आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) — राजस्थान सेवा नियम 1951 सम्पूर्ण मार्गदर्शन | Rule 86, Order 72/2019, Special CL, Mass CL, FAQ

📅 बुधवार, 4 मार्च 2026 📖 3-5 min read
आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) — RSR 1951 सम्पूर्ण मार्गदर्शन | नियम, सीमा, Special CL, Mass CL, FAQ, न्यायिक निर्णय, Timeline
⚖️ राजस्थान सेवा नियम 1951 | RSR Vol-II | सम्पूर्ण मार्गदर्शन

आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) — राजस्थान सेवा नियम 1951
नियम · सीमा · Special CL · Mass CL · FAQ · न्यायिक निर्णय · Timeline

RSR 1951 के तहत आकस्मिक अवकाश (CL) के सभी नियम — पूर्व स्वीकृति, नियम 86, आदेश 72/2019, Special CL, Mass CL, FAQ और न्यायिक निर्णय — एक ही स्थान पर।

परिभाषा · वार्षिक सीमा · पूर्व स्वीकृति · नियम 86 · आदेश 72/2019 · Special CL · Mass CL · Do's & Don'ts · 10 FAQ · न्यायिक निर्णय · आदेश Timeline

📅 अपडेट: मई 2025 🏛️ स्रोत: वित्त विभाग, राजस्थान 📖 RSR 1951, Vol-II, App-I, Sec-III ✍️ Sarkari Service Prep
आकस्मिक अवकाश (Casual Leave — CL) राजस्थान सेवा नियम 1951 के खण्ड-II, परिशिष्ट-I, अनुभाग-III के तहत राज्य कर्मचारियों को अचानक उत्पन्न व्यक्तिगत या पारिवारिक परिस्थितियों में दी जाने वाली अल्पकालिक सुविधा है। यह अर्जित अवकाश नहीं है और न ही कर्मचारी का मौलिक अधिकार। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिन CL अनुमन्य है। RSR नियम 86 और SIPF आदेश 72 दि. 22.05.2019 के अनुसार बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर जाने पर सेवाकाल जब्ती तक की कार्यवाही सम्भव है। यह पृष्ठ Sections 1 से 15 तक — परिभाषा से लेकर न्यायिक निर्णय तक — CL की सम्पूर्ण जानकारी एक स्थान पर प्रस्तुत करता है।
⚡ At a Glance — त्वरित संदर्भ
वार्षिक अधिकतम सीमा (सामान्य)15 दिन प्रति कैलेंडर वर्ष
एक बार में अधिकतम10 दिन
पुलिस (SI/ASI/HC/Constable)25 दिन (w.e.f. 01.01.1979)
Civil Defence / Fire Services25 दिन (w.e.f. 01.01.1980)
Half Day CL✔ अनुमन्य
पूर्व स्वीकृति अनिवार्य✔ हाँ (अपवाद को छोड़कर)
वेतन कटौती✔ नहीं होती
सेवा पुस्तिका प्रविष्टि✘ नहीं होती
Lapse (व्ययगत)✔ 31 दिसम्बर को
Vacation Dept. में Lapse✔ 30 जून को
Vacation के साथ Combination✘ वर्जित
Sunday/Holiday Prefix-Suffix✔ अनुमन्य
Carry Forward / Encashment✘ दोनों वर्जित
Mass CL कानूनी स्थितिStrike = Misconduct
सम्बंधित नियमRSR 1951 : नियम 86, App-I/Sec-III
प्रमुख आदेशSIPF Order 72 दि. 22.05.2019

🔹 1. आकस्मिक अवकाश — परिभाषा एवं कानूनी स्वरूप

परिभाषा : आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) RSR 1951 के खण्ड-II, परिशिष्ट-I, अनुभाग-III के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों को अचानक उत्पन्न व्यक्तिगत, पारिवारिक अथवा तात्कालिक परिस्थितियों में अल्पकालिक अवकाश उपलब्ध कराने की विवेकाधीन सुविधा (Discretionary Concession) है।

नोट : राजस्थान सेवा नियम 1951 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए सेवा नियम हैं।

📜 RSR Vol-II, Appendix-I, Section-III, Para 1 :

