आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) — राजस्थान सेवा नियम 1951
नियम · सीमा · Special CL · Mass CL · FAQ · न्यायिक निर्णय · Timeline
RSR 1951 के तहत आकस्मिक अवकाश (CL) के सभी नियम — पूर्व स्वीकृति, नियम 86, आदेश 72/2019, Special CL, Mass CL, FAQ और न्यायिक निर्णय — एक ही स्थान पर।
परिभाषा · वार्षिक सीमा · पूर्व स्वीकृति · नियम 86 · आदेश 72/2019 · Special CL · Mass CL · Do's & Don'ts · 10 FAQ · न्यायिक निर्णय · आदेश Timeline
| वार्षिक अधिकतम सीमा (सामान्य) | 15 दिन प्रति कैलेंडर वर्ष |
| एक बार में अधिकतम | 10 दिन |
| पुलिस (SI/ASI/HC/Constable) | 25 दिन (w.e.f. 01.01.1979) |
| Civil Defence / Fire Services | 25 दिन (w.e.f. 01.01.1980) |
| Half Day CL | ✔ अनुमन्य |
| पूर्व स्वीकृति अनिवार्य | ✔ हाँ (अपवाद को छोड़कर) |
| वेतन कटौती | ✔ नहीं होती |
| सेवा पुस्तिका प्रविष्टि | ✘ नहीं होती |
| Lapse (व्ययगत) | ✔ 31 दिसम्बर को |
| Vacation Dept. में Lapse | ✔ 30 जून को |
| Vacation के साथ Combination | ✘ वर्जित |
| Sunday/Holiday Prefix-Suffix | ✔ अनुमन्य |
| Carry Forward / Encashment | ✘ दोनों वर्जित |
| Mass CL कानूनी स्थिति | Strike = Misconduct |
| सम्बंधित नियम | RSR 1951 : नियम 86, App-I/Sec-III |
| प्रमुख आदेश | SIPF Order 72 दि. 22.05.2019 |
- — परिभाषा एवं परिचय —
- 1. परिभाषा एवं कानूनी स्वरूप
- — नियमावली —
- 2. पूर्व स्वीकृति का नियम
- 3. RSR नियम 86 — दण्ड प्रावधान
- 4. आदेश 72 दि. 22.05.2019
- — अवकाश की सीमाएँ —
- 5. वार्षिक CL Quantum
- 6. नव-नियुक्त एवं सेवानिवृत्त
- 7. Vacation Dept. एवं Combination
- — विशेष CL प्रकार —
- 8. Special Casual Leave
- 9. Mass Casual Leave
- 10. कर्फ्यू / आपदा में CL
- — प्रशासनिक एवं संदर्भ —
- 11. सेवा अभिलेख एवं HQ अनुमति
- 12. Do's & Don'ts + Myths
- 13. FAQ — 10 प्रश्नोत्तर
- 14. न्यायिक निर्णय
- 15. आदेश Timeline + Sources
- अस्वीकरण
🔹 1. आकस्मिक अवकाश — परिभाषा एवं कानूनी स्वरूप
नोट : राजस्थान सेवा नियम 1951 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए सेवा नियम हैं।
"Casual leave is not recognized and is not subject to any rule. Technically, therefore, a Government servant on casual leave is not treated as absent from duty and his pay is not intermitted."
| तथ्य | स्पष्टीकरण | व्यावहारिक प्रभाव |
|---|---|---|
| CL किसी नियम के अधीन नहीं | Statutory Leave नहीं है | कर्मचारी का कानूनी अधिकार नहीं |
| CL पर कर्मचारी "ड्यूटी पर" माना जाता है | Service Book में अनुपस्थिति नहीं | वेतन बाधित नहीं होता |
| स्वीकृति सक्षम अधिकारी के विवेक पर | Sanctioning Authority मना कर सकती है | CL माँगने पर मिलेगी — यह निश्चित नहीं |
(i) Pay & Allowances की गणना तिथि से बचने के लिए | (ii) प्रभार (Charge of Office) से बचने के लिए
(iii) अवकाश के प्रारम्भ एवं समाप्ति से बचने के लिए | (iv) ड्यूटी पर वापसी से बचने के लिए
(v) नियमानुसार अनुमन्य अवधि से अधिक अवकाश बढ़ाने के लिए
CL के साथ EL, HPL, Commuted Leave, EOL सहित समस्त अवकाश प्रकारों की तुलनात्मक जानकारी।
RSR 1951 के सभी अध्याय, नियम, संशोधन एवं आदेश एक स्थान पर।
🔹 2. पूर्व स्वीकृति का नियम — Prior Sanction
"There are occasions when Government servants keep away from duty without obtaining prior sanction of casual leave assuming that such leave would be sanctioned in due course… the grant of casual leave is a matter entirely at the discretion of the sanctioning authority. There can thus be no presumption that casual leave asked for will always be sanctioned…"
