परिशिष्ट VIII | पेंशन नियम 1996 के अनुसार समय पर पेंशन निस्तारण हेतु कार्यालय निर्देश
परिशिष्ट–VIII
पेंशन नियम –1996 का
पेंशन मामलों को समय पर अंतिम रूप से निर्धारित करने के लिए कार्यालय अध्यक्ष / विभागाध्यक्ष के लिए अनुर्देश
🎯 परिशिष्ट–VIII के 20+ महत्वपूर्ण बिंदु (Color Highlights)
- 📌 सेवा सत्यापन: पेंशन निर्धारण से पूर्व प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका का सत्यापन अनिवार्य है।
- 📌 सेवा पुस्तिका में लोप: यदि कोई जानकारी अधूरी है, तो उसे सुधारकर अनुमोदन सहित दर्ज करना आवश्यक है।
- 📌 सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष पूर्व: पेंशन संबंधित कार्यवाही की शुरुआत यहीं से की जानी चाहिए।
- 📌 नामांकन: प्रपत्र-1/2 में पेंशन व ग्रेच्युटी हेतु नामांकन अनिवार्य है।
- 📌 सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पूर्व: प्रपत्र 5 या 5-क में जानकारी भरकर दस्तावेज़ एकत्र करें।
- 📌 सेवानिवृत्ति की तिथि से आठ माह पूर्व: सेवा सत्यापन और समस्त प्रशासनिक कार्य पूर्ण कर लिए जाएं।
- 📌 सेवानिवृत्ति की तिथि से छह माह पूर्व: प्रपत्र-7 के भाग-1 को पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
- 📌 Final Pay Certificate: अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र तैयार कर पेंशन विभाग को भेजें।
- 📌 निलम्बन/विदेश सेवा/असाधारण अवकाश: यदि कोई रहा हो, तो सेवा पुस्तिका में विवरण दर्ज करें।
- 📌 मृत्यु की स्थिति में: एक माह के भीतर सेवा सत्यापन व लाभों की गणना करें।
- 📌 प्रपत्र-14 व 18: मृत्यु के बाद पेंशन/ग्रेच्युटी हेतु प्रमुख आधार दस्तावेज।
- 📌 प्रत्याशित ग्रेच्युटी: अस्थायी रूप से 75% राशि दी जा सकती है (नियम 99(2))।
- 📌 राजकीय देयता: कोई लंबित राशि हो तो उसे निर्धारित कर सूचना भेजें (नियम 101)।
- 📌 जन्म तिथि: सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्म तिथि का सत्यापन हो, संशोधन उचित अनुमोदन सहित हो।
- 📌 स्थानान्तरण वेतन: यदि कर्मचारी का वेतन स्थानांतरण पर आधारित हो तो स्पष्ट प्रमाण आवश्यक।
- 📌 फॉरेन सर्विस प्रविष्टि: प्रतिनियुक्ति की प्रविष्टि पेंशन विभाग द्वारा सेवा पुस्तिका में अवश्य हो।
- 📌 Over Age Appointment: ओवर–एज नियुक्तियों की अनुमति होनी चाहिए (नियम 8, RSR)।
- 📌 प्रपत्र-3: परिवार का ब्यौरा समय-समय पर अपडेट करें व सेवा पुस्तिका में चिपकाएं।
- 📌 प्रपत्र-10/11: मृत्यु पर क्लेम हेतु पात्र व्यक्ति की पहचान व अभिपुष्टि करें।
- 📌 पेंशन संपूर्णता: यदि कोई सेवा अवधि अव्यवस्थित हो, तो "कंडोनेशन" (Condonation) द्वारा उसे माफ किया जा सकता है।
क – नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई
- प्रत्येक वर्ष जनवरी एवं जुलाई माह में छह–छह माह रूप से, अगले 24 से 30 माहों में सेवानिवृत्त योग्य कर्मचारियों की एक सूची तैयार की जाएगी तथा उसे निदेशक, पेंशन विभाग को अग्रेषित किया जाएगा तथा सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष को उनकी प्रतिलिपि पेंशन मामलों को तैयार करने तथा देयों का सुनिश्चित / शोध करने के लिए आगे कार्रवाई करने के लिए भेजी जाएगी।
- सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पहले सेवानिवृत्ति आदेश व्यक्तिगत रूप से राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 6 में जारी किया जाएगा। (देखिए नियम 78 के नीचे सरकारी टिप्पणी)
- सेवा में रहते हुए स्थानान्तरण आदेश स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि कार्यभार ग्रहण, नियोजन एवं अन्य जानकारी, सिविल सेवा नियम 16 के अंतर्गत विभागीय जाँच विचाराधीन नहीं है और न ही अन्य कोई बाधा है, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए।
- यदि सेवानिवृत्ति आदेश को जारी करने के बाद, स्थानान्तरण नियुक्ति के लिए आदेश दिए गए हैं, तो अपेक्षित प्रमाण–पत्र नियुक्ति किए जाने के बाद तुरंत कार्यालय अध्यक्ष को भेजा जाएगा।
- प्रत्येक वर्ष जनवरी–32 भी, नियम 45 (टिप्पणी 3) के अनुसार, परिलाभों के लिए स्थानापन वेतन को गिने जाने के लिए यह प्रमाण–पत्र कि नियुक्ति किसी अवकाश के कारण रिक्त पद पर या किसी पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्हालने के लिए नहीं की गई है, जारी करना तथा उसे कार्यालय अध्यक्ष को भेजना ताकि वह सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जा सके।
- यदि सेवानिवृत्ति के आदेश या कोई विभागीय जाँच नहीं प्रमाण–पत्र या स्थानान्तरण नियुक्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के बाद, कोई ऐसी घटना होती है जिससे पेंशन की राशि पर प्रभाव पड़ता है, तो सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष, निदेशक पेंशन विभाग, पेंशन प्राधिकारी आदि को उसकी तुरन्त सूचना दी जाएगी।
📘 (देखिए राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 का नियम 83)
ख – विभागाध्यक्ष
- अगले 24 से 30 माह के भीतर सेवानिवृत्त किए जाने के लिए नियत सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करने के बारे में उक्त (क) के अनुसार कार्यवाही करना।
- पेंशन मामलों के निस्तारण की मॉनिटरिंग करना तथा नियम 93 के नीचे राजस्थान सरकार के निर्णय 3 में विहित किए गए अनुसार उसकी तैयारी करने के लिए विहित कैलेंडर का पालन करना।
📘 (राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 का प्रपत्र–26 (विवरण 1 से 4 तक))
ग – कार्यालय अध्यक्ष
- सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा का सत्यापन तथा यदि उसमें 25 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई है या उसकी संभाव्य सेवा पूरी हो चुकी है तो उसे नियम 29 में पूर्ण अर्हकारी सेवा मानते हुए अग्रिम सूचना जारी करना।
📘 (देखिए राजस्थान सिविल सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी का आदेशानुसार आदेश जारी करें।) - प्रपत्र–7 में पेंशन कागजातों को तैयार करने के काम को हाथ में लेना।
- सरकारी कर्मचारी से प्रपत्र–27 या 27–क में सरकारी वास–सुविधा के बारे में "कोई बकाया नहीं" प्रमाण पत्र प्राप्त करना।
- निदेशालय, परिरक्षण / लोक निर्माण / लोक निर्माण विभाग को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की एक सूची के साथ प्रपत्र–27 को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करना।
- सरकारी कर्मचारी से दीर्घकालिक अग्रिमों के सम्बन्ध में कोई बकाया नहीं प्रमाण–पत्र प्रपत्र–28 या 28–क में आवेदन या प्रमाण–पत्र प्राप्त करना।
- सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की सूची के साथ प्रपत्र–28 को आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्बन्धित कोषपाल अधिकारी को प्रेषित करना।
- सेवा पुस्तिका एवं अभिलेखों की जांच कर सेवा के सत्यापन के काम को हाथ में लेना:
- यह देखना कि सम्पूर्ण सेवा के लिए सत्यापन के प्रमाण–पत्र सेवा पुस्तिका में दर्ज किए गए हैं या नहीं।
- सेवा के असत्यापित भाग (भागों के सम्बन्ध में) :
- वेतन बिलों, एक्विटेंस रोल एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों के संदर्भ से सत्यापित करना।
- यदि सेवा के असत्यापित भाग का सम्बन्ध किसी दूसरे कार्यालय से है, तो उसे दूसरे कार्यालय अध्यक्ष को लिखना।
- उक्त (क) एवं (ख) के अलावा अन्य मामलों में सरकारी कर्मचारी से पूछना कि वह ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध करा सकता है या नहीं, और वह ऐसा करे तो समस्त उपलब्ध दस्तावेजों एवं सूचनाओं के साथ प्रपत्र–9 में एक लिखित विवरण प्रस्तुत करें।
- सम्पुष्ट होने पर, उक्त (ii) में वर्णित मामलों में सेवा सत्यापन को स्वीकृत कर उसे प्रपत्र–9 में उल्लेख करना तथा सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि दर्ज करना।
- किसी अन्य लोप, कमी या सेवा में अपूर्णता का अभिनिर्धारण करना जिसका प्रभाव परिलाभों के अवधानरण एवं पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा पर पड़ता है।
- 31.12.1974 के पूर्व नियुक्त किए गए राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह देखना कि महालेखाकार द्वारा जारी किए गए सेवावृत को मूल में या तो सेवा पुस्तिका से संलग्न कर दिया गया है या उसे सेवा पुस्तिका में चिपका दिया गया है।
- पेंशन के लिए परिलाभियों का अवधारण
- यदि विभिन्न वेतनमानों में वेतन का स्थिरीकरण करना बाकी हो, तो इस कार्य को शीघ्रता से किया जाए।
- कार्यालय में लेखा सेवा के वरिष्ठ कर्मचारी से यह प्रमाण–पत्र प्राप्त करना कि समय–समय पर किए गए सभी स्थिरीकरण सही हैं तथा आहरित किया जा रहा वेतन भी सही है।
- यदि कोई सरकारी कर्मचारी स्थानान्तर सरकारी कर्मचारी है, तो नियुक्ति प्राधिकारी से यह प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद कि स्थानान्तरण नियुक्ति अवकाश के कारण रिक्त पद पर या अतिरिक्त कार्यभार सम्हालने के लिए नहीं की गई है, उसे राज. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के प्रपत्र–32 में नियम 45 की टिप्पणी 3 के अधीन अधिभारपत्र, पेंशन हेतु उस स्थानान्तरण वेतन को गिने जाने के लिए, सेवा पुस्तिका में उस प्रमाण–पत्र को दर्ज करेगा।
(11) जन्म की तारीख
- यह देखना कि सेवा पुस्तिका में जन्म की तारीख उचित प्रकार से अभिलिखित की गई है।
- अभिलिखित की गई जन्म की तारीख में कोई भी परिवर्तन सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से किया गया है तथा उस आदेश की एक प्रति वैधता प्रमाणपत्र में लगी हुई है।
- वैदेशिक (फॉरेन) सेवा
- यदि सरकारी कर्मचारी फॉरेन सेवा (प्रतिनियुक्ति) पर था तो क्या उद्गमगृह संस्था से पेंशन अंशदान प्राप्त हो गया है तथा क्या निदेशक, पेंशन विभाग द्वारा सेवा पुस्तिका में इस सम्बन्ध की प्रविष्टि की दी गई है।
