राज्य सरकार परिपत्र 05.05.2026 एवं RBSE बीकानेर पत्रांक राजकाज 22382620 दिनांक 22.05.2026 पर आधारित
| 1989 वेतनमान | 01.09.1988 से |
| चयनित वेतनमान | 25.01.1992 से |
| 1998 वेतनमान | 01.09.1996 से |
| संशोधित 1998 | 01.07.1998 (अध्यापक) |
| 2006 वेतनमान | 01.09.2006 → 30.06.2013 |
| संशोधित 2006 | 01.01.2006, 01.07.2013 से |
| 2016 वेतनमान | 01.01.2016 से |
| एमएसीपी | 06.10.2023 से |
| चतुर्थ श्रेणी | 01.09.2024 पे लेवल संशोधन |
- आधिकारिक स्रोत एवं संदर्भ
- वेतनमान का ऐतिहासिक कालक्रम
- सेवापुस्तिका जाँच की व्यावहारिक प्रक्रिया
- वेतनमान 1989 (01.09.1988)
- वेतनमान 1998 (01.09.1996)
- संशोधित वेतनमान 1998 (01.07.1998)
- पुनरीक्षित वेतनमान 2006
- संशोधित वेतनमान 2016
- तीसरी संतान पर एसीपी
- नियमित नियुक्ति तिथि
- डीपीसी पर वेतन नियतन
- व्यावहारिक गणना उदाहरण
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजस्थान शिक्षा विभाग — वेतन निर्धारण सेवापुस्तिका जाँच
राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.05.2026 एवं श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/पेंशन–स्थिरीकरण/विविध/निर्देश/2026 राजकाज 22382620 दिनांक 22.05.2026 की पालना में प्रदेश भर के विद्यालयों की सेवापुस्तिकाओं की जाँच का कार्य किया जा रहा है।
यह मार्गदर्शिका उन सभी वेतन निर्धारण कार्यालयों, विद्यालय प्रमुखों, CBEO/RBEO एवं DDO के लिए तैयार की गई है जो सेवापुस्तिका जाँच कार्य सम्पादित कर रहे हैं। इसमें 1989 से 2016 तक के सभी 6 वेतनमानों की सम्पूर्ण तालिकाएँ, फार्मूले, विशेष प्रावधान तथा व्यावहारिक गणना उदाहरण सम्मिलित हैं।
आधिकारिक स्रोत एवं सन्दर्भ आदेश
| क्र. | दिनांक | पत्रांक / संदर्भ | विषय |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.05.2026 | राज्य सरकार परिपत्र | सेवापुस्तिका जाँच हेतु निर्देश |
| 2 | 22.05.2026 | राजकाज 22382620 (शिविरा/माध्य/पेंशन-स्थिरीकरण/विविध/निर्देश/2026) | RBSE बीकानेर — सेवापुस्तिका जाँच प्रारंभ |
| 3 | 31.12.2009 | राज्य सरकार आदेश | तीसरी संतान — आगामी एसीपी देय नहीं |
| 4 | 29.06.2009 | राज्य सरकार आदेश | स्क्रीनिंग — नियमित नियुक्ति तिथि |
| 5 | 30.07.2013 | राज्य सरकार आदेश | डीपीसी वेतन नियतन — 31 मार्च नियम |
| 6 | 23.02.2015 | राज्य सरकार आदेश | डीपीसी वेतन नियतन |
| 7 | 06.10.2015 | राज्य सरकार आदेश | तीसरी संतान — एसीपी 05 वर्ष आगे |
| 8 | 01.06.2017 | राज्य सरकार आदेश | तीसरी संतान — एसीपी 03 वर्ष आगे |
| 9 | 30.10.2017 | राज्य सरकार आदेश | डीपीसी वेतन नियतन |
| 10 | 18.12.2020 | राज्य सरकार आदेश | तीसरी संतान — एसीपी एक बार ही प्रभावित |
| 11 | 06.10.2023 | राज्य सरकार आदेश | एसीपी के स्थान पर एमएसीपी स्वीकृत |