🔑 तीन मुख्य बिन्दु :
(क) CL माँगने पर हमेशा मिलेगी — यह धारणा गलत है।
(ख) जिस कर्मचारी की CL अस्वीकृत हो जाए और वह ड्यूटी पर उपस्थित न हो — उसे "Willful Absence from Duty" का दोषी माना जाएगा।
(ग) ऐसी Willful Absence = सेवा में व्यवधान (Interruption in Service) + पिछले सेवाकाल की जब्ती + दुर्व्यवहार (Misbehaviour)।
किसी राज्य कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश का उपभोग करने से पूर्व अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के अतिरिक्त पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। विदेश यात्रा के लिए आवेदन कम से कम 3 सप्ताह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
🔹 स्वयं की अचानक बीमारी | 🔹 परिवार के सदस्य/रिश्तेदार की बीमारी
🔹 नियंत्रण से बाहर अन्य कारण | 🔹 अस्पताल में उपस्थिति | 🔹 अंतिम संस्कार में उपस्थिति
🔹 3. RSR 1951, नियम 86 — बिना स्वीकृति अनुपस्थिति : कानूनी परिणाम
यदि कोई कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत हुए अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदित अवकाश स्वीकृत होने से पूर्व ही अपने पद/कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो —
✦ "कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा" (Wilful Absence from Duty) माना जावेगा।
✦ ऐसी अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान (Break in Service) माना जावेगा।
✦ पिछले सेवाकाल को जब्त (Forfeiture of Past Service) किया जा सकेगा।
जब तक संतोषजनक कारण बताने पर देय अवकाश स्वीकृत कर नियमित नहीं किया जाता अथवा EOL में परिवर्तित नहीं किया जाता।
| चरण | स्थिति | परिणाम | कानूनी आधार |
|---|---|---|---|
| 1 | बिना स्वीकृति अनुपस्थिति | Willful Absence | नियम 86 |
| 2 | Willful Absence | Break in Service | नियम 86 |
| 3 | Break in Service | Past Service Forfeiture सम्भव | नियम 86 |
| 4 | संतोषजनक कारण + आवेदन | Regularisation / EOL | नियम 86 |
| 5 | बार-बार उल्लंघन | विभागीय जाँच | CCA Rules 1958 |
| 6 | Forfeiture of Past Service | पेंशन/ग्रेच्युटी प्रभावित | Pension Rules |
Mass Casual Leave = हड़ताल (Strike) मानी जाएगी। Sanctioning Authority केवल Notice Board पर आदेश चस्पा कर Mass CL अस्वीकृत कर सकती है। भाग लेने वाले समस्त कर्मचारी Willful Absence के दोषी माने जाएँगे।
🔹 4. आदेश 72 दिनांक 22.05.2019 — SIPF राजस्थान
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर
बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाइवे, बनीपार्क, जयपुर
–:आदेश:– 72
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
| क्र. | निर्देश | किसके लिए | उल्लंघन पर |
|---|---|---|---|
| 1 | पूर्व स्वीकृति के बिना अवकाश वर्जित | समस्त कर्मचारी/अधिकारी | नियम 86 — Willful Absence |
| 2 | अवकाश उपभोग बाद में आवेदन — वर्जित | समस्त कर्मचारी/अधिकारी | नियम-विरुद्ध |
| 3 | EL प्रस्थान से पूर्व विभागाध्यक्ष को सूचना | अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी | गम्भीर लापरवाही |
| 4 | अधीनस्थों के CL में निर्देशों की पालना | कार्यालयाध्यक्ष/संभागीय अधिकारी | अनुशासनात्मक कार्यवाही |
📌 Official PDF : sipf.rajasthan.gov.in — Order 72
🔹 5. वार्षिक CL Quantum — श्रेणी-वार सीमा
| श्रेणी | वार्षिक सीमा | एक बार अधिकतम | प्रभावी तिथि / आधार |
|---|---|---|---|
| सामान्य राज्य कर्मचारी | 15 दिन | 10 दिन | RSR Vol-II, App-I, Sec-III, Para 2 |
| पुलिस (SI / ASI / Head Constable / Constable) | 25 दिन | — | w.e.f. 01.01.1979 |
