राजस्थान शिक्षा विभाग वेतन निर्धारण 1989–2016 | Rajasthan Teacher Salary Scale ACP MACP Grade Pay Pay Level Complete Guide

📅 रविवार, 31 मई 2026 📖 पूरा लेख
राजस्थान शिक्षा विभाग वेतन निर्धारण 1989–2016 | ACP, ग्रेड पे, पे लेवल – सम्पूर्ण तालिका एवं सेवापुस्तिका जाँच गाइड
📋 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान | सेवापुस्तिका जाँच 2026
राजस्थान शिक्षा विभाग वेतन निर्धारण 1989–2016
6 वेतनमान · 3 फार्मूले · 20+ पद — ACP, MACP, ग्रेड पे, पे लेवल सम्पूर्ण तालिका एवं सेवापुस्तिका जाँच की व्यावहारिक मार्गदर्शिका
राज्य सरकार परिपत्र 05.05.2026 एवं RBSE बीकानेर पत्रांक राजकाज 22382620 दिनांक 22.05.2026 पर आधारित
📅 जारी: 22.05.2026 🏛️ माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान 📍 CBEO सुजानगढ़ ✏️ संकलनकर्ता: अमरनाथ शर्मा, AEO 🔄 Updated: मई 2026
📌 वेतनमान कालक्रम
1989 वेतनमान01.09.1988 से
चयनित वेतनमान25.01.1992 से
1998 वेतनमान01.09.1996 से
संशोधित 199801.07.1998 (अध्यापक)
2006 वेतनमान01.09.2006 → 30.06.2013
संशोधित 200601.01.2006, 01.07.2013 से
2016 वेतनमान01.01.2016 से
एमएसीपी06.10.2023 से
चतुर्थ श्रेणी01.09.2024 पे लेवल संशोधन

राजस्थान शिक्षा विभाग — वेतन निर्धारण सेवापुस्तिका जाँच

राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.05.2026 एवं श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/पेंशन–स्थिरीकरण/विविध/निर्देश/2026 राजकाज 22382620 दिनांक 22.05.2026 की पालना में प्रदेश भर के विद्यालयों की सेवापुस्तिकाओं की जाँच का कार्य किया जा रहा है।

यह मार्गदर्शिका उन सभी वेतन निर्धारण कार्यालयों, विद्यालय प्रमुखों, CBEO/RBEO एवं DDO के लिए तैयार की गई है जो सेवापुस्तिका जाँच कार्य सम्पादित कर रहे हैं। इसमें 1989 से 2016 तक के सभी 6 वेतनमानों की सम्पूर्ण तालिकाएँ, फार्मूले, विशेष प्रावधान तथा व्यावहारिक गणना उदाहरण सम्मिलित हैं।

⚠️ अस्वीकरण: यह संकलन केवल सहायक सन्दर्भ हेतु है। विस्तृत विवरण के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मूल आदेशों को ध्यान में रखते हुए जाँच कार्य सम्पादित करें। — संकलनकर्ता: अमरनाथ शर्मा, AEO, CBEO सुजानगढ़

आधिकारिक स्रोत एवं सन्दर्भ आदेश

सेवापुस्तिका जाँच हेतु मूल आधिकारिक स्रोत
क्र.दिनांकपत्रांक / संदर्भविषय
105.05.2026राज्य सरकार परिपत्रसेवापुस्तिका जाँच हेतु निर्देश
222.05.2026राजकाज 22382620 (शिविरा/माध्य/पेंशन-स्थिरीकरण/विविध/निर्देश/2026)RBSE बीकानेर — सेवापुस्तिका जाँच प्रारंभ
331.12.2009राज्य सरकार आदेशतीसरी संतान — आगामी एसीपी देय नहीं
429.06.2009राज्य सरकार आदेशस्क्रीनिंग — नियमित नियुक्ति तिथि
530.07.2013राज्य सरकार आदेशडीपीसी वेतन नियतन — 31 मार्च नियम
623.02.2015राज्य सरकार आदेशडीपीसी वेतन नियतन
706.10.2015राज्य सरकार आदेशतीसरी संतान — एसीपी 05 वर्ष आगे
801.06.2017राज्य सरकार आदेशतीसरी संतान — एसीपी 03 वर्ष आगे
930.10.2017राज्य सरकार आदेशडीपीसी वेतन नियतन
1018.12.2020राज्य सरकार आदेशतीसरी संतान — एसीपी एक बार ही प्रभावित
1106.10.2023राज्य सरकार आदेशएसीपी के स्थान पर एमएसीपी स्वीकृत
1201.04.2023राज्य सरकार आदेशअध्यापक तृतीय श्रेणी — L14 एसीपी
1301.09.2024राज्य सरकार आदेशचतुर्थ श्रेणी — पे लेवल परिवर्तन L1→L2

