 33 | F.12(4)SFD | 25 वर्ष पेंशन, 75 वर्ष भत्ता, आय सीमा |
| 2 | 11.09.2024 | 01.04.2024 | 55, 62 | Rule 55 & 62 Amendment | F.12(4)SFD/Rules/2024 | ग्रेच्युटी ₹25 लाख, परि. पेंशन 10 वर्ष |
| 3 | 20.09.2024 | 01.04.2024 | 54ब, 67, 87 | Rule 54B, 67, 87 Amendment | F.12(4)SFD/Rules/2024 | 70 वर्ष भत्ता, Specially Abled, PPO नाम |
| 4 | 01.04.2025 | 01.01.2024 | 55 | Notification dated 01.04.2025 — Rule 55 effective date revision | ग्रेच्युटी प्रभावी तिथि 01.04.2024 → 01.01.2024 |
| 5 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | 62, 67 | Rule 62 Point IV removed; Rule 67 conditions | F.12(4)SFD/2025 | नियम 62 बिन्दु IV हटाया; नियम 67 नई शर्तें |
3. संशोधनों की कालक्रम-रेखा
4. तुलनात्मक तालिका — पूर्व vs नया प्रावधान
| नियम | आदेश तिथि | प्रभावी से | ❌ पूर्व प्रावधान | ✅ नया प्रावधान |
|---|---|---|---|---|
| 54(2) | 25.07.2023 | 01.04.2023 | 28 वर्ष की सेवा पर 50% पेंशन | 25 वर्ष की सेवा पर 50% पेंशन |
| 54ब | 25.07.2023 | 01.04.2023 | ऐसा कोई प्रावधान नहीं | 75 वर्ष पर मूल पेंशन का 10% अतिरिक्त (DA रहित) |
| 54ब | 20.09.2024 | 01.04.2024 | ऐसा कोई प्रावधान नहीं | 70 वर्ष पर मूल पेंशन का 5% अतिरिक्त (DA रहित) |
| 55 | 11.09.2024 | 01.04.2024 | ग्रेच्युटी अधिकतम ₹20,00,000 (बीस लाख) | ग्रेच्युटी अधिकतम ₹25,00,000; 16.5 गुना की सीमा |
| 55 | 01.04.2025 | 01.01.2024 | ₹25 लाख की सीमा 01.04.2024 से प्रभावी | ₹25 लाख की सीमा 01.01.2024 से प्रभावी (3 माह पूर्व) |
| 62 | 11.09.2024 | 01.04.2024 | मृत्यु पर 7 वर्ष तक 50% पारिवारिक पेंशन | 01.04.2024 से मृत्यु पर 10 वर्ष 50%; बाद में 30% या न्यूनतम ₹8,850 |
| 62 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | बिन्दु IV (08.08.2006 का वित्त आदेश) लागू | बिन्दु IV हटाया गया |
| 66 | 25.07.2023 | 01.04.2023 | मासिक आय सीमा ₹9,500 | मासिक आय सीमा ₹12,500 |
| 67 | 25.07.2023 | 01.04.2023 | पुत्र/पुत्री आय सीमा ₹9,500 (27.06.2018 आदेश) | आय सीमा ₹12,500; 6 माही वैवाहिक व वार्षिक आय प्रमाण-पत्र अनिवार्य |
| 67 | 20.09.2024 | 01.04.2024 | "दिव्यांग"; नियम 67 'ए' से 'ई' तक | "Specially Abled"; नियम 67 'ए' से 'एफ' तक; मृत्यु-पूर्व दिव्यांगता अनिवार्य |
| 67 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | — | दिव्यांग पुत्र/पुत्री विवाह के बाद भी पात्र; आय ≤ ₹8,850 + DA |
| 87 | 20.09.2024 | 01.04.2024 | — | PPO में जीवनसाथी का नाम अनिवार्य; स्थायी दिव्यांग बच्चे का नाम भी PPO में |
5. नियम 54(2) — 25 वर्ष की सेवा पर 50% पेंशन
राजस्थान सिविल सेवाओं में पेंशन की गणना अर्हकारी सेवा के आधार पर की जाती है। पूर्व में अधिकतम (50%) पेंशन के लिए 28 वर्ष की सेवा आवश्यक थी। इस संशोधन द्वारा यह सीमा घटाकर 25 वर्ष कर दी गई है।
व्यावहारिक महत्व: जो कर्मचारी 22-24 वर्ष की सेवा के बाद VRS लेना चाहते थे, उन्हें पहले 50% पेंशन के लिए रुकना पड़ता था। अब 25 वर्ष की सेवा पूर्ण होते ही पूरी पेंशन का लाभ मिल सकता है।
6. नियम 54ब — आयु-आधारित अतिरिक्त पेंशन
75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को मूल पेंशन का 10% अतिरिक्त भत्ता देय होगा। यह सर्वथा नया प्रावधान है। महत्वपूर्ण: इस अतिरिक्त भत्ते पर महंगाई राहत (DA) देय नहीं होगी।
इस संशोधन द्वारा 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर भी मूल पेंशन का 5% अतिरिक्त भत्ता देय किया गया। इस पर भी DA देय नहीं है।
व्यावहारिक उदाहरण: यदि किसी पेंशनभोगी की मूल पेंशन ₹30,000/माह है, तो 70 वर्ष पर ₹1,500 और 75 वर्ष पर अतिरिक्त ₹3,000/माह मिलेगा।
• 70–74 वर्ष: मूल पेंशन का 5% अतिरिक्त (01.04.2024 से) — DA नहीं