"Casual leave is not recognized and is not subject to any rule. Technically, therefore, a Government servant on casual leave is not treated as absent from duty and his pay is not intermitted."
— RSR 1951, Vol-II, Appendix-I, Section-III, Para 1
तथ्यस्पष्टीकरणव्यावहारिक प्रभाव
CL किसी नियम के अधीन नहींStatutory Leave नहीं हैकर्मचारी का कानूनी अधिकार नहीं
CL पर कर्मचारी "ड्यूटी पर" माना जाता हैService Book में अनुपस्थिति नहींवेतन बाधित नहीं होता
स्वीकृति सक्षम अधिकारी के विवेक परSanctioning Authority मना कर सकती हैCL माँगने पर मिलेगी — यह निश्चित नहीं
🚫 CL निम्न उद्देश्यों के लिए वर्जित है (RSR Vol-II, App-I, Sec-III, Para 1) :

(i) Pay & Allowances की गणना तिथि से बचने के लिए  |  (ii) प्रभार (Charge of Office) से बचने के लिए
(iii) अवकाश के प्रारम्भ एवं समाप्ति से बचने के लिए  |  (iv) ड्यूटी पर वापसी से बचने के लिए
(v) नियमानुसार अनुमन्य अवधि से अधिक अवकाश बढ़ाने के लिए

🔹 2. पूर्व स्वीकृति का नियम — Prior Sanction

📜 Clarification¹ — FD Memo No. F.1(44)FD(Exp-Rules)/64 दि. 22.05.1965 :

"There are occasions when Government servants keep away from duty without obtaining prior sanction of casual leave assuming that such leave would be sanctioned in due course… the grant of casual leave is a matter entirely at the discretion of the sanctioning authority. There can thus be no presumption that casual leave asked for will always be sanctioned…"
— Inserted vide FD Memorandum No. F.1(44) FD (Exp-Rules)/64, dated 22.5.1965

🔑 तीन मुख्य बिन्दु :

(क) CL माँगने पर हमेशा मिलेगी — यह धारणा गलत है।

(ख) जिस कर्मचारी की CL अस्वीकृत हो जाए और वह ड्यूटी पर उपस्थित न हो — उसे "Willful Absence from Duty" का दोषी माना जाएगा।

(ग) ऐसी Willful Absence = सेवा में व्यवधान (Interruption in Service) + पिछले सेवाकाल की जब्ती + दुर्व्यवहार (Misbehaviour)।

📜 Clarification² — Circular No. F.1(4) FD/Rules/2008 दि. 17.02.2012 :

किसी राज्य कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश का उपभोग करने से पूर्व अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के अतिरिक्त पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। विदेश यात्रा के लिए आवेदन कम से कम 3 सप्ताह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
— Circular No. F.1(4) FD/Rules/2008, dated 17.2.2012
अपवाद स्वरूप परिस्थितियाँ — Ex-post facto Sanction (FD Memo F.1(34)FD(Rules)/70, दि. 30.6.1970) :

🔹 स्वयं की अचानक बीमारी  |  🔹 परिवार के सदस्य/रिश्तेदार की बीमारी
🔹 नियंत्रण से बाहर अन्य कारण  |  🔹 अस्पताल में उपस्थिति  |  🔹 अंतिम संस्कार में उपस्थिति

🔹 3. RSR 1951, नियम 86 — बिना स्वीकृति अनुपस्थिति : कानूनी परिणाम

📜 RSR 1951, नियम 86 — मूल प्रावधान :

यदि कोई कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत हुए अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदित अवकाश स्वीकृत होने से पूर्व ही अपने पद/कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो —

"कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा" (Wilful Absence from Duty) माना जावेगा।
✦ ऐसी अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान (Break in Service) माना जावेगा।
पिछले सेवाकाल को जब्त (Forfeiture of Past Service) किया जा सकेगा।

जब तक संतोषजनक कारण बताने पर देय अवकाश स्वीकृत कर नियमित नहीं किया जाता अथवा EOL में परिवर्तित नहीं किया जाता।
— RSR 1951, नियम 86 | RSR Vol-II, App-I, Sec-III, Clarification²
चरणस्थितिपरिणामकानूनी आधार
1बिना स्वीकृति अनुपस्थितिWillful Absenceनियम 86
2Willful AbsenceBreak in Serviceनियम 86
3Break in ServicePast Service Forfeiture सम्भवनियम 86
4संतोषजनक कारण + आवेदनRegularisation / EOLनियम 86
5बार-बार उल्लंघनविभागीय जाँचCCA Rules 1958
6Forfeiture of Past Serviceपेंशन/ग्रेच्युटी प्रभावितPension Rules
🚨 Mass Casual Leave — विशेष प्रावधान (Instruction No. 2) :

