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Annexure XI – Rajasthan Pension Rules 1996: सेवाकाल में पेंशन अनुमोदन प्रक्रिया पूरी करने की अनिवार्य कार्रवाई

Annexure XI – Rajasthan Pension Rules 1996: सेवाकाल में पेंशन अनुमोदन प्रक्रिया पूरी करने की अनिवार्य कार्रवाई

परिशिष्ट–XI

📋 Annexure-XI: Rajasthan Pension Rules 1996 – Compliance Checklist

S. No. Checklist Item Status ✅/❌ Remarks / Notes
1 Service Book Completion Verified
2 Earned Leave Entries Checked
3 Nomination Form Attached
4 Date of Initial Appointment Recorded
5 Suspension/Disciplinary Actions, if any
6 Retirement Order Attached
7 No Dues Certificate Attached
8 Family Details Verified
9 Signature & Passport Photo Affixed
10 Soft Copy of Annexure-XI Uploaded

📌 Annexure–XI (Rajasthan Pension Rules 1996) के महत्वपूर्ण बिंदु

  • ✔️ सेवाकाल के दौरान पेंशन अनुमोदन की पूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने हेतु यह परिशिष्ट अनिवार्य है।
  • 📘 सेवा पुस्तिका की त्रुटिहीन प्रविष्टियाँ — नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, Leave Entry, कार्यभार ग्रहण आदि की स्पष्ट जानकारी आवश्यक।
  • 🗂️ उपार्जित अवकाश की नियमित प्रविष्टि – जनवरी व जुलाई के प्रथम कार्य दिवस पर अपडेट करना अनिवार्य।
  • 🧾 नामांकन प्रपत्र – प्रपत्र 1, 2 व 3 की प्रमाणित प्रतियाँ सेवाकाल में ही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
  • 📄 Work-Charge सेवा प्रमाणन – यदि सम्मिलित की गई है तो संबंधित आदेश व विकल्प पत्र संलग्न करें।
  • ⚖️ निलंबन/निलंबन निरस्तीकरण आदेश – संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्णय सहित आवश्यक।
  • 📜 “No Dues Certificate” – संपत्ति, ऋण, पुस्तकालय, आवास, वर्दी, अन्य संस्थान संबंधी समस्त Clearance आवश्यक।
  • 👨‍👩‍👧‍👦 पारिवारिक विवरण – नामांकन से मिलान कर पुष्टि करें, विशेषतः पारिवारिक पेंशन हेतु।
  • 🖊 हस्ताक्षर व फोटो – कार्मिक के हस्ताक्षर एवं पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो आवश्यक।
  • 📥 Annexure–XI की Soft Copy — NIC/HRMS सिस्टम में अपलोड करना आवश्यक प्रक्रिया बन चुकी है।

पेंशन नियम–1996
सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी पेंशनों को समय पर प्राधिकृत करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई

I. सेवा में रहते हुए

कृपया सेवा पुस्तिका एवं अवकाश खाता की सावधिक जाँच कीजिए तथा निम्नलिखित को सुनिश्चित कीजिए:

(क) प्रथम पृष्ठ पर जन्म की तारीख सही लिखी गई है तथा उसे अनुमोदित किया गया है।

(ख) सरकारी सेवा में प्रवेश करने, स्थायी किए जाने, पदोन्नत किए जाने, पदावनत किए जाने की तारीख आदि को सही रूप में दर्ज किया गया है तथा उनका उचित अनुमोदन किया गया है।

(ग) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की अपेक्षा के अनुसार सेवा के सत्यापन का प्रमाण-पत्र कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष अभिलिखित किया जाता है। जहाँ सेवा का सत्यापन नहीं हुआ है, वहाँ सात वर्षों पर प्रपत्र–9 में संक्षिप्त विवरण, सब विवरण उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं सूचना को प्रस्तुत कीजिए ताकि कार्यालय अध्यक्ष सेवा को सत्यापित कर सके एवं सेवा पुस्तिका में अभिलिखित कर सके।

(घ) यदि आप वर्क चार्ज कर्मचारी थे तथा सरकार के अधीन नियमित पद पर ऐब्ज़ॉर्ब / नियुक्त किए गए थे तो अंशदायी प्रावधायी निधि लाभों के बदले में पेंशन