राजस्थान सेवा नियम (RSR) के प्रासंगिक नियम:

  • RSR नियम 26A: चयनित वेतनमान/एसीपी/पदौन्नति — जो भी पहले हो — उसमें एक वेतन वृद्धि का लाभ।
  • RSR नियम 26: पदौन्नति पर वेतन निर्धारण — समान स्तर या अगले स्तर पर।

वेतनमान का ऐतिहासिक कालक्रम (1988–2024)

📅 01.09.1988
वेतनमान 1989 लागू। अध्यापक तृतीय श्रेणी प्रारंभिक वेतनमान: 1200-30-1560-40-2000-50-2050। चयनित वेतनमान 25.01.1992 से प्रभावी।
📅 01.09.1996
वेतनमान 1998 लागू। अध्यापक तृतीय श्रेणी: 4000-100-6000। फार्मूला: Pay+148%DA+IR+40% = 1996 स्टेज।
📅 01.07.1998
संशोधित वेतनमान 1998 (केवल अध्यापक वर्ग)। तीन श्रेणियाँ: प्रारंभिक, वरिष्ठ (10 वर्ष), चयनित (8 वर्ष)। BEd/MEd अग्रिम वेतन वृद्धि समाप्त।
📅 01.09.2006 → 30.06.2013
पुनरीक्षित वेतनमान 2006 (प्रथम)। फार्मूला: Pay × 1.86 = मूल वेतन + ग्रेड पे। 20.01.2006 के बाद नियुक्त — 2 वर्ष प्रशिक्षु।
📅 01.01.2006 (01.07.2013 से लागू)
संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान 2006। अध्यापक GP 2800 → GP 3600। व्याख्याता GP 4200 → GP 4800।
📅 01.01.2016
संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान 2016। फार्मूला: Pay × 2.57 = पे लेवल। अध्यापक L10 (₹33,800), व्याख्याता L12 (₹44,300)।
📅 06.10.2023
एसीपी → एमएसीपी। अब अगले पदौन्नति पद का पे लेवल मिलेगा — एसीपी से अधिक लाभकारी।
📅 01.09.2024
चतुर्थ श्रेणी पे लेवल परिवर्तन। L1 (₹17,700) से L2 (₹17,900) — नई पे लेवल संरचना।

सेवापुस्तिका जाँच — व्यावहारिक Step-by-Step प्रक्रिया

किसी भी कार्मिक की सेवापुस्तिका जाँच करते समय निम्न क्रम में आगे बढ़ें:

1
नियुक्ति तिथि एवं पद पहचानें
सेवापुस्तिका में अंकित नियुक्ति की तिथि, पद (अध्यापक/वरिष्ठ/व्याख्याता आदि) और नियुक्ति का माध्यम (सीधी भर्ती / अनुकम्पा / विधवा कोटा) नोट करें। यदि पद नियमित नियुक्ति वाला है, तो स्क्रीनिंग तिथि देखें।
2
लागू वेतनमान निर्धारित करें
नियुक्ति तिथि के अनुसार कौन सा वेतनमान लागू था — यह देखें। 01.09.1988 से 1989, 01.09.1996 से 1998 (अध्यापक हेतु 01.07.1998 से संशोधित), 01.09.2006 से 2006, 01.01.2016 से 2016।
3
प्रारंभिक वेतन सत्यापित करें
पद एवं योग्यता के अनुसार प्रारंभिक वेतन तालिका से मिलान करें। 20.01.2006 के बाद नियुक्त हैं तो 2 वर्ष स्थिर वेतन → फिर प्रारंभिक वेतन। बी.एड योग्यता का लाभ — 1989 में ₹1260, 1998 में ₹4200।
4
ACP/MACP की देय तिथि जाँचें
9/18/27 वर्षीय (या 10/20/30 वर्षीय व्याख्याता+) एसीपी की देय तिथि = नियुक्ति/स्क्रीनिंग तिथि + 9/10/18/20/27/30 वर्ष। तीसरी संतान है? → 2009/2015/2017/2020 के आदेशानुसार देय तिथि आगे करें।
5
चयनित वेतनमान / पदौन्नति सत्यापन
RSR 26A का लाभ: चयनित वेतनमान अथवा पदौन्नति — जो भी पहले हो, उसमें एक वेतन वृद्धि जोड़कर आगामी स्टेज पर वेतन नियतन। प्रथम/द्वितीय/तृतीय चयनित = प्रथम/द्वितीय/तृतीय पदौन्नति के बराबर।
6
वेतनमान परिवर्तन पर पुनः वेतन निर्धारण
1989 → 1998 (फार्मूला: Pay+148%DA+IR+40%=Total), 1998 → 2006 (Pay×1.86=Total, निकटतम 10₹), 2006 → 2016 (Pay×2.57=Total, पे लेवल स्टेज)। प्रत्येक परिवर्तन पर सेवापुस्तिका में वेतन निर्धारण आदेश होना आवश्यक
7
डीपीसी वेतन नियतन जाँचें
डीपीसी चयन तिथि अंकित है? → उस तिथि पर। नहीं? → पूर्व वर्ष की डीपीसी = 31 मार्च, चालू वर्ष = कार्यग्रहण दिनांक। (आदेश: 30.07.2013, 23.02.2015, 30.10.2017)
8
वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) सत्यापन
प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि देय (6 माह से कम सेवा हो तो अगले वर्ष)। प्रत्येक वेतन वृद्धि सेवापुस्तिका में दर्ज होनी चाहिए।