Mass Casual Leave = हड़ताल (Strike) मानी जाएगी। Sanctioning Authority केवल Notice Board पर आदेश चस्पा कर Mass CL अस्वीकृत कर सकती है। भाग लेने वाले समस्त कर्मचारी Willful Absence के दोषी माने जाएँगे।

🔹 4. आदेश 72 दिनांक 22.05.2019 — SIPF राजस्थान

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाइवे, बनीपार्क, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(ए)125/पार्ट-3/संस्था/बीमा/2019/     दिनांक : 22-05-2019

–:आदेश:– 72

राजस्थान सेवा नियम, 1951 खण्ड–प्रथम के भाग–IV अध्याय–10 एवं 11 में अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में सामान्य शर्तों का उल्लेख किया हुआ है। प्रायः यह देखा गया है कि राज्य के अधिकारियों एवम् कर्मचारियों द्वारा निजी कार्यों के लिए आकस्मिक अवकाश/उपार्जित अवकाश का आवेदन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से पूर्व ही अवकाश पर प्रस्थान कर दिया जाता है अथवा अवकाश का उपभोग किया जाकर कार्य पर लौटने पर अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार यह नियम/आदेशों का उल्लंघन स्पष्ट है।
राजस्थान सेवा नियम 1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट–1 के अनुभाग–III आकस्मिक अवकाश में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश का उपभोग करने से पूर्व अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के अतिरिक्त ऐसे अवकाश की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 86 में प्रावधान है कि एक कर्मचारी बिना अवकाश अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके आवेदित अवकाश को स्वीकृत करने से पूर्व ही अपने पद/कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे "कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा" माना जावेगा और ऐसी अनुपस्थिति के सेवा में व्यवधान मानते हुए पिछले सेवाकाल को जब्त किया जा सकेगा जब तक संतोषप्रद कारण बताने पर उक्त अनुपस्थिति को अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसे देय अवकाश स्वीकृत कर नियमित नहीं कर दिया जाता है अथवा असाधारण अवकाशों में परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है।
यह भी देखा गया है कि अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा राज्य के अधिकारियों के उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने की जानकारी विभागाध्यक्ष को नहीं होती है और अधिकारी के अवकाश पर प्रस्थान किये जाने के पश्चात् उनके अवकाश पर होने की सूचना दी जाती है, यह एक गम्भीर लापरवाही एवं अनुशासनहीन कृत्य है। अतः समस्त अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को व्यादिष्ट किया जाता है कि अधिकारी के अवकाश पर प्रस्थान किये जाने से पूर्व इसकी सूचना विभागाध्यक्ष को दिया जाना सुनिश्चित करें।
अतः सभी कार्यालयाध्यक्षों/संभागीय अधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उनके अधीन पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत करते समय उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करावें।
(के.एन. दुजिवा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
क्र.निर्देशकिसके लिएउल्लंघन पर
1पूर्व स्वीकृति के बिना अवकाश वर्जितसमस्त कर्मचारी/अधिकारीनियम 86 — Willful Absence
2अवकाश उपभोग बाद में आवेदन — वर्जितसमस्त कर्मचारी/अधिकारीनियम-विरुद्ध
3EL प्रस्थान से पूर्व विभागाध्यक्ष को सूचनाअवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारीगम्भीर लापरवाही
4अधीनस्थों के CL में निर्देशों की पालनाकार्यालयाध्यक्ष/संभागीय अधिकारीअनुशासनात्मक कार्यवाही

📌 Official PDF : sipf.rajasthan.gov.in — Order 72


🔹 5. वार्षिक CL Quantum — श्रेणी-वार सीमा

श्रेणीवार्षिक सीमाएक बार अधिकतमप्रभावी तिथि / आधार
सामान्य राज्य कर्मचारी15 दिन10 दिनRSR Vol-II, App-I, Sec-III, Para 2
पुलिस (SI / ASI / Head Constable / Constable)25 दिनw.e.f. 01.01.1979
Civil Defence कार्मिक25 दिनw.e.f. 01.01.1980
Fire Services कार्मिक25 दिनw.e.f. 01.01.1980
Half Day CL✔ अनुमन्य — 2 Half Day = 1 Full DayRSR App-I, Sec-III, Para 2 (Note)

