🔰महत्वपूर्ण जानकारी - RGHS कार्ड के बारे में🔰
1. सेवारत कार्मिक: यदि कोई महिला या पुरुष राज्य सेवा में कार्यरत है तो वह अपनी SSO ID से (G to G) RGHS कार्ड के लिए पंजीयन करे एवं अपने जीवनसाथी (spouse) का नाम जोड़े।
2. माता-पिता / सास-ससुर: कर्मचारी अपने माता-पिता या सास-ससुर में से केवल एक जोड़े को RGHS कार्ड में जोड़ सकते हैं, बशर्ते उनकी मासिक आय ₹6000 से कम हो और वे कर्मचारी पर निर्भर हों।
3. अविवाहित संतान: कर्मचारी या पेंशनर अपने RGHS कार्ड में अविवाहित पुत्र (25 वर्ष तक) एवं अविवाहित पुत्री (विवाह तक) को जोड़ सकते हैं, यदि उनकी मासिक आय ₹6000 से कम हो।
4. पति-पत्नी दोनों सेवा में: यदि दोनों सरकारी सेवा में हैं तो जिसकी बेसिक पे अधिक हो, उसकी SSO ID से RGHS कार्ड बनाएं और दूसरे जीवनसाथी एवं परिवार के पात्र सदस्यों को उसमें जोड़ा जाए। दोनों के लिए एक ही कार्ड बनेगा।
5. वेतन से कटौती: 01/04/2022 से प्रोबेशनर सहित सभी सेवारत राजकीय कार्मिकों के वेतन से RGHS कटौती अनिवार्य की गई है। अतः पति-पत्नी दोनों सेवा में हैं तो दोनों के वेतन से यह कटौती होगी।
6. दोनों पेंशनर: यदि पति-पत्नी दोनों पेंशनर हैं तो किसी एक की Citizen SSO ID या Employee ID से (G to C) पंजीयन करें और spouse एवं पात्र सदस्यों को जोड़ें। ऐसे में एक ही RGHS कार्ड बनेगा और दोनों के लिए OPD सीमा ₹50,000-₹50,000 दर्शाई जाएगी।
7. जन-आधार आवश्यक: RGHS कार्ड पंजीयन के लिए जन-आधार अनिवार्य है। एक जन-आधार से केवल एक परिवार का RGHS कार्ड बनेगा। जन-आधार में नाम जुड़ा होने पर ही पात्र सदस्य जोड़े जा सकते हैं।
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1) आरजीएचएस क्या है?
आरजीएचएस राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट घोषणा के बिंदु संख्या-244 के तहत सीजीएचएस की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु लागू की गई योजना है।
2) आरजीएचएस का लाभार्थी कौन बन सकता है?
राज्य सरकार के मंत्री, विधायक/पूर्व विधायक, न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत अधिकारी व पेंशनर्स, राज्य के सरकारी, अर्द्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के अधिकारी, कर्मचारी तथा पेंशनर एवं उनके आश्रित परिजन योजना के लाभार्थी बन सकते हैं।
3) मैं आरजीएचएस का लाभार्थी कैसे बन सकता/सकती हूं?
आरजीएचएस का लाभार्थी बनने के लिए सर्वप्रथम पंजीयन कराना आवश्यक है। इसके लिए आरजीएचएस के वेब पोर्टल पर स्वयं के एसएसओ आईडी से लॉगिन कर निम्न प्रक्रिया अपनाएं:
- एसएसओ पर लॉगिन करें।
- आरजीएचएस एप्लिकेशन पर क्लिक करें।
- जन-आधार संख्या दर्ज करें।
- एम्प्लॉयी आईडी दर्ज करें।
- परिवार के सदस्यों की पुष्टि करें।
- स्व-घोषणा प्रस्तुत कर सबमिट करें।
4) क्या आरजीएचएस का पंजीयन स्मार्टफोन से किया जा सकता है?
जी हां, आरजीएचएस पर पंजीयन स्मार्टफोन (एंड्रॉइड) से भी सरलता पूर्वक किया जा सकता है।
5) आरजीएचएस लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौनसे हैं?
- जन-आधार कार्ड
- एम्प्लॉयी आईडी / पीपीओ संख्या
6) 'आरजीएचएस फैमिली' का अर्थ क्या है?
'आरजीएचएस फैमिली' का अर्थ है लाभार्थी के पति/पत्नी, 25 वर्ष तक की दो संतानें, माता-पिता जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम हो और जो सामान्यतः कर्मचारी के पदस्थापन स्थान पर रहते हों।
7) आरजीएचएस कार्ड में जानकारी गलत होने पर सुधार कैसे करें?
आरजीएचएस कार्ड में नाम, जन्म तिथि या संबंध आदि की जानकारी गलत होने पर जन-आधार कार्ड में शुद्धिकरण करवा कर सही किया जा सकता है।
8) क्या यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी लागू है?
जी हां, यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों/कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होती है।
9) यदि पति-पत्नी दोनों की नियुक्ति 01.01.2004 के बाद हुई हो तो क्या दोनों को लाभ मिलेगा?
जी हां, 01.01.2004 या उसके पश्चात नियुक्त पति-पत्नी को एक ही आरजीएचएस कार्ड पर दोनों को पृथक-पृथक प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर परिलाभ प्राप्त होंगे।
10) क्या जुड़वा बच्चों के होने की स्थिति में 2 से अधिक संतानों पर आरजीएचएस योजना का लाभ देय है?