- यदि फॉरेन सेवा की अवधि ऐसी है, जिसमें पेंशन अंशदान स्वयं राज्य कर्मचारी द्वारा भुगतान किया जाता है, वहाँ यह सुनिश्चित करना कि उसने जमा कर दिया है तथा उसकी प्रविष्टि निदेशक, पेंशन विभाग द्वारा सेवा पुस्तिका में कर दी गई है।
- निलम्बन: यदि सरकारी कर्मचारी को निलम्बित किये जाने के बाद बहाल कर दिया गया है तो इस आशय की प्रविष्टि कि निलम्बन की अवधि अर्हकारी सेवा के लिए गिनी जाएगी या नहीं, आदेश संख्या एवं तिथि का उल्लेख करते हुए सेवा पुस्तिका में कर दी गई है।
- असाधारण अवकाश: यदि असाधारण अवकाश चिकित्सीय आधार पर या उच्चतर अध्ययन के लिए या नागरिक क्षमताओं / प्राकृतिक आपदाओं के कारण लिया गया है, तो अर्हकारी सेवा में पेंशन हेतु लिए गिने जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश संख्या व तिथि के साथ अनुमोदन हेतु सेवा पुस्तिका में अभिलिखित किया गया है।
- (15) कोई भी अवधि, यदि कोई हो, जो विद्वान्नीय हो उसे विनियमित करने के लिए कार्रवाई की जाये।
- (16) यह जाँच करना कि क्या सेवा में कोई ऐसा व्यवधान है जिससे उसकी सेवायें समपहत हो जाएँगी। यदि वह उचित है तथा नियमों के अन्तर्गत आता है तो उसे माफ (कण्डोनेशन) करने के लिए कार्रवाई करें।
- यदि सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी सरकारी सेवा में किसी नियमित पद पर एडहॉक किए जाने / नियुक्त किए जाने से पूर्व वर्क–चार्ज्ड कर्मचारी था, तो अंशदायी प्रावधायी निधि के लाभों के बदले में पेंशन के लिए विकल्प देने हेतु प्रपत्र 4क में सेवा–पुस्तिका में चिपका दिया गया है।
📌 इस आशय की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में दर्ज की गई है कि अंशदायी प्रावधायी निधि के अंशांशों की नियुक्तिकर्ता हिस्से की राशि को सरकारी लेखे में जमा करा दिया गया है तथा अन्तरण प्रविष्टि राज्य बीमा / प्रावधायी निधि विभाग द्वारा कर दी गई है। - प्रपत्र 1 या 2 में सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए नामनिर्देशन प्राप्त करना यदि यह पूर्व प्राप्त नहीं किया गया हो।
📘 (राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 55 के अनुसार सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि कीजिए।) - दय प्रपत्र–3 में परिवार का ब्यौरा सेवा पुस्तिका में चिपका दिया गया है तथा क्या बाद में सूचित किए गए परिवर्तनों को, यदि कोई हों, दर्ज कर दिया गया है।
- सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पूर्व: सेवानिवृत्ति आदेशों के पत्र प्रति को संबंधित विभागीयों से प्राप्त होने का प्रमाण प्रपत्र–5 या 5-क (तीन प्रतियों में) सरकारी कर्मचारियों से विधिवत भरवाकर प्राप्त कीजिए।
- नमूनों के हस्ताक्षरों की तीन प्रतियाँ;
- विधिवत अनुमोदित किया गया संयुक्त चित्र;
- ऊंचाई के विवरणों को दिखाती हुई पत्रियाँ;
- व्यक्तिगत पहचान के चिन्ह जो विधिवत प्रमाणित हों;
- पता आदि प्राप्त कीजिए।
- सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ माह पूर्व: उपर्युक्त पैराग्राफ ‘ग’ के बिंदु (2) से (21) तक के अधीन कार्यवाही सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ माह पूर्व पूर्ण की जानी चाहिए।
- (22) सेवानिवृत्ति की तारीख से छह माह पूर्व:
📌 प्रपत्र–7 के भाग–I को पूरा भरिए।
