राजस्थान पेंशन नियम संशोधन 2023-2025 | Rajasthan Pension Rules Amendment – ग्रेच्युटी ₹25 लाख, पारिवारिक पेंशन 10 वर्ष

📅 शनिवार, 16 मई 2026 📖 3-5 min read
राजस्थान पेंशन नियम संशोधन 2023–2025: ग्रेच्युटी ₹25 लाख, पारिवारिक पेंशन 10 वर्ष — 7 बड़े बदलाव | नियम 54, 55, 62, 66, 67, 87
📋 लेखक: सुरेंद्र सिंह चौहान — राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 में 2023–2025 के संशोधनों पर आधारित।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 —
संशोधित प्रावधान 2023–2025

📅 प्रकाशित: 16 मई 2025 🔄 अपडेट: 16 मई 2025 ⏱️ पढ़ने का समय: ~10 मिनट ✍️ सुरेंद्र सिंह चौहान
⚡ 30 सेकंड में जानें — 7 मुख्य बदलाव
1. 25 वर्ष की सेवा पर ही 50% पेंशन (पहले 28 वर्ष)  |  2. ग्रेच्युटी ₹20 लाख → ₹25 लाख (01.01.2024 से)  |  3. पारिवारिक पेंशन 7 → 10 वर्ष तक 50%  |  4. 70 वर्ष पर 5%, 75 वर्ष पर 10% अतिरिक्त पेंशन  |  5. आय सीमा ₹9,500 → ₹12,500  |  6. PPO में जीवनसाथी + दिव्यांग बच्चे का नाम अनिवार्य  |  7. "दिव्यांग" → Specially Abled — विस्तारित परिभाषा
₹25L
अधिकतम ग्रेच्युटी
(01.01.2024 से)
10
वर्ष 50% पारिवारिक
पेंशन (मृत्यु पर)
5%/10%
अतिरिक्त पेंशन
70/75 वर्ष पर
₹12,500
पारिवारिक पेंशन
हेतु आय सीमा
25
वर्ष सेवा पर
50% पेंशन
📋 त्वरित संदर्भ
अधिनियमRCS(P) Rules, 1996
संशोधन वर्ष2023, 2024, 2025
प्रभावित नियम54(2), 54ब, 55, 62, 66, 67, 87
ग्रेच्युटी₹25 लाख (01.01.2024)
परि. पेंशन10 वर्ष 50%
आय सीमा₹12,500/माह
अति. पेंशन70→5%, 75→10%
Notif. Ref.F.12(4)SFD/Rules/2024

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि

यह लेख किसके लिए है? राजस्थान सरकार के सेवारत कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, और उनके परिवारजन — जो यह जानना चाहते हैं कि 2023 से 2025 के बीच पेंशन नियमों में क्या-क्या बदला और उनके लिए इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति-सुरक्षा का मूल विधिक आधार है। यह नियमावली सेवानिवृत्त वेतन (पेंशन), मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (ग्रेच्युटी), पारिवारिक पेंशन और अनुषंगी लाभों का निर्धारण करती है।

वर्ष 2023 से 2025 के बीच राज्य सरकार ने इन नियमों में 7 महत्वपूर्ण संशोधन किए। इनमें ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि, पारिवारिक पेंशन की अवधि विस्तार, वरिष्ठ नागरिक पेंशनभोगियों के लिए आयु-आधारित अतिरिक्त पेंशन, और दिव्यांग परिवार सदस्यों के लिए विस्तारित प्रावधान शामिल हैं।

इस लेख से आप पाएंगे: हर संशोधन की प्रभावी तिथि, पूर्व vs नया तुलना, अधिसूचना संदर्भ, श्रेणीवार लाभ-परिदृश्य, और व्यावहारिक checklist — एक ही जगह।

2. आधिकारिक अधिसूचना संदर्भ

नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक संशोधन के आदेश की तिथि, संबंधित नियम और अधिसूचना का संदर्भ दिया गया है। (मूल आदेशों की प्रति के लिए वित्त विभाग, राजस्थान सरकार की वेबसाइट देखें।)