वेतनमान 1989 — महत्वपूर्ण आवश्यक बिन्दु

दिनांक 01.09.1988 से प्रभावी

वेतनमान 1989 :– दिनांक 01.09.1988 से प्रभावी
पदनाम प्रारंभिक वेतनमान 09 वर्षीय च.वे.मा 18 वर्षीय च.वे.मा 27 वर्षीय च.वे.मा
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 750-12-798-13-850-15-940 775-13-840-15-1005-20-1025 800-15-950-20-1250 825-15-900-20-1200-25-1350
कनिष्ठ लिपिक 950-20-1150-25-1400-30-1640-40-1680 1200-30-1560-40-2000-50-2050 1400-40-1600-50-2300-60-2600 1640-60-2600-75-2900
वरिष्ठ लिपिक 1200-30-1560-40-2000-50-2050 1400-40-1600-50-2300-60-2600 1640-60-2600-75-2900 2000-60-2300-75-3200
अध्यापक तृतीय श्रेणी 1200-30-1560-40-2000-50-2050 1400-40-1600-50-2300-60-2600 1640-60-2600-75-2900 (Non Bed)
2000-60-2300-75-3200 (B.ed)
2000-60-2300-75-3200 (Non Bed)
2000-60-2300-75-3200-100-3500 (B.ed)
वरिष्ठ अध्यापक 1400-40-1600-50-2300-60-2600 2000-60-2300-75-3200 2000-60-2300-75-3200-100-3500 2200-75-2800-100-4000
व्याख्याता 2000-60-2300-75-3200-100-3500 चयनित वेतनमान देय नहीं है।
प्रधानाध्यापक 2000-60-2300-75-3200-100-3500
प्रधानाचार्य 2650-75-2800-100-4000-125-4500
  • अध्यापक तृतीय श्रेणी बी.एड योग्यताधारी का प्रारंभिक वेतन 1260/– होगा।
  • चयनित वेतनमान 25.01.1992 से प्रभावी।
  • चयनित वेतनमान में वेतन निर्धारण: चयनित वेतनमान से पूर्व प्राप्त वेतन में एक वेतन वृद्धि जोड़कर प्राप्त होने वाले चयनित वेतनमान में आगामी स्टेज पर वेतन निर्धारण होगा।
  • चयनित वेतनमान अथवा पदौन्नति — जो भी पहले हो — उसमें राजस्थान सेवा नियम 26 ए का लाभ देकर वेतन निर्धारण होगा।
  • प्रथम चयनित = प्रथम पदौन्नति, द्वितीय चयनित = द्वितीय पदौन्नति, तृतीय चयनित = तृतीय पदौन्नति।

वेतनमान 1998

प्रभावी 01.09.1996

वेतनमान 1998 :– प्रभावी 01.09.1996
पदनाम प्रारंभिक वेतनमान 09 वर्षीय च.वे.मा 18 वर्षीय च.वे.मा 27 वर्षीय च.वे.मा
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2550-55-2660-60-3200 2610-60-3150-65-3540 2650-65-3300-70-4000 2750-70-3800-75-4400
कनिष्ठ लिपिक 3050-75-3950-80-4590 4000-100-6000 5000-150-8000 5500-175-9000
वरिष्ठ लिपिक 4000-100-6000 5000-150-8000 5500-175-9000 6500-200-10500
अध्यापक तृतीय श्रेणी 4000-100-6000 5000-150-8000 5500-175-9000 (Non Bed)
6500-200-10500 (Bed)
6500-200-10500
8000-275-13500
वरिष्ठ अध्यापक 5000-150-8000 6500-200-10500
व्याख्याता 6500-200-10500
प्रधानाध्यापक 6500-200-10500
प्रधानाचार्य 9000-300-14400
  • अध्यापक तृतीय श्रेणी बी.एड योग्यताधारी का प्रारंभिक वेतन 4200/– होगा।
  • वरिष्ठ अध्यापक जो एम.एड योग्यताधारी हैं उनका प्रारंभिक वेतन 5150/– होगा; सेवा के दौरान एम.एड करने पर एक वेतन वृद्धि अग्रिम देय होगी।
  • व्याख्याता एम.एड योग्यताधारी का प्रारंभिक वेतन 6700/– होगा।
  • चयनित वेतनमान 25.01.1992 / 01.09.1996 से प्रभावी।
  • चयनित वेतनमान में वेतन निर्धारण :– चयनित वेतनमान से पूर्व प्राप्त वेतन में एक वेतन वृद्धि जोड़कर प्राप्त होने वाले चयनित वेतनमान में आगामी स्टेज पर वेतन निर्धारण होगा।
वेतन निर्धारण फार्मूला (1998) :–
Pay + 148% DA + IR (Rs.100) + IR (10% of Basic pay) + 40% of Basic = Total
→ इस Total को वेतनमान 1996 में आगामी स्टेज पर रखें।