- यदि सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी सरकारी सेवा में किसी नियमित पद पर एडहॉक किए जाने / नियुक्त किए जाने से पूर्व वर्क–चार्ज्ड कर्मचारी था, तो अंशदायी प्रावधायी निधि के लाभों के बदले में पेंशन के लिए विकल्प देने हेतु प्रपत्र 4-क में सेवा–पुस्तिका में चिपका दिया गया है।
इस आशय की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में दर्ज की गई है कि अंशदायी प्रावधायी निधि के अंशांशों की नियुक्तिकर्ता हिस्से की राशि को सरकारी लेखे में जमा करा दिया गया है तथा अन्तरण प्रविष्टि राज्य बीमा / प्रावधायी निधि विभाग द्वारा कर दी गई है।
- प्रपत्र 1 या 2 में सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए नामनिर्देशन प्राप्त करना यदि यह पूर्व प्राप्त नहीं किया गया हो।
📘 (राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 55 के अनुसार सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि कीजिए।) - दय प्रपत्र–3 में परिवार का ब्यौरा सेवा पुस्तिका में चिपका दिया गया है तथा क्या बाद में सूचित किए गए परिवर्तनों को, यदि कोई हों, दर्ज कर दिया गया है।
- सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पूर्व :
सेवानिवृत्ति आदेशों के पत्र प्रति को संबंधित विभागीयों से प्राप्त होने का प्रमाण प्रपत्र–5 या 5-क (तीन प्रतियों में) सरकारी कर्मचारियों से विधिवत भरवाकर प्राप्त कीजिए।- नमूनों के हस्ताक्षरों की तीन प्रतियाँ
- विधिवत अनुमोदित किया गया संयुक्त चित्र
- ऊँचाई के विवरणों को दिखाती हुई पत्रियाँ
- व्यक्तिगत पहचान के चिन्ह जो विधिवत प्रमाणित हों
- पता आदि प्राप्त कीजिए
- सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ माह पूर्व :
पैरा ग के बिंदु (2) से (21) तक के अधीन कार्यवाही सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ माह पूर्व पूर्ण की जानी चाहिए। - (22) सेवानिवृत्ति की तारीख से छह माह पूर्व :
प्रपत्र–7 के भाग–I को पूरा भरिए।
(25) सेवानिवृत्ति पर शीघ्र ही :
- अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र, उसे निदेशक, पेंशन विभाग को पुष्टांकित करते हुए, जारी कीजिए। उसकी एक प्रति सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को उसके भावी आकलन हेतु दीजिए।
- यदि किसी सरकारी कर्मचारी के, उसकी पेंशन एवं ग्रेच्युटी के या दोनों के अंतिम रूप से निर्धारण एवं निर्णय होने से पूर्व, सेवानिवृत्त होने की संभावना हो, चाहे पेंशन कागज तैयार कर लिए गए हैं और निर्देश, पेंशन को भेज दिए गए हैं या वे उसके द्वारा आगे भेजे गए हैं, तो राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 86 के अधीन आप में निहित प्राधिकारी को यह कार्य ले लीजिए।
📌 और 100 प्रतिशत अंतिम पेंशन एवं 75 प्रतिशत या 20 प्रतिशत, जैसी भी स्थिति हो, अनंतिम सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी को आवश्यक सावधानीपूर्वक संक्षिप्त जाँच करने एवं उसमें दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करने की बाद उसकी अर्हकारी सेवा परिलाभों का निर्धारण स्वीकार कीजिए।
घ – सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के सम्बन्ध में (26)
किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर:
