राजस्थान शिक्षा विभाग: शिक्षक/कर्मचारी के निरन्तर अनुपस्थित रहने पर दिशा-निर्देश (18 जून 2025)
शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यालयों में शिक्षकों/कार्मिकों की अनुशासनात्मक उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु 18 जून 2025 को नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जानिए पूरी जानकारी हिंदी में।
किसी भी निर्णय से पूर्व आदेश का अध्ययन अवश्य करे एवं विभाग के निर्देश देखे।
📄 आदेश का उद्देश्य:
- विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखने हेतु शिक्षकों/कार्मिकों की नियमित उपस्थिति अनिवार्य की गई है।
- विशेष रूप से प्रशिक्षु कार्मिकों द्वारा बिना अनुमति लिए लंबी अवधि की अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर अंकुश।
📘 वित्त विभाग के दिशा-निर्देश:
- 30 दिन से अधिक की अवकाश अवधि की स्वीकृति केवल नियोजन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने पर ही मान्य होगी।
- यदि अवकाश स्वीकृति नहीं है, तो Dies-non माना जाएगा।
📌 प्रमुख निर्देश:
- स्वीकृति बिना लिया गया अवकाश नियम विरुद्ध माना जाएगा।
- प्रशिक्षु शिक्षक लगातार 30 दिन से अधिक का अवकाश नहीं ले सकते जब तक अनुमोदन न हो।
- कार्यस्थल पर उपस्थिति प्रमाणित नहीं होने की दशा में स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
- छुट्टियाँ खंड-खंड में लेकर कुल 30 दिन पार करना नियम विरुद्ध होगा।
- मेडिकल बोर्ड से बचने हेतु यह प्रवृत्ति देखी जा रही है, इसे रोका जाए।
- गर्भकालीन/शीतकालीन/मातृत्व अवकाश के पूर्व परीक्षा अवधि में अनुपस्थिति मान्य नहीं।
- पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना अतिरिक्त अवकाश मान्य नहीं होगा।
📅 पूर्व आदेश जिनका पालन किया जाए:
- पत्र क्रमांक प.1(2)/वित्त/नियूयम/2006 पार्ट-1 दिनांक: 25.10.2019, 06.01.2020, 28.01.2020, 22.02.2021
जारीकर्ता: कृष्ण कुणाल, शासन सचिव
📝 यदि आप शिक्षक हैं या किसी स्कूल संस्था से जुड़े हैं, तो इस आदेश को संस्था में अवश्य साझा करें। इसके पालन हेतु संबंधित अधिकारी से संपर्क करें।
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