| Civil Defence कार्मिक | 25 दिन | — | w.e.f. 01.01.1980 |
| Fire Services कार्मिक | 25 दिन | — | w.e.f. 01.01.1980 |
| Half Day CL | ✔ अनुमन्य — 2 Half Day = 1 Full Day | RSR App-I, Sec-III, Para 2 (Note) | |
📌 महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण :
(क) एक बार में 10 दिन से अधिक CL स्वीकृत नहीं। अधिक आवश्यकता पर EL/HPL/EOL लेनी होगी।
(ख) CL के पूर्व/पश्चात् रविवार/सार्वजनिक अवकाश जोड़े जा सकते हैं — ये CL में नहीं गिने जाते।
(ग) 31 दिसम्बर को शेष CL Lapse। Vacation Departments में 30 जून को Lapse।
(घ) CL = Duty — Service Book में प्रविष्टि नहीं, वेतन नहीं कटता।
🔹 6. नव-नियुक्त एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी — आनुपातिक CL
| स्थिति | CL की गणना | उदाहरण |
|---|---|---|
| नव-नियुक्त (जनवरी में) | 15 दिन पूर्ण | 1 जनवरी नियुक्ति — 15 दिन |
| नव-नियुक्त (जुलाई में) | लगभग 7-8 दिन | 1 जुलाई नियुक्ति — 7-8 दिन |
| नव-नियुक्त (अक्टूबर में) | लगभग 3-4 दिन | 1 अक्टूबर नियुक्ति — 3-4 दिन |
| सेवानिवृत्त (मार्च में) | केवल जनवरी–मार्च की CL | 31 मार्च सेवानिवृत्ति — लगभग 4 दिन |
| Suspension के बाद पुनर्स्थापित | Suspension अवधि को छोड़कर | Suspension = CL नहीं मिलती |
आंशिक माह को पूर्ण माह मानकर गणना। Sanctioning Authority के विवेक पर थोड़ी अधिक भी दी जा सकती है — परंतु 15 दिन की वार्षिक सीमा बाध्यकारी है।
🔹 7. Vacation Departments एवं Combination प्रतिबंध
Vacation Departments (जैसे शिक्षा विभाग) के कर्मचारियों में CL का वर्ष 1 जुलाई से 30 जून माना जाता है। शेष CL 30 जून को Lapse होती है।
| Combination | अनुमन्य? | आधार |
|---|---|---|
| CL + रविवार (Prefix/Suffix) | ✔ हाँ | RSR App-I, Sec-III, Para 2 |
| CL + सार्वजनिक अवकाश (Prefix/Suffix) | ✔ हाँ | RSR App-I, Sec-III, Para 2 |
| CL + EL (Back to Back) | ✔ हाँ (सक्षम स्वीकृति से) | विवेकाधीन |
| CL + Vacation | ✘ नहीं | RSR App-I, Sec-III, Para 4 |
| CL को Carry Forward | ✘ नहीं — Lapse होती है | RSR App-I, Sec-III, Para 2 |
🔹 8. Special Casual Leave (विशेष आकस्मिक अवकाश)
Special CL सामान्य 15 दिन की वार्षिक सीमा के अतिरिक्त विशेष उद्देश्यों के लिए दी जाती है। अलग-अलग सरकारी आदेशों/परिपत्रों द्वारा अनुमन्य है।
| उद्देश्य / अवसर | अधिकतम अवधि | शर्तें / आधार |
|---|---|---|
| 🩸 रक्तदान (Blood Donation) | 1 दिन | Blood Bank प्रमाण-पत्र आवश्यक |
| ⚖️ न्यायालय में साक्षी (Court Witness) | आवश्यकतानुसार | Summons/Notice प्रस्तुत करना होगा |
| 🏅 NCC / NSS / Scouts Camp | Camp अवधि तक | Competent Authority की अनुमति |
| 🏋️ खेल — State/National | Tournament अवधि | सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति |
| 🗳️ निर्वाचन ड्यूटी | ड्यूटी अवधि | निर्वाचन आयोग/विभाग का आदेश |
| 🤰 Family Planning (नसबंदी) | 6 दिन (पुरुष) / 14 दिन (महिला) | सरकारी/मान्यताप्राप्त अस्पताल; प्रमाण आवश्यक |
| 🎓 परीक्षा ड्यूटी | ड्यूटी अवधि | Invigilation/Flying Squad आदेश सहित |
| 🌊 प्राकृतिक आपदा | विभागीय आदेशानुसार | विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी का निर्णय |
🔹 9. Mass Casual Leave — हड़ताल तुल्य
Mass Casual Leave — बड़ी संख्या में कर्मचारियों द्वारा एक साथ CL लेना — सामूहिक हड़ताल (Collective Strike) माना जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी को व्यक्तिगत अस्वीकृति आवश्यक नहीं।
| बिन्दु | व्यक्तिगत CL | Mass CL |
|---|---|---|
| अस्वीकृति की प्रक्रिया | व्यक्तिगत आदेश | Notice Board पर सामूहिक आदेश पर्याप्त |