- 📌 सुनिश्चित कीजिए कि उसकी मृत्यु ग्रेच्युटी या परिवार पेंशन योग्य–घटना है।
- पेंशन देयता, परिवार पेंशन भुगतान हो सके, तो उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसे पेंशन भुगतान हेतु उपयुक्त माना गया है।
- प्रपत्र–12 में क्लेम करने के लिए प्रपत्र 10 या 11 में सम्बन्धित व्यक्ति (व्यक्तियों) को लिखिए।
- सम्बन्धित व्यक्ति को, जिसे परिवार पेंशन भुगतान–योग्य है, प्रपत्र–13 में उससे प्रपत्र–14 में क्लेम करने के लिए लिखिए।
- 📌 निदेशालय, परिश्रमण / लोक निर्माण विभाग को कोई बकाया नहीं; प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए लिखिए, यदि मृतक सरकारी कर्मचारी सरकारी वास सुविधा का अधिभोग कर रहा था।
- सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में:
- दीर्घकालिक अग्रिमों के बारे में, कोई बकाया नहीं प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सम्बन्धित कोषपाल अधिकारी को लिखिए।
- प्रपत्र–18 को भरने का कार्य करें।
- सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की सूचना प्राप्त करने से एक माह के भीतर सेवा सत्यापन एवं परिलाभियों का निर्धारण का कार्य पूरा किया जाएगा। तथा परिवार पेंशन एवं मृत्यु ग्रेच्युटी की राशि नियम 96 एवं 97 में दी गई प्रक्रिया की अनुपालना द्वारा तत्समय संगणित की जायेगी।
(27)
प्रपत्र–14 को प्राप्त करने पर, प्रपत्र 18 एवं 14 को, प्रपत्र 19 में एक कवरींग लेटर के साथ निदेशक, पेंशन को भेजना तथा उसके साथ पूर्ण रूप से विधिवत भरी गई सेवा पुस्तिका एवं अन्य दस्तावेजों को संलग्न कीजिए। इसे क्लेम की प्राप्ति से एक माह के भीतर भेजा जायेगा। यदि क्लेम प्राप्त न हुआ हो तो भी प्रपत्र–18 को भेजा जाना चाहिए।
(28)
नियम 101 के अनुसार सरकारी देयों का सुनिश्चितकरण एवं निर्धारण कीजिए तथा उसकी ओर अब तक निर्णय नहीं किये गए सरकारी देयों की सूची को रोकने वाली ग्रेच्युटी की राशि की अपेक्षा निदेशक, पेंशन को सूचित कीजिए।
(29)
आवश्यक दस्तावेजों के साथ क्लेम प्राप्त होने पर अनंतिम पेंशन, अनंतिम सावधानिपूर्वक संहित्ति भुगतान की स्वीकृति दीजिए।
(30)
निदेशक, पेंशन विभाग को पेंशन कागजों को प्रेषित करने के बाद, राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 99 (2) के अनुसार अस्थायी ग्रेच्युटी (75 प्रतिशत) के भुगतान को भी स्वीकृत कीजिए।
—— x —— x ——
📚 आगे ज़रूर पढ़ें:
- राजस्थान पेंशन के प्रकार – सम्पूर्ण मार्गदर्शिका
- राजस्थान पारिवारिक पेंशन नियम 1996 – स्टेप बाय स्टेप गाइड
- राजस्थान में देय महंगाई राहत की सम्पूर्ण सूची (2024-25)
📌 Action Point:
यदि आप एक पेंशन अधिकारी, लेखाधिकारी या सरकारी कर्मचारी हैं — तो ऊपर दिए गए प्रत्येक चरणों को सेवानिवृत्ति की तिथि से 24 से 6 माह पूर्व क्रमवार पूरा करें। यह परिशिष्ट पेंशन निर्धारण की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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📘 Flashcards – Annexure VIII (Pension Rules 1996)
Q1: सेवानिवृत्ति की तिथि से कितने वर्ष पूर्व पेंशन प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है?
A: दो वर्ष पूर्व (2 years before the date of retirement)
Q2: सेवा सत्यापन के लिए कौन-सा फॉर्म आवश्यक है?
