राजस्थान सरकारी कर्मचारी मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नियम 2026: Headquarters, District और Jurisdiction की संपूर्ण गाइड
सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, अधिकारियों, कार्यालयाध्यक्षों एवं DDO के लिए मुख्यालय निर्धारण, पूर्व अनुमति, अवकाश, राजपत्रित छुट्टी, रात्रि प्रवास और अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाने की व्यावहारिक मार्गदर्शिका
राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के बीच मुख्यालय से जुड़े अनेक व्यावहारिक प्रश्न लगातार सामने आते हैं। किसी शिक्षक की नियुक्ति ग्रामीण विद्यालय में है, लेकिन उसका परिवार जिला मुख्यालय पर रहता है। कोई कर्मचारी शुक्रवार को कार्यालय के बाद अपने गृह नगर जाना चाहता है। कोई अधिकारी Casual Leave लेकर दूसरे जिले में रुकना चाहता है। कोई कर्मचारी राजपत्रित अवकाश पर मुख्यालय से बाहर जाता है और आकस्मिक आदेश आने पर समय पर वापस नहीं पहुँच पाता।
इन परिस्थितियों में सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारी का Headquarters—मुख्यालय क्या होता है। क्या कर्मचारी का घर उसका मुख्यालय है? क्या posting place और headquarters हमेशा एक ही होते हैं? क्या जिला सीमा पार करते ही अनुमति आवश्यक हो जाती है? क्या रविवार या राजपत्रित अवकाश में भी अनुमति लेनी होती है? क्या केवल WhatsApp संदेश पर्याप्त है?
राजस्थान सेवा नियम द्वितीय खंड के Appendix-I में मुख्यालय निर्धारित करने, अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाने, सरकारी ड्यूटी पर बाहर भेजने और Casual Leave अथवा राजपत्रित अवकाश के दौरान मुख्यालय/जिला छोड़ने की मूल प्रशासनिक व्यवस्था दी गई है। इस लेख में इन्हीं प्रावधानों को सरल भाषा, व्यावहारिक उदाहरण, आवेदन प्रारूप, अधिकारी की जिम्मेदारी, Audit Alert और कार्यालयीय टिप्पणी के साथ समझाया जा रहा है।
संक्षेप में सीधा उत्तर
सरकारी कर्मचारी का मुख्यालय सामान्यतः वह स्टेशन है जिसे नियुक्ति प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी ने उसका मुख्यालय घोषित किया है। यदि मुख्यालय अलग से घोषित नहीं किया गया है, तो वह स्टेशन मुख्यालय माना जाएगा जहाँ कर्मचारी के कार्यालय के अभिलेख रखे जाते हैं।
राजस्थान सेवा नियम द्वितीय खंड के Casual Leave संबंधी सरकारी निर्णय के अनुसार सरकारी कर्मचारी को मुख्यालय या जिला छोड़ने से पहले अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।
यदि कर्मचारी Casual Leave के दौरान मुख्यालय से बाहर रहेगा, तो आवेदन में उस स्थान का पूरा पता देना चाहिए जहाँ वह ठहरेगा। राजपत्रित अवकाश के दौरान मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में भी ठहरने का पता दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
बिना उचित अनुमति अपने charge अथवा jurisdiction की सीमा से बाहर बिताई अवधि के लिए कर्मचारी वेतन या भत्ते का दावा नहीं कर सकता—पुलिस अधिकारी द्वारा वैधानिक शक्तियों के प्रयोग की स्थिति इसका अपवाद है।
1. सरकारी कर्मचारी का मुख्यालय क्या होता है?
सरकारी सेवा में मुख्यालय वह आधिकारिक स्टेशन होता है जहाँ से कर्मचारी या अधिकारी को अपनी नियमित सरकारी जिम्मेदारियाँ निभानी होती हैं और जहाँ उसकी प्रशासनिक उपलब्धता अपेक्षित रहती है।
मुख्यालय केवल वह स्थान नहीं है जहाँ कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालय जाता है। इसका संबंध निम्न प्रशासनिक विषयों से भी हो सकता है:
- कर्मचारी की नियमित ड्यूटी और उपलब्धता;
- अवकाश तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति;
- यात्रा भत्ता एवं सरकारी दौरा;
- स्थानांतरण और Joining Time;
- आपातकालीन आदेश की सेवा;
- निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय;
- कार्यालयीय पत्राचार और कर्मचारी की उपलब्धता;
- Charge एवं territorial jurisdiction।
कर्मचारी का मुख्यालय वह आधिकारिक स्टेशन है जहाँ उसे सेवा प्रयोजनों के लिए उपलब्ध माना जाता है और जहाँ से उसके नियमित सरकारी कार्य का संचालन होता है।
1.1 क्या कर्मचारी का घर उसका मुख्यालय है?
आवश्यक नहीं। कर्मचारी का निजी निवास, स्थायी पता, गृह नगर और सरकारी मुख्यालय अलग-अलग स्थान हो सकते हैं।
उदाहरण के लिए किसी शिक्षक का स्थायी निवास जोधपुर में हो सकता है, लेकिन उसकी नियुक्ति और पदस्थापन बाड़मेर जिले के किसी राजकीय विद्यालय में है। यदि सक्षम आदेश में विद्यालय का स्टेशन मुख्यालय है, तो कर्मचारी का सरकारी मुख्यालय वही विद्यालय/स्टेशन होगा—उसका निजी घर नहीं।
1.2 क्या परिवार का निवास मुख्यालय बदल देता है?
नहीं। पति/पत्नी, बच्चों या माता-पिता का निवास किसी अन्य शहर में होने मात्र से कर्मचारी का सरकारी मुख्यालय नहीं बदलता। मुख्यालय में परिवर्तन सक्षम प्रशासनिक आदेश से होगा।
1.3 क्या सरकारी आवास न मिलने पर मुख्यालय बदल जाता है?
सरकारी आवास की उपलब्धता और मुख्यालय का निर्धारण अलग प्रश्न हैं। कर्मचारी मुख्यालय से बाहर रहकर प्रतिदिन आवागमन करता है तो भी उसके पद का घोषित मुख्यालय सामान्यतः वही रहेगा, जब तक सक्षम प्राधिकारी अलग आदेश न दे।
2. सरकारी कर्मचारी का मुख्यालय कैसे निर्धारित होता है?
Appendix-I में मुख्यालय निर्धारण की दो प्रमुख स्थितियाँ बताई गई हैं।
| कर्मचारी की स्थिति | मुख्यालय कैसे तय होगा? | व्यावहारिक उदाहरण |
|---|---|---|
| सरकार के प्रत्यक्ष स्टाफ पर कार्यरत कर्मचारी | जिस सरकार/सरकारी इकाई से वह उस समय सम्बद्ध है, उसका तत्कालीन headquarters। | शासन सचिवालय में कार्यरत सचिव, अधिकारी या मंत्रालयिक कर्मचारी के लिए सरकार का संबंधित मुख्यालय। |
| अन्य सरकारी कर्मचारी | नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी द्वारा घोषित स्टेशन। | नियुक्ति/पदस्थापन आदेश में विद्यालय, ब्लॉक, तहसील, जिला कार्यालय या किसी शहर को मुख्यालय घोषित किया गया हो। |
| मुख्यालय घोषित नहीं किया गया | वह स्टेशन जहाँ कर्मचारी के कार्यालय के अभिलेख रखे जाते हैं। | क्षेत्रीय कर्मचारी के आदेश में headquarters न हो, पर उसका कार्यालय एवं records किसी निश्चित ब्लॉक मुख्यालय पर रखे जाते हों। |
2.1 मुख्यालय घोषित करने वाला अधिकारी कौन है?