संशोधित वेतनमान 1998 — प्रभावी 01.07.1998

(केवल अध्यापक वर्ग — सीधी भर्ती)

संशोधित वेतनमान 1998 :– प्रभावी 01.07.1998 (केवल अध्यापक वर्ग)
पदनाम (सीधी भर्ती) प्रारंभिक वेतनमान वरिष्ठ वेतनमान चयनित वेतनमान
अध्यापक तृतीय श्रेणी 4500-125-7000 5000-150-8000
(नियुक्ति से 10 वर्ष पूर्ण करने पर)
5500-175-9000
(वरिष्ठ वेतनमान में 10 वर्ष पूर्ण करने पर)
वरिष्ठ अध्यापक 5500-175-9000 6500-200-10500
(नियुक्ति से 10 वर्ष पूर्ण करने पर)
7500-250-12000
(वरिष्ठ वेतनमान में 08 वर्ष पूर्ण करने पर)
व्याख्याता 6500-200-10500 7500-250-12000
(नियुक्ति से 10 वर्ष पूर्ण करने पर)
8000-275-13000
(वरिष्ठ वेतनमान में 08 वर्ष पूर्ण करने पर)
प्रधानाध्यापक 7500-250-12000 8000-275-13000
(नियुक्ति में 08 वर्ष पूर्ण करने पर — केवल स्नातकोत्तर योग्यता धारी)
  • बीएड/एमएड अग्रिम वेतन वृद्धि हटाए गए।
  • वरिष्ठ वेतनमान = एक पदौन्नति पद, चयनित वेतनमान = द्वितीय पदौन्नति पद।
  • यदि वरिष्ठ वेतनमान अथवा चयनित वेतनमान प्राप्ति उपरान्त पदौन्नति होती है, तो पदौन्नत पद के वेतनमान में समान स्टेज पर; समान स्टेज नहीं हो तो अगली स्टेज पर वेतन नियतन होगा।
  • चयनित वेतनमान 25.01.1992 / 01.09.1996 से प्रभावी।

पुनरीक्षित वेतनमान 2006

📌 प्रशिक्षु नियम: दिनांक 20.01.2006 के बाद नियुक्त कार्मिक 02 वर्ष तक परीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में स्थिर वेतन पर कार्यरत रहेंगे। 02 वर्ष पूर्ण करने पर निम्नांनुसार प्रारंभिक वेतन देय होगा।
वेतन निर्धारण फार्मूला (2006) :–
Pay (01-09-2006) × 1.86 = Total
→ Total को आगामी 10 रुपये में पूर्णांक करें = मूल वेतन | मूल वेतन + ग्रेड पे = वेतन

क. पुनरीक्षित वेतनमान 2006 — प्रभावी 01.09.2006 (30.06.2013 तक लागू)

