राजस्थान सेवा नियम 26A: पदोन्नति और ACP/MACP पर वेतन निर्धारण की सम्पूर्ण गाइड
राजस्थान सेवा नियम (RSR) 26A का लाभ: पदोन्नति व ACP/MACP पर वेतन निर्धारण
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परिचय
राजस्थान सेवा नियम (RSR) के तहत नियम 26A एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो पदोन्नति अथवा ACP/MACP प्राप्त होने पर वेतन निर्धारण से संबंधित है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी को पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन के समय उचित वेतन लाभ प्रदान किया जाए।
बिंदुवार स्पष्टीकरण:
- नियम 26A: RSR 1951 का भाग I, जो वेतन निर्धारण से संबंधित है।
- लाभ: ACP/MACP (9, 18, 27 वर्ष) अथवा पदोन्नति पर वेतन निर्धारण में प्रयुक्त होता है।
- प्रत्येक पदोन्नति पर: सेवाकाल में प्रत्येक पदोन्नति पर नियम 26A लागू होता है।
- ACP लागू कब: यदि समय पर पदोन्नति नहीं हुई या पद रिक्त नहीं है, तब ACP/MACP देय होगी।
- फिटमेंट प्रक्रिया: वित्त विभाग के आदेश (30.10.2017, 09.12.2017, 26.07.2023) के अनुसार - एक वेतन वृद्धि लगाकर अगली लेवल में फिटमेंट।
- नियम लागू नहीं: यदि पदोन्नत लेवल पहले ही मिल चुका है या ACP के बाद पदोन्नति होती है तो 26A लागू नहीं।
- तीन वित्तीय उन्नयन: पूरे सेवाकाल में अधिकतम 3 वित्तीय उन्नयन (ACP/MACP) और पदोन्नति पर ही 26A का लाभ।
- चौथी पदोन्नति पर लाभ: अगर 3 पदोन्नति व 3 ACP के बाद पुनः पदोन्नति हो तो 26A लागू होगा।
- वेतन निर्धारण का तरीका: वर्तमान लेवल में एक वेतनवृद्धि + अगली लेवल में समान या अगली स्टेज में फिटमेंट।
- समरूपता: पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के नियम 14(8) व RSR 26A एक समान माने जाते हैं।
उदाहरण:
यदि कर्मचारी वर्तमान में लेवल 5 पर है और पदोन्नति के बाद उसे लेवल 6 पर भेजा जा रहा है, तो:
- पहले लेवल 5 में एक वेतनवृद्धि दी जाएगी।
- फिर लेवल 6 में समान या अगली स्टेज पर फिटमेंट किया जाएगा।
महत्वपूर्ण शासनादेश:
- 30.10.2017 - वेतन निर्धारण में वेतनवृद्धि के बाद फिटमेंट का आदेश।
- 09.12.2017 - विस्तृत दिशा-निर्देश।
- 26.07.2023 - समान सेल आने पर अगली स्टेज में फिटमेंट का संशोधन आदेश (01.04.2023 से लागू)।
निष्कर्ष:
RSR नियम 26A सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण की रीढ़ है। पदोन्नति या ACP प्राप्त करते समय वेतन वृद्धि के साथ न्यायसंगत वेतन निर्धारण सुनिश्चित करता है। यह नियम वित्तीय पारदर्शिता और कर्मचारी संतोष के लिए आवश्यक है।
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स्रोत: राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग आदेश, SarkariServicePrep टीम द्वारा संकलन।
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