मूल प्रावधान नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी की घोषणा को महत्त्व देता है। व्यवहार में विभागीय नियम, पदस्थापन आदेश, नियुक्ति आदेश, कार्यालय स्थापना आदेश अथवा सक्षम प्रशासनिक आदेश से मुख्यालय निर्धारित किया जा सकता है।
किसी निम्न अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से “आपका मुख्यालय अब यहाँ माना जाएगा” कह देना पर्याप्त नहीं है, यदि उसे मुख्यालय बदलने की शक्ति प्राप्त नहीं है।
2.2 नियुक्ति आदेश में मुख्यालय स्पष्ट नहीं हो तो क्या करें?
निम्न अभिलेखों का संयुक्त परीक्षण करना चाहिए:
- नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश;
- कार्यालय का स्थापना आदेश;
- कर्मचारी किस कार्यालय में attendance देता है;
- सेवा एवं कार्यालयीय अभिलेख कहाँ रखे जाते हैं;
- वेतन किस कार्यालय से आहरित होता है;
- Controlling Officer कौन है;
- विभागीय service rules में headquarters का कोई विशेष प्रावधान है या नहीं।
3. Headquarters, Posting Place, Residence, District और Jurisdiction में अंतर
इन शब्दों को एक जैसा मानने से मुख्यालय अनुमति के मामलों में भ्रम उत्पन्न होता है।
| शब्द | सरल अर्थ | मुख्यालय अनुमति पर प्रभाव |
|---|---|---|
| Headquarters | सेवा प्रयोजन के लिए घोषित आधिकारिक स्टेशन। | इसे छोड़ने पर prior permission का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। |
| Posting Place | वह कार्यालय/संस्था जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है। | अधिकांश मामलों में posting station ही headquarters हो सकता है, लेकिन विशेष field posts में अंतर संभव है। |
| Place of Residence | जहाँ कर्मचारी वास्तव में रहता है। | निजी निवास मुख्यालय का विकल्प नहीं है। मुख्यालय से बाहर residence हो तो भी सरकारी HQ वही रहेगा। |
| Home Town | कर्मचारी का स्थायी/घोषित गृह नगर। | Home Town जाने के लिए भी headquarters/district permission आवश्यक हो सकती है। |
| District | प्रशासनिक जिला सीमा। | Appendix-I के निर्णय में Headquarters अथवा District छोड़ने से पूर्व अनुमति का उल्लेख है। |
| Jurisdiction | वह भौगोलिक/प्रशासनिक क्षेत्र जहाँ कर्मचारी या अधिकारी की आधिकारिक शक्ति और जिम्मेदारी लागू है। | Jurisdiction के बाहर सरकारी ड्यूटी हेतु proper authority आवश्यक है। |
| Tour Station | सरकारी दौरे पर अस्थायी कार्यस्थल। | Tour station सामान्यतः स्थायी headquarters नहीं बनता, जब तक स्पष्ट आदेश न हो। |
4. Leaving Jurisdiction का मूल नियम क्या है?
Appendix-I के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी अपने charge की सीमाओं से बाहर बिना उचित अनुमति बिताए गए समय के लिए वेतन अथवा भत्ते का अधिकारी नहीं है। अपने वैधानिक अधिकारों के अंतर्गत कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी को इस सामान्य व्यवस्था से अलग रखा गया है।
इस प्रावधान का उद्देश्य कर्मचारियों की निजी आवाजाही को अनावश्यक रूप से रोकना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि:
- सरकारी कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध रहे;
- बिना आदेश सरकारी ड्यूटी क्षेत्र न छोड़ा जाए;
- वेतन एवं TA का गलत दावा न हो;
- आपातकालीन कार्य प्रभावित न हो;
- अधिकारी के jurisdiction और movement का अभिलेख उपलब्ध रहे;
- अनधिकृत अनुपस्थिति और अधिकृत यात्रा में स्पष्ट अंतर बना रहे।
4.1 “Limits of Charge” का क्या अर्थ है?
इसका अर्थ उस क्षेत्र से है जिसके भीतर कर्मचारी या अधिकारी की सरकारी जिम्मेदारी, नियंत्रण या कार्यक्षेत्र निर्धारित है। यह पद के अनुसार:
- कार्यालय परिसर;
- नगर या स्टेशन;
- ब्लॉक;
- तहसील;
- जिला;
- संभाग;
- विशेष परियोजना क्षेत्र;
- राज्य-स्तरीय jurisdiction
हो सकता है। प्रत्येक कर्मचारी का charge area समान नहीं होता।
4.2 क्या मुख्यालय और jurisdiction एक ही होते हैं?
आवश्यक नहीं। किसी जिला अधिकारी का headquarters जिला मुख्यालय का शहर हो सकता है, जबकि उसका jurisdiction पूरा जिला हो सकता है। किसी क्षेत्रीय निरीक्षक का headquarters एक शहर और jurisdiction अनेक जिले हो सकते हैं।
5. मुख्यालय या जिला छोड़ने से पहले अनुमति कब आवश्यक है?
Appendix-I के Casual Leave संबंधी सरकारी निर्णय में स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी कर्मचारी को Headquarters अथवा District छोड़ने से पहले permission प्राप्त करनी चाहिए।
नियम में अनुमति की आवश्यकता को केवल लंबी दूरी, रात में रुकने अथवा कई दिन की यात्रा तक सीमित नहीं किया गया है। इसलिए केवल यह कहना कि “मैं शाम तक लौट आऊँगा” अपने आप permission requirement समाप्त नहीं करता।
| परिस्थिति | अनुमति की स्थिति | व्यावहारिक टिप्पणी |
|---|---|---|
| Casual Leave लेकर मुख्यालय से बाहर जाना | पूर्व अनुमति आवश्यक | CL और HQ permission एक ही आवेदन में माँगी जा सकती है। |
| Casual Leave लेकर दूसरे जिले में जाना | पूर्व अनुमति आवश्यक | बाहर ठहरने का पता एवं संपर्क विवरण दें। |
| राजपत्रित अवकाश में मुख्यालय से बाहर जाना | पूर्व अनुमति/सूचना अपेक्षित | सरकारी निर्णय में बाहर रहने का पता दर्ज करने का निर्देश है। |
| मुख्यालय के भीतर निजी कार्य से जाना | HQ leaving permission नहीं | कार्यालय समय प्रभावित हो तो leave/short permission अलग आवश्यक हो सकती है। |
| सरकारी दौरे पर jurisdiction से बाहर जाना | Competent Duty/Tour Order आवश्यक | Personal HQ permission के बजाय official authorisation और TA rules लागू होंगे। |
| निजी विदेश यात्रा | विशेष leave-cum-permission प्रक्रिया | सामान्य headquarters permission पर्याप्त नहीं है। |
5.1 क्या जिला सीमा पार करने पर अनुमति आवश्यक है, भले मुख्यालय सीमा निकट हो?
सरकारी निर्णय में “Headquarters or District” दोनों शब्दों का प्रयोग है। इसलिए ऐसी स्थिति में भी अनुमति लेना सुरक्षित और नियमसम्मत है जहाँ कर्मचारी का मुख्यालय जिला सीमा के पास हो और पड़ोसी जिले में जाना केवल कुछ किलोमीटर की यात्रा हो।
5.2 क्या अनुमति केवल रात्रि प्रवास पर आवश्यक है?
उपलब्ध पाठ अनुमति को केवल night stay तक सीमित नहीं करता। रात्रि प्रवास होने पर बाहर ठहरने का पता देना विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन मुख्यालय अथवा जिला छोड़ने का तथ्य स्वयं अनुमति का आधार हो सकता है।
6. Casual Leave के दौरान मुख्यालय छोड़ने के नियम
Casual Leave पर कर्मचारी तकनीकी रूप से नियमित leave की तरह पूर्णतः duty से पृथक नहीं माना जाता। इसी कारण CL sanctioning authority को सरकारी कार्य, कर्मचारी की उपलब्धता और leave period का परीक्षण करने की आवश्यकता रहती है।
मुख्यालय से बाहर जाने वाले कर्मचारी के आवेदन में कम-से-कम निम्न विवरण होना चाहिए:
आरम्भ एवं समाप्ति
प्रस्थान एवं संभावित वापसी
शहर, तहसील और जिला
घर, होटल अथवा अन्य स्थान
आपातकालीन संचार हेतु
लंबित आवश्यक कार्य का प्रबंध
संबंधित छुट्टियों का उल्लेख
CL एवं HQ permission दोनों
6.1 केवल CL स्वीकृत लिखना पर्याप्त है?