| 12 | 01.04.2023 | राज्य सरकार आदेश | अध्यापक तृतीय श्रेणी — L14 एसीपी |
| 13 | 01.09.2024 | राज्य सरकार आदेश | चतुर्थ श्रेणी — पे लेवल परिवर्तन L1→L2 |
राजस्थान सेवा नियम (RSR) के प्रासंगिक नियम:
- RSR नियम 26A: चयनित वेतनमान/एसीपी/पदौन्नति — जो भी पहले हो — उसमें एक वेतन वृद्धि का लाभ।
- RSR नियम 26: पदौन्नति पर वेतन निर्धारण — समान स्तर या अगले स्तर पर।
वेतनमान का ऐतिहासिक कालक्रम (1988–2024)
सेवापुस्तिका जाँच — व्यावहारिक Step-by-Step प्रक्रिया
किसी भी कार्मिक की सेवापुस्तिका जाँच करते समय निम्न क्रम में आगे बढ़ें:
वेतनमान 1989 — महत्वपूर्ण आवश्यक बिन्दु
दिनांक 01.09.1988 से प्रभावी
| पदनाम | प्रारंभिक वेतनमान | 09 वर्षीय च.वे.मा | 18 वर्षीय च.वे.मा | 27 वर्षीय च.वे.मा |
|---|---|---|---|---|
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 750-12-798-13-850-15-940 | 775-13-840-15-1005-20-1025 | 800-15-950-20-1250 | 825-15-900-20-1200-25-1350 |
| कनिष्ठ लिपिक | 950-20-1150-25-1400-30-1640-40-1680 | 1200-30-1560-40-2000-50-2050 | 1400-40-1600-50-2300-60-2600 | 1640-60-2600-75-2900 |
| वरिष्ठ लिपिक | 1200-30-1560-40-2000-50-2050 | 1400-40-1600-50-2300-60-2600 | 1640-60-2600-75-2900 | 2000-60-2300-75-3200 |
| अध्यापक तृतीय श्रेणी | 1200-30-1560-40-2000-50-2050 | 1400-40-1600-50-2300-60-2600 | 1640-60-2600-75-2900 (Non Bed) 2000-60-2300-75-3200 (B.ed) |
2000-60-2300-75-3200 (Non Bed) 2000-60-2300-75-3200-100-3500 (B.ed) |
| वरिष्ठ अध्यापक | 1400-40-1600-50-2300-60-2600 | 2000-60-2300-75-3200 | 2000-60-2300-75-3200-100-3500 | 2200-75-2800-100-4000 |
| व्याख्याता | 2000-60-2300-75-3200-100-3500 | चयनित वेतनमान देय नहीं है। | ||
| प्रधानाध्यापक | 2000-60-2300-75-3200-100-3500 | |||
| प्रधानाचार्य | 2650-75-2800-100-4000-125-4500 | |||
- अध्यापक तृतीय श्रेणी बी.एड योग्यताधारी का प्रारंभिक वेतन 1260/– होगा।
- चयनित वेतनमान 25.01.1992 से प्रभावी।
- चयनित वेतनमान में वेतन निर्धारण: चयनित वेतनमान से पूर्व प्राप्त वेतन में एक वेतन वृद्धि जोड़कर प्राप्त होने वाले चयनित वेतनमान में आगामी स्टेज पर वेतन निर्धारण होगा।
- चयनित वेतनमान अथवा पदौन्नति — जो भी पहले हो — उसमें राजस्थान सेवा नियम 26 ए का लाभ देकर वेतन निर्धारण होगा।
- प्रथम चयनित = प्रथम पदौन्नति, द्वितीय चयनित = द्वितीय पदौन्नति, तृतीय चयनित = तृतीय पदौन्नति।
वेतनमान 1998
प्रभावी 01.09.1996
| पदनाम | प्रारंभिक वेतनमान | 09 वर्षीय च.वे.मा | 18 वर्षीय च.वे.मा | 27 वर्षीय च.वे.मा |
|---|---|---|---|---|
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 2550-55-2660-60-3200 | 2610-60-3150-65-3540 | 2650-65-3300-70-4000 | 2750-70-3800-75-4400 |