(ङ) यदि वर्क चार्ज कर्मचारी थे तथा सरकार के अधीन नियमित पद पर ऐब्ज़ॉर्ब / नियुक्त किए गए थे तो अंशदायी प्रावधायी निधि के लाभों के बदले में पेंशन के लिए विकल्प (विकल्प प्रपत्र–4क) को सेवा पुस्तिका में चिपका दिया गया है।

अंशदायी प्रावधायी निधि अतिरेक के नियोक्ताज के हिस्से को सरकारी खाते में जमा कराये जाने की प्रविष्टि तथा राज्य बीमा/सामान्य प्रावधायी निधि विभाग द्वारा पारित की गई अन्तरण प्रविष्टि (टी.ई.) को सेवा पुस्तिका में अभिलिखित कर दिया गया है।

(च) निलम्बन के मामले में, निलम्बन की अवधि को पेंशन के लिए गिना गया है या नहीं, इस आशय का UOU–पत्र अभिलिखित कर दिया गया है।

(छ) यदि असाधारण अवकाश चिकित्सीय प्रमाण–पत्र के आधार पर या उच्चत्तर अध्ययन के लिए या किसी नागरिक आक्रोश, प्राकृतिक आपदा के कारण लिया गया है तो अवकाश की अवधि को पेंशन हेतु गिने जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति सेवा पुस्तिका में दर्ज की गई है तथा सरकारी आदेशों की संख्या एवं तारीख के संदर्भ को भी उसमें अंकित कर दिया गया है।

(ज) (i) यदि आप वैदेशिक सेवा पर प्रयुक्त करते हैं एवं पेंशन अंशदान प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी का पास, जमा का अपेक्षित प्रमाण–पत्र दर्ज करने के लिए भेज दिया गया है, यह सुनिश्चित कर लें।
(ii) यदि वैदेशिक सेवा की अवधि के लिए, आपके द्वारा पेंशन अंशदान का भुगतान किया जाना है तो कृपया सुनिश्चित कीजिए कि राशि जमा कर दी गई है तथा निदेशक

(ज) यदि आपकी सरकारी सेवा में प्रविष्टि अधिक बढ़ी हुई आय में हुई थी तो राजस्थान सेवा नियमों के नियम 9 के अधीन आयु सीमा को शिथिल कराके उसे विनियमित कराने को सुनिश्चित करें।

(झ) यह कि आपने प्रपत्र 1 या 2 में सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए, जैसी भी स्थिति हो, नाम-निर्देशन को सही भरा है तथा उसे कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिया है तथा इसके प्राप्त होने की उपयुक्त प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में कर दी गई है और यह भी कि नाम-निर्देशन को प्राप्त करने एवं उसे सुरक्षित अभिरक्षा (सेफ कस्टडी) में रखने आदि के बारे में एक स्पष्ट टिप्पणी सेवा पुस्तिका में दर्ज की गई है।

(ञ) यह कि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 74 के अधीन प्रपत्र 3 में परिवार के सदस्यों का ब्यौरा, कार्यालय अध्यक्ष से विधिवत प्रतिहस्ताक्षर कराकर, सेवा पुस्तिका में चिपका दिया गया है।

(ट) आप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 160 के अधीन राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या 2 एवं 3 में उपबंधानुसार सेवा पुस्तिका का एक डुप्लीकेट प्राप्त कर सकते हैं तथा उसे अधिवधिक तैयार करने की व्यवस्था कर सकते हैं। सेवाओं के सत्यापन का प्रमाण-पत्र भी डुप्लीकेट प्रति में लिखवाया जाना चाहिए तथा उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कराया जाना चाहिए।

(ठ) यह कि आपके उपार्जित अवकाश के खाते में प्रत्येक वर्ष जनवरी एवं जुलाई माह की प्रथम तारीख को उपार्जित अवकाश जमा कर दिया गया है।

(ड) यह कि समय-समय पर विभिन्न वेतन स्थिरीकरण नियमों के अधीन किए गए वेतन के स्थिरीकरण के सम्बन्ध में सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि अभिलिखित कर दी गई है तथा उसको उचित रूप से अनुमोदित भी किया गया है।

(ढ) यदि आप राजपत्रित अधिकारी हैं, तो दिनांक 31.12.1974 तक आपके सेवानिवृत्त की मूल प्रति, महालेखाकार, राजस्थान द्वारा जारी की गई है तथा उसे या तो सेवा पुस्तिका के साथ संलग्न कर दिया गया है या उसमें चिपका दिया गया है।

