राजकीय कर्मी के सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व पेंशन प्रकरणों के निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया
📌 Highlights : Rajasthan Pension Rule 80–81 (Step by Step Procedure)
- Rule 80: कार्यालयाध्यक्ष को सेवानिवृत्ति तिथि से दो वर्ष पूर्व पेंशन प्रक्रिया प्रारंभ करनी होती है।
- तीन चरणों में कार्य: पूरी पेंशन प्रक्रिया तीन मुख्य चरणों में पूरी की जाती है — सेवा सत्यापन, पुस्तिका संशोधन, और विवरण प्राप्ति।
- प्रथम चरण: सेवा की संपूर्ण सत्यापन, अवकाश प्रमाणपत्र, अंतिम देयों की पुष्टि, ऋण जानकारी और वेतन नियतन को अंतिम रूप देना।
- द्वितीय चरण: सेवा पुस्तिका में लोप, अपूर्ण प्रविष्टियाँ, प्रतिनियुक्ति या अंशदान आदि का निस्तारण करना।
- तृतीय चरण: कर्मचारी से प्रपत्र-5 द्वारा विवरण लेना और प्रपत्र-7 का भाग-I पेंशन विभाग को भेजना।
- सेवा पुस्तिका में अंतिम वेतन निर्धारण और सभी वेतन स्थिरीकरण की पुष्टि लेखा अनुभाग से कराना आवश्यक होता है।
- समय-सीमा: तीनों चरण कर्मचारी की सेवा समाप्ति से न्यूनतम 8 माह पूर्व पूर्ण कर लेने चाहिए।
- नोटिफिकेशन आधारित कार्य: विस्तृत प्रक्रिया पेंशन नियम 1996 के परिशिष्ट VIII व XI में दी गई है, जिनका पालन अनिवार्य है।
- समय पर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
- कार्यालयाध्यक्ष को सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति तिथि से दो वर्ष पूर्व पेंशन कागजात तैयार करने का काम हाथ में लेना है (नियम–80)।
- कार्यालयाध्यक्ष उक्त दो वर्ष में निम्न तीन चरणों में पेंशन कार्य पूरा करेगा – (नियम–81)
(क) प्रथम चरण : सेवा सत्यापन
- सेवा सत्यापन के बारे में समाधान करेगा कि कर्मचारी की पूर्ण सेवावधि का सत्यापन है। जिन भागों का सत्यापन नहीं हुआ हो उन्हें अपने कार्यालय / अन्य कार्यालयों में उपलब्ध सम्बंधित अभिलेखों के आधार पर सत्यापित कराया जाएगा।
- यदि उपर्युक्त प्रकार से कर्मी की सेवावधि के किसी भाग का सत्यापन नहीं हो सके तो सम्बन्धित प्रपत्र-9 में लिखित विवरण के साथ कर्मी से घोषणा प्राप्त कर सेवा सत्यापन कार्यवाही पूर्ण की जाएगी तथा इसकी प्रति कर्मचारी को भी दी जाएगी। यदि सेवा पुस्तिका में प्रपत्र-9 संलग्न नहीं है तो उसे संलग्न कर सत्यापित किया जाएगा।
- दीर्घकालीन ऋणों (भवन निर्माण, वाहन क्रय आदि) के लिए यदि अबकाया प्रमाणपत्र (No Dues Certificate) प्राप्त नहीं हुए हैं तो कोषाधिकारी से पत्र व्यवहार करेगा या अबकाया प्रमाण पत्र या अंतिम देयों (Final Dues) की प्रविष्टियाँ देखेगा एवं कर्मचारी से इससे सम्बन्धित घोषणा प्राप्त करेगा।
- यदि किसी वेतनमान में वेतन नियतन शेष है तो उसका निपटारा करेगा।
- नियमित किये गये वर्क चार्ज्ड कर्मियों / खादी बोर्ड व स्वायत्तशासी संस्था जिन पर पेंशन लागू की है को स्वीकृत विकल्प एवं अंशदायी प्रावधानों की निधि के नियुक्तिकर्ता हिस्से को राजकोष में जमा करा दिया है, को सुनिश्चित करेगा एवं तत्सम्बंधी अन्तरण प्रविष्टि करायेगा।
(ख) द्वितीय चरण: सेवा पुस्तिका में लोप (Omissions) को ठीक करना
- कार्यालयाध्यक्ष देखेगा कि सेवा पुस्तिका में कोई ऐसे लोप, अनुपूरण या कमियाँ हैं जिसका प्रभाव पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा एवं परिलाभों (Emoluments) पर पड़ेगा, इन्हें ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। यदि उपर्युक्त (प्रथम चरण के अनुसार) किसी सेवाकाल को सत्यापित किया जाना और इन लोपों को सत्यापित करना सम्भव नहीं है तो इसे छोड़कर अर्हकारी सेवा का सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों के आधार पर अवलोकन किया जाएगा।
- कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवा पुस्तिका से कर्मी सेवानिवृत्त से दो वर्ष पूर्व आहरित की गई राशि, सेवा अवधि में जोड़ी गई परिलाभों की प्रविष्टियाँ सत्यापित की जाएंगी।
- सेवा पुस्तिका में अभिलेखों के आधार पर कोई संशोधन की अनुमति लें, उसे उल्लिखित करना है।
- कर्मी के प्रतिनियुक्ति की कालावधि का पेंशन अंशदान पेंशन विभाग को प्राप्त हो गया है, तो इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में कर दी गई हो।