# आदेश तिथि प्रभावी तिथि संबंधित नियम अधिसूचना संदर्भ विषय
125.07.202301.04.202354(2), 54ब, 66, 67Rule 54, 66, 67 Amendment — Form 7 & 33 | F.12(4)SFD25 वर्ष पेंशन, 75 वर्ष भत्ता, आय सीमा
211.09.202401.04.202455, 62Rule 55 & 62 Amendment | F.12(4)SFD/Rules/2024ग्रेच्युटी ₹25 लाख, परि. पेंशन 10 वर्ष
320.09.202401.04.202454ब, 67, 87Rule 54B, 67, 87 Amendment | F.12(4)SFD/Rules/202470 वर्ष भत्ता, Specially Abled, PPO नाम
401.04.202501.01.202455Notification dated 01.04.2025 — Rule 55 effective date revisionग्रेच्युटी प्रभावी तिथि 01.04.2024 → 01.01.2024
510.10.202510.10.202562, 67Rule 62 Point IV removed; Rule 67 conditions | F.12(4)SFD/2025नियम 62 बिन्दु IV हटाया; नियम 67 नई शर्तें
⚠️ नोट: ऊपर दिए अधिसूचना संदर्भ जिला शिक्षा कार्यालय चूरू के संकलन पर आधारित हैं। किसी भी विधिक उद्देश्य के लिए राजस्थान राजपत्र (Rajasthan Gazette) में प्रकाशित मूल अधिसूचना का संदर्भ लें।

3. संशोधनों की कालक्रम-रेखा

25 जुलाई 2023 (प्रभावी: 01 अप्रैल 2023)
पहला बड़ा संशोधन नियम 54, 66, 67
• 25 वर्ष की सेवा पर 50% पेंशन  • 75 वर्ष पर 10% अतिरिक्त पेंशन  • आय सीमा ₹12,500  • प्रपत्र-7 व 33 में 56→50 अंक संशोधन
11 सितम्बर 2024 (प्रभावी: 01 अप्रैल 2024)
ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन संशोधन नियम 55, 62
• ग्रेच्युटी ₹20 लाख → ₹25 लाख  • पारिवारिक पेंशन 7 → 10 वर्ष  • न्यूनतम ₹8,850 तय
20 सितम्बर 2024 (प्रभावी: 01 अप्रैल 2024)
दिव्यांगता और PPO संशोधन नियम 54ब, 67, 87
• 70 वर्ष पर 5% अतिरिक्त पेंशन  • "दिव्यांग" → Specially Abled  • PPO में जीवनसाथी व दिव्यांग बच्चे का नाम
1 अप्रैल 2025 (प्रभावी: 01 जनवरी 2024)
ग्रेच्युटी प्रभावी तिथि सुधार नियम 55
• ₹25 लाख ग्रेच्युटी की प्रभावी तिथि 01.04.2024 से बदलकर 01.01.2024 की गई — 3 माह पूर्व का लाभ मिला
10 अक्टूबर 2025 (प्रभावी: 10.10.2025)
नियम 62 बिन्दु IV हटाया; नियम 67 नई शर्तें नियम 62, 67
• नियम 62 का बिन्दु IV (वित्त आदेश 08.08.2006) हटाया  • दिव्यांग पुत्र/पुत्री को विवाह के बाद भी पेंशन — आय शर्त के साथ

4. तुलनात्मक तालिका — पूर्व vs नया प्रावधान

नियम आदेश तिथि प्रभावी से ❌ पूर्व प्रावधान ✅ नया प्रावधान
54(2) 25.07.2023 01.04.2023 28 वर्ष की सेवा पर 50% पेंशन 25 वर्ष की सेवा पर 50% पेंशन
54ब 25.07.2023 01.04.2023 ऐसा कोई प्रावधान नहीं 75 वर्ष पर मूल पेंशन का 10% अतिरिक्त (DA रहित)
54ब 20.09.2024 01.04.2024 ऐसा कोई प्रावधान नहीं 70 वर्ष पर मूल पेंशन का 5% अतिरिक्त (DA रहित)
55 11.09.2024 01.04.2024 ग्रेच्युटी अधिकतम ₹20,00,000 (बीस लाख) ग्रेच्युटी अधिकतम ₹25,00,000; 16.5 गुना की सीमा
55 01.04.2025 01.01.2024 ₹25 लाख की सीमा 01.04.2024 से प्रभावी ₹25 लाख की सीमा 01.01.2024 से प्रभावी (3 माह पूर्व)
62 11.09.2024 01.04.2024 मृत्यु पर 7 वर्ष तक 50% पारिवारिक पेंशन 01.04.2024 से मृत्यु पर 10 वर्ष 50%; बाद में 30% या न्यूनतम ₹8,850
62 10.10.2025 10.10.2025 बिन्दु IV (08.08.2006 का वित्त आदेश) लागू बिन्दु IV हटाया गया
66 25.07.2023 01.04.2023 मासिक आय सीमा ₹9,500 मासिक आय सीमा ₹12,500
67 25.07.2023 01.04.2023 पुत्र/पुत्री आय सीमा ₹9,500 (27.06.2018 आदेश) आय सीमा ₹12,500; 6 माही वैवाहिक व वार्षिक आय प्रमाण-पत्र अनिवार्य
67 20.09.2024 01.04.2024 "दिव्यांग"; नियम 67 'ए' से 'ई' तक "Specially Abled"; नियम 67 'ए' से 'एफ' तक; मृत्यु-पूर्व दिव्यांगता अनिवार्य
67 10.10.2025 10.10.2025 दिव्यांग पुत्र/पुत्री विवाह के बाद भी पात्र; आय ≤ ₹8,850 + DA
87 20.09.2024 01.04.2024 PPO में जीवनसाथी का नाम अनिवार्य; स्थायी दिव्यांग बच्चे का नाम भी PPO में