पुनरीक्षित वेतनमान 2006 :– प्रभावी 01.09.2006 (दिनांक 30.06.2013 तक लागू)
पदनाम (सीधी भर्ती) प्रारंभिक पे बेण्ड एवं ग्रेड पे प्रारंभिक मूल वेतन 09 वर्षीय एसीपी 18 वर्षीय एसीपी 27 वर्षीय एसीपी
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4750-7440
GP 1300
4750+1300=6050 4750-7440
GP 1400
4750-7440
GP 1650
5200-20200
GP 1800
कनिष्ठ लिपिक 5200-20200
GP 1900
5680+1900=7580 5200-20200
GP 2000
5200-20200
GP 2100
5200-20200
GP 2400
वरिष्ठ लिपिक 5200-20200
GP 2400
7440+2400=9840 5200-20200
GP 2800
5200-20200
GP 3200
5200-20200
GP 3600
अध्यापक तृतीय श्रेणी 5200-20200
GP 2800
8370+2800=11170 9300-34800
GP 3200
9300-34800
GP 3600
9300-34800
GP 4200
वरिष्ठ अध्यापक 9300-34800
GP 3600
10230+3600=13830 9300-34800
GP 4200
9300-34800
GP 4800
9300-34800
GP 5400
↓ व्याख्याता एवं उच्च पद — 10 वर्षीय एसीपी | 20 वर्षीय एसीपी | 30 वर्षीय एसीपी ↓
व्याख्याता 9300-34800
GP 4200
12090+4200=16290 9300-34800
GP 4800
9300-34800
GP 5400
15600-39100
GP 6000
प्रधानाध्यापक 15600-39100
GP 5400
15600+5400=21000 15600-39100
GP 6000
15600-39100
GP 6600
15600-39100
GP 6800
प्रधानाचार्य 15600-39100
GP 6000
16740+6000=22740 15600-39100
GP 6600
15600-39100
GP 6800
15600-39100
GP 7200

ख. संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान 2006 — प्रभावी 01.01.2006 (01.07.2013 से लागू)

संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान 2006 :– प्रभावी 01.01.2006 (दिनांक 01.07.2013 से लागू)
पदनाम प्रारंभिक पे बेण्ड एवं ग्रेड पे (01.07.2013) प्रारंभिक मूल वेतन (01.07.2013) 09 वर्षीय एसीपी 18 वर्षीय एसीपी 27 वर्षीय एसीपी
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 5200-20200
GP 1700
5200+1700=6900 5200-20200
GP 1750
5200-20200
GP 1900
5200-20200
GP 2000
कनिष्ठ लिपिक 5200-20200
GP 2400
5680+2400=8080 5200-20200
GP 2800
9300-34800
GP 3600
9300-34800
GP 4200
वरिष्ठ लिपिक 5200-20200
GP 2800
7440+2800=10240 9300-34800
GP 3600
9300-34800
GP 4200
9300-34800
GP 4800
अध्यापक तृतीय श्रेणी 9300-34800
GP 3600
9300+3600=12900 9300-34800
GP 4200
9300-34800
GP 4800
9300-34800
GP 5400
वरिष्ठ अध्यापक 9300-34800
GP 4200
10230+4200=14430 9300-34800
GP 4800
9300-34800
GP 5400
15600-39100
GP 6000
↓ व्याख्याता एवं उच्च पद — 10 वर्षीय एसीपी | 20 वर्षीय एसीपी | 30 वर्षीय एसीपी ↓
व्याख्याता 9300-34800
GP 4800
12090+4800=16890 9300-34800
GP 5400
9300-34800
GP 6000
15600-39100
GP 6600
प्रधानाध्यापक 15600-39100
GP 5400
15600+5400=21000 15600-39100
GP 6000
15600-39100
GP 6600
15600-39100
GP 6800
प्रधानाचार्य 15600-39100
GP 6600
16740+6600=23340 15600-39100
GP 6800
15600-39100
GP 7200
15600-39100
GP 7600
🔑 2006 संशोधन का मुख्य अंतर: अध्यापक तृतीय श्रेणी का ग्रेड पे GP 2800 → GP 3600 और व्याख्याता का GP 4200 → GP 4800 हो गया। यह बदलाव 01.07.2013 से प्रभावी हुआ।

संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान 2016

प्रभावी 01.01.2016

📌 प्रशिक्षु नियम: दिनांक 20.01.2006 के बाद नियुक्त कार्मिक 02 वर्ष तक परीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में स्थिर वेतन पर कार्यरत रहेंगे। 02 वर्ष पूर्ण करने पर प्रारंभिक वेतन देय होगा।
वेतन निर्धारण फार्मूला (2016) :–
Pay (01-01-2016) × 2.57 = Total
→ Total को वेतनमान 2017 के पे लेवल मैट्रिक्स में आगामी स्टेज पर रखें।
संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान 2016 :– प्रभावी 01.01.2016
पदनाम पे लेवल प्रारंभिक मूल वेतन 09 वर्षीय एसीपी 18 वर्षीय एसीपी 27 वर्षीय एसीपी
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी L1
L2 (01-09-2024 से)
₹17,700
₹17,900
L2 / L3 L3 / L4 L4 / L5
कनिष्ठ लिपिक L5 ₹20,800 L8 L10 L11
वरिष्ठ लिपिक L8 ₹26,300 L10 L11 L12
अध्यापक तृतीय श्रेणी L10 ₹33,800 L11 L12 L13
L14 (01-04-2023 से)
वरिष्ठ अध्यापक L11 ₹37,800 L12 L13 L15
L16 यदि व्याख्याता पद पर पदौन्नत (01.04.2023 से)
↓ व्याख्याता एवं उच्च पद — 10 वर्षीय एसीपी | 20 वर्षीय एसीपी | 30 वर्षीय एसीपी ↓
व्याख्याता L12 ₹44,300 L13 L15 L16
प्रधानाध्यापक L14 ₹56,100 L15 L16 L17
प्रधानाचार्य L16 ₹67,300 L17 L18 L19
  • राज्य सरकार के आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुसार एसीपी के स्थान पर एमएसीपी (MACP) स्वीकृत की गई है। एमएसीपी में आगामी पदौन्नति पद का वेतन (पे लेवल) स्वीकृत किया जाता है।
  • चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दिनांक 01.09.2024 से पे लेवल L1 से L2 में परिवर्तित की गई है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