इस क्रम में नियम–88 के नीचे राजकीय निर्णय में उल्लेख है कि ऐसे प्रकरण जिनमें पेंशन अंशदान की आंशिक वसूली की गई है या इसकी अदायगी अपूर्ण है, इसकी जमा कराने की जिम्मेदारी उद्गमगृह संस्था की होती है। अतः उद्गमगृह संस्था से इसे पूर्ण करने की उपयुक्त कार्यवाही की जाय।
- कार्यालय के वरिष्ठतम लेखाकर्मी से सेवा पुस्तिका में प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कर्मी के समय–समय पर किये गये सभी वेतन स्थिरीकरण सही हैं तथा जिस अंतिम वेतन पर पेंशन प्रकरण तैयार किया जाना है वह सही रूप से निकाला गया है।
(ग) तृतीय चरण: विवरण प्राप्त करना
तृतीय चरण में कार्यालयाध्यक्ष कर्मी के सेवानिवृत्ति तिथि से 8 माह पूर्व उस कर्मचारी से प्रपत्र–5 में विवरण प्राप्त करेगा।
उपरोक्त तीनों (क,ख,ग) चरणों के कार्य कर्मचारी की सेवा निवृत्ति से 8 माह पूर्व प्राप्त किया जाना चाहिए।
3.
कार्यालयाध्यक्ष कर्मचारी के सेवानिवृत्ति तिथि से 6 माह पूर्व अस्थायी (Tentative) अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC) के साथ प्रपत्र–7 के भाग–I को पूर्ण करके पेंशन विभाग के सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित करेगा।
- कार्यालयाध्यक्ष कर्मी की उपस्थिति अवकाश लेखा की फोटो कॉपी अग्रेषित कार्यालय हेतु अग्रिम पास रखेगा।
नोट: पेंशन प्रकरणों को समय पर अंतिम रूप से निश्चित करने के लिए कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष के लिए विस्तृत अनुर्देश पेंशन नियम–1996 के परिशिष्ट–VIII में दिये गये हैं। इसी प्रकार सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी पेंशन को समय पर प्राप्तिकृत करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही का विस्तृत विवरण पेंशन नियम–1996 के परिशिष्ट–XI में दिये गये हैं। इन दोनों परिशिष्टों को इस मोनोग्राफ के अन्त में संलग्न किया गया है। पाठकों से निवेदन है कि वे इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं अपने कार्यालय तथा यदि सम्भव हो तो अन्य कार्यालयों में उनके अधीनस्थ कार्मिक समय पर सेवानिवृत्त होने वाले पूर्व पेंशनरी हितलाभों के लिए पेंशन अधिसूचना जारी की जा सके, के कार्य में सहयोग प्रदान करें।
📚 आगे पढ़ें: राजस्थान पेंशन नियमों की सम्पूर्ण श्रृंखला
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- 👪 पारिवारिक पेंशन नियम 1996 – सम्पूर्ण गाइड
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- ⚰️ सेवा निवृत्ति / मृत्यु उपदान नियम – नियम 55–56 का गहन विश्लेषण
🎯 यह लेख उन सभी विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है जो समय पर पेंशन निर्धारण, कागजी प्रक्रिया व विभागीय अपेक्षाएँ पूरी करना चाहते हैं।
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🏛️ Rajasthan Pension Rules & Portal — Complete Guide Hub
यह लेख Rajasthan Civil Service Pension Rules से संबंधित व्यापक श्रृंखला का हिस्सा है। नीचे दिए गए सभी लेख पढ़कर आप Pension Rules, PPO, Family Pension, Commutation, Pension Portal और अन्य प्रक्रियाओं को पूरी तरह समझ सकते हैं।
- Rajasthan Civil Service Pension Rules 1996 — Complete Guide
- Types of Pension under Rajasthan Civil Service Rules
- Rajasthan Civil Pension Calculation Method
- Rajasthan Family Pension Rules 1996 Guide
- Pension Commutation Rules Rajasthan
- Rule 80–81 Retirement Pension Procedure
- Pension Investigation & Benefit Rules
- Pension Slip & Form 16 Download Process
- Life Certificate Rules for Pensioners
- Rajasthan Pension Forms & Updates
- Rajasthan Pension Portal — PPO Download Guide
- PPO Correction Process (Name / DOB Change)
- PPO Name Change after Remarriage
- RSR Rule 67 — Rajasthan Pension Rules
- Rajasthan Pension Department Meeting 2026
- NPS Withdrawal Rules Amendment 2025
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