5. नियम 54(2) — 25 वर्ष की सेवा पर 50% पेंशन

नियम 54(2) — सेवा अवधि में कटौती
📅 आदेश: 25.07.2023  |  ⚡ प्रभावी: 01.04.2023  |  🔗 Amendment in Rule 54, 66, 67 and Form 7, Form 33

राजस्थान सिविल सेवाओं में पेंशन की गणना अर्हकारी सेवा के आधार पर की जाती है। पूर्व में अधिकतम (50%) पेंशन के लिए 28 वर्ष की सेवा आवश्यक थी। इस संशोधन द्वारा यह सीमा घटाकर 25 वर्ष कर दी गई है।

व्यावहारिक महत्व: जो कर्मचारी 22-24 वर्ष की सेवा के बाद VRS लेना चाहते थे, उन्हें पहले 50% पेंशन के लिए रुकना पड़ता था। अब 25 वर्ष की सेवा पूर्ण होते ही पूरी पेंशन का लाभ मिल सकता है।

❌ पूर्व50% पेंशन के लिए 28 वर्ष की अर्हकारी सेवा।
✅ अब (01.04.2023 से)25 वर्ष की सेवा पर ही अधिकतम 50% पेंशन देय।

6. नियम 54ब — आयु-आधारित अतिरिक्त पेंशन

नियम 54ब (संशोधन 1) — 75 वर्ष पर 10% अतिरिक्त
📅 आदेश: 25.07.2023  |  ⚡ प्रभावी: 01.04.2023

75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को मूल पेंशन का 10% अतिरिक्त भत्ता देय होगा। यह सर्वथा नया प्रावधान है। महत्वपूर्ण: इस अतिरिक्त भत्ते पर महंगाई राहत (DA) देय नहीं होगी।

❌ पूर्व75 वर्ष की आयु पर कोई अतिरिक्त पेंशन नहीं।
✅ अब (01.04.2023 से)मूल पेंशन का 10% अतिरिक्त — DA रहित।
नियम 54ब (संशोधन 2) — 70 वर्ष पर 5% अतिरिक्त
📅 आदेश: 20.09.2024  |  ⚡ प्रभावी: 01.04.2024

इस संशोधन द्वारा 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर भी मूल पेंशन का 5% अतिरिक्त भत्ता देय किया गया। इस पर भी DA देय नहीं है।

व्यावहारिक उदाहरण: यदि किसी पेंशनभोगी की मूल पेंशन ₹30,000/माह है, तो 70 वर्ष पर ₹1,500 और 75 वर्ष पर अतिरिक्त ₹3,000/माह मिलेगा।

❌ पूर्व70 वर्ष की आयु पर कोई अतिरिक्त पेंशन नहीं।
✅ अब (01.04.2024 से)मूल पेंशन का 5% अतिरिक्त — DA रहित।
📊 आयु-भत्ता सारांश (नियम 54ब):
   • 70–74 वर्ष: मूल पेंशन का 5% अतिरिक्त (01.04.2024 से) — DA नहीं
   • 75 वर्ष एवं ऊपर: मूल पेंशन का 10% अतिरिक्त (01.04.2023 से) — DA नहीं

