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राजस्थान पेंशन रूपान्तरण नियम | Commutation of Pension Rules (CSR Rule)

राजस्थान पेंशन रूपान्तरण नियम | Commutation of Pension Rules (CSR Rule)

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पेंशन रूपान्तरण

📌 महत्वपूर्ण बिंदु : पेंशन रूपान्तरण नियम (Commutation of Pension)

  • पेंशनर अपनी पेंशन के अधिकतम एक-तिहाई भाग तक की राशि एकमुश्त प्राप्त कर सकता है, जिसे पेंशन रूपान्तरण कहते हैं।
  • यदि कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय/न्यायिक जांच चल रही हो, तो वह रूपान्तरण का पात्र नहीं होता।
  • सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर आवेदन करने पर मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं होती, अन्यथा अनिवार्य होती है।
  • रूपान्तरित राशि की गणना में कर्मचारी की आयु और सरकारी तालिका के फैक्टर का उपयोग होता है।
  • रूपान्तरण की गई राशि को अगले 14 वर्षों तक पेंशन से कटौती के रूप में समायोजित किया जाता है।
  • 14 वर्षों की अवधि पूर्ण होने पर पूर्ण पेंशन पुनः बहाल (Restore) कर दी जाती है।
  • कम्युटेशन के लिए गणना: (मासिक कटौती राशि × 12 × तालिका में दिए गए फैक्टर से गुणा)।
  • रूपान्तरण के प्रभावी होने की तिथि: आवेदन की तिथि, मेडिकल जांच की तिथि या सेवानिवृत्ति की तिथि पर निर्भर करती है।
  • रूपान्तरण फैक्टर तालिका पृष्ठ 27 में दी गई है, जो आयु अनुसार मानक निर्धारित करती है।
  • 1.1.2016 से न्यूनतम पेंशन ₹ 8850 होने पर उसके अनुरूप रूपान्तरण राशि भी तय की जाती है।

राज्य सेवा से नियमानुसार सेवा निवृत्त होने पर कोई भी पेंशन भोगी अपनी पेंशन के अधिकतम एक-तिहाई भाग तक की राशि के बदले निर्धारित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत एक मुश्त राशि प्राप्त कर सकता है। इसे पेंशन रूपान्तरण के नाम से जाना जाता है।

पेंशन रूपान्तरण (Commutation of Pension) की मुख्य शर्तें

क. कोई भी सेवा निवृत्त कर्मचारी जिसके विरुद्ध विभागीय/न्यायिक जांच चल रही हो अपनी अस्थायी (Provisional) पेंशन के किसी भी भाग का रूपान्तरण प्राप्त करने का पात्र नहीं होता है।

ख. सामान्य स्थिति में सेवा निवृत्त कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र में controlling officer को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी पेंशन के एक-तिहाई भाग तक की राशि को रूपान्तरण करवाकर एक मुश्त राशि प्राप्त कर सकता है।

ग. उपरोक्त प्रार्थना पत्र यदि सेवा निवृत्ति के एक वर्ष के अन्दर ही controlling officer को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो बिना चिकित्सा परीक्षण के पेंशन रूपान्तरण का लाभ नहीं मिल सकता है। ऐसे सभी प्रकरणों में नियमानुसार मेडिकल बोर्ड से चिकित्सकीय परीक्षण कराना आवश्यक होगा। इसके पश्चात ही पेंशन रूपान्तरण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

घ. पेंशन रूपान्तरण के निम्नलिखित मामलों में नियमानुसार चिकित्सकीय जांच के पश्चात ही पेंशन रूपान्तरण का लाभ देय है:

  1. यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद पेंशन रूपान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो।
  1. असमर्थता (Invalid Pension) पर सेवानिवृत्त किये जाने वाले कर्मचारियों के मामले में।
  2. दण्ड स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने वाले कर्मचारियों के मामले में।
  3. दयामूलक या अनुकम्पा भत्ता प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के मामले में।

ड. सेवा निवृत्त कर्मचारी द्वारा पेंशन रूपान्तरण पर एक मुश्त राशि प्राप्त करने या उक्त राशि बैंक में उसके खाते में जमा होने के दिनांक से रूपान्तरित कराई गई पेंशन की राशि उसकी पेंशन से काट कर दी जाती है तथा उसे 14 वर्ष तक घटी पेंशन की राशि उसकी पेंशन से कम कर दी जाती है। तथा उसे 14 वर्ष तक घटी हुई दर पर पेंशन प्राप्त होगी। जिस माह में 14 वर्ष पूर्ण हो जायेंगें उसके अगले माह से काटी गई पेंशन राशि निर्धारित प्रक्रिया पश्चात पुनः बहाल कर दिये जाने का प्रावधान है। उदाहरण के लिए यदि किसी सेवा निवृत्त कर्मचारी की पेंशन ₹ 24,000 है एवं उसने पेंशन का एक तिहाई भाग रूपान्तरण कराया है, तो ₹ 8,000 की राशि उसकी पेंशन में से 14 वर्षों तक प्रतिमाह कम कर ₹ 16,000 प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। 14 वर्ष पश्चात उसे ₹ 8,000 की कटौती बहाल कर पुनः ₹ 24,000 प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। यह प्रक्रिया पूर्णतः स्वचालित होगी। बहाली हेतु अलग से किसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है।

