📜 वित्त विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण (एमएसीपी पे-लेवल संशोधन)
स्पष्टीकरण:
वित्त (नियम) विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.03.2025 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में किसी पद के लिये स्वीकृत पे-लेवल में दिनांक 01.04.2023 के पश्चात संशोधन हो जाने के फलस्वरूप एमएसीपी योजना के तहत देय वित्तीय उन्नयन के पे-लेवल में उक्त संशोधन को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14(3) एवं 14(5) के प्रावधानों के अंतर्गत ही प्रभावी माना जायेगा।
एमएसीपी योजना के तहत स्वीकृत वित्तीय उन्नयन को सही रूप से लागू करने हेतु वित्त विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में कई विभागों द्वारा दिनांक 01.09.2024 के स्थान पर 01.04.2023 से पे-लेवल में संशोधन किया गया है जो नियमानुसार नहीं है।
इसलिए सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित पद का पे-लेवल जिस दिनांक से संशोधित हुआ है (जैसे 01.09.2024), उसी दिनांक से ही एमएसीपी में बदलाव लागू करें, अन्यथा नियम विरुद्ध माने जाएंगे।
📘 उदाहरण: यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पे-लेवल को दिनांक 01.09.2024 से एल-1 से एल-2 किया गया है, तो उसका एमएसीपी भी उसी दिनांक से संशोधित होगा — न कि 01.04.2023 से। यदि किसी पूर्व तारीख से संशोधन हुआ है, तो उन आदेशों को प्रत्याहृत किया जाए और पूर्व में हुआ अतिरिक्त भुगतान वसूला जाए।
📄 यह आदेश राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (नियम अनुभाग), जयपुर द्वारा जारी किया गया है।
- 🔹 आदेश तिथि: 10.03.2025 – जिसके तहत MACP योजना में संशोधन को स्पष्ट किया गया।
- 🔹 मुख्य उद्देश्य: 01.04.2023 के बाद किसी भी पद के पे-लेवल में संशोधन होने की स्थिति में, उसी तिथि से MACP के अंतिम पे-लेवल को संशोधित माना जाएगा।
- 🔹 नियम: संशोधन राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14(3) और 14(5) के अधीन किया जाएगा।
- 🔹 त्रुटियाँ: कई विभागों ने गलती से संशोधन तिथि 01.09.2024 के स्थान पर 01.04.2023 से किया, जो कि गलत है।
- 🔹 सही तिथि: पे-लेवल में संशोधन का प्रभाव केवल उसी तिथि से लागू होगा जो अधिसूचना में दी गई है – जैसे कि 01.09.2024।
- 🔹 उदाहरण: अधिसूचना दिनांक 11.12.2024 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पे-लेवल 01.09.2024 से L-1 से L-2 में उच्चीकृत हुआ, तो MACP उसी तिथि से संशोधित मानी जाएगी।
- 🔹 अनुचित आदेश: यदि किसी विभाग द्वारा इससे पहले की तिथि से संशोधन किया गया है, तो ऐसे आदेशों को तुरंत रद्द किया जाए और वसूली की कार्यवाही हो।
- 🔹 जारीकर्ता: वित्त विभाग (नियम अनुभाग), राजस्थान सरकार, जयपुर।
📌 आदेश के प्रभाव (Implications of the Order)
- ✅ MACP पे-लेवल संशोधन की स्पष्टता: अब स्पष्ट रूप से यह तय कर दिया गया है कि MACP में अंतिम पे-लेवल का संशोधन केवल उस दिनांक से प्रभावी माना जाएगा, जिस दिनांक से पद का पे-लेवल संशोधित हुआ हो।
- ✅ भविष्य में त्रुटियों की रोकथाम: यह आदेश विभागों को पूर्ववर्ती तिथियों से किए गए गलत संशोधनों से बचाएगा और सभी संशोधन नियमानुसार करने हेतु बाध्य करेगा।
- ✅ पूर्व में किए गए गलत भुगतान की वसूली: अगर किसी कर्मचारी को गलत दिनांक से संशोधित वेतन मिला है, तो अब उसकी वसूली की जा सकेगी।
- ✅ सभी विभागों को एकरूप दिशा: इससे राजस्थान के सभी विभागों में एकरूपता से MACP संशोधन की प्रक्रिया लागू होगी।
- ✅ वित्तीय पारदर्शिता: कर्मचारियों को अब MACP में अपने वेतन स्तर की पारदर्शी और वैध गणना सुनिश्चित होगी।
- ✅ उदाहरण की स्पष्टता: आदेश में दिया गया उदाहरण (01.09.2024 से L-1 से L-2 में सुधार) सभी विभागों को सही दिशा में कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन करता है।
🧾 आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) को इस क्रम में करने योग्य कार्य
- 🔍 पूर्व में जारी आदेशों की समीक्षा करें: यदि MACP संशोधन दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी किया गया है तो उसकी पुष्टि करें कि वह वैध है या नहीं।
- 📅 संशोधन की तिथि सुनिश्चित करें: संबंधित पद का पे-लेवल यदि किसी अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, तो केवल उसी दिनांक से MACP संशोधन करें।
- 🛑 नियम विरुद्ध आदेश निरस्त करें: पूर्व में जारी ऐसे आदेश जो 01.09.2024 के स्थान पर 01.04.2023 से प्रभावी किए गए हैं, उन्हें तत्काल रद्द करें।
- 💸 अधिक भुगतान की वसूली: यदि गलत तिथि से संशोधित पे-लेवल के आधार पर भुगतान हुआ है, तो उसकी वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ करें।
- 📂 सभी आदेशों का दस्तावेजीकरण: संशोधित आदेशों, वसूली पत्र एवं पत्राचार को विभागीय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखें।
- 🖨 संशोधित वेतनपत्रक तैयार करें: MACP संशोधन की वास्तविक तिथि के अनुसार अद्यतन वेतन पत्रक (Pay Fixation) तैयार करें।
- 📝 कार्मिक को सूचना दें: जिन कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होगा या वसूली की जाएगी, उन्हें लिखित रूप से सूचित करें।
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