7. नियम 55 — ग्रेच्युटी की सीमा ₹25 लाख

नियम 55 (संशोधन 1) — ग्रेच्युटी वृद्धि
📅 आदेश: 11.09.2024  |  ⚡ प्रभावी: 01.04.2024  |  🔗 Rule 55 & 62 Amendment F.12(4)SFD/Rules/2024

ग्रेच्युटी (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान) की अधिकतम सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी गई है। गणना-सूत्र: प्रत्येक पूर्ण छः माही सेवा × परिलब्धियों का 1/4, अधिकतम सीमा परिलब्धियों के 16.5 गुना के अधीन।

❌ पूर्वग्रेच्युटी अधिकतम ₹20,00,000 (बीस लाख)।
✅ अबग्रेच्युटी अधिकतम ₹25,00,000 (पच्चीस लाख)।
नियम 55 (संशोधन 2) — प्रभावी तिथि पूर्वव्यापी सुधार
📅 आदेश: 01.04.2025  |  ⚡ प्रभावी: 01.01.2024 (पूर्वव्यापी)

पहले ₹25 लाख की सीमा 01.04.2024 से लागू मानी जाती थी। बाद के आदेश (01.04.2025) द्वारा इसे 01.01.2024 से प्रभावी किया गया। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 01.01.2024 से 31.03.2024 के बीच सेवानिवृत्ति ली — उन्हें अंतर राशि की पात्रता होगी।

❌ पूर्व₹25 लाख की सीमा 01.04.2024 से।
✅ अब₹25 लाख की सीमा 01.01.2024 से — 3 माह का लाभ पूर्वव्यापी।

8. नियम 62 — पारिवारिक पेंशन 10 वर्ष तक 50%

नियम 62 (संशोधन 1) — पारिवारिक पेंशन अवधि विस्तार
📅 आदेश: 11.09.2024  |  ⚡ लागू: 01.04.2024 की मृत्यु या उसके बाद

कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन की दर और अवधि दोनों में सुधार किया गया है।

  • 01.04.2024 या उसके बाद मृत्यु होने की शर्त पर यह प्रावधान लागू।
  • प्रथम 10 वर्ष तक: अंतिम मूल वेतन का 50% पारिवारिक पेंशन।
  • 10 वर्ष के बाद: मूल पेंशन का 30% या न्यूनतम ₹8,850/माह (जो अधिक हो)।
❌ पूर्वमृत्यु पर 7 वर्ष तक 50%; बाद में 30% या ₹8,850।
✅ अब (01.04.2024 से मृत्यु पर)10 वर्ष तक 50%; बाद में 30% या ₹8,850।
नियम 62 (संशोधन 2) — बिन्दु IV हटाया
📅 आदेश: 10.10.2025  |  ⚡ प्रभावी: 10.10.2025

नियम 62 का बिन्दु संख्या IV हटाया गया — यह बिन्दु वित्त विभाग के 08.08.2006 के आदेश द्वारा जोड़ा गया था जो पेंशनभोगी के माता-पिता, पालक माता-पिता एवं आश्रित परिवार पेंशन से संबंधित था।

9. नियम 66 — पारिवारिक पेंशन हेतु मासिक आय सीमा ₹12,500

नियम 66 — आय सीमा वृद्धि
📅 आदेश: 25.07.2023  |  ⚡ प्रभावी: 01.04.2023

पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता की मासिक आय सीमा ₹9,500 से बढ़ाकर ₹12,500 कर दी गई। यह सीमा नियम 67 में उल्लिखित पुत्र/पुत्री की पात्रता पर भी लागू होती है।

❌ पूर्वमासिक आय सीमा: ₹9,500/माह
✅ अब (01.04.2023 से)मासिक आय सीमा: ₹12,500/माह

10. नियम 67 — पुत्र/पुत्री की पारिवारिक पेंशन पात्रता

नियम 67 (संशोधन 1) — आय सीमा एवं प्रमाण-पत्र
📅 आदेश: 25.07.2023  |  ⚡ प्रभावी: 01.04.2023

निम्न श्रेणियाँ पारिवारिक पेंशन की पात्र (नई आय सीमा ₹12,500/माह तक):

  • अविवाहित पुत्र — 25 वर्ष की आयु तक (25वाँ जन्मदिन तक)
  • अविवाहित पुत्री — विवाह की तारीख तक
  • किसी भी आयु की विधवा या तलाकशुदा पुत्री