तीसरी संतान पर एसीपी देयता

  1. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 31.12.2009 के अनुसार तीसरी संतान पर आगामी एसीपी देय नहीं है।
  2. आदेश दिनांक 06.10.2015 के अनुसार एसीपी देय दिनांक से 05 वर्ष आगे की जाएगी। यदि देय दिनांक से 05 वर्ष आगे करने पर दिनांक 06.10.2015 से पूर्व की प्राप्त होती है तो एसीपी 06.10.2015 से स्वीकृत होगी।
  3. आदेश दिनांक 01.06.2017 के अनुसार एसीपी देय दिनांक से 03 वर्ष आगे की जाएगी। यदि देय दिनांक से 03 वर्ष आगे करने पर दिनांक 01.06.2017 से पूर्व की आती है तो एसीपी 01.06.2017 से देय होगी।
  4. आदेश दिनांक 18.12.2020 के अनुसार तीसरी संतान पर एसीपी एक बार ही प्रभावित होगी।
📋 तीसरी संतान एसीपी — कालक्रम सारांश:
31.12.2009 → आगामी एसीपी देय नहीं |  06.10.2015 → 05 वर्ष आगे (न्यूनतम 06.10.2015) |  01.06.2017 → 03 वर्ष आगे (न्यूनतम 01.06.2017) |  18.12.2020 → एक बार ही प्रभावित

नियमित नियुक्ति तिथि

  1. पूर्व में नियुक्त अध्यापक जिला स्थापना समिति द्वारा स्क्रीनिंग दिनांक से नियमित माने गए हैं। अतः 29.06.2009 के बाद प्राप्त चयनित वेतनमान/एसीपी की गणना स्क्रीनिंग आदेश दिनांक से की जानी है।
  2. मृत राज्य कर्मचारी अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ लिपिक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही वेतन वृद्धि के हकदार होंगे। टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इन्हें पूर्व से काल्पनिक वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत की जाएंगी। चयनित वेतनमान/एसीपी की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से होगी।
  3. विधवा अथवा परित्यक्तता कोटे से नियुक्त महिला अध्यापकों को एस.टी.सी./बीएड करने के एक वर्ष बाद प्रथम वेतन वृद्धि देय होगी।

डीपीसी पर वेतन नियतन

  1. डीपीसी पर चयन तिथि पर वेतन नियतन किया जाएगा। यदि आदेश में चयन तिथि अंकित नहीं है, तो राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.07.2013 एवं 23.02.2015 एवं 30.10.2017 के अनुसार —
    • पूर्व वर्ष की डीपीसी होने पर → डीपीसी वर्ष के अन्तिम दिवस अर्थात 31 मार्च को वेतन नियतन होगा।
    • चालू वर्ष की डीपीसी है तो → कार्यग्रहण दिनांक को वेतन नियतन होगा।
  2. प्रथम पदौन्नति = प्रथम चयनित वेतनमान/एसीपी, द्वितीय पदौन्नति = द्वितीय चयनित वेतनमान/एसीपी, तृतीय पदौन्नति = तृतीय चयनित वेतनमान एसीपी से है। जो भी पहले होगा राजस्थान सेवा नियम 26 ए का लाभ उसमें दिया जाएगा। यदि प्रथम चयनित वेतनमान/एसीपी प्राप्त व्यक्ति की प्रथम पदौन्नति होती है, तो वेतन नियतन समान स्तर पर; यदि समान स्तर नहीं है तो आगामी स्तर पर किया जाएगा।
⭐ RSR 26A सारांश: चयनित वेतनमान अथवा पदौन्नति — जो भी पहले हो — उसमें एक वेतन वृद्धि का लाभ। पदौन्नति पर समान स्टेज; न मिले तो अगला स्टेज।

व्यावहारिक गणना उदाहरण

उदाहरण 1 — वेतनमान 2006 निर्धारण (अध्यापक तृतीय श्रेणी)