| कनिष्ठ लिपिक | 3050-75-3950-80-4590 | 4000-100-6000 | 5000-150-8000 | 5500-175-9000 |
| वरिष्ठ लिपिक | 4000-100-6000 | 5000-150-8000 | 5500-175-9000 | 6500-200-10500 |
| अध्यापक तृतीय श्रेणी | 4000-100-6000 | 5000-150-8000 | 5500-175-9000 (Non Bed) 6500-200-10500 (Bed) |
6500-200-10500 8000-275-13500 |
| वरिष्ठ अध्यापक | 5000-150-8000 | 6500-200-10500 | — | |
| व्याख्याता | 6500-200-10500 | |||
| प्रधानाध्यापक | 6500-200-10500 | |||
| प्रधानाचार्य | 9000-300-14400 | |||
- अध्यापक तृतीय श्रेणी बी.एड योग्यताधारी का प्रारंभिक वेतन 4200/– होगा।
- वरिष्ठ अध्यापक जो एम.एड योग्यताधारी हैं उनका प्रारंभिक वेतन 5150/– होगा; सेवा के दौरान एम.एड करने पर एक वेतन वृद्धि अग्रिम देय होगी।
- व्याख्याता एम.एड योग्यताधारी का प्रारंभिक वेतन 6700/– होगा।
- चयनित वेतनमान 25.01.1992 / 01.09.1996 से प्रभावी।
- चयनित वेतनमान में वेतन निर्धारण :– चयनित वेतनमान से पूर्व प्राप्त वेतन में एक वेतन वृद्धि जोड़कर प्राप्त होने वाले चयनित वेतनमान में आगामी स्टेज पर वेतन निर्धारण होगा।
Pay + 148% DA + IR (Rs.100) + IR (10% of Basic pay) + 40% of Basic = Total→ इस Total को वेतनमान 1996 में आगामी स्टेज पर रखें।
संशोधित वेतनमान 1998 — प्रभावी 01.07.1998
(केवल अध्यापक वर्ग — सीधी भर्ती)
| पदनाम (सीधी भर्ती) | प्रारंभिक वेतनमान | वरिष्ठ वेतनमान | चयनित वेतनमान |
|---|---|---|---|
| अध्यापक तृतीय श्रेणी | 4500-125-7000 | 5000-150-8000 (नियुक्ति से 10 वर्ष पूर्ण करने पर) |
5500-175-9000 (वरिष्ठ वेतनमान में 10 वर्ष पूर्ण करने पर) |
| वरिष्ठ अध्यापक | 5500-175-9000 | 6500-200-10500 (नियुक्ति से 10 वर्ष पूर्ण करने पर) |
7500-250-12000 (वरिष्ठ वेतनमान में 08 वर्ष पूर्ण करने पर) |
| व्याख्याता | 6500-200-10500 | 7500-250-12000 (नियुक्ति से 10 वर्ष पूर्ण करने पर) |
8000-275-13000 (वरिष्ठ वेतनमान में 08 वर्ष पूर्ण करने पर) |
| प्रधानाध्यापक | 7500-250-12000 | 8000-275-13000 (नियुक्ति में 08 वर्ष पूर्ण करने पर — केवल स्नातकोत्तर योग्यता धारी) |
— |
- बीएड/एमएड अग्रिम वेतन वृद्धि हटाए गए।
- वरिष्ठ वेतनमान = एक पदौन्नति पद, चयनित वेतनमान = द्वितीय पदौन्नति पद।
- यदि वरिष्ठ वेतनमान अथवा चयनित वेतनमान प्राप्ति उपरान्त पदौन्नति होती है, तो पदौन्नत पद के वेतनमान में समान स्टेज पर; समान स्टेज नहीं हो तो अगली स्टेज पर वेतन नियतन होगा।
- चयनित वेतनमान 25.01.1992 / 01.09.1996 से प्रभावी।
पुनरीक्षित वेतनमान 2006
Pay (01-09-2006) × 1.86 = Total→ Total को आगामी 10 रुपये में पूर्णांक करें = मूल वेतन | मूल वेतन + ग्रेड पे = वेतन
क. पुनरीक्षित वेतनमान 2006 — प्रभावी 01.09.2006 (30.06.2013 तक लागू)