नई अनिवार्यता: पात्र पुत्र/पुत्री को प्रत्येक 6 माह में वैवाहिक स्थिति का प्रमाण-पत्र एवं वार्षिक आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नियम 67 (संशोधन 2) — Specially Abled प्रावधान
📅 आदेश: 20.09.2024  |  ⚡ प्रभावी: 01.04.2024
  • "दिव्यांग" शब्द के स्थान पर Specially Abled (विशेष रूप से सक्षम) प्रतिस्थापित।
  • नियम 67 के उपखंड 'ए' से 'ई' (5 खंड) → अब 'ए' से 'एफ' (6 खंड)।
  • Specially Abled के लिए पात्रता — कर्मचारी की मृत्यु से पूर्व दिव्यांगता अनिवार्य।
  • PPO में स्थायी दिव्यांग भाई-बहन (Permanently Specially Abled Siblings) का उल्लेख।
नियम 67 (संशोधन 3) — विवाह पश्चात् पेंशन शर्तें
📅 आदेश: 10.10.2025  |  ⚡ प्रभावी: 10.10.2025
  • पुत्र/पुत्री — मासिक आय ₹12,500 होने पर या विवाह होने पर (जो पहले हो) — अपात्र।
  • अपवाद: मानसिक/शारीरिक निर्योग्यता वाले पुत्र/पुत्री विवाह के बाद भी पात्र।
  • शर्त: मासिक आय ₹8,850 + DA (दोनों जोड़कर) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. नियम 87 — PPO में जीवनसाथी व दिव्यांग बच्चे का नाम

नियम 87 — PPO का नया स्वरूप
📅 आदेश: 20.09.2024  |  ⚡ प्रभावी: 01.04.2024

पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) अब अधिक समावेशी बनाया गया है:

  • पेंशन स्वीकृत अधिकारी PPO में पति/पत्नी का नाम पारिवारिक पेंशन हेतु अनिवार्यतः अंकित करेगा।
  • PPO में स्थायी रूप से दिव्यांग बच्चे (Specially Abled Child) का नाम भी दर्शाया जाएगा।
  • ये बच्चे भविष्य में पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे।

व्यावहारिक महत्व: सेवानिवृत्ति के समय ही सभी पात्र सदस्यों का नाम PPO में आ जाने से परिवार को बाद में अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा।


12. प्रपत्र-7 एवं प्रपत्र-33 में संशोधन

📝 प्रपत्र-7 (पेंशन गणना संगणना पञ्जक): दिनांक 01.04.2023 (आदेश: 25.07.2023) से —
  • बिन्दु संख्या 20: पूर्व में 56 अंक → अब 50 अंक अंकित।
  • बिन्दु संख्या 21: पूर्व में 66 के स्थान पर 56, अब 50 अंक अंकित।

📝 प्रपत्र-33:
  • बिन्दु संख्या 10: पूर्व 56 अंक → अब 50 अंक

यह संशोधन नियम 54(2) के अनुरूप है — 25 वर्ष की सेवा पर 50 अंकों की गणना। पहले 28 वर्ष को 56 अंक (प्रत्येक 6 माह = 1 अंक) से मैप किया जाता था।


13. व्यावहारिक Checklist — आपको क्या करना है?

🏢 सेवारत कर्मचारी (Serving Employee)

सेवानिवृत्ति से पहले करें:
1
अपनी अर्हकारी सेवा की जाँच करें — क्या 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? यदि हाँ, तो 50% पेंशन के पात्र।
2
ग्रेच्युटी की गणना करें — अंतिम परिलब्धियों × 16.5 = अधिकतम पात्रता; ₹25 लाख से अधिक नहीं। (01.01.2024 के बाद सेवानिवृत्ति)
3
PPO आवेदन में जीवनसाथी का नाम एवं यदि कोई स्थायी दिव्यांग बच्चा है तो उसका नाम व दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
4
यदि 01.01.2024 से 31.03.2024 के बीच सेवानिवृत्ति ली है — ग्रेच्युटी में अंतर राशि (₹20L और ₹25L के बीच) हेतु कार्यालय से सम्पर्क करें।

👴 सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (Retired Pensioner)