(ण) आपके ध्यान में आयी सभी प्रकार की कमियाँ, लोेपों, अपूर्णताओं को कार्यालय अध्यक्ष के ध्यान में लायें।


II. सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष पूर्व के भीतर की जाने वाली कार्यवाही

जिस सरकारी कर्मचारी को अगले दो वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त होना है, उसे निम्नलिखित कार्यवाही प्रारम्भ कर देनी चाहिए:

(क) सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष पहले, उसे निम्न आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर देने चाहिए:

  • (i) प्रपत्र 27 में निदेशक, परिसम्पत्ति / लोक निर्माण विभाग को सरकारी वास–सुविधा के सम्बन्ध में ‘कोई बकाया नहीं’ प्रमाण पत्र जारी करने के लिए; या
  • (ii) प्रपत्र 27 क में यह प्रमाणित करते हुए कि उसके द्वारा किसी सरकारी वास–सुविधा का अधिभोग नहीं किया गया है;
  • (iii) प्रपत्र 28 में सम्बन्धित कोषागार अधिकारी को उसके द्वारा अपने सेवा काल में लिए गए दीर्घकालिक अग्रिमों के सम्बन्ध में ‘कोई बकाया नहीं’ प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु।

(च) देखिये कि कार्यालय अध्यक्ष ने आपके विरुद्ध ‘सरकारी बकाया / कोई देय बकाया नहीं’ के बारे में सूचना निदेशक, पेंशन विभाग को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 85 के अधीन अध्यक्षानुसार सेवानिवृत्ति से दो माह पूर्व भेज दी है।

(छ) सेवा पुस्तिका में किसी लोप, कमी या अपूर्णता को ठीक करने के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों / अनुदेशों की अनुपालना कीजिए या उसके द्वारा चाहे गए आंकड़ों को प्रस्तुत कीजिए।

III. सरकारी सेवा से निवृत्ति के समय अर्थात् कार्यालय को छोड़ने से पहले या छोड़ने के समय की जाने वाली कार्यवाही

निम्नलिखित कार्यवाही की जाए ताकि पेंशन के मामले में विलम्ब न हो:

  • (क) सभी सरकारी देयों का, यदि कोई हो, भुगतान कीजिए, जिससे कार्यालय अध्यक्ष निदेशक, पेंशन विभाग को कोई बकाया नहीं होने के बारे में सूचना दे सके। ऐसे मामलों में न तो विलम्ब होगा न ही सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में कोई कटौती करने के आदेश दिए जाएं।
  • (ख) यदि आप सरकारी निवास का अधिभोग करते हैं तो किराये का भुगतान अंतिम तिथि तक कीजिए और निदेशक, पेंशन विभाग को ‘कोई बकाया नहीं’ प्रमाण पत्र जारी कराइए।
  • (ग) कृपया कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए वेतन प्रमाण पत्र की प्रति अपने रिकॉर्ड के लिए प्राप्त कीजिए।
  • (घ) कृपया सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व कार्यालय अध्यक्ष उपार्जित अवकाशों का नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए आवेदन कीजिए।

(ङ) यदि पेंशन के लिए प्राधिकृत किए जाने में या कागजों को तैयार करने में किसी प्रकार के विलम्ब का अनुमान हो तो कार्यालय अध्यक्ष को अस्थायी पेंशन एवं ग्रेच्युटी मंजूर करने के लिए निवेदन कीजिए।

(च) कृपया निदेशक, पेंशन विभाग को तथा साथ ही कार्यालय अध्यक्ष को जिसने आपके मामले में कार्यवाही की है, पेंशन के प्रकरण को निदेशक, पेंशन के पास भेजवाने के बाद यदि कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिसका सरकारी कर्मचारी को स्वीकार किए जाने वाली पेंशन की राशि पर प्रभाव पड़ता है, तुरंत सूचना दीजिए। (नियम 84)

(छ) कार्यालय अध्यक्ष को एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत कीजिए जिसमें यदि कोई देय पाए जाएं तो उनकी वसूली पेंशन या सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में से करने की सहमति दी जाए।


📋 Compliance Checklist Table – Annexure XI (सेवा में रहते हुए पेंशन प्रक्रिया)