यदि आवेदन में कर्मचारी ने स्पष्ट लिखा है कि वह मुख्यालय/जिला छोड़कर किस स्थान पर रहेगा और सक्षम अधिकारी ने वही आवेदन स्वीकृत किया है, तो अलग आदेश की आवश्यकता विभागीय practice पर निर्भर कर सकती है।
लेकिन आवेदन में headquarters leaving का उल्लेख ही नहीं है और बाद में कर्मचारी दूसरे जिले में चला जाता है, तो केवल Casual Leave sanction उसके movement की पूर्ण अनुमति सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती।
7. रविवार, साप्ताहिक अवकाश और राजपत्रित छुट्टी में मुख्यालय छोड़ना
कर्मचारी अक्सर यह मानता है कि कार्यालय बंद होने के कारण छुट्टी के दिन वह बिना किसी सूचना के मुख्यालय छोड़ सकता है। Appendix-I के सरकारी निर्णय में राजपत्रित अवकाश के दौरान मुख्यालय से बाहर रहने पर भी ठहरने का पता दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
इसका प्रशासनिक कारण स्पष्ट है। छुट्टी के दिन भी कुछ पदों पर कर्मचारी को निम्न परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है:
- आपदा या कानून-व्यवस्था;
- चुनाव कार्य;
- परीक्षा की गोपनीय ड्यूटी;
- बजट अथवा कोषालय संबंधी अंतिम समय-सीमा;
- विद्यालय/छात्र सुरक्षा की आपातस्थिति;
- अस्पताल, पुलिस, अग्निशमन और आवश्यक सेवाएँ;
- न्यायालयीन या प्रशासनिक urgent compliance।
7.1 क्या रविवार के लिए Casual Leave लेनी होती है?
रविवार अथवा घोषित बंद अवकाश के लिए सामान्यतः Casual Leave debit नहीं की जाती। लेकिन यदि कर्मचारी मुख्यालय या जिला छोड़ रहा है तो movement permission/सूचना का प्रश्न अलग है।
इसलिए:
छुट्टी के दिन duty से अवकाश लेना आवश्यक न हो सकता है, पर मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति अथवा सूचना फिर भी अपेक्षित हो सकती है।
7.2 शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक बाहर रहना
कर्मचारी शुक्रवार को कार्यालय समाप्ति के बाद बाहर जाता है और सोमवार कार्यालय समय से पहले लौटना चाहता है। इस स्थिति में भी यदि headquarters अथवा district छोड़ा जा रहा है, तो पूर्व अनुमति लेना सुरक्षित है। आवेदन में यात्रा अवधि और ठहरने का पता दिया जाना चाहिए।
सोमवार को परिवहन बाधा, मौसम, बीमारी या अन्य कारण से समय पर नहीं लौटने पर कर्मचारी को तत्काल कार्यालय को सूचना देनी चाहिए। केवल पहले से holiday होने के कारण अगली अनुपस्थिति स्वतः नियमित नहीं होगी।
8. मुख्यालय से बाहर ठहरने का पता देना क्यों आवश्यक है?
राजस्थान सरकार के सामने ऐसे मामले आए जिनमें कर्मचारी Casual Leave के दौरान मुख्यालय से बाहर चले गए, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कहाँ ठहरेंगे। इससे प्रशासन कर्मचारी से पत्राचार अथवा आवश्यक संपर्क नहीं कर पाता था।
इसी कारण निर्णय लिया गया कि मुख्यालय से बाहर Casual Leave पर रहने वाले कर्मचारी अपने प्रार्थना-पत्र में बाहर ठहरने का पता दर्ज करेंगे। राजपत्रित अवकाश के दौरान बाहर जाने की स्थिति में भी पता देना अपेक्षित है।
8.1 कौन-सा पता पर्याप्त होगा?
| अपर्याप्त जानकारी | बेहतर जानकारी |
|---|---|
| “जयपुर जा रहा हूँ” | मकान/होटल का नाम, क्षेत्र, जयपुर, मोबाइल नंबर |
| “गृह नगर” | ग्राम/वार्ड, तहसील, जिला और संपर्क नंबर |
| “पारिवारिक कार्य से बाहर” | यात्रा का स्थान, प्रस्थान-वापसी की तारीख और निवास पता |
| केवल WhatsApp location | आधिकारिक आवेदन में लिखित पता तथा contact number |
8.2 यात्रा के दौरान पता बदल जाए तो क्या करें?
यदि कर्मचारी आवेदन में बताए स्थान के बजाय किसी अन्य स्थान पर रुकता है, तो वह सक्षम अधिकारी अथवा कार्यालय को उपलब्ध आधिकारिक माध्यम से संशोधित पता और संपर्क विवरण भेजे। विशेषतः लंबी अवधि, आपातकालीन ड्यूटी वाले पद या संवेदनशील कार्य के मामलों में यह आवश्यक है।
9. Leave Sanction और Headquarters Permission में क्या अंतर है?
सरकारी कर्मचारी के आवेदन में निम्न अलग-अलग अनुमतियाँ शामिल हो सकती हैं:
| अनुमति का प्रकार | इसका अर्थ | क्या यह दूसरी अनुमति का विकल्प है? |
|---|---|---|
| Leave Sanction | निर्धारित अवधि में duty से अनुपस्थिति की स्वीकृति। | मुख्यालय छोड़ने की जानकारी आवेदन में न हो तो स्वतः HQ permission नहीं मानी जानी चाहिए। |
| Headquarters Permission | आधिकारिक station अथवा district से बाहर जाने की अनुमति। | यह duty से अनुपस्थिति की leave sanction नहीं है। |
| Tour/Duty Permission | सरकारी कार्य से jurisdiction के बाहर जाने की अधिकृत व्यवस्था। | यह निजी यात्रा या Casual Leave permission नहीं है। |
| Foreign Visit Permission | निजी विदेश यात्रा के लिए leave-cum-permission और undertaking की प्रक्रिया। | सामान्य district/HQ permission पर्याप्त नहीं। |
9.1 संयुक्त आवेदन कैसे लिखा जाए?
कर्मचारी एक ही आवेदन में दोनों प्रार्थनाएँ स्पष्ट रूप से लिख सकता है:
“मुझे दिनांक 18 जुलाई 2026 को एक दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने तथा 17 जुलाई 2026 को कार्यालय समय समाप्ति के पश्चात् से 19 जुलाई 2026 को प्रातः मुख्यालय वापसी तक मुख्यालय एवं जिला छोड़कर जोधपुर जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध है। उक्त अवधि में मेरा निवास पता—मकान संख्या 24, प्रतापनगर, जोधपुर तथा संपर्क मोबाइल संख्या ______ रहेगा।”
मुख्यालय की पहचान और अनुमति की मूल आवश्यकता स्पष्ट होने के बाद अगला महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अनुमति कौन देगा, किस माध्यम से आवेदन किया जाए, WhatsApp अथवा फोन की सूचना कब पर्याप्त मानी जा सकती है, सरकारी दौरे पर jurisdiction से बाहर जाने की शक्ति किसे है और अचानक पारिवारिक/चिकित्सकीय आपातस्थिति में कर्मचारी को क्या करना चाहिए।
10. मुख्यालय छोड़ने की अनुमति कौन देगा?