अपना लाभ सुनिश्चित करें:
70 वर्ष आयु पूर्ण होने पर — कोषालय/बैंक में आयु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें, मूल पेंशन का 5% अतिरिक्त सुनिश्चित करें।
75 वर्ष आयु पूर्ण होने पर — 10% अतिरिक्त का अद्यतन सुनिश्चित करें।
PPO में जीवनसाथी का नाम है या नहीं — जाँचें। नहीं है तो संशोधन हेतु पेंशन कार्यालय सम्पर्क करें।

👨‍👩‍👧 परिवार पेंशनभोगी (Family Pensioner)

पारिवारिक पेंशन हेतु:
!
मृत्यु 01.04.2024 के बाद हुई है? तो 10 वर्ष तक 50% पारिवारिक पेंशन के पात्र — पेंशन कार्यालय में सत्यापन कराएँ।
!
पुत्र/पुत्री को पारिवारिक पेंशन मिल रही है? — प्रत्येक 6 माह में वैवाहिक स्थिति प्रमाण-पत्र + वार्षिक आय प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य।
!
मासिक आय ₹12,500 से कम रहे — अन्यथा पारिवारिक पेंशन बंद हो सकती है।
दिव्यांग (Specially Abled) पुत्र/पुत्री — विवाह के बाद भी पात्र हो सकते हैं; आय ≤ ₹8,850 + DA की शर्त पर।

14. श्रेणीवार लाभ-परिदृश्य

कर्मचारी/परिवार श्रेणी स्थिति लागू संशोधन व्यावहारिक लाभ
25 वर्ष सेवा वाला कर्मचारी (VRS विचार) 01.04.2023 के बाद नियम 54(2) 3 वर्ष कम सेवा में 50% पेंशन; VRS अब अधिक व्यावहारिक
01.01.2024 से 31.03.2024 में सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी ₹20L मिली? नियम 55 (01.04.2025 सुधार) अंतर राशि (₹5 लाख तक) हेतु पात्र — आवेदन करें
72 वर्षीय पेंशनभोगी मूल पेंशन ₹25,000 नियम 54ब ₹1,250/माह (5%) अतिरिक्त; वार्षिक ₹15,000 अतिरिक्त
77 वर्षीय पेंशनभोगी मूल पेंशन ₹30,000 नियम 54ब ₹3,000/माह (10%) अतिरिक्त; वार्षिक ₹36,000 अतिरिक्त
मृतक कर्मचारी की पत्नी (मृत्यु मई 2024) पारिवारिक पेंशन नियम 62 2034 तक (10 वर्ष) 50%; उसके बाद 30% या ₹8,850
23 वर्षीय अविवाहित पुत्री (पारि. पेंशन पर) मासिक आय ₹11,000 नियम 66, 67 ₹12,500 सीमा के अंदर — पात्र; 6 माही प्रमाण-पत्र देना होगा
दिव्यांग पुत्र (Specially Abled, विवाहित) मासिक आय ₹7,000 नियम 67 (10.10.2025) विवाह के बाद भी पात्र — आय ₹8,850 + DA से कम है तो पेंशन जारी