| पदनाम (सीधी भर्ती) | प्रारंभिक पे बेण्ड एवं ग्रेड पे | प्रारंभिक मूल वेतन | 09 वर्षीय एसीपी | 18 वर्षीय एसीपी | 27 वर्षीय एसीपी |
|---|---|---|---|---|---|
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 4750-7440 GP 1300 |
4750+1300=6050 | 4750-7440 GP 1400 |
4750-7440 GP 1650 |
5200-20200 GP 1800 |
| कनिष्ठ लिपिक | 5200-20200 GP 1900 |
5680+1900=7580 | 5200-20200 GP 2000 |
5200-20200 GP 2100 |
5200-20200 GP 2400 |
| वरिष्ठ लिपिक | 5200-20200 GP 2400 |
7440+2400=9840 | 5200-20200 GP 2800 |
5200-20200 GP 3200 |
5200-20200 GP 3600 |
| अध्यापक तृतीय श्रेणी | 5200-20200 GP 2800 |
8370+2800=11170 | 9300-34800 GP 3200 |
9300-34800 GP 3600 |
9300-34800 GP 4200 |
| वरिष्ठ अध्यापक | 9300-34800 GP 3600 |
10230+3600=13830 | 9300-34800 GP 4200 |
9300-34800 GP 4800 |
9300-34800 GP 5400 |
| ↓ व्याख्याता एवं उच्च पद — 10 वर्षीय एसीपी | 20 वर्षीय एसीपी | 30 वर्षीय एसीपी ↓ | |||||
| व्याख्याता | 9300-34800 GP 4200 |
12090+4200=16290 | 9300-34800 GP 4800 |
9300-34800 GP 5400 |
15600-39100 GP 6000 |
| प्रधानाध्यापक | 15600-39100 GP 5400 |
15600+5400=21000 | 15600-39100 GP 6000 |
15600-39100 GP 6600 |
15600-39100 GP 6800 |
| प्रधानाचार्य | 15600-39100 GP 6000 |
16740+6000=22740 | 15600-39100 GP 6600 |
15600-39100 GP 6800 |
15600-39100 GP 7200 |
ख. संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान 2006 — प्रभावी 01.01.2006 (01.07.2013 से लागू)
| पदनाम | प्रारंभिक पे बेण्ड एवं ग्रेड पे (01.07.2013) | प्रारंभिक मूल वेतन (01.07.2013) | 09 वर्षीय एसीपी | 18 वर्षीय एसीपी | 27 वर्षीय एसीपी |
|---|---|---|---|---|---|
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 5200-20200 GP 1700 |
5200+1700=6900 | 5200-20200 GP 1750 |
5200-20200 GP 1900 |
5200-20200 GP 2000 |
| कनिष्ठ लिपिक | 5200-20200 GP 2400 |
5680+2400=8080 | 5200-20200 GP 2800 |
9300-34800 GP 3600 |
9300-34800 GP 4200 |
| वरिष्ठ लिपिक | 5200-20200 GP 2800 |
7440+2800=10240 | 9300-34800 GP 3600 |
9300-34800 GP 4200 |
9300-34800 GP 4800 |
| अध्यापक तृतीय श्रेणी | 9300-34800 GP 3600 |
9300+3600=12900 | 9300-34800 GP 4200 |
9300-34800 GP 4800 |
9300-34800 GP 5400 |
| वरिष्ठ अध्यापक | 9300-34800 GP 4200 |
10230+4200=14430 | 9300-34800 GP 4800 |
9300-34800 GP 5400 |
15600-39100 GP 6000 |
| ↓ व्याख्याता एवं उच्च पद — 10 वर्षीय एसीपी | 20 वर्षीय एसीपी | 30 वर्षीय एसीपी ↓ | |||||
| व्याख्याता | 9300-34800 GP 4800 |
12090+4800=16890 | 9300-34800 GP 5400 |
9300-34800 GP 6000 |