📌 महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण :

(क) एक बार में 10 दिन से अधिक CL स्वीकृत नहीं। अधिक आवश्यकता पर EL/HPL/EOL लेनी होगी।

(ख) CL के पूर्व/पश्चात् रविवार/सार्वजनिक अवकाश जोड़े जा सकते हैं — ये CL में नहीं गिने जाते।

(ग) 31 दिसम्बर को शेष CL Lapse। Vacation Departments में 30 जून को Lapse।

(घ) CL = Duty — Service Book में प्रविष्टि नहीं, वेतन नहीं कटता।


🔹 6. नव-नियुक्त एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी — आनुपातिक CL

स्थितिCL की गणनाउदाहरण
नव-नियुक्त (जनवरी में)15 दिन पूर्ण1 जनवरी नियुक्ति — 15 दिन
नव-नियुक्त (जुलाई में)लगभग 7-8 दिन1 जुलाई नियुक्ति — 7-8 दिन
नव-नियुक्त (अक्टूबर में)लगभग 3-4 दिन1 अक्टूबर नियुक्ति — 3-4 दिन
सेवानिवृत्त (मार्च में)केवल जनवरी–मार्च की CL31 मार्च सेवानिवृत्ति — लगभग 4 दिन
Suspension के बाद पुनर्स्थापितSuspension अवधि को छोड़करSuspension = CL नहीं मिलती
📌 सूत्र : CL = (शेष माह / 12) × 15

आंशिक माह को पूर्ण माह मानकर गणना। Sanctioning Authority के विवेक पर थोड़ी अधिक भी दी जा सकती है — परंतु 15 दिन की वार्षिक सीमा बाध्यकारी है।
🚫 CL Encashment वर्जित : CL को encash नहीं किया जा सकता। सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के समय शेष CL का कोई मौद्रिक लाभ नहीं। यह EL से मूलभूत अंतर है।

🔹 7. Vacation Departments एवं Combination प्रतिबंध

📜 RSR Vol-II, App-I, Sec-III, Instruction No. 1 :

Vacation Departments (जैसे शिक्षा विभाग) के कर्मचारियों में CL का वर्ष 1 जुलाई से 30 जून माना जाता है। शेष CL 30 जून को Lapse होती है।
— RSR 1951, Vol-II, App-I, Sec-III, Instruction No. 1
RSR App-I, Sec-III, Para 4 : Vacation (ग्रीष्म/शीतकालीन) के साथ CL जोड़कर नहीं ली जा सकती। शिक्षक 30 अप्रैल को CL लेकर 1 मई से Summer Vacation के साथ जोड़ना चाहे — यह अनुमन्य नहीं।
Combinationअनुमन्य?आधार
CL + रविवार (Prefix/Suffix)✔ हाँRSR App-I, Sec-III, Para 2
CL + सार्वजनिक अवकाश (Prefix/Suffix)✔ हाँRSR App-I, Sec-III, Para 2
CL + EL (Back to Back)✔ हाँ (सक्षम स्वीकृति से)विवेकाधीन
CL + Vacation✘ नहींRSR App-I, Sec-III, Para 4
CL को Carry Forward✘ नहीं — Lapse होती हैRSR App-I, Sec-III, Para 2

🔹 8. Special Casual Leave (विशेष आकस्मिक अवकाश)

Special CL सामान्य 15 दिन की वार्षिक सीमा के अतिरिक्त विशेष उद्देश्यों के लिए दी जाती है। अलग-अलग सरकारी आदेशों/परिपत्रों द्वारा अनुमन्य है।