प्रथम प्रसव से यदि एक से अधिक जीवित संतानें हैं तो उन्हें पृथक इकाई माना जाएगा। प्रथम प्रसव से यदि एक जीवित संतान है एवं द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चों के होने की स्थिति में दोनों को एक ही इकाई माना जाएगा।
11) आरजीएचएस योजना किस चिकित्सा सुविधा के लिए कैशलेस है?
आरजीएचएस योजना अंतः रोगी चिकित्सा (IPD), डे-केयर, मातृत्व चिकित्सा आदि सुविधाओं के लिए कैशलेस है।
12) लाभार्थी किन अस्पतालों में इलाज करवा सकता है?
कर्मचारी एवं उसके आश्रित परिवारजन राजकीय अस्पतालों / राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा सूचीबद्ध (empanelled) निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं।
13) क्या गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में इलाज खर्च के दावे का पुनर्भरण देय है?
गैर अनुमोदित चिकित्सालय में आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ बीमारियों के लिए सीजीएचएस पैकेज दरों पर दावों का पुनर्भरण देय है।
14) क्या कोविड-19 के उपचार को योजना के इमरजेंसी क्लॉज में शामिल किया गया है?
हां, योजना के अंतर्गत कोविड-19 के उपचार को शामिल किया गया है। गैर अनुमोदित अस्पताल में भी कोविड-19 का उपचार कराने पर पुनर्भरण देय है।
15) अस्पताल में भर्ती होने के उपरांत किस आधार पर बोर्डिंग/अस्पताल वास की सुविधा है?
वेतन श्रेणी के अनुसार राजकीय अस्पतालों में सामान्य वार्ड, अर्ध निजी वार्ड, एवं निजी वार्ड की पात्रता निर्धारित की गई है।
16) मेरे पास जन-आधार कार्ड नहीं है, परंतु आधार कार्ड है, क्या मुझे योजना का लाभ मिल सकता है?
नहीं, योजना का लाभ लेने के लिए जन-आधार कार्ड अनिवार्य है। जन-आधार कार्ड बनवाकर ही योजना का लाभ लिया जा सकता है।
17) क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है, उन्हें भी जन-आधार कार्ड बनवाना होगा?
हां, भामाशाह कार्ड के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क जन-आधार कार्ड वितरित किए गए हैं।
18) ई-वॉलेट से प्रति वर्ष कितने रुपये तक का आहरण किया जा सकता है?
01.01.2004 के बाद के कर्मचारियों के ई-वॉलेट में राशि प्रति परिवार ₹5 लाख रखी गई है एवं गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त ₹5 लाख प्रति परिवार की सुविधा रखी गई है।
19) यदि इलाज के उपरांत ई-वॉलेट में राशि शेष बच जाती है, तो क्या अगले वर्ष उपयोग में ली जा सकती है?
नहीं, यह राशि एक वर्ष के लिए ही है। यदि राशि शेष रह जाती है तो वह योजना प्रारंभ होने से एक वर्ष की समाप्ति पर स्वतः ही कालातीत हो जाती है।
20) लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अंतर्गत इलाज करा सकता है?
परिवार के वॉलेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने तक लाभार्थी परिवार द्वारा इस योजना में आवश्यकता अनुसार कितनी भी बार इलाज करवा सकता है।
21) क्या इस योजना के अंतर्गत योजना के प्रारंभ होने के बाद की बीमारियां ही शामिल हैं?
नहीं, इस योजना के अंतर्गत योजना चालू होने से पूर्व की बीमारियों हेतु भी चिकित्सा कवर शामिल है।
22) मेरा बच्चा 6 माह का है और उसका नाम जन-आधार कार्ड में नहीं है, क्या उसे योजना का लाभ मिलेगा?
हां, योजना के अंतर्गत पात्र परिवार के जन-आधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मिलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के एक वर्ष तक की आयु के बच्चे को योजना के अंतर्गत इलाज देने का प्रावधान है।
23) क्या नवविवाहिता को भी इस योजना का लाभ मिलेगा?
हां, परंतु इसके लिए नवीन वधु का नाम परिवार के जन-आधार कार्ड में तत्काल जुड़वाना आवश्यक है।
24) मेरे परिवार के जन-आधार कार्ड में किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़ा है, क्या उसे लाभ मिलेगा?
नहीं, जन-आधार कार्ड में नाम होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
25) आरजीएचएस लाभार्थियों की श्रेणियाँ क्या हैं?
आरजीएचएस लाभार्थियों का श्रेणीवार विवरण वेबसाइट www.rghs.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
26) आरजीएचएस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कहाँ संपर्क करें?
आरजीएचएस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी टोल फ्री नंबर 1800 180 6268 से प्राप्त की जा सकती है।
Telegram Join Link: https://t.me/sarkariserviceprep
📥 Download Zone:
📌 Useful for Exams:
- UPSC | RPSC | SSC | REET | Patwar | LDC
- All India Competitive Exams
✅ Note: Don’t forget to share this post with your friends and join our Telegram for regular updates.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
कृपया टिप्पणी करते समय मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार का स्पैम, अपशब्द या प्रमोशनल लिंक हटाया जा सकता है। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है!