A: प्रपत्र-9 (Form 9)
Q3: सेवा पुस्तिका में त्रुटियाँ ठीक करने हेतु कौन-सा चरण निर्धारित है?
A: द्वितीय चरण (Second Phase – Rectification of Omissions)
Q4: पेंशन क्लेम के लिए कौन-से दस्तावेज़ अनिवार्य हैं?
A: प्रपत्र 5, सेवा पुस्तिका, नामांकन प्रपत्र, सत्यापित वेतन प्रमाण पत्र आदि
Q5: मृत्यु की स्थिति में किस समयावधि में क्लेम प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए?
A: मृत्यु की सूचना मिलने के एक माह के भीतर
Q6: राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 की किस नियमावली के अनुसार 75% ग्रेच्युटी दी जा सकती है?
A: नियम 99 (2) — अस्थायी ग्रेच्युटी
Q7: अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र कौन तैयार करता है?
A: कार्यालय के वरिष्ठतम लेखाधिकारी (Senior-most Accounts Officer)
Q8: यदि सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि अंकित नहीं है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी?
A: सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन आवश्यक होगा; यदि 1978 के बाद जन्म हो तो परिवर्तन अनुमत नहीं
Q9: फॉरेन सर्विस (विदेश सेवा) की पेंशन पात्रता की प्रविष्टि किसे करनी होती है?
A: निदेशक, पेंशन विभाग
Q10: "Over Age Appointment" पर पेंशन पात्रता कब मान्य होती है?
A: यदि नियम 8 के तहत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त हो
💡 Frequently Asked Questions (FAQs)
Q. Annexure VIII का उद्देश्य क्या है?
यह पेंशन प्रक्रिया को समयबद्ध और दोषरहित रूप से पूर्ण करने हेतु एक दिशा-निर्देश है, जो कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तिथि से 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है।
Q. कौन-से विभागीय अधिकारी पेंशन प्रक्रिया में शामिल होते हैं?
नियुक्ति प्राधिकारी, विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष, कोषालय, लेखाधिकारी और पेंशन निदेशालय शामिल होते हैं।
Q. यदि प्रपत्र-14 समय पर न मिले तो क्या करना चाहिए?
प्रपत्र-18 को क्लेम के बिना भी भेजा जा सकता है, जिससे पेंशन निर्धारण में देरी न हो।
Q. कौन-से नियमों में मृत्यु के बाद लाभ संबंधित दिशा-निर्देश दिए गए हैं?
नियम 96 और 97 – मृत्यु ग्रेच्युटी एवं परिवार पेंशन की गणना हेतु
Q. जन्म तिथि का संशोधन किस स्थिति में किया जा सकता है?
सिर्फ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से; 31.12.1978 के बाद जन्म तिथि में परिवर्तन स्वीकृत नहीं होता।
Q. अस्थायी ग्रेच्युटी किस नियम के तहत दी जाती है?
राजस्थान पेंशन नियम 1996 के नियम 99 (2) के अनुसार 75% तक अस्थायी ग्रेच्युटी दी जा सकती है।
Q. प्रपत्र 1, 2, 3, 5, 7, 9, 14, 18 का संक्षिप्त उपयोग?
- 📄 प्रपत्र 1/2 – नामांकन
- 📄 प्रपत्र 3 – पारिवारिक विवरण
- 📄 प्रपत्र 5 – सेवा सत्यापन
- 📄 प्रपत्र 7 – एलपीसी और वित्तीय जानकारी
- 📄 प्रपत्र 9 – अधूरी सेवा सूचना
- 📄 प्रपत्र 14 – मृत्यु पश्चात परिवार क्लेम
- 📄 प्रपत्र 18 – अनंतिम दस्तावेज
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📌 Useful for Exams:
- UPSC | RPSC | SSC | REET | Patwar | LDC
- All India Competitive Exams
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