उद्देश्य / अवसरअधिकतम अवधिशर्तें / आधार
🩸 रक्तदान (Blood Donation)1 दिनBlood Bank प्रमाण-पत्र आवश्यक
⚖️ न्यायालय में साक्षी (Court Witness)आवश्यकतानुसारSummons/Notice प्रस्तुत करना होगा
🏅 NCC / NSS / Scouts CampCamp अवधि तकCompetent Authority की अनुमति
🏋️ खेल — State/NationalTournament अवधिसक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति
🗳️ निर्वाचन ड्यूटीड्यूटी अवधिनिर्वाचन आयोग/विभाग का आदेश
🤰 Family Planning (नसबंदी)6 दिन (पुरुष) / 14 दिन (महिला)सरकारी/मान्यताप्राप्त अस्पताल; प्रमाण आवश्यक
🎓 परीक्षा ड्यूटीड्यूटी अवधिInvigilation/Flying Squad आदेश सहित
🌊 प्राकृतिक आपदाविभागीय आदेशानुसारविशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी का निर्णय
Special CL की मुख्य विशेषताएँ : सामान्य 15 दिन CL से अलग और अतिरिक्त · Service Book में प्रविष्टि नहीं · वेतन बाधित नहीं · प्रत्येक के लिए अलग सरकारी आदेश/परिपत्र का आधार · Sanctioning Authority के विवेक पर निर्भर।
🩸 Blood Donation Special CL : State Government Circular के अनुसार रक्तदान के दिन 1 दिन Special CL देय है। Blood Bank/Hospital का प्रमाण-पत्र अनिवार्य। यह 15 दिन की सामान्य सीमा में नहीं गिनी जाती।

🔹 9. Mass Casual Leave — हड़ताल तुल्य

🚨 RSR Vol-II, App-I, Sec-III, Instruction No. 2 :

Mass Casual Leave — बड़ी संख्या में कर्मचारियों द्वारा एक साथ CL लेना — सामूहिक हड़ताल (Collective Strike) माना जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी को व्यक्तिगत अस्वीकृति आवश्यक नहीं।
बिन्दुव्यक्तिगत CLMass CL
अस्वीकृति की प्रक्रियाव्यक्तिगत आदेशNotice Board पर सामूहिक आदेश पर्याप्त
कानूनी स्थितिWillful Absence (यदि ड्यूटी नहीं)Strike = Misconduct
परिणामनियम 86नियम 86 + CCA Rules 1958
वेतन कटौतीEOL में परिवर्तन परNo Work No Pay — तत्काल
कर्मचारी संघ के लिए सलाह : Mass CL के बजाय Dharna/Demonstration (ड्यूटी के बाद/पहले) का कानूनी मार्ग अपनाएँ।

🔹 10. कर्फ्यू / प्राकृतिक आपदा में CL

कर्फ्यू/बाढ़/आपदा की स्थिति में : यह अपवाद स्वरूप परिस्थिति (Exceptional Circumstance) मानी जाएगी और Ex-post facto CL/Special CL स्वीकृत की जा सकती है।
परिस्थितिअनुशंसित अवकाश प्रकारआवश्यक दस्तावेज
कर्फ्यू (Curfew)CL (Ex-post facto) / Special CLDistrict Administration का कर्फ्यू आदेश
बाढ़/बारिशCL (Ex-post facto)स्व-प्रमाणन + स्थानीय साक्ष्य
भूकम्प/आपदाSpecial CL / CLविभागीय आदेश + प्रमाण
महामारीसरकारी आदेशानुसार CLसरकारी अधिसूचना
व्यावहारिक सलाह : कर्फ्यू/आपदा में कर्मचारी यथाशीघ्र अधिकारी को दूरभाष/SMS/WhatsApp पर सूचित करे और ड्यूटी पर लौटते ही अविलम्ब CL आवेदन प्रस्तुत करे।

🔹 11. सेवा अभिलेख एवं मुख्यालय अनुमति

अवकाश प्रकारService Book प्रविष्टिवेतन प्रभावसेवा गणना
CL (Casual Leave)नहीं होतीवेतन बाधित नहींसेवा में गिनी जाती है
EL (Earned Leave)होती हैवेतन बाधित नहींसेवा में गिनी जाती है
EOL (Extra Ordinary Leave)होती हैवेतन नहीं मिलतासामान्यतः सेवा में नहीं
Willful AbsenceBreak in Serviceवेतन नहींपिछला सेवाकाल जब्त संभव
CL Office Register : CL की Service Book में प्रविष्टि नहीं होती, परंतु प्रत्येक कार्यालय में CL Register रखा जाना चाहिए जिसमें वर्षभर का रिकॉर्ड रखा जाए।
📜 HQ Permission — Circular F.1(4) FD/Rules/2008 दि. 17.02.2012 :