Appendix-I में यह स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी कर्मचारी मुख्यालय अथवा जिला पूर्व अनुमति के बिना नहीं छोड़ेगा। हालांकि इस सामान्य निर्णय में सभी विभागों और सभी पदों के लिए किसी एक पदनाम को सार्वभौमिक permission authority घोषित नहीं किया गया है।
व्यावहारिक रूप से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति उस अधिकारी से प्राप्त की जानी चाहिए जो संबंधित कर्मचारी का Casual Leave sanctioning authority, Head of Office, immediate superior अथवा controlling authority हो—बशर्ते विभागीय प्रत्यायोजन या विशेष आदेश में अलग व्यवस्था न हो।
10.1 राजपत्रित अधिकारियों की Casual Leave कौन स्वीकृत करता है?
RSR Volume II में राजपत्रित अधिकारियों की Casual Leave के संबंध में निम्न प्रशासनिक व्यवस्था दी गई है:
| अधिकारी की श्रेणी | Casual Leave sanctioning authority | विशेष टिप्पणी |
|---|---|---|
| विभागाध्यक्ष | संबंधित Administrative Department का Secretary to Government | वर्तमान विभागीय पुनर्गठन और delegation भी देखें। |
| अन्य Gazetted Officer | Immediate Superior Officer | संबंधित विभाग के विशेष orders लागू हो सकते हैं। |
| Collector | Divisional Commissioner | Revenue Department के Secretary को सूचित करना अपेक्षित बताया गया है। |
क्योंकि headquarters permission अक्सर Casual Leave के साथ माँगी जाती है, इसलिए समान सक्षम अधिकारी द्वारा दोनों पर एक साथ निर्णय देना प्रशासनिक रूप से उचित है। फिर भी यह निष्कर्ष विभागीय विशेष आदेश के अधीन रहेगा।
10.2 गैर-राजपत्रित कर्मचारी किससे अनुमति लें?
गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए संबंधित कार्यालय या विभाग में Casual Leave स्वीकृत करने वाला अधिकारी सामान्यतः headquarters permission पर भी निर्णय कर सकता है। यह अधिकारी निम्न में से कोई हो सकता है:
- कार्यालयाध्यक्ष;
- संस्थाप्रधान;
- नियंत्रण अधिकारी;
- जिला अधिकारी;
- विभाग द्वारा नामित leave sanctioning authority।
केवल वरिष्ठता के आधार पर कोई सहकर्मी या प्रभारी कर्मचारी अनुमति देने में सक्षम नहीं माना जाएगा, जब तक उसे विधिवत charge अथवा प्रत्यायोजित शक्ति न दी गई हो।
11. मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन का उद्देश्य केवल यात्रा की सूचना देना नहीं, बल्कि सक्षम अधिकारी से स्पष्ट पूर्व अनुमति प्राप्त करना है। इसलिए आवेदन ऐसा होना चाहिए जिससे अधिकारी यात्रा की अवधि, स्थान, कर्मचारी की उपलब्धता और सरकारी कार्य पर प्रभाव का आकलन कर सके।
11.1 आवेदन कितने समय पहले देना चाहिए?
सामान्य domestic headquarters permission के लिए RSR Volume II में सभी मामलों पर लागू कोई एक निश्चित न्यूनतम समय-सीमा नहीं दी गई है। फिर भी आवेदन इतना पहले प्रस्तुत होना चाहिए कि सक्षम अधिकारी सरकारी आवश्यकता का परीक्षण करके यात्रा से पूर्व निर्णय संप्रेषित कर सके।
परीक्षा, चुनाव, बजट, निरीक्षण, आपदा प्रबंधन, बोर्ड कार्य या संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारी अधिक समय पहले आवेदन दें। बहुत देर से आवेदन देकर यह मान लेना कि अनुमति स्वतः स्वीकृत हो जाएगी, उचित नहीं है।
11.2 क्या WhatsApp, फोन या ईमेल से अनुमति ली जा सकती है?
आधुनिक कार्यालयों में RajKaj, e-Office, official email, HRMS module अथवा अधिकृत messaging channel से आवेदन किया जा सकता है, यदि विभाग ने ऐसी प्रक्रिया स्वीकार की हो। परंतु साधारण व्यक्तिगत WhatsApp message अथवा फोन कॉल तभी उपयोगी प्रमाण बनेगा जब:
- संदेश सक्षम अधिकारी को भेजा गया हो;
- अनुमति की स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त हुई हो;
- तारीख, अवधि और स्थान स्पष्ट हों;
- बाद में कार्यालयीय रिकॉर्ड में आवेदन और अनुमति दर्ज कर दी जाए।
12. सरकारी ड्यूटी पर Jurisdiction से बाहर जाने की प्रक्रिया
निजी यात्रा और सरकारी ड्यूटी पर मुख्यालय अथवा jurisdiction छोड़ना अलग विषय हैं। Appendix-I के अनुसार competent authority अपने नियंत्रण के सरकारी कर्मचारी को भारत के किसी भी भाग—अपने jurisdiction के भीतर अथवा बाहर—सरकारी ड्यूटी पर भेज सकती है।
ऐसी अनुमति कर्मचारी की निजी headquarters permission नहीं, बल्कि अधिकृत duty/tour order होती है।
12.1 Competent Authority की सामान्य शक्ति
सक्षम प्राधिकारी अपने नियंत्रण के कर्मचारी को:
- अपने jurisdiction के भीतर;
- jurisdiction से बाहर भारत के किसी भाग में;
- भारत में स्थित किसी Foreign Settlement में
सरकारी ड्यूटी पर जाने की अनुमति दे सकता है।
12.2 Controlling Officer की शक्ति
Appendix-I के अनुसार Controlling Officer अपने अधीनस्थ सरकारी कर्मचारी को:
- राजस्थान के किसी भाग में;
- अपने jurisdiction से सटे किसी जिले में;
- अपने jurisdiction से लगे Foreign Settlement में
सरकारी ड्यूटी पर जाने और Travelling Allowance आहरित करने की अनुमति दे सकता है।
12.3 सरकारी ड्यूटी पर कौन-से अभिलेख साथ ले जा सकते हैं?
नियम के अनुसार कर्मचारी केवल उतना establishment और record साथ ले जा सकता है जो ड्यूटी के कुशल निष्पादन के लिए पूर्णतः आवश्यक हो।
इस प्रावधान का अर्थ यह नहीं है कि कर्मचारी बिना अनुमति गोपनीय, वित्तीय या मूल अभिलेख कार्यालय से बाहर ले जा सकता है। Record movement register, custody approval, confidentiality और data security की विभागीय प्रक्रिया लागू होगी।
| यात्रा का प्रकार | आवश्यक अनुमति | वित्तीय प्रभाव |
|---|---|---|
| निजी यात्रा | Leave/HQ Permission | TA देय नहीं |
| सरकारी Tour | Competent Tour/Duty Order | TA Rules के अनुसार |
| Academic/Examination Duty | विशेष departmental/duty leave sanction | संबंधित आदेश की शर्तों के अनुसार |
| Private Foreign Visit | Privilege Leave authority से leave-cum-permission | राज्य सरकार पर निजी यात्रा खर्च नहीं |
13. अचानक आपातस्थिति में मुख्यालय छोड़ना पड़े तो क्या करें?
नियम का सामान्य सिद्धांत पूर्व अनुमति है। परंतु वास्तविक जीवन में कर्मचारी या उसके परिवार की बीमारी, अस्पताल में भर्ती, दुर्घटना, मृत्यु, प्राकृतिक आपदा या नियंत्रण से बाहर अन्य परिस्थिति अचानक उत्पन्न हो सकती है।
Casual Leave संबंधी सरकारी निर्देशों में ऐसे genuine मामलों में sanctioning authority को sympathetic view लेते हुए गुण-दोष के आधार पर ex-post-facto Casual Leave sanction करने की अनुमति दी गई है। इससे यह प्रशासनिक संकेत मिलता है कि वास्तविक आपातस्थिति में कर्मचारी को यथाशीघ्र सूचना देकर बाद में औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।
13.1 आपातकालीन पाँच कदम
- सक्षम अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को तत्काल फोन, message, official email या अन्य उपलब्ध माध्यम से सूचना दें।
- स्पष्ट लिखें कि आप किस emergency के कारण मुख्यालय छोड़ रहे हैं।
- अपना गंतव्य, ठहरने का पता और संपर्क नंबर दें।
- स्थिति सामान्य होते ही formal leave-cum-headquarters permission application प्रस्तुत करें।
- Medical document, hospital slip, death information, यात्रा बाधा या अन्य प्रमाण उपलब्ध कराएँ।
13.2 कौन-सी परिस्थितियाँ सामान्यतः genuine मानी जा सकती हैं?