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15. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. ग्रेच्युटी की नई अधिकतम सीमा क्या है और कब से लागू है?
ग्रेच्युटी की नई सीमा ₹25,00,000 (पच्चीस लाख) है। यह 01.01.2024 से लागू है (पहले 01.04.2024 थी; 01.04.2025 के आदेश से पूर्वव्यापी 01.01.2024 की गई)। यह सीमा परिलब्धियों के 16.5 गुना के अधीन है।
2. यदि मैंने 15 फरवरी 2024 को सेवानिवृत्ति ली और मुझे ₹20 लाख ग्रेच्युटी मिली — क्या अंतर मिलेगा?
हाँ। 01.04.2025 के आदेश के अनुसार ₹25 लाख की सीमा 01.01.2024 से लागू है। आपकी सेवानिवृत्ति उस अवधि में है। आप अपने कार्यालय/डीडीओ से अंतर राशि के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
3. पारिवारिक पेंशन 10 वर्ष वाला प्रावधान कब से मृत्यु पर लागू होगा?
यह प्रावधान उन्हीं मामलों में लागू है जहाँ मृत्यु 01.04.2024 या उसके बाद हुई है। 01.04.2024 से पहले मृत्यु के मामलों में पुरानी व्यवस्था (7 वर्ष) ही लागू रहेगी।
4. 70 वर्ष पर 5% और 75 वर्ष पर 10% — क्या दोनों एक साथ मिलते हैं?
75 वर्ष पूर्ण होने पर 10% का प्रावधान 75 वर्ष से ऊपर की आयु के लिए है। 70-74 वर्ष के लिए 5% और 75+ के लिए 10% — यह दोनों अलग-अलग आयु स्तर के हैं। 75 वर्ष होने पर 10% देय होगा (5% नहीं — 75 वर्ष का संशोधन 10% है)।
5. क्या आयु-भत्ते (5%/10%) पर महंगाई राहत (DA) मिलती है?
नहीं। नियम 54ब में स्पष्ट है कि दोनों आयु-भत्तों (70 वर्ष का 5% और 75 वर्ष का 10%) पर महंगाई राहत देय नहीं होगी।
6. पुत्री की शादी हो गई — क्या उसकी पारिवारिक पेंशन बंद हो जाएगी?
सामान्यतः हाँ। नियम 67 के अनुसार विवाह की तारीख को पुत्री अपात्र हो जाती है। अपवाद: यदि पुत्री मानसिक या शारीरिक निर्योग्यता (Specially Abled) से ग्रस्त है, तो विवाह के बाद भी पेंशन जारी रह सकती है — बशर्ते मासिक आय ₹8,850 + DA से अधिक न हो।
7. PPO में दिव्यांग बच्चे का नाम नहीं है — क्या करें?
यदि सेवानिवृत्ति 01.04.2024 से पहले हुई है तो PPO संशोधन के लिए पेंशन स्वीकृत अधिकारी (DDO/Treasury) को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र सहित आवेदन दें। नियम 87 (01.04.2024 से) के अनुसार नए PPO में यह अनिवार्य है।
8. पुत्र की उम्र 26 वर्ष है और उसकी मासिक आय ₹11,000 है — क्या वह पारिवारिक पेंशन पाएगा?
नहीं। नियम 67 के अनुसार अविवाहित पुत्र केवल 25 वर्ष की आयु तक पारिवारिक पेंशन का पात्र है। 26 वर्ष की आयु में — आय सीमा के भीतर होने पर भी — वह अपात्र हो जाता है। अपवाद केवल Specially Abled पुत्र के लिए है।
9. 6 माही वैवाहिक स्थिति प्रमाण-पत्र न देने पर क्या होगा?
नियम 67 के अनुसार यह प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है। न देने पर पारिवारिक पेंशन रोकी जा सकती है। अतः प्रत्येक 6 माह में वैवाहिक स्थिति का शपथ-पत्र/प्रमाण-पत्र एवं वार्षिक आय प्रमाण-पत्र नियमित रूप से जमा करें।
10. प्रपत्र-7 में 56 की जगह 50 अंक क्यों किए गए?
पेंशन की गणना में 6 माह = 1 अंक के हिसाब से — 28 वर्ष = 56 अंक (पुराना) और 25 वर्ष = 50 अंक (नया)। चूँकि अब 25 वर्ष की सेवा पर ही अधिकतम पेंशन मिलती है, इसलिए प्रपत्र-7 (बिन्दु 20, 21) और प्रपत्र-33 (बिन्दु 10) में अधिकतम अंक 56 से घटाकर 50 किए गए।

16. संदर्भ एवं स्रोत

  1. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 — मूल नियमावली, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
  2. संशोधन अधिसूचना — Rule 54, 66, 67 Amendment (Form 7 & Form 33); आदेश दिनांक 25.07.2023।
  3. संशोधन अधिसूचना — Rule 55 & 62 Amendment; F.12(4)SFD/Rules/2024; आदेश दिनांक 11.09.2024।
  4. संशोधन अधिसूचना — Rule 54B, 67, 87 Amendment; F.12(4)SFD/Rules/2024; आदेश दिनांक 20.09.2024।
  5. संशोधन अधिसूचना — Rule 55 effective date revision; आदेश दिनांक 01.04.2025।
  6. संशोधन अधिसूचना — Rule 62 Point IV removal; Rule 67 conditions; आदेश दिनांक 10.10.2025।
  7. लेखक: सुरेंद्र सिंह चौहान | SarkariServicePrep.com

मूल राजपत्र अधिसूचनाओं के लिए: राजस्थान सरकार वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

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© 2026 SarkariServicePrep.com  |  लेखक: सुरेंद्र सिंह चौहान
यह लेख केवल सूचनात्मक है। किसी भी विधिक निर्णय के लिए मूल राजपत्र अधिसूचना देखें।

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