• 75 वर्ष एवं ऊपर: मूल पेंशन का 10% अतिरिक्त (01.04.2023 से) — DA नहीं
7. नियम 55 — ग्रेच्युटी की सीमा ₹25 लाख
ग्रेच्युटी (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान) की अधिकतम सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी गई है। गणना-सूत्र: प्रत्येक पूर्ण छः माही सेवा × परिलब्धियों का 1/4, अधिकतम सीमा परिलब्धियों के 16.5 गुना के अधीन।
पहले ₹25 लाख की सीमा 01.04.2024 से लागू मानी जाती थी। बाद के आदेश (01.04.2025) द्वारा इसे 01.01.2024 से प्रभावी किया गया। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 01.01.2024 से 31.03.2024 के बीच सेवानिवृत्ति ली — उन्हें अंतर राशि की पात्रता होगी।
8. नियम 62 — पारिवारिक पेंशन 10 वर्ष तक 50%
कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन की दर और अवधि दोनों में सुधार किया गया है।
- 01.04.2024 या उसके बाद मृत्यु होने की शर्त पर यह प्रावधान लागू।
- प्रथम 10 वर्ष तक: अंतिम मूल वेतन का 50% पारिवारिक पेंशन।
- 10 वर्ष के बाद: मूल पेंशन का 30% या न्यूनतम ₹8,850/माह (जो अधिक हो)।
नियम 62 का बिन्दु संख्या IV हटाया गया — यह बिन्दु वित्त विभाग के 08.08.2006 के आदेश द्वारा जोड़ा गया था जो पेंशनभोगी के माता-पिता, पालक माता-पिता एवं आश्रित परिवार पेंशन से संबंधित था।
9. नियम 66 — पारिवारिक पेंशन हेतु मासिक आय सीमा ₹12,500
पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता की मासिक आय सीमा ₹9,500 से बढ़ाकर ₹12,500 कर दी गई। यह सीमा नियम 67 में उल्लिखित पुत्र/पुत्री की पात्रता पर भी लागू होती है।
10. नियम 67 — पुत्र/पुत्री की पारिवारिक पेंशन पात्रता
निम्न श्रेणियाँ पारिवारिक पेंशन की पात्र (नई आय सीमा ₹12,500/माह तक):
- अविवाहित पुत्र — 25 वर्ष की आयु तक (25वाँ जन्मदिन तक)
- अविवाहित पुत्री — विवाह की तारीख तक
- किसी भी आयु की विधवा या तलाकशुदा पुत्री
नई अनिवार्यता: पात्र पुत्र/पुत्री को प्रत्येक 6 माह में वैवाहिक स्थिति का प्रमाण-पत्र एवं वार्षिक आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- "दिव्यांग" शब्द के स्थान पर Specially Abled (विशेष रूप से सक्षम) प्रतिस्थापित।
- नियम 67 के उपखंड 'ए' से 'ई' (5 खंड) → अब 'ए' से 'एफ' (6 खंड)।
- Specially Abled के लिए पात्रता — कर्मचारी की मृत्यु से पूर्व दिव्यांगता अनिवार्य।
- PPO में स्थायी दिव्यांग भाई-बहन (Permanently Specially Abled Siblings) का उल्लेख।
- पुत्र/पुत्री — मासिक आय ₹12,500 होने पर या विवाह होने पर (जो पहले हो) — अपात्र।
- अपवाद: मानसिक/शारीरिक निर्योग्यता वाले पुत्र/पुत्री विवाह के बाद भी पात्र।
- शर्त: मासिक आय ₹8,850 + DA (दोनों जोड़कर) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. नियम 87 — PPO में जीवनसाथी व दिव्यांग बच्चे का नाम
पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) अब अधिक समावेशी बनाया गया है:
- पेंशन स्वीकृत अधिकारी PPO में पति/पत्नी का नाम पारिवारिक पेंशन हेतु अनिवार्यतः अंकित करेगा।
- PPO में स्थायी रूप से दिव्यांग बच्चे (Specially Abled Child) का नाम भी दर्शाया जाएगा।
- ये बच्चे भविष्य में पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे।
व्यावहारिक महत्व: सेवानिवृत्ति के समय ही सभी पात्र सदस्यों का नाम PPO में आ जाने से परिवार को बाद में अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा।
12. प्रपत्र-7 एवं प्रपत्र-33 में संशोधन
• बिन्दु संख्या 20: पूर्व में 56 अंक → अब 50 अंक अंकित।
• बिन्दु संख्या 21: पूर्व में 66 के स्थान पर 56, अब 50 अंक अंकित।
📝 प्रपत्र-33:
• बिन्दु संख्या 10: पूर्व 56 अंक → अब 50 अंक।
यह संशोधन नियम 54(2) के अनुरूप है — 25 वर्ष की सेवा पर 50 अंकों की गणना। पहले 28 वर्ष को 56 अंक (प्रत्येक 6 माह = 1 अंक) से मैप किया जाता था।
13. व्यावहारिक Checklist — आपको क्या करना है?