15600-39100 GP 6600 |
| प्रधानाध्यापक | 15600-39100 GP 5400 |
15600+5400=21000 | 15600-39100 GP 6000 |
15600-39100 GP 6600 |
15600-39100 GP 6800 |
| प्रधानाचार्य | 15600-39100 GP 6600 |
16740+6600=23340 | 15600-39100 GP 6800 |
15600-39100 GP 7200 |
15600-39100 GP 7600 |
संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान 2016
प्रभावी 01.01.2016
Pay (01-01-2016) × 2.57 = Total→ Total को वेतनमान 2017 के पे लेवल मैट्रिक्स में आगामी स्टेज पर रखें।
| पदनाम | पे लेवल | प्रारंभिक मूल वेतन | 09 वर्षीय एसीपी | 18 वर्षीय एसीपी | 27 वर्षीय एसीपी |
|---|---|---|---|---|---|
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | L1 L2 (01-09-2024 से) |
₹17,700 ₹17,900 |
L2 / L3 | L3 / L4 | L4 / L5 |
| कनिष्ठ लिपिक | L5 | ₹20,800 | L8 | L10 | L11 |
| वरिष्ठ लिपिक | L8 | ₹26,300 | L10 | L11 | L12 |
| अध्यापक तृतीय श्रेणी | L10 | ₹33,800 | L11 | L12 | L13 L14 (01-04-2023 से) |
| वरिष्ठ अध्यापक | L11 | ₹37,800 | L12 | L13 | L15 L16 यदि व्याख्याता पद पर पदौन्नत (01.04.2023 से) |
| ↓ व्याख्याता एवं उच्च पद — 10 वर्षीय एसीपी | 20 वर्षीय एसीपी | 30 वर्षीय एसीपी ↓ | |||||
| व्याख्याता | L12 | ₹44,300 | L13 | L15 | L16 |
| प्रधानाध्यापक | L14 | ₹56,100 | L15 | L16 | L17 |
| प्रधानाचार्य | L16 | ₹67,300 | L17 | L18 | L19 |
- राज्य सरकार के आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुसार एसीपी के स्थान पर एमएसीपी (MACP) स्वीकृत की गई है। एमएसीपी में आगामी पदौन्नति पद का वेतन (पे लेवल) स्वीकृत किया जाता है।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दिनांक 01.09.2024 से पे लेवल L1 से L2 में परिवर्तित की गई है।
अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु
तीसरी संतान पर एसीपी देयता
- राज्य सरकार के आदेश दिनांक 31.12.2009 के अनुसार तीसरी संतान पर आगामी एसीपी देय नहीं है।
- आदेश दिनांक 06.10.2015 के अनुसार एसीपी देय दिनांक से 05 वर्ष आगे की जाएगी। यदि देय दिनांक से 05 वर्ष आगे करने पर दिनांक 06.10.2015 से पूर्व की प्राप्त होती है तो एसीपी 06.10.2015 से स्वीकृत होगी।
- आदेश दिनांक 01.06.2017 के अनुसार एसीपी देय दिनांक से 03 वर्ष आगे की जाएगी। यदि देय दिनांक से 03 वर्ष आगे करने पर दिनांक 01.06.2017 से पूर्व की आती है तो एसीपी 01.06.2017 से देय होगी।
- आदेश दिनांक 18.12.2020 के अनुसार तीसरी संतान पर एसीपी एक बार ही प्रभावित होगी।
31.12.2009 → आगामी एसीपी देय नहीं | 06.10.2015 → 05 वर्ष आगे (न्यूनतम 06.10.2015) | 01.06.2017 → 03 वर्ष आगे (न्यूनतम 01.06.2017) | 18.12.2020 → एक बार ही प्रभावित
नियमित नियुक्ति तिथि