14. क्या सक्षम अधिकारी मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मना कर सकता है?
हाँ। Casual Leave और उससे जुड़ी headquarters permission का निर्णय सरकारी कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। यदि कर्मचारी के बाहर जाने से आवश्यक सरकारी कार्य प्रभावित होने की संभावना हो, तो अनुमति अस्वीकृत की जा सकती है।
संभावित कारण:
- चुनाव या जनगणना ड्यूटी;
- परीक्षा कार्य;
- बजट, वेतन या Treasury deadline;
- आपदा, कानून-व्यवस्था या आवश्यक सेवा;
- कार्यालय में पर्याप्त वैकल्पिक कर्मचारी न होना;
- निरीक्षण, court hearing या समयबद्ध report;
- एक ही समय में कई कर्मचारियों की अनुपस्थिति।
अस्वीकृति यथासंभव यात्रा से पहले कर्मचारी को संप्रेषित की जानी चाहिए। Casual Leave निर्देशों में भी यह बल दिया गया है कि leave refusal due date से पहले किया जाए और कर्मचारी तक पहुँचाया जाए।
14.1 अनुमति मिलने के बाद कर्मचारी को वापस बुलाया जा सकता है?
यदि असाधारण सरकारी आवश्यकता उत्पन्न हो और कर्मचारी को वापस बुलाने की वैधानिक/प्रशासनिक आवश्यकता हो, तो कार्यालय उपलब्ध संपर्क माध्यम से निर्देश दे सकता है। कर्मचारी को आवेदन में सही contact और stay address देने का एक कारण यही है।
वापसी की व्यवहारिक संभावना, यात्रा दूरी, स्वास्थ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उचित आदेश दिया जाना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में तत्काल शारीरिक वापसी संभव न हो तो कर्मचारी को तुरंत तथ्यात्मक उत्तर देना चाहिए।
15. बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने के संभावित परिणाम
बिना अनुमति मुख्यालय अथवा जिला छोड़ना हर मामले में समान दंड का कारण नहीं बनता। परिणाम वास्तविक facts, कर्मचारी की अनुपस्थिति, सरकारी कार्य पर प्रभाव, leave status, पूर्व इतिहास और कर्मचारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर निर्भर करेगा।
| स्थिति | संभावित प्रशासनिक प्रभाव | निर्णय से पहले जाँच |
|---|---|---|
| छुट्टी के दिन बाहर गया और समय पर लौट आया | Permission violation का प्रश्न | Departmental practice, पद की sensitivity और पूर्व सूचना |
| समय पर वापस नहीं आया | Unauthorised absence/leave regularisation | वापसी बाधा, intimation और evidence |
| CL आवेदन अस्वीकृत था, फिर भी गया | Willful absence और misconduct का प्रश्न | Refusal communication और genuine emergency |
| बाहर रहते सरकारी कार्य प्रभावित हुआ | Responsibility fixation/disciplinary examination | Actual loss, duty obligation और availability |
| Jurisdiction से बाहर समय के लिए pay/TA दावा | Payment disallowance/recovery | Proper authority और official duty order |
Appendix-I में स्पष्ट है कि उचित authority के बिना limits of charge से बाहर बिताए समय के लिए pay या allowance का दावा स्वीकार्य नहीं है। यह प्रावधान विशेष रूप से official duty और financial claims के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है।
16. अलग-अलग कर्मचारी श्रेणियों के लिए विशेष सावधानियाँ
16.1 शिक्षक और विद्यालय कर्मचारी
- विद्यालय station को सामान्यतः अपना headquarters मानें, जब तक अलग आदेश न हो;
- अवकाश अवधि या रविवार में district/HQ छोड़ने की permission अलग से स्पष्ट करें;
- Board examination, admission, result, scholarship और emergency school work के समय availability बनाए रखें;
- Principal/Head of Institution द्वारा निर्धारित official leave process अपनाएँ;
- Vacation होने मात्र से headquarters संबंधी प्रशासनिक जिम्मेदारी स्वतः समाप्त नहीं मानें।
16.2 प्रधानाचार्य एवं संस्थाप्रधान
- स्वयं की permission सक्षम immediate superior से लें;
- विद्यालय की emergency contact व्यवस्था लिखित रूप से छोड़ें;
- Cash, examination material और digital approval वाले मामलों में substitute arrangement स्पष्ट करें;
- अपने अधीन कर्मचारियों की HQ permission का record maintain करें।
16.3 DDO और वित्तीय अधिकारी
- Salary processing, bill passing और Treasury deadline से पहले अनुपस्थिति का प्रभाव देखें;
- Financial login अथवा DSC का अनधिकृत उपयोग न होने दें;
- दूर रहने की अवधि में urgent approvals के लिए सक्षम alternate arrangement बनाएँ;
- Tour order और private HQ permission में अंतर बनाए रखें।
16.4 Field Officer
Field duty वाले कर्मचारियों का jurisdiction एक कार्यालय परिसर से बड़ा हो सकता है। इसलिए:
- Field movement और headquarters leaving को अलग समझें;
- Daily movement register/tour programme का पालन करें;
- jurisdiction से बाहर official travel के लिए proper authority लें;
- TA claim में sanctioned route और duty purpose स्पष्ट रखें।
16.5 पुलिस अधिकारी
Leaving Jurisdiction के pay/allowance वाले सामान्य प्रावधान में अपने वैधानिक अधिकारों के भीतर कार्य कर रहे पुलिस अधिकारी को अपवाद दिया गया है। इसका अर्थ unrestricted private movement नहीं है। पुलिस विभाग की विशेष standing orders, duty roster और permission व्यवस्था अलग से लागू होगी।
16.6 निलंबित कर्मचारी
निलंबन आदेश में कर्मचारी का headquarters निर्धारित किया जा सकता है और उसे बिना अनुमति headquarters न छोड़ने की शर्त दी जा सकती है। ऐसे कर्मचारी के लिए सामान्य leave/HQ permission के अतिरिक्त suspension order और CCA instructions निर्णायक होंगे।
17. निजी विदेश यात्रा सामान्य मुख्यालय अनुमति से अलग क्यों है?