विदेश यात्रा के लिए CL आवेदन कम से कम 3 सप्ताह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
— Finance Department Circular, 2012

🔹 12. Do's & Don'ts एवं प्रचलित भ्रांतियाँ

✅ Do's — क्या करें
✔ CL लेने से पूर्व पूर्व स्वीकृति अवश्य लें
✔ आवेदन में सटीक तिथि और कारण लिखें
✔ अपवाद स्थिति में लौटते ही तत्काल Ex-post facto आवेदन दें
Office CL Register में प्रविष्टि सुनिश्चित करें
✔ Blood Donation/NCC/Sports हेतु प्रमाण-पत्र साथ रखें
✔ विदेश यात्रा पर 3 सप्ताह पूर्व आवेदन दें
आदेश 72/2019 के अनुसार Sanctioning Authority विभागाध्यक्ष सूचना सुनिश्चित करें
🚫 Don'ts — क्या न करें
✘ बिना स्वीकृति ड्यूटी न छोड़ें — Willful Absence माना जाएगा
✘ CL को Vacation के साथ Combine न करें
✘ एक बार में 10 दिन से अधिक CL न माँगें
✘ वर्ष में 15 दिन की सीमा न तोड़ें
✘ शेष CL को Carry Forward मत समझें — Lapse होती है
Mass CL में भाग न लें — Strike मानी जाती है
✘ अवकाश उपभोग के बाद स्वीकृति हेतु आवेदन न दें

💡 12.1 प्रचलित भ्रांतियाँ एवं तथ्य

❌ भ्रांति 1
"CL कर्मचारी का अधिकार है — माँगने पर मिलनी ही चाहिए।"
✅ तथ्य
CL Statutory Leave नहीं है। यह Sanctioning Authority के विवेक पर निर्भर Concession है — अस्वीकृत की जा सकती है।
❌ भ्रांति 2
"CL लेकर ड्यूटी पर आने के बाद भी आवेदन दे सकते हैं।"
✅ तथ्य
यह नियम 86 का उल्लंघन है। केवल अपवाद परिस्थितियों में Ex-post facto स्वीकार्य है।
❌ भ्रांति 3
"साल के अंत में शेष CL अगले साल जुड़ जाएगी।"
✅ तथ्य
CL 31 दिसम्बर (Vacation Dept. में 30 जून) को Lapse हो जाती है। Carry Forward या Encashment कोई विकल्प नहीं।
❌ भ्रांति 4
"CL में रविवार और छुट्टियाँ भी गिनी जाती हैं।"
✅ तथ्य
रविवार/सार्वजनिक अवकाश CL के Prefix/Suffix में नहीं गिने जाते। CL अवधि के मध्य पड़ने वाले रविवार गिने जाते हैं।
❌ भ्रांति 5
"Mass CL लेने से कोई कार्यवाही नहीं होती।"
✅ तथ्य
Mass CL = Strike। Notice Board अस्वीकृति के बाद भी अनुपस्थित कर्मचारी Willful Absence + Misconduct के दोषी — CCA Rules 1958 के तहत विभागीय जाँच संभव।