क्रमांक कार्रवाई / सत्यापन बिंदु स्टेटस (✔ / ❌) टिप्पणी
1 सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि का सत्यापन
2 सेवा में प्रवेश, पदोन्नति, स्थानांतरण की प्रविष्टि
3 सेवा सत्यापन प्रमाण पत्र की प्रविष्टि नियम 81 (1) के अनुसार
4 वर्क चार्ज सेवा की प्रविष्टि (यदि लागू हो) वैकल्पिक विकल्प स्पष्ट
5 निलंबन की अवधि को पेंशन योग्य मान्यता प्रमाण पत्र सहित
6 असाधारण अवकाश की पुष्टि (यदि लिया हो) प्रमाण पत्र संलग्न
7 विदेश सेवा (यदि कोई) हेतु अंशदान की पुष्टि पेंशन विभाग से प्रमाण
8 ग्रेच्युटी नामांकन प्रविष्टि (Form 1 या 2) प्रमाणित प्रति आवश्यक
9 सेवा पुस्तिका में परिवार विवरण व नामांकित वारिस नियम 3 के अनुसार
10 सेवा प्रमाण पत्र, सेवा पुस्तिका के डुप्लिकेट (यदि लागू हो) कार्यालय सत्यापन के साथ
11 सेवानिवृत्ति से पूर्व सरकारी बकाया / नो ड्यू सर्टिफिकेट प्रपत्र 27 / 28 के अनुसार
12 उपार्जित अवकाश का भुगतान आवेदन 1 माह पूर्व तक

🔔 नोट: इस तालिका का उपयोग कार्यालय सत्यापन, एलपीसी, एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र हेतु सहायक दस्तावेज़ के रूप में किया जा सकता है।

🧠 Flashcards – Rajasthan Pension Rules 1996 (Annexure–XI)

  • Q1: सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि कैसे प्रमाणित की जाती है?
    Ans: प्रथम पृष्ठ पर सही लिखी गई जन्म तिथि की अनुमोदित प्रति से।
  • Q2: यदि कार्यकाल में पदोन्नति या स्थानांतरण हुआ हो तो क्या आवश्यक है?
    Ans: सभी प्रविष्टियाँ सेवा पुस्तिका में दर्ज और अनुमोदित होनी चाहिए।
  • Q3: वर्क चार्ज सेवा को पेंशन योग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है?
    Ans: विकल्प पत्र (प्रपत्र–4क) व अंशदान प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में दर्ज होना चाहिए।
  • Q4: असाधारण अवकाश को पेंशन योग्य मान्यता कैसे दी जाती है?
    Ans: सक्षम प्राधिकारी का आदेश और सेवा पुस्तिका में स्पष्ट प्रविष्टि आवश्यक।
  • Q5: विदेश सेवा के दौरान अंशदान जमा हुआ या नहीं – कैसे सुनिश्चित करें?
    Ans: पेंशन विभाग का प्रमाणपत्र व सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि द्वारा।
  • Q6: निलंबन की अवधि को पेंशन के लिए मान्य कैसे बनाया जाता है?
    Ans: निलंबन अवधि के निर्णय के अनुसार प्राधिकृत आदेश के प्रमाण से।
  • Q7: यदि कर्मचारी की वेतन स्थिरीकरण हुआ हो तो उसकी क्या प्रविष्टि आवश्यक है?
    Ans: समय-समय पर स्थिरीकरण की प्रविष्टियाँ एवं अनुमोदन सेवा पुस्तिका में।
  • Q8: पेंशन हेतु नामांकन किस प्रपत्र में किया जाता है?
    Ans: प्रपत्र 1 या 2 में, जिसे कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत किया गया हो।
  • Q9: परिवार विवरण कैसे सत्यापित किया जाता है?
    Ans: सेवा पुस्तिका में स्पष्ट प्रविष्टि और सुरक्षित अभिलिख (safe custody note)।
  • Q10: 'नो ड्यू सर्टिफिकेट' कौन से प्रपत्र में दिया जाता है?
    Ans: प्रपत्र 27, 28, 27क या 28क में।
  • Q11: सेवाकालीन उपार्जित अवकाश की प्रविष्टि कब करनी होती है?
    Ans: हर वर्ष जनवरी और जुलाई माह के पहले दिन उपार्जित अवकाश की प्रविष्टि।
  • Q12: 31.12.1974 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के लिए कौन-सा दस्तावेज आवश्यक है?
    Ans: महालेखाकार, राजस्थान द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र।