निजी विदेश यात्रा के लिए केवल “मुख्यालय छोड़ने की अनुमति” पर्याप्त नहीं है। वर्तमान संकलन में 9 अक्टूबर 2024 के circular के अनुसार Privilege Leave sanctioning authority leave के साथ private foreign visit की permission देने में सक्षम है।
कर्मचारी को undertaking देनी होती है कि:
- वह विदेश में कोई service या business join नहीं करेगा;
- सरकारी गोपनीयता बनाए रखेगा;
- राज्य सरकार से निजी विदेश यात्रा का खर्च/foreign exchange दावा नहीं करेगा;
- foreign hospitality या sponsorship के लिए prior permission लेगा;
- वापसी पर leave sanctioning authority को सूचित करेगा;
- उसके विदेश जाने पर कोई court/quasi-judicial restraint नहीं है।
संवेदनशील पदों—जैसे District Collector, SP/Police Commissioner तथा Secretariat में Secretary-in-charge स्तर—के लिए Chief Secretary और मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति की विशेष व्यवस्था बताई गई है।
दूसरे जिले की निजी यात्रा = Headquarters/Leave Permission
विदेश की निजी यात्रा = Privilege Leave + Foreign Visit Permission + Undertaking
18. मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के आवेदन प्रारूप
नीचे दिए गए प्रारूप व्यावहारिक उदाहरण हैं। विभाग द्वारा निर्धारित online form अथवा prescribed format उपलब्ध हो तो उसी का उपयोग किया जाए।
18.1 Casual Leave के साथ Headquarters Permission
सेवा में,
कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान
__________________
विषय: आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय/जिला छोड़ने की अनुमति के संबंध में।
महोदय/महोदया,
पारिवारिक आवश्यक कार्य के कारण मुझे दिनांक 18 जुलाई 2026 को एक दिवस का आकस्मिक अवकाश आवश्यक है। मैं दिनांक 17 जुलाई 2026 को कार्यालय समय समाप्ति के पश्चात् मुख्यालय एवं जिला छोड़कर जोधपुर जाऊँगा तथा दिनांक 19 जुलाई 2026 को प्रातः मुख्यालय लौट आऊँगा।
बाहर रहने की अवधि में मेरा पता—मकान संख्या 24, प्रताप नगर, जोधपुर तथा मोबाइल नंबर __________ रहेगा।
अतः मुझे उपर्युक्त अवधि के लिए आकस्मिक अवकाश तथा मुख्यालय एवं जिला छोड़ने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध है।
दिनांक: ________
हस्ताक्षर: ________
नाम एवं पद: ________
18.2 केवल साप्ताहिक/राजपत्रित अवकाश में बाहर जाने का आवेदन
विषय: साप्ताहिक अवकाश में मुख्यालय एवं जिला छोड़ने की अनुमति।
निवेदन है कि मैं दिनांक 24 जुलाई 2026 को कार्यालय समय समाप्ति के पश्चात् अपने गृह नगर नागौर जाऊँगा तथा दिनांक 27 जुलाई 2026 को कार्यालय समय से पूर्व मुख्यालय लौट आऊँगा।
उक्त अवधि में मेरा निवास पता—ग्राम ________, तहसील ________, जिला नागौर तथा संपर्क नंबर ________ रहेगा।
अतः मुझे उपर्युक्त अवधि में मुख्यालय एवं जिला छोड़ने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।
18.3 Emergency के बाद Ex-post-facto आवेदन
विषय: आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की पश्चात् स्वीकृति के संबंध में।
मेरी माता की दिनांक 18 जुलाई 2026 को अचानक गंभीर तबीयत खराब होने एवं अस्पताल में भर्ती कराए जाने के कारण मुझे तत्काल मुख्यालय छोड़कर अजमेर जाना पड़ा। परिस्थिति आकस्मिक होने के कारण पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना संभव नहीं था।
मैंने उसी दिन प्रातः 7:35 बजे कार्यालयाध्यक्ष को फोन एवं संदेश द्वारा सूचना दे दी थी। अस्पताल की पर्ची संलग्न है। मैं दिनांक 19 जुलाई 2026 को रात्रि में मुख्यालय लौट आया।
अतः दिनांक 18 जुलाई 2026 का आकस्मिक अवकाश एवं उक्त अवधि की headquarters permission पश्चात् स्वीकृत करने का अनुरोध है।
19. कार्यालयीय टिप्पणी के नमूने
19.1 सामान्य अनुमति प्रकरण
श्रीमती सीमा शर्मा, वरिष्ठ सहायक द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2026 के लिए Casual Leave तथा 17 जुलाई 2026 कार्यालय समय पश्चात् से 19 जुलाई 2026 प्रातः तक मुख्यालय एवं जिला छोड़कर जोधपुर जाने की अनुमति का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
आवेदन में बाहर ठहरने का पूरा पता एवं संपर्क नंबर अंकित है। कार्यालय के लंबित आवश्यक कार्य हेतु वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध है।
Rajasthan Service Rules Volume II, Appendix-I, Section-III के Government Decision No. 5 एवं 7 के अनुसार मुख्यालय/जिला छोड़ने से पूर्व अनुमति तथा बाहर ठहरने का पता देना अपेक्षित है।
अतः उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एक दिवस Casual Leave एवं उल्लिखित अवधि की headquarters permission स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है। आदेशार्थ प्रस्तुत।
19.2 Emergency में पश्चात् स्वीकृति
कार्मिक द्वारा माता की आकस्मिक चिकित्सा आपातस्थिति के कारण पूर्व अनुमति प्राप्त न कर पाने का उल्लेख करते हुए Casual Leave एवं headquarters leaving की ex-post-facto sanction माँगी गई है।
कार्मिक ने घटना के दिन उपलब्ध संचार माध्यम से कार्यालय को सूचना दी थी। संलग्न अस्पताल पर्ची से emergency का प्रथमदृष्टया समर्थन होता है।
Appendix-I के Casual Leave संबंधी Government Instructions में genuine illness, hospital attendance, funeral अथवा नियंत्रण से बाहर परिस्थिति में sanctioning authority को sympathetic view लेकर ex-post-facto sanction पर विचार करने की अनुमति है।
अतः प्रकरण गुण-दोष के आधार पर सक्षम leave sanctioning authority के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
19.3 अनुमति अस्वीकार करने की कारणयुक्त टिप्पणी
कार्मिक द्वारा 4 से 6 अगस्त 2026 तक Casual Leave एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति माँगी गई है। उक्त अवधि में विभागीय परीक्षा केंद्र का संचालन निर्धारित है और संबंधित कार्मिक को confidential material custody एवं examination reporting का दायित्व सौंपा गया है।
वर्तमान में समान कार्य के लिए वैकल्पिक अधिकृत कार्मिक उपलब्ध नहीं है। Casual Leave sanctioning authority सरकारी कार्य प्रभावित होने की स्थिति में Casual Leave अस्वीकृत कर सकती है।
अतः सार्वजनिक कार्य की अनिवार्यता को देखते हुए आवेदन अस्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। निर्णय यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व कार्मिक को तत्काल संप्रेषित किया जाए।
20. व्यावहारिक Case Studies
कर्मचारी रविवार सुबह अपने मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर पड़ोसी जिले में जाता है और शाम तक लौट आता है। वह मानता है कि night stay नहीं है, इसलिए permission आवश्यक नहीं।
उपलब्ध सरकारी निर्णय में headquarters अथवा district छोड़ने से पूर्व permission का निर्देश है; इसे केवल night stay तक सीमित नहीं किया गया है।
कर्मचारी का एक दिन का CL आवेदन स्वीकृत था। उसने आवेदन में headquarters छोड़ने का उल्लेख नहीं किया और दूसरे जिले में चला गया।
Leave sanction duty से अनुपस्थिति की अनुमति थी; बाहर जाने का तथ्य authority के सामने रखा ही नहीं गया। इसलिए HQ permission का अलग प्रश्न उत्पन्न हो सकता है।
कर्मचारी weekend permission लेकर गया, लेकिन भारी वर्षा से सड़क बंद हो गई और वह सोमवार को duty join नहीं कर सका।
उसे तत्काल office को सूचना, location, यात्रा बाधा और संभावित वापसी समय बताना चाहिए। बाद में supporting evidence सहित absence regularisation का आवेदन देना होगा।
अधिकारी दूसरे जिले में एक सरकारी विषयक बैठक में शामिल हुआ, लेकिन केवल आयोजक का invitation था। अपने विभाग से tour approval नहीं लिया और बाद में TA claim प्रस्तुत किया।
Invitation अपने आप competent duty order नहीं है। Jurisdiction से बाहर official duty और TA के लिए controlling/competent authority की अनुमति आवश्यक है।
प्रधानाचार्य ने विद्यालय के स्टाफ को अपनी यात्रा की सूचना दे दी, लेकिन अपने immediate superior से अनुमति नहीं ली।
कार्यालयाध्यक्ष होना self-sanctioning power का प्रमाण नहीं है। स्वयं की Casual Leave और headquarters permission सक्षम superior authority से लेनी होगी।
अब यह समझना शेष है कि कार्यालय headquarters permission का register कैसे रखे, किन गलतियों पर audit या disciplinary objection उठ सकता है, शिक्षक और अधिकारी किन सामान्य भ्रांतियों से बचें तथा FAQ के माध्यम से weekend, night stay, WhatsApp approval, district boundary, suspension और foreign visit जैसे प्रश्नों का अंतिम समाधान कैसे किया जाए।
21. कार्यालय में Headquarters Permission का रिकॉर्ड कैसे रखा जाए?