च. यदि गणना में किसी कर्मचारी की पेंशन ₹ 1,275 (30.6.2004 तक के लिए) न्यूनतम ₹ 1,275 प्रति माह पेंशन देय होती है व इसी को एक-तिहाई भाग तक पेंशन रूपान्तरित कराई जा सकेगी। दिनांक 1.7.2004 से मूल वेतन में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डी.ए.) समाहित (Merge) होने के कारण दिनांक 1.1.2004 से न्यूनतम पेंशन ₹ 1973/- संशोधित की गई व दिनांक 1.1.2007 से न्यूनतम पेंशन ₹ 3025/- पर रूपान्तरण का लाभ देय है। दिनांक 1.1.2013 से न्यूनतम पेंशन ₹ 3450 प्रति माह है।

माह पर रूपान्तरण का लाभ देय होगा। 1.1.2016 से न्यूनतम पेंशन ₹ 8850 प्रति माह रूपान्तरण का लाभ देय होगा।

छ. सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसने पेंशन के एक भाग का रूपान्तरण कराया हो, उसकी पेंशन यदि किसी कारणवश संशोधित होकर पूर्व प्रभाव (सेवा निवृत्ति दिनांक से) बढ़ जाती है तो उसे संशोधित रूपान्तरण राशि प्राप्त करने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

पेंशन रूपान्तरण के प्रभावी (Absolute) होने की तिथि

उपरोक्त मामलों में विवरण नियमानुसार है:

  1. अधिवर्षिकी सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति पूर्व कार्यालय अध्यक्ष के यहाँ प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त होने पर सेवानिवृत्ति तिथि की अगली तारीख से।
  2. सेवा निवृत्ति की एक वर्ष की अवधि में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की स्थिति में कार्यालय अध्यक्ष के यहाँ प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की दिनांक से।
  3. सेवा निवृत्ति के पश्चात मेडिकल जांच के आधार पर रूपान्तरण किए जाने के मामले में सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा मेडिकल जाँच की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की दिनांक से।

रूपान्तरण पर देय रूपान्तरण राशि की गणना

उपरोक्त राशि की गणना हेतु निम्न विवरण आवश्यक है:

  1. सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा रूपान्तरित कराई गई पेंशन के भाग की राशि।
  2. कम्युटेशन प्रभावी होने की तिथि से कर्मचारी की आगामी जन्म तिथि पर सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु।
  3. आयु के आधार पर कम्युटेशन तालिका में दिया गया गुणांक।

रूपान्तरण मूल्य (Factor) तालिका

सुविधा हेतु वर्तमान में लागू पेंशन रूपान्तरित तालिका निम्नानुसार दी जा रही है:

आयु (वर्ष) फैक्टर आयु (वर्ष) फैक्टर आयु (वर्ष) फैक्टर आयु (वर्ष) फैक्टर
209.188419.075628.093736.296
219.187429.059637.982746.005
229.186439.040647.862755.872
239.185449.004657.734765.467
249.184458.996667.591775.265
259.183468.971677.431785.071
269.182478.956687.264795.018
279.180488.940697.088804.812
289.178498.881706.897814.611
299.176508.846716.703
309.173518.808726.502
319.169528.768
329.164538.748
339.159548.678
349.152558.627
359.145568.576
369.136578.512
379.126588.446
389.110598.371
399.103608.287
409.090618.194

नोट: गणना हेतु रूपान्तरित की जाने वाली राशि को 12 से गुणा करने के पश्चात प्राप्त राशि को आयु के अनुसार कम्युटेशन तालिका के मूल्य से गुणा किया जाता है।


📚 आगे पढ़ें: राजस्थान पेंशन नियमों की सम्पूर्ण श्रृंखला

🎯 यह लेख राजस्थान पेंशन रूपान्तरण (Commutation of Pension) की सभी प्रक्रियाओं, अर्हताओं और लाभों को सरल भाषा में समझाने हेतु तैयार किया गया है।

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