स्थिति: एक अध्यापक का 01.09.2006 को वेतन ₹6,900 था।
गणना: 6900 × 1.86 = 12,834 → आगामी 10₹ में पूर्णांक = 12,840
→ पे बेण्ड: 9300-34800, मूल वेतन: 12,840, ग्रेड पे: 2800
→ कुल वेतन: 12,840 + 2,800 = ₹15,640

उदाहरण 2 — वेतनमान 2016 निर्धारण (अध्यापक तृतीय श्रेणी)

स्थिति: एक अध्यापक का 01.01.2016 को मूल वेतन ₹13,680 + GP 3600 = ₹17,280 था।
गणना: 17,280 × 2.57 = 44,409.60 → आगामी स्टेज
→ पे लेवल L10 में ₹44,900 (निकटतम स्टेज)

उदाहरण 3 — चयनित वेतनमान में वेतन निर्धारण

स्थिति: अध्यापक का वेतन ₹11,170 है। 9 वर्षीय चयनित वेतनमान 9300-34800 GP 3200 मिला।
गणना:
→ पूर्व वेतन = 11,170
→ एक वेतन वृद्धि जोड़ें: 11,170 + (11,170 × 3%) = 11,170 + 340 = 11,510 (approx)
→ चयनित वेतनमान GP 3200 में 11,510 के आगामी स्टेज पर वेतन नियतन।

उदाहरण 4 — तीसरी संतान एसीपी गणना

स्थिति: एक कर्मचारी की तीसरी संतान 15 अगस्त 2010 को हुई। 9 वर्षीय ACP देय तिथि = 01 मार्च 2011।
आदेश 06.10.2015 लागू: 01.03.2011 + 5 वर्ष = 01.03.2016 — 06.10.2015 से बाद की है → ACP देय: 01.03.2016
आदेश 01.06.2017 लागू: 01.03.2011 + 3 वर्ष = 01.03.2014 — 01.06.2017 से पूर्व है → ACP देय: 01.06.2017
आदेश 18.12.2020: यह रोक एक बार ही लागू होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

वेतनमान 1989 कब लागू हुआ और अध्यापक का प्रारंभिक वेतन क्या था?
वेतनमान 1989 दिनांक 01.09.1988 से प्रभावी हुआ। अध्यापक तृतीय श्रेणी (Non-BEd) का प्रारंभिक वेतनमान 1200-30-1560-40-2000-50-2050 था। बी.एड योग्यताधारी का प्रारंभिक वेतन 1260/– रखा गया। व्याख्याता को इस वेतनमान में चयनित वेतनमान देय नहीं था।
पुनरीक्षित 2006 और संशोधित पुनरीक्षित 2006 में क्या अंतर है?
पुनरीक्षित 2006 (01.09.2006 से 30.06.2013): अध्यापक तृतीय श्रेणी — GP 2800, प्रारंभिक मूल वेतन 11,170।

संशोधित पुनरीक्षित 2006 (01.01.2006, 01.07.2013 से लागू): अध्यापक तृतीय श्रेणी — GP 3600, प्रारंभिक मूल वेतन 12,900। व्याख्याता — GP 4200 से बढ़कर GP 4800। यह संशोधन 01.07.2013 से लागू हुआ।
व्याख्याता को 9 वर्षीय ACP मिलती है या 10 वर्षीय?
व्याख्याता, प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य को 10/20/30 वर्षीय ACP मिलती है — 9/18/27 वर्षीय नहीं। यह नियम वेतनमान 2006 एवं 2016 दोनों में लागू है। चतुर्थ श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक तक 9/18/27 वर्षीय ACP है।
चयनित वेतनमान में वेतन निर्धारण का सूत्र क्या है?
चयनित वेतनमान से पूर्व प्राप्त वेतन में एक वेतन वृद्धि जोड़कर प्राप्त होने वाले चयनित वेतनमान में आगामी स्टेज पर वेतन निर्धारण होगा। यह सूत्र वेतनमान 1989 एवं 1998 दोनों पर समान रूप से लागू है।
वेतनमान 2016 का फार्मूला और पे लेवल क्या है?
फार्मूला: Pay (01-01-2016) × 2.57 = Total — इस Total को 7th Pay Commission के पे लेवल मैट्रिक्स में सबसे करीबी स्टेज पर रखा जाता है।