राजस्थान सेवा नियम द्वितीय खंड में सभी कार्यालयों के लिए एक समान नाम वाला पृथक “Headquarters Permission Register” अनिवार्य करने वाला सामान्य प्रारूप नहीं दिया गया है। फिर भी अनुमति, कर्मचारी की उपलब्धता और बाहर ठहरने के पते का प्रमाण सुरक्षित रखने के लिए कार्यालयीय रिकॉर्ड आवश्यक है।
विभाग में RajKaj, e-Office, HRMS अथवा कोई अन्य अधिकृत ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध हो तो स्वीकृति उसी में दर्ज की जा सकती है। मैनुअल कार्यालयों में एक अलग register अथवा Casual Leave Register में अतिरिक्त columns रखे जा सकते हैं।
21.1 अनुशंसित Register Columns
| क्रम | कर्मचारी का नाम एवं पद | Leave का प्रकार | HQ छोड़ने की तारीख एवं समय | गंतव्य/जिला | ठहरने का पता एवं मोबाइल | अनुमति देने वाला अधिकारी | वापसी की प्रस्तावित तारीख | वास्तविक वापसी/टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती सीमा शर्मा, वरिष्ठ सहायक | एक दिवस CL | 17.07.2026, सायं 5:30 बजे | जोधपुर | प्रतापनगर, जोधपुर; मोबाइल ______ | कार्यालयाध्यक्ष | 19.07.2026, प्रातः | समय पर मुख्यालय वापसी |
21.2 किस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए?
22. कर्मचारी और कार्यालय के लिए संपूर्ण Workflow
23. Audit एवं Administrative Alert
Headquarters permission सामान्यतः सीधे कोई अतिरिक्त भुगतान उत्पन्न नहीं करती, लेकिन इसके अभाव अथवा गलत उपयोग से leave, pay, TA, attendance और disciplinary responsibility पर प्रभाव पड़ सकता है।
| अनियमितता | संभावित प्रश्न | जोखिम | सुरक्षित उपाय |
|---|---|---|---|
| केवल Leave sanction, HQ permission नहीं | क्या बाहर जाने का तथ्य authority को बताया गया था? | Permission violation | संयुक्त leave-cum-HQ application लें। |
| ठहरने का पता नहीं | Emergency communication कैसे किया गया? | कर्मचारी से संपर्क न होना | पूरा leave address और mobile दर्ज करें। |
| अक्षम अधिकारी से अनुमति | क्या sanctioning power उपलब्ध थी? | Approval irregular | Departmental delegation जाँचें। |
| WhatsApp पर केवल सूचना | स्पष्ट approval कहाँ है? | Application और sanction में विवाद | Formal record में approval दर्ज करें। |
| Official Tour बिना आदेश | किस authority ने duty पर भेजा? | TA disallowance एवं unauthorised absence | Competent tour/duty order प्राप्त करें। |
| वापसी में विलंब की सूचना नहीं | कर्मचारी समय पर duty पर क्यों नहीं था? | Unauthorised absence | तत्काल intimation और evidence दें। |
| विदेश यात्रा हेतु सामान्य HQ permission | Foreign visit process पूर्ण था? | Service/Conduct issue | Leave-cum-foreign visit permission और undertaking लें। |
| Permission record उपलब्ध नहीं | कर्मचारी के बाहर रहने की स्वीकृति कैसे प्रमाणित होगी? | भविष्य में factual dispute | Register/digital approval archive बनाएँ। |
24. मुख्यालय अनुमति से जुड़ी सामान्य भ्रांतियाँ
25. क्या मुझे अनुमति चाहिए? त्वरित Decision Tree
हाँ: Permission process देखें।
नहीं: HQ permission सामान्यतः नहीं; office-hours leave अलग हो सकती है।
हाँ: आवेदन में district leaving स्पष्ट लिखें।
नहीं: Headquarters leaving permission फिर भी आवश्यक हो सकती है।
निजी: Leave/HQ permission लें।
सरकारी: Competent duty/tour order प्राप्त करें।
हाँ: Leave debit न हो, पर headquarters/district permission का आवेदन दें।
नहीं: आवश्यक leave भी साथ माँगें।
हाँ: Private Foreign Visit procedure अपनाएँ।
नहीं: सामान्य domestic HQ permission पर्याप्त हो सकती है।
हाँ: तत्काल सूचना, पता और प्रमाण दें; बाद में formal approval माँगें।
नहीं: यात्रा से पहले स्पष्ट sanction प्राप्त करें।
हाँ: स्वीकृति की प्रति सुरक्षित रखें।
नहीं: आवेदन लंबित मानें; permission granted न मानें।
26. कुछ और जटिल परिस्थितियाँ
कर्मचारी का पदस्थापन एक ग्रामीण स्टेशन पर है, लेकिन वह प्रतिदिन 30 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से आता-जाता है।
निजी निवास का स्थान सरकारी headquarters को स्वतः नहीं बदलता। विभागीय attendance, residence permission, emergency availability और local station requirements का पालन आवश्यक रहेगा।
कर्मचारी ने तीन दिन पहले आवेदन दिया, लेकिन यात्रा की तारीख तक न स्वीकृति मिली और न अस्वीकृति।
Silence को approval नहीं माना जा सकता। कर्मचारी को competent authority/office से निर्णय की पुष्टि करनी चाहिए। यात्रा अत्यावश्यक हो तो reminder देकर स्पष्ट written response माँगा जाए।
कर्मचारी पूर्व अनुमति से बाहर गया था, लेकिन प्राकृतिक आपदा, curfew या transport shutdown के कारण निर्धारित समय पर वापस नहीं लौट सका।
कर्मचारी को उपलब्ध किसी भी विश्वसनीय माध्यम से तत्काल office को अपनी difficulty, location और संभावित वापसी समय की सूचना देनी चाहिए। बाद में प्रमाण सहित absence regulation का आवेदन आवश्यक होगा।
आवेदन में कर्मचारी ने अजमेर में ठहरने का पता दिया था, लेकिन बाद में वह जयपुर चला गया और कार्यालय को सूचित नहीं किया।
यात्रा-योजना बदलने पर revised address और contact office को भेजा जाना चाहिए। अनुमति का उद्देश्य कर्मचारी की वास्तविक location और availability का रिकॉर्ड रखना भी है।
27. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों से पहले चार मूल उत्तर
अब शेष प्रश्नों—जैसे क्या शहर की सीमा ही headquarters है, कितनी दूरी पर अनुमति आवश्यक होती है, क्या half-day CL के बाद बाहर जा सकते हैं, क्या vacation में शिक्षक permission लेगा, अनुमति रद्द होने पर क्या होगा, suspended employee और foreign visit की स्थिति तथा बिना अनुमति बाहर जाने की अवधि का नियमन—को विस्तृत FAQ, अंतिम checklist और निष्कर्ष में स्पष्ट किया जाएगा।
28. मुख्यालय छोड़ने की अनुमति से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. सरकारी कर्मचारी का मुख्यालय कौन-सा स्थान माना जाएगा?
2. क्या कर्मचारी का घर या स्थायी पता उसका मुख्यालय माना जाएगा?
3. मुख्यालय छोड़ने के लिए कितनी दूरी पर अनुमति आवश्यक होती है?
4. क्या मुख्यालय के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अनुमति चाहिए?
5. क्या उसी जिले में रहते हुए मुख्यालय से बाहर जाने पर अनुमति आवश्यक है?
6. यदि कर्मचारी दूसरे जिले में जाकर उसी दिन लौट आए तो भी अनुमति आवश्यक है?
7. क्या रविवार या राजपत्रित अवकाश में भी अनुमति आवश्यक है?
8. क्या शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक बाहर रहने के लिए अनुमति लेनी चाहिए?