- पूर्व में नियुक्त अध्यापक जिला स्थापना समिति द्वारा स्क्रीनिंग दिनांक से नियमित माने गए हैं। अतः 29.06.2009 के बाद प्राप्त चयनित वेतनमान/एसीपी की गणना स्क्रीनिंग आदेश दिनांक से की जानी है।
- मृत राज्य कर्मचारी अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ लिपिक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही वेतन वृद्धि के हकदार होंगे। टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इन्हें पूर्व से काल्पनिक वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत की जाएंगी। चयनित वेतनमान/एसीपी की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से होगी।
- विधवा अथवा परित्यक्तता कोटे से नियुक्त महिला अध्यापकों को एस.टी.सी./बीएड करने के एक वर्ष बाद प्रथम वेतन वृद्धि देय होगी।
डीपीसी पर वेतन नियतन
- डीपीसी पर चयन तिथि पर वेतन नियतन किया जाएगा। यदि आदेश में चयन तिथि अंकित नहीं है, तो राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.07.2013 एवं 23.02.2015 एवं 30.10.2017 के अनुसार —
- पूर्व वर्ष की डीपीसी होने पर → डीपीसी वर्ष के अन्तिम दिवस अर्थात 31 मार्च को वेतन नियतन होगा।
- चालू वर्ष की डीपीसी है तो → कार्यग्रहण दिनांक को वेतन नियतन होगा।
- प्रथम पदौन्नति = प्रथम चयनित वेतनमान/एसीपी, द्वितीय पदौन्नति = द्वितीय चयनित वेतनमान/एसीपी, तृतीय पदौन्नति = तृतीय चयनित वेतनमान एसीपी से है। जो भी पहले होगा राजस्थान सेवा नियम 26 ए का लाभ उसमें दिया जाएगा। यदि प्रथम चयनित वेतनमान/एसीपी प्राप्त व्यक्ति की प्रथम पदौन्नति होती है, तो वेतन नियतन समान स्तर पर; यदि समान स्तर नहीं है तो आगामी स्तर पर किया जाएगा।
व्यावहारिक गणना उदाहरण
उदाहरण 1 — वेतनमान 2006 निर्धारण (अध्यापक तृतीय श्रेणी)
गणना: 6900 × 1.86 = 12,834 → आगामी 10₹ में पूर्णांक = 12,840
→ पे बेण्ड: 9300-34800, मूल वेतन: 12,840, ग्रेड पे: 2800
→ कुल वेतन: 12,840 + 2,800 = ₹15,640
उदाहरण 2 — वेतनमान 2016 निर्धारण (अध्यापक तृतीय श्रेणी)
गणना: 17,280 × 2.57 = 44,409.60 → आगामी स्टेज
→ पे लेवल L10 में ₹44,900 (निकटतम स्टेज)
उदाहरण 3 — चयनित वेतनमान में वेतन निर्धारण
गणना:
→ पूर्व वेतन = 11,170
→ एक वेतन वृद्धि जोड़ें: 11,170 + (11,170 × 3%) = 11,170 + 340 = 11,510 (approx)
→ चयनित वेतनमान GP 3200 में 11,510 के आगामी स्टेज पर वेतन नियतन।
उदाहरण 4 — तीसरी संतान एसीपी गणना
आदेश 06.10.2015 लागू: 01.03.2011 + 5 वर्ष = 01.03.2016 — 06.10.2015 से बाद की है → ACP देय: 01.03.2016
आदेश 01.06.2017 लागू: 01.03.2011 + 3 वर्ष = 01.03.2014 — 01.06.2017 से पूर्व है → ACP देय: 01.06.2017
आदेश 18.12.2020: यह रोक एक बार ही लागू होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
वेतनमान 1989 कब लागू हुआ और अध्यापक का प्रारंभिक वेतन क्या था?
