शिक्षा विभाग राजस्थान से संबंधित अपडेट दिनांक 03 अप्रैल 2025

| अप्रैल 03, 2025

📘 उपस्थिति गणना एवं अनिवार्यता – शिक्षा सत्र 2025

राजकीय विद्यालयों एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की उपस्थिति से संबंधित नियम निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:


✅ कक्षा 9 एवं 11 (नियमित छात्र):

  • उपस्थिति की गणना विद्यालय सत्रारम्भ की तिथि से होगी।
  • नवीन प्रवेश लेने वाले छात्रों की उपस्थिति – प्रवेश तिथि से मानी जाएगी (शिविरा पंचांग अनुसार)।
  • वार्षिक परीक्षा की तैयारी अवकाश से एक दिन पूर्व तक की उपस्थिति गिनी जाएगी।

✅ कक्षा 10 एवं 12:

  • उपस्थिति की गणना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के नियमानुसार की जाएगी।

✅ पूरक परीक्षा से जुड़े विद्यार्थी:

  • कक्षा 9 व 11 की पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र की उपस्थिति परिणाम घोषित होने के 7 दिन बाद से मानी जाएगी।

✅ स्थानांतरण एवं प्रवर्जन:

  • स्थानांतरित विद्यार्थी की उपस्थिति में पूर्व विद्यालय की उपस्थिति जोड़ना अनिवार्य।
  • प्रवेश से पूर्व ही उपस्थिति नियम की जानकारी देना अनिवार्य।
  • यदि उपस्थिति संभावित रूप से कम है, तो प्रवेश न दिया जाए

✅ विलंब से घोषित परिणाम:

  • मूल परीक्षा/पूरक परीक्षा का परिणाम विलंब से आने पर 10 दिन के भीतर प्रवेश लेने वालों की उपस्थिति – प्रवेश तिथि से मानी जाएगी।

✅ मुक्त विद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थी:

  • RSOS, NIOS से कक्षा 10 उत्तीर्ण छात्र को कक्षा 11 में अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व प्रवेश लेना अनिवार्य है।

📌 वार्षिक परीक्षा हेतु उपस्थिति की न्यूनतम अनिवार्यता:

  • कक्षा 9 एवं 11 के छात्रों को 75% उपस्थिति अनिवार्य।
  • रुग्णावस्था के मामलों में संस्था प्रधान 30 मिटिंग (15 दिन) की छूट दे सकते हैं।
  • रुग्णावस्था में न्यूनतम 60% उपस्थिति तथा प्रमाणीकृत चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक।
📎 विशेष नोट: उपस्थिति नियमों का अनुपालन परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए आवश्यक है। सभी विद्यालयों को समय पर विद्यार्थियों को सूचित करना अनिवार्य है।
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📚 प्रॉक्सी टीचर क्या होते हैं? | Proxy Teachers in Government Schools

🔍 प्रॉक्सी शब्द का अर्थ (Meaning of Proxy):

प्रॉक्सी का अर्थ है – किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य करना। यह शब्द सामान्यतः "प्रॉक्सी वोटिंग", "प्रॉक्सी उपस्थिति" आदि संदर्भों में प्रयुक्त होता है।

📌 शिक्षा क्षेत्र में 'प्रॉक्सी टीचर' का अर्थ:

जब किसी सरकारी विद्यालय में नियुक्त वास्तविक अध्यापक के स्थान पर कोई अनाधिकृत व्यक्ति नियमित रूप से शिक्षण करता है, उसे प्रॉक्सी टीचर कहा जाता है।

🛑 यह क्यों अवैध है?

  • शैक्षणिक अनुशासन का उल्लंघन
  • वास्तविक अध्यापक वेतन ले रहा होता है, पर कार्य कोई और करता है
  • छात्रों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव
  • शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट

⚖️ न्यायालय का आदेश – Zero Tolerance on Proxy Teachers

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 31 जुलाई 2024 को आदेश पारित कर शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि —

  • राजकीय विद्यालयों में प्रॉक्सी टीचर्स पर Zero Tolerance नीति अपनाई जाए।
  • 100% ऑनलाइन फोटो वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाए।
  • संस्था प्रधान से प्रमाण-पत्र लिया जाए कि कोई भी प्रॉक्सी कार्यरत नहीं है।
  • यदि पाया जाए तो संबंधितों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

📸 फोटो वेरिफिकेशन प्रणाली:

  • प्रत्येक शिक्षक की जियो टैग्ड फोटोग्राफी द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति
  • ZEO / DEO स्तर पर सत्यापन व निगरानी
  • राज्य पोर्टल पर सत्रवार रिपोर्ट अपलोड

🔴 प्रॉक्सी अध्यापक की पहचान कैसे करें?

  • जिस व्यक्ति की कोई सरकारी नियुक्ति नहीं है लेकिन वह पढ़ा रहा है
  • स्थायी अध्यापक अनुपस्थित होते हुए, कोई अन्य नियमित रूप से स्कूल में
  • निरीक्षण में नाम व चेहरा मेल न खाना

🎯 सुझाव – सुधार हेतु उपाय:

  • Biometric Attendance अनिवार्य की जाए
  • CCTV निगरानी विद्यालयों में स्थापित हो
  • SMC व छात्रों को रिपोर्टिंग अधिकार मिले
  • प्रत्येक सत्र में फोटो-प्रमाण-पत्र आवश्यक किया जाए
📌 निष्कर्ष:
प्रॉक्सी टीचर व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करती है। Zero Tolerance Policy लागू कर राज्य सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया है, जो विद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा।

🔥 कक्षा पंचम / अष्टम बोर्ड के सत्रांक की गणना

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा (पांचवी/आठवीं बोर्ड परीक्षा) में परीक्षा परिणाम में प्रश्न पत्र 80 अंक का तथा सत्रांक के 20 अंक की गणना की जाती है।

  • 20 में से 15 अंक लिखित परीक्षा के आधार पर
  • 5 अंक उपस्थिति के आधार पर जोड़े जाते हैं।

✅ लिखित के 100 अंकों में से सत्रांक (15 अंक) की गणना:

प्राप्तांक सत्रांक (15 में से)
0-61 अंक
7-132 अंक
14-203 अंक
21-264 अंक
27-335 अंक
34-406 अंक
41-467 अंक
47-538 अंक
54-609 अंक
61-6610 अंक
67-7311 अंक
74-8012 अंक
81-8613 अंक
87-9314 अंक
94-10015 अंक

✅ उपस्थिति के आधार पर 5 अंक की गणना:

  • 65% से 75% तक उपस्थिति = 3 अंक
  • 76% से 85% तक उपस्थिति = 4 अंक
  • 86% से 100% तक उपस्थिति = 5 अंक

विशेष:
आठवीं बोर्ड परीक्षा में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा / कला शिक्षा / स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए निर्धारित अंकों में से प्राप्तांक को भी सत्रांक के साथ पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

➤ कार्यानुभव: कुल 100 अंक
➤ कला शिक्षा: कुल 100 अंक
➤ स्वास्थ्य / शारीरिक शिक्षा: कुल 100 अंक