🔹 13. बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1 राजस्थान में एक वर्ष में कितने दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है?
एक कैलेंडर वर्ष में सामान्य कर्मचारी को अधिकतम 15 दिन, एक बार में अधिकतम 10 दिन। पुलिस (SI/ASI/HC/Constable) को 25 दिन (w.e.f. 01.01.1979) एवं Civil Defence/Fire Services को 25 दिन (w.e.f. 01.01.1980)।
📖 RSR Vol-II, App-I, Sec-III, Para 2
Q2 क्या आकस्मिक अवकाश के लिए पूर्व स्वीकृति जरूरी है?
हाँ। अपवाद स्वरूप परिस्थितियों (स्वयं की अचानक बीमारी, परिवार की बीमारी, अंत्येष्टि, नियंत्रण से बाहर कारण) को छोड़कर पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।
📖 FD Circular F.1(4) FD/Rules/2008 दि. 17.02.2012 ; आदेश 72 दि. 22.05.2019
Q3 बिना स्वीकृति के अवकाश पर जाने पर क्या होता है?
RSR नियम 86 के अनुसार — Willful Absence → Break in Service → Past Service Forfeiture। संतोषजनक कारण पर EOL में परिवर्तित। बार-बार उल्लंघन पर CCA Rules 1958 के अंतर्गत विभागीय जाँच।
Q4 क्या CL Service Book में दर्ज होती है?
नहीं। CL पर कर्मचारी ड्यूटी पर माना जाता है। Service Book में कोई प्रविष्टि नहीं। कार्यालय के CL Register में प्रविष्टि होती है।
Q5 क्या शेष CL अगले वर्ष Carry Forward होती है?
नहीं। शेष CL 31 दिसम्बर को (Vacation Departments में 30 जून को) Lapse हो जाती है। Encashment भी नहीं होता।
Q6 Half Day CL क्या होती है और कैसे मिलती है?
Half Day CL अनुमन्य है। 2 Half Day = 1 Full Day। Sanctioning Authority के विवेक पर। RSR App-I, Sec-III, Para 2 के Note में उल्लेख।
Q7 आदेश 72 दि. 22.05.2019 का मुख्य प्रावधान क्या है?
(1) CL/EL के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य। (2) बाद में आवेदन देना नियम विरुद्ध। (3) Sanctioning Authority का दायित्व — किसी अधिकारी को EL/CL देने से पूर्व विभागाध्यक्ष को सूचना दे। न करना = 'गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीन कृत्य'।
Q8 CL और Vacation का Combination क्यों वर्जित है?
RSR Vol-II, App-I, Sec-III, Para 4 के अनुसार Vacation के साथ CL जोड़ना प्रतिबंधित है। दोनों अलग-अलग सुविधाएँ हैं — Combination पर अवैतनिक अनुपस्थिति मानी जाएगी।
Q9 क्या CL रद्द (Cancel/Recall) हो सकती है?
हाँ। Sanctioning Authority प्रशासनिक आवश्यकता पर स्वीकृत CL Recall कर सकती है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को तत्काल ड्यूटी पर लौटना होगा। Recall आदेश लिखित में देना उचित है।
Q10 नव-नियुक्त कर्मचारी को पहले वर्ष कितनी CL मिलेगी?
आनुपातिक CL — सूत्र : (शेष माह / 12) × 15। उदाहरण : 1 जुलाई नियुक्ति → लगभग 7-8 दिन। वार्षिक 15 दिन की सीमा बाध्यकारी।

🔹 14. न्यायिक निर्णय — Judicial Decisions

Rajasthan High Court
State of Rajasthan vs. Ram Karan Sharma
Raj HC — Break in Service / CL Dispute
अभिनिर्धारण : CL एक concession है, statutory right नहीं। Sanctioning Authority को CL अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है। CL अस्वीकृति के बाद भी अनुपस्थिति को Willful Absence माना गया और नियम 86 के अंतर्गत कार्यवाही उचित ठहराई।
Supreme Court of India
Union of India vs. Duli Chand
(1988) — Service Matters — Unauthorized Absence
अभिनिर्धारण : बिना स्वीकृति के अनुपस्थिति Break in Service मानी जाएगी। जब तक स्वीकृति न हो, ड्यूटी पर रहना अनिवार्य है।
Rajasthan High Court
Madan Lal Sharma vs. State of Rajasthan
SB Civil Writ Petition — CL Regularisation
अभिनिर्धारण : अपवाद परिस्थितियों में Ex-post facto CL का आवेदन स्वीकार करना Sanctioning Authority का दायित्व है। केवल प्रक्रियागत आधार पर CL अस्वीकृत करना उचित नहीं।
Supreme Court of India
Bihar State Electricity Board vs. Suresh Prasad
(1998) 4 SCC — Mass Leave / Strike
अभिनिर्धारण : Mass Casual Leave को Strike के समान माना गया। Notice Board पर सामूहिक आदेश से Mass CL अस्वीकृत करने का अधिकार। प्रत्येक कर्मचारी को व्यक्तिगत नोटिस अनिवार्य नहीं।
Rajasthan High Court
Govind Ram Sharma vs. RSRTC
DB Civil Special Appeal — Past Service Forfeiture
अभिनिर्धारण : Past Service Forfeiture से पूर्व कर्मचारी को show cause notice एवं सुनवाई का अवसर — प्राकृतिक न्याय का तकाजा। बिना सुनवाई Forfeiture अवैध।
Supreme Court of India
T.K. Rangarajan vs. Govt. of Tamil Nadu
(2003) 6 SCC 581 — Government Servants Strike
अभिनिर्धारण : सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल का कोई Fundamental Right, Legal Right या वैधानिक अधिकार नहीं है। Mass CL/Strike में भाग लेने पर बर्खास्तगी तक की कार्यवाही विधिसम्मत।
⚠️ नोट : उपर्युक्त निर्णयों का सारांश सामान्य जानकारी हेतु है। विधिक कार्यवाही में मूल निर्णय का अवलोकन अनिवार्य है।