🎯 उपयोग: इन Flashcards का उपयोग परीक्षा, प्रशिक्षण और डेस्क रिवीजन के लिए करें।

❓ Frequently Asked Questions (FAQ) – Annexure–XI (Rajasthan Pension Rules 1996)

Q1. Annexure–XI का मुख्य उद्देश्य क्या है?
👉 इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की पेंशन अनुमोदन प्रक्रिया सेवाकाल के दौरान ही पूर्ण हो जाए ताकि सेवानिवृत्ति के बाद किसी प्रकार की देरी या आपत्ति न हो।

Q2. Annexure–XI में किन काग़ज़ों की तैयारी का उल्लेख है?
👉 इसमें सेवा पुस्तिका की शुद्धता, जन्म तिथि, नियुक्ति/पदोन्नति आदेश, पेरोल प्रविष्टियाँ, उपार्जित अवकाश विवरण, स्थानांतरण आदेश, निलंबन व पुनः नियुक्ति, 'नो ड्यू' प्रमाण-पत्र आदि शामिल हैं।

Q3. सेवा पुस्तिका की जांच क्यों महत्वपूर्ण है?
👉 यह कर्मचारियों की पूरी सेवा अवधि का वैधानिक रिकॉर्ड होता है। पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण जैसे लाभ इसी पर निर्भर करते हैं। किसी त्रुटि के कारण पेंशन निरस्त भी हो सकती है।

Q4. निलंबन अवधि की पेंशन स्वीकृति के लिए क्या किया जाता है?
👉 उस अवधि का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय एवं आदेश अनिवार्य है, जिससे तय हो कि निलंबन अवधि को सेवा के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है या नहीं।

Q5. परिवार विवरण एवं नामांकन कितने महत्वपूर्ण हैं?
👉 ये विवरण पेंशन के उत्तराधिकारी को तय करने हेतु आवश्यक हैं, विशेषकर पारिवारिक पेंशन मामलों में। नामांकन पत्रों (प्रपत्र–1, 2) की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ आवश्यक हैं।

Q6. उपार्जित अवकाश की प्रविष्टियाँ कब और कैसे की जाती हैं?
👉 प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई माह के पहले कार्य दिवस पर अद्यतन उपार्जित अवकाश की प्रविष्टि की जाती है। इससे Leave Encashment में सुविधा होती है।

Q7. Work-Charge सेवा का पेंशन में समावेश कैसे सुनिश्चित किया जाए?
👉 यदि Work-Charge सेवा को नियमित सेवा में समाहित किया गया हो तो उसका प्रमाण पत्र, विकल्प पत्र व अंशदान की प्रविष्टियाँ आवश्यक होती हैं।

Q8. Annexure–XI में 'नो ड्यू सर्टिफिकेट' की भूमिका क्या है?
👉 यह प्रमाणित करता है कि कर्मचारी के विरुद्ध कोई वित्तीय बकाया नहीं है — इसमें विभागीय संपत्ति, ऋण, पुस्तकालय, किराया आदि शामिल हैं।

Q9. सेवा के दौरान मृतक कार्मिकों के लिए Annexure–XI कैसे लागू होता है?
👉 उस स्थिति में उनके पारिवारिक पेंशन के लिए सभी रिकॉर्ड Annexure–XI के अनुसार तैयार होने चाहिए, विशेष रूप से सेवा विवरण और नामांकन की पुष्टि।

Q10. Annexure–XI की अनुपालना न होने पर क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं?
👉 पेंशन स्वीकृति में देरी, भुगतान में रुकावट, पुनः दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता, और न्यायिक विवाद जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
क्रम संख्याजाँच बिंदुस्थितिटिप्पणी
1सेवा पुस्तिका पूर्णता की जांच
2उपार्जित अवकाश की प्रविष्टि
3नामांकन फॉर्म संलग्न
4कार्यभार ग्रहण की तिथि प्रविष्ट
5निलंबन/अनुशासनात्मक जानकारी
6सेवानिवृत्ति आदेश संलग्न
7No Dues Certificate संलग्न
8पारिवारिक विवरण पुष्टि
9हस्ताक्षर एवं पासपोर्ट फोटो संलग्न
10Annexure-XI सॉफ्ट कॉपी अपलोड

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