| कानूनी स्थिति | Willful Absence (यदि ड्यूटी नहीं) | Strike = Misconduct |
| परिणाम | नियम 86 | नियम 86 + CCA Rules 1958 |
| वेतन कटौती | EOL में परिवर्तन पर | No Work No Pay — तत्काल |
🔹 10. कर्फ्यू / प्राकृतिक आपदा में CL
| परिस्थिति | अनुशंसित अवकाश प्रकार | आवश्यक दस्तावेज |
|---|---|---|
| कर्फ्यू (Curfew) | CL (Ex-post facto) / Special CL | District Administration का कर्फ्यू आदेश |
| बाढ़/बारिश | CL (Ex-post facto) | स्व-प्रमाणन + स्थानीय साक्ष्य |
| भूकम्प/आपदा | Special CL / CL | विभागीय आदेश + प्रमाण |
| महामारी | सरकारी आदेशानुसार CL | सरकारी अधिसूचना |
🔹 11. सेवा अभिलेख एवं मुख्यालय अनुमति
| अवकाश प्रकार | Service Book प्रविष्टि | वेतन प्रभाव | सेवा गणना |
|---|---|---|---|
| CL (Casual Leave) | नहीं होती | वेतन बाधित नहीं | सेवा में गिनी जाती है |
| EL (Earned Leave) | होती है | वेतन बाधित नहीं | सेवा में गिनी जाती है |
| EOL (Extra Ordinary Leave) | होती है | वेतन नहीं मिलता | सामान्यतः सेवा में नहीं |
| Willful Absence | Break in Service | वेतन नहीं | पिछला सेवाकाल जब्त संभव |
विदेश यात्रा के लिए CL आवेदन कम से कम 3 सप्ताह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
🔹 12. Do's & Don'ts एवं प्रचलित भ्रांतियाँ
💡 12.1 प्रचलित भ्रांतियाँ एवं तथ्य
🔹 13. बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
📖 RSR Vol-II, App-I, Sec-III, Para 2
📖 FD Circular F.1(4) FD/Rules/2008 दि. 17.02.2012 ; आदेश 72 दि. 22.05.2019
🔹 14. न्यायिक निर्णय — Judicial Decisions
🔹 15. आदेश Timeline एवं प्रमुख स्रोत
📅 15.1 CL संबंधी आदेशों का कालक्रम
📚 15.2 प्रमुख स्रोत एवं आधिकारिक संदर्भ
| क्र. | दस्तावेज / आदेश | विषय | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 1 | RSR 1951, Vol-II, App-I, Sec-III | CL के मूल प्रावधान | finance.rajasthan.gov.in |
| 2 | RSR 1951, Rule 86 | Willful Absence — Break in Service | RSR 1951, Vol-I, Rule 86 |
| 3 | FD Memo F.1(44)FD(Exp-Rules)/64 दि. 22.05.1965 | पूर्व स्वीकृति — Willful Absence | Finance Department, Rajasthan |
| 4 | FD Memo F.1(34)FD(Rules)/70 दि. 30.06.1970 | Ex-post facto CL — Exceptions | Finance Department, Rajasthan |
| 5 | Circular F.1(4) FD/Rules/2008 दि. 17.02.2012 | पूर्व स्वीकृति + विदेश यात्रा | Finance Department, Rajasthan |
| 6 | SIPF Order 72 दि. 22.05.2019 | CL/EL — पूर्व स्वीकृति + विभागाध्यक्ष सूचना | sipf.rajasthan.gov.in |
| 7 | T.K. Rangarajan vs. Govt. of Tamil Nadu (2003) 6 SCC 581 | सरकारी कर्मचारी Strike का कोई अधिकार नहीं | Supreme Court of India |
| 8 | CCA Rules 1958 — Rajasthan | Misconduct — Willful Absence पर कार्यवाही | GAD, Rajasthan |
SIPF के इस महत्त्वपूर्ण आदेश की सम्पूर्ण कानूनी व्याख्या।
EL, HPL, EOL, Special CL, Maternity Leave, Child Care Leave — सभी की एकत्रित जानकारी।
यह लेख Sarkari Service Prep द्वारा राजस्थान सेवा नियम 1951 एवं संबंधित सरकारी आदेशों के आधार पर सामान्य जानकारी एवं शैक्षणिक उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह विधिक परामर्श (Legal Advice) नहीं है।
सरकारी नियमों में समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं। अतः किसी भी सेवा-संबंधी निर्णय लेने से पूर्व नवीनतम सरकारी अधिसूचना, आदेश एवं योग्य अधिवक्ता/विभागीय अधिकारी से परामर्श अवश्य लें।
आधिकारिक PDF एवं आदेश: finance.rajasthan.gov.in | sipf.rajasthan.gov.in
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