🏢 सेवारत कर्मचारी (Serving Employee)
👴 सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (Retired Pensioner)
👨👩👧 परिवार पेंशनभोगी (Family Pensioner)
14. श्रेणीवार लाभ-परिदृश्य
| कर्मचारी/परिवार श्रेणी | स्थिति | लागू संशोधन | व्यावहारिक लाभ |
|---|---|---|---|
| 25 वर्ष सेवा वाला कर्मचारी (VRS विचार) | 01.04.2023 के बाद | नियम 54(2) | 3 वर्ष कम सेवा में 50% पेंशन; VRS अब अधिक व्यावहारिक |
| 01.01.2024 से 31.03.2024 में सेवानिवृत्त | ग्रेच्युटी ₹20L मिली? | नियम 55 (01.04.2025 सुधार) | अंतर राशि (₹5 लाख तक) हेतु पात्र — आवेदन करें |
| 72 वर्षीय पेंशनभोगी | मूल पेंशन ₹25,000 | नियम 54ब | ₹1,250/माह (5%) अतिरिक्त; वार्षिक ₹15,000 अतिरिक्त |
| 77 वर्षीय पेंशनभोगी | मूल पेंशन ₹30,000 | नियम 54ब | ₹3,000/माह (10%) अतिरिक्त; वार्षिक ₹36,000 अतिरिक्त |
| मृतक कर्मचारी की पत्नी (मृत्यु मई 2024) | पारिवारिक पेंशन | नियम 62 | 2034 तक (10 वर्ष) 50%; उसके बाद 30% या ₹8,850 |
| 23 वर्षीय अविवाहित पुत्री (पारि. पेंशन पर) | मासिक आय ₹11,000 | नियम 66, 67 | ₹12,500 सीमा के अंदर — पात्र; 6 माही प्रमाण-पत्र देना होगा |
| दिव्यांग पुत्र (Specially Abled, विवाहित) | मासिक आय ₹7,000 | नियम 67 (10.10.2025) | विवाह के बाद भी पात्र — आय ₹8,850 + DA से कम है तो पेंशन जारी |
15. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. ग्रेच्युटी की नई अधिकतम सीमा क्या है और कब से लागू है?
2. यदि मैंने 15 फरवरी 2024 को सेवानिवृत्ति ली और मुझे ₹20 लाख ग्रेच्युटी मिली — क्या अंतर मिलेगा?
3. पारिवारिक पेंशन 10 वर्ष वाला प्रावधान कब से मृत्यु पर लागू होगा?
4. 70 वर्ष पर 5% और 75 वर्ष पर 10% — क्या दोनों एक साथ मिलते हैं?
5. क्या आयु-भत्ते (5%/10%) पर महंगाई राहत (DA) मिलती है?
6. पुत्री की शादी हो गई — क्या उसकी पारिवारिक पेंशन बंद हो जाएगी?
7. PPO में दिव्यांग बच्चे का नाम नहीं है — क्या करें?
8. पुत्र की उम्र 26 वर्ष है और उसकी मासिक आय ₹11,000 है — क्या वह पारिवारिक पेंशन पाएगा?
9. 6 माही वैवाहिक स्थिति प्रमाण-पत्र न देने पर क्या होगा?
10. प्रपत्र-7 में 56 की जगह 50 अंक क्यों किए गए?
16. संदर्भ एवं स्रोत
- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 — मूल नियमावली, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
- संशोधन अधिसूचना — Rule 54, 66, 67 Amendment (Form 7 & Form 33); आदेश दिनांक 25.07.2023।
- संशोधन अधिसूचना — Rule 55 & 62 Amendment; F.12(4)SFD/Rules/2024; आदेश दिनांक 11.09.2024।
- संशोधन अधिसूचना — Rule 54B, 67, 87 Amendment; F.12(4)SFD/Rules/2024; आदेश दिनांक 20.09.2024।
- संशोधन अधिसूचना — Rule 55 effective date revision; आदेश दिनांक 01.04.2025।
- संशोधन अधिसूचना — Rule 62 Point IV removal; Rule 67 conditions; आदेश दिनांक 10.10.2025।
- लेखक: सुरेंद्र सिंह चौहान | SarkariServicePrep.com
मूल राजपत्र अधिसूचनाओं के लिए: राजस्थान सरकार वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
यह लेख केवल सूचनात्मक है। किसी भी विधिक निर्णय के लिए मूल राजपत्र अधिसूचना देखें।


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