🔹 15. आदेश Timeline एवं प्रमुख स्रोत

📅 15.1 CL संबंधी आदेशों का कालक्रम

1951
RSR 1951 अधिसूचित — Vol-II, App-I, Sec-III में CL के मूल प्रावधान स्थापित।
RSR 1951, Vol-II, Appendix-I, Section-III
1965
FD Memo F.1(44)FD(Exp-Rules)/64 दि. 22.05.1965 — पूर्व स्वीकृति की अनिवार्यता स्पष्ट; CL अस्वीकृति के बाद अनुपस्थिति = Willful Absence।
Clarification¹ — RSR App-I, Sec-III
1970
FD Memo F.1(34)FD(Rules)/70 दि. 30.06.1970 — अपवाद परिस्थितियों में Ex-post facto CL की अनुमति स्पष्ट।
FD Memorandum 1970
1979
पुलिस (SI/ASI/HC/Constable) को CL सीमा 15 से बढ़ाकर 25 दिन
w.e.f. 01.01.1979 — RSR Amendment
1980
Civil Defence एवं Fire Services कार्मिकों को CL सीमा 25 दिन
w.e.f. 01.01.1980 — RSR Amendment
2012
Circular F.1(4) FD/Rules/2008 दि. 17.02.2012 — पूर्व स्वीकृति पुनः अनिवार्य; विदेश यात्रा हेतु 3 सप्ताह पूर्व आवेदन अनिवार्य।
Clarification² — Finance Department
2019
SIPF आदेश 72 दि. 22.05.2019 — पूर्व स्वीकृति की सख्त पालना; EL/CL से पूर्व विभागाध्यक्ष को सूचना Sanctioning Authority का दायित्व घोषित।
SIPF Order 72 — K.N. Dujiva, Add. Director (Admin)

📚 15.2 प्रमुख स्रोत एवं आधिकारिक संदर्भ

क्र.दस्तावेज / आदेशविषयस्रोत
1RSR 1951, Vol-II, App-I, Sec-IIICL के मूल प्रावधानfinance.rajasthan.gov.in
2RSR 1951, Rule 86Willful Absence — Break in ServiceRSR 1951, Vol-I, Rule 86
3FD Memo F.1(44)FD(Exp-Rules)/64 दि. 22.05.1965पूर्व स्वीकृति — Willful AbsenceFinance Department, Rajasthan
4FD Memo F.1(34)FD(Rules)/70 दि. 30.06.1970Ex-post facto CL — ExceptionsFinance Department, Rajasthan
5Circular F.1(4) FD/Rules/2008 दि. 17.02.2012पूर्व स्वीकृति + विदेश यात्राFinance Department, Rajasthan
6SIPF Order 72 दि. 22.05.2019CL/EL — पूर्व स्वीकृति + विभागाध्यक्ष सूचनाsipf.rajasthan.gov.in
7T.K. Rangarajan vs. Govt. of Tamil Nadu (2003) 6 SCC 581सरकारी कर्मचारी Strike का कोई अधिकार नहींSupreme Court of India
8CCA Rules 1958 — RajasthanMisconduct — Willful Absence पर कार्यवाहीGAD, Rajasthan

⚠️ अस्वीकरण (Disclaimer) :

यह लेख Sarkari Service Prep द्वारा राजस्थान सेवा नियम 1951 एवं संबंधित सरकारी आदेशों के आधार पर सामान्य जानकारी एवं शैक्षणिक उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह विधिक परामर्श (Legal Advice) नहीं है।

सरकारी नियमों में समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं। अतः किसी भी सेवा-संबंधी निर्णय लेने से पूर्व नवीनतम सरकारी अधिसूचना, आदेश एवं योग्य अधिवक्ता/विभागीय अधिकारी से परामर्श अवश्य लें।

आधिकारिक PDF एवं आदेश: finance.rajasthan.gov.in | sipf.rajasthan.gov.in

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