अध्यापक तृतीय श्रेणी: पे लेवल L10, प्रारंभिक मूल वेतन ₹33,800
व्याख्याता: पे लेवल L12, प्रारंभिक मूल वेतन ₹44,300
20.01.2006 के बाद नियुक्त कार्मिकों को प्रारंभिक वेतन कब मिलता है?
दिनांक 20.01.2006 के बाद नियुक्त कार्मिक 02 वर्ष तक परीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में स्थिर वेतन पर कार्यरत रहेंगे। 02 वर्ष पूर्ण करने के बाद ही संबंधित वेतनमान की तालिका के अनुसार प्रारंभिक वेतन देय होगा। ACP की गणना भी प्रारंभिक वेतन मिलने की तिथि से नहीं — नियुक्ति तिथि से होगी।
तीसरी संतान होने पर ACP पर क्या प्रभाव पड़ता है?
31.12.2009 के आदेश से: आगामी एसीपी देय नहीं।
06.10.2015 के आदेश से: एसीपी देय दिनांक से 05 वर्ष आगे (न्यूनतम 06.10.2015)।
01.06.2017 के आदेश से: 03 वर्ष आगे (न्यूनतम 01.06.2017)।
18.12.2020 के आदेश से: यह रोक एक बार ही प्रभावित होगी — बाद की ACP पर असर नहीं।
डीपीसी पर वेतन नियतन की तिथि कैसे तय होती है?
(1) यदि डीपीसी आदेश में चयन तिथि अंकित है → उस तिथि को वेतन नियतन।
(2) तिथि अंकित नहीं, पूर्व वर्ष की डीपीसी है → 31 मार्च (उस डीपीसी वर्ष का अंतिम दिन)।
(3) तिथि अंकित नहीं, चालू वर्ष की डीपीसी है → कार्यग्रहण दिनांक
(आधार: राज्य सरकार आदेश 30.07.2013, 23.02.2015, 30.10.2017)
एसीपी और एमएसीपी में क्या अंतर है?
एसीपी (Assured Career Progression): 9/18/27 (या 10/20/30) वर्ष की सेवा पर अगला ग्रेड पे मिलता था — यह पे बेण्ड के भीतर ही एक स्तर ऊपर की वृद्धि थी।

एमएसीपी (Modified ACP) — 06.10.2023 से: अब आगामी पदौन्नति पद का सम्पूर्ण पे लेवल मिलता है। उदाहरण: अध्यापक को व्याख्याता का L12 पे लेवल — यह ACP से काफी अधिक लाभकारी है।
स्क्रीनिंग किए गए अध्यापकों की नियमित नियुक्ति तिथि कौन सी मानी जाएगी?
जिला स्थापना समिति द्वारा स्क्रीनिंग किए गए अध्यापक स्क्रीनिंग दिनांक से नियमित माने जाते हैं। अतः 29.06.2009 के बाद प्राप्त चयनित वेतनमान/एसीपी की गणना स्क्रीनिंग आदेश दिनांक से की जाएगी — नियुक्ति आदेश की तिथि से नहीं।
विधवा/परित्यक्तता कोटे की महिला अध्यापक को प्रथम वेतन वृद्धि कब मिलती है?
विधवा अथवा परित्यक्तता कोटे से नियुक्त महिला अध्यापकों को एस.टी.सी./बीएड करने के एक वर्ष बाद प्रथम वेतन वृद्धि देय होगी। यह नियम केवल इस विशेष श्रेणी पर लागू है।

निष्कर्ष

राजस्थान शिक्षा विभाग में 1989 से 2016 तक छह प्रमुख वेतनमान परिवर्तन हुए हैं। प्रत्येक का अपना फार्मूला, ACP संरचना और विशेष प्रावधान है। सेवापुस्तिका जाँच करते समय — नियुक्ति तिथि, पद, योग्यता, ACP वर्ष (9/18/27 या 10/20/30), तीसरी संतान, स्क्रीनिंग — इन सभी बिन्दुओं का मूल आदेशों से मिलान आवश्यक है।

एमएसीपी (06.10.2023) लागू होने के बाद वेतन निर्धारण और अधिक लाभकारी हो गया है। सम्बंधित कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए यह सुनिश्चित करें कि सभी ACP/MACP entries सेवापुस्तिका में सही तिथि पर दर्ज हों।

वेतनमान 1989 वेतनमान 1998 वेतनमान 2006 वेतनमान 2016 एसीपी एमएसीपी डीपीसी सेवापुस्तिका जाँच पे लेवल ग्रेड पे RSR 26A तीसरी संतान CBEO सुजानगढ़

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सन्दर्भ: राज्य सरकार परिपत्र 05.05.2026 | RBSE बीकानेर राजकाज 22382620 दिनांक 22.05.2026

मूल आदेशों के लिए: rajasthan.gov.in | shiksha.rajasthan.gov.in

✍️ लेखक: सुरेंद्र सिंह चौहान
पूर्व शिक्षा अधिकारी, राजस्थान · 1991–2025 · शिक्षण, प्रशिक्षण एवं प्रशासन · परिचय
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