पुनरीक्षित 2006 और संशोधित पुनरीक्षित 2006 में क्या अंतर है?
संशोधित पुनरीक्षित 2006 (01.01.2006, 01.07.2013 से लागू): अध्यापक तृतीय श्रेणी — GP 3600, प्रारंभिक मूल वेतन 12,900। व्याख्याता — GP 4200 से बढ़कर GP 4800। यह संशोधन 01.07.2013 से लागू हुआ।
व्याख्याता को 9 वर्षीय ACP मिलती है या 10 वर्षीय?
चयनित वेतनमान में वेतन निर्धारण का सूत्र क्या है?
वेतनमान 2016 का फार्मूला और पे लेवल क्या है?
अध्यापक तृतीय श्रेणी: पे लेवल L10, प्रारंभिक मूल वेतन ₹33,800।
व्याख्याता: पे लेवल L12, प्रारंभिक मूल वेतन ₹44,300।
20.01.2006 के बाद नियुक्त कार्मिकों को प्रारंभिक वेतन कब मिलता है?
तीसरी संतान होने पर ACP पर क्या प्रभाव पड़ता है?
• 06.10.2015 के आदेश से: एसीपी देय दिनांक से 05 वर्ष आगे (न्यूनतम 06.10.2015)।
• 01.06.2017 के आदेश से: 03 वर्ष आगे (न्यूनतम 01.06.2017)।
• 18.12.2020 के आदेश से: यह रोक एक बार ही प्रभावित होगी — बाद की ACP पर असर नहीं।
डीपीसी पर वेतन नियतन की तिथि कैसे तय होती है?
(2) तिथि अंकित नहीं, पूर्व वर्ष की डीपीसी है → 31 मार्च (उस डीपीसी वर्ष का अंतिम दिन)।
(3) तिथि अंकित नहीं, चालू वर्ष की डीपीसी है → कार्यग्रहण दिनांक।
(आधार: राज्य सरकार आदेश 30.07.2013, 23.02.2015, 30.10.2017)
एसीपी और एमएसीपी में क्या अंतर है?
एमएसीपी (Modified ACP) — 06.10.2023 से: अब आगामी पदौन्नति पद का सम्पूर्ण पे लेवल मिलता है। उदाहरण: अध्यापक को व्याख्याता का L12 पे लेवल — यह ACP से काफी अधिक लाभकारी है।
स्क्रीनिंग किए गए अध्यापकों की नियमित नियुक्ति तिथि कौन सी मानी जाएगी?
विधवा/परित्यक्तता कोटे की महिला अध्यापक को प्रथम वेतन वृद्धि कब मिलती है?
निष्कर्ष
राजस्थान शिक्षा विभाग में 1989 से 2016 तक छह प्रमुख वेतनमान परिवर्तन हुए हैं। प्रत्येक का अपना फार्मूला, ACP संरचना और विशेष प्रावधान है। सेवापुस्तिका जाँच करते समय — नियुक्ति तिथि, पद, योग्यता, ACP वर्ष (9/18/27 या 10/20/30), तीसरी संतान, स्क्रीनिंग — इन सभी बिन्दुओं का मूल आदेशों से मिलान आवश्यक है।
एमएसीपी (06.10.2023) लागू होने के बाद वेतन निर्धारण और अधिक लाभकारी हो गया है। सम्बंधित कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए यह सुनिश्चित करें कि सभी ACP/MACP entries सेवापुस्तिका में सही तिथि पर दर्ज हों।
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सन्दर्भ: राज्य सरकार परिपत्र 05.05.2026 | RBSE बीकानेर राजकाज 22382620 दिनांक 22.05.2026
मूल आदेशों के लिए: rajasthan.gov.in | shiksha.rajasthan.gov.in


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