9. क्या Casual Leave स्वीकृत होने से headquarters permission भी स्वतः मिल जाती है?
10. क्या केवल headquarters permission लेकर कार्यालय से अनुपस्थित रह सकते हैं?
11. क्या आधे दिन की Casual Leave लेकर दूसरे जिले में जा सकते हैं?
12. क्या विद्यालय शिक्षक summer vacation में बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ सकता है?
13. क्या प्रधानाचार्य स्वयं अपनी headquarters permission स्वीकृत कर सकता है?
14. आवेदन दिया, लेकिन अधिकारी ने कोई उत्तर नहीं दिया—क्या यात्रा कर सकते हैं?
15. क्या फोन पर मिली मौखिक अनुमति मान्य है?
16. क्या WhatsApp पर “OK” लिखना अनुमति माना जा सकता है?
17. क्या आवेदन में बाहर ठहरने का पता देना अनिवार्य है?
18. यात्रा के बीच ठहरने का पता बदल जाए तो क्या करें?
19. अनुमति लेकर गए कर्मचारी की वापसी में विलंब हो जाए तो क्या होगा?
20. वास्तविक medical emergency में पूर्व अनुमति न मिल सके तो क्या करें?
21. क्या पहले से तय विवाह या निजी समारोह को emergency माना जाएगा?
22. क्या अधिकारी permission अस्वीकार कर सकता है?
23. अनुमति अस्वीकृत होने के बाद भी कर्मचारी बाहर चला जाए तो क्या होगा?
24. क्या बिना अनुमति बाहर रहने पर वेतन रोका जा सकता है?
25. क्या सरकारी बैठक का invitation Tour Order माना जाएगा?
26. क्या private journey को बाद में official tour दिखाया जा सकता है?
27. निलंबित कर्मचारी मुख्यालय छोड़ सकता है?
28. क्या private foreign visit के लिए सामान्य HQ Permission पर्याप्त है?
29. क्या headquarters permission का कोई निर्धारित सरकारी form है?
30. क्या यह लेख व्यक्तिगत प्रकरण में अंतिम सरकारी निर्णय है?
29. कर्मचारी के लिए मुख्यालय छोड़ने से पहले अंतिम Checklist
30. कार्यालयाध्यक्ष एवं स्थापना शाखा के लिए Checklist
31. दस नियम जिन्हें प्रत्येक सरकारी कर्मचारी याद रखे
32. इस मार्गदर्शिका का आधिकारिक नियम-आधार
| नियम-पुस्तक | Rajasthan Service Rules, Volume II |
| जारीकर्ता | Government of Rajasthan, Finance Department, Rules Division |
| संबंधित Appendix | Appendix-I—Administrative Instructions |
| मुख्य विषय | Headquarters, Leaving Jurisdiction और Casual Leave के दौरान बाहर रहने का पता |
| Leave Address Form | Appendix-XIX—Form of Application for Leave |
| Private Foreign Visit | Finance Department Circular No. F.1(7)FD/Rules/2022 dated 09.10.2024 |
| संकलित स्थिति | 01 जुलाई 2026 |
33. संशोधन एवं तथ्य-सुधार नीति
मुख्यालय, Casual Leave, सरकारी दौरे और private foreign visit से संबंधित प्रक्रिया समय-समय पर विभागीय आदेश, digital workflow और delegation के कारण बदल सकती है। इस मार्गदर्शिका में निम्न स्थितियों में संशोधन किया जाएगा:
- वित्त विभाग द्वारा Appendix-I में नया संशोधन जारी होने पर;
- Headquarters Permission का नया सामान्य form निर्धारित होने पर;
- RajKaj/HRMS पर नई online approval व्यवस्था लागू होने पर;
- शिक्षा विभाग अथवा अन्य विभाग का व्यापक विशेष आदेश उपलब्ध होने पर;
- Foreign Visit permission की प्रक्रिया संशोधित होने पर;
- आधिकारिक स्रोत से किसी तथ्यात्मक त्रुटि की पुष्टि होने पर।
34. आवश्यक अस्वीकरण
यह लेख राजस्थान सेवा नियमों को सरल भाषा में समझाने वाली स्वतंत्र शैक्षिक एवं कार्यालयीय मार्गदर्शिका है। यह राजस्थान सरकार, वित्त विभाग अथवा किसी अन्य सरकारी विभाग का अधिकृत आदेश नहीं है।
किसी वास्तविक मामले में कर्मचारी का पद, विभाग, service category, घोषित headquarters, duty roster, leave sanctioning authority, suspension order, tour delegation और विशेष विभागीय निर्देश अलग हो सकते हैं।
किसी विसंगति की स्थिति में मूल नियम, अधिसूचना, आदेश, परिपत्र, न्यायालयीन आदेश तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध निर्देश ही मान्य होंगे।
35. निष्कर्ष
सरकारी कर्मचारी का headquarters उसका निजी घर अथवा गृह नगर नहीं, बल्कि सेवा प्रयोजनों के लिए घोषित आधिकारिक station है। यदि मुख्यालय अलग से घोषित नहीं किया गया है तो सामान्यतः वह स्थान महत्त्वपूर्ण होगा जहाँ संबंधित कार्यालय के अभिलेख रखे जाते हैं।
राजस्थान सेवा नियम द्वितीय खंड की प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार कर्मचारी को headquarters अथवा district छोड़ने से पहले अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। यह आवश्यकता केवल कई दिनों की यात्रा या night stay तक सीमित नहीं है।
Casual Leave sanction और headquarters permission अलग-अलग प्रशासनिक विषय हो सकते हैं। इसलिए आवेदन में केवल leave न माँगकर बाहर जाने का स्थान, अवधि, वापसी की तारीख, पूरा leave address और mobile number भी स्पष्ट लिखना चाहिए।
रविवार, राजपत्रित अवकाश और weekend में Casual Leave की आवश्यकता न हो सकती है, लेकिन headquarters/district leaving permission का प्रश्न बना रहता है। छुट्टी का अर्थ सरकारी headquarters से स्वतः मुक्त होना नहीं है।
वास्तविक medical अथवा पारिवारिक emergency में पूर्व अनुमति संभव न हो तो कर्मचारी को तत्काल उपलब्ध माध्यम से सूचना देनी चाहिए और बाद में प्रमाण सहित formal sanction माँगना चाहिए। ऐसी पश्चात् स्वीकृति automatic right नहीं, बल्कि सक्षम authority द्वारा merits पर दिया जाने वाला निर्णय है।
सरकारी tour के लिए निजी headquarters permission नहीं, बल्कि competent duty/tour order आवश्यक है। इसी प्रकार private foreign visit के लिए अलग leave-cum-permission और undertaking की वर्तमान प्रक्रिया लागू होती है।
कर्मचारी के लिए सबसे सुरक्षित उपाय है—यात्रा से पहले स्पष्ट आवेदन और approval। कार्यालय के लिए सबसे सुरक्षित उपाय है—सक्षम authority, पूरा leave address, movement record, सरकारी कार्य का परीक्षण और समय पर निर्णय।
- मुख्यालय नियुक्ति/सक्षम authority द्वारा घोषित official station है।
- घोषणा न होने पर office records वाला station महत्त्वपूर्ण होगा।
- निजी residence या home town स्वतः headquarters नहीं है।
- Headquarters अथवा district छोड़ने से पहले permission लें।
- रविवार और holiday में भी movement permission का प्रश्न बना रहता है।
- Leave sanction और HQ permission अलग हो सकते हैं।
- बाहर ठहरने का पूरा पता और contact number दें।
- आवेदन की receipt को approval न मानें।
- Emergency में तत्काल सूचना और बाद में formal application दें।
- Official tour और private foreign visit के लिए अलग प्रक्रिया अपनाएँ।
आधिकारिक संदर्भ
राजस्थान सेवा नियम द्वितीय खंड की संपूर्ण हिन्दी गाइड | कार्यभार ग्रहण एवं हस्तांतरण नियम 2026


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