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राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971: शिक्षकों/कर्मचारियों हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और नियम (2025)

♨️ शिक्षक साथी समाचार ♨️

📔 प्रश्नोत्तरी ✍🏻 - 13/06/2025

🏵️ यात्रा भत्ता नियम 1971: महत्वपूर्ण बिंदुवार जानकारी 🏵️

  1. यात्रा भत्ता (Travelling Allowance): यह मील भत्ता, विराम भत्ता और स्थायी यात्रा भत्ता से संबंधित है।
  2. कर्मचारियों का वर्गीकरण: यात्रा भत्ता की संगणना हेतु राजकीय कर्मचारियों को वेतन के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, जो निम्नानुसार है:
    वेतन सीमा (मासिक) श्रेणी
    ₹0 से ₹26000 तक E श्रेणी
    ₹26001 से ₹39000 तक D श्रेणी
    ₹39001 से ₹49000 तक C श्रेणी
    ₹49001 से ₹95000 तक B श्रेणी
    ₹95001 से अधिक A श्रेणी
  3. मील भत्ता (Mileage Allowance): रेल, सड़क, या वायुयान द्वारा की गई यात्रा की दूरी के आधार पर, किसी विशिष्ट यात्रा के व्यय की पूर्ति हेतु दिया जाता है।
  4. दैनिक भत्ता (Daily Allowance): कर्मचारी को विराम (Halt) पर आवश्यक निवास, भोजन तथा अन्य आनुषंगिक (Incidental) व्यय की पूर्ति हेतु दिया जाता है।
  5. दैनिक भत्ते की दर (मुख्यालय से यात्रा पर):
    • 6 घंटे तक की राजकीय यात्रा पर: शून्य
    • 6 घंटे से 12 घंटे तक की राजकीय यात्रा पर: 70%
    • 12 घंटे से अधिक की राजकीय यात्रा पर: 100% दैनिक भत्ता देय होगा।
  6. दैनिक भत्ते की अवधि सीमा:
    • लगातार 30 दिन तक (अर्थात् 29 रात्रियों का) ही दैनिक भत्ता देय होगा।
    • यदि विराम 30 दिन से अधिक परन्तु 60 दिन तक के लिए है, तो प्रशासनिक विभाग की मंजूरी आवश्यक है।
    • 60 दिन से अधिक (180 दिन तक) के लिए वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक है।
    • 180 दिन से ऊपर की अवधि के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
  7. प्रशिक्षण में निःशुल्क सुविधाएँ: यदि किसी प्रशिक्षण में निःशुल्क भोजन एवं निवास का उपभोग किया जाता है, तो दैनिक भत्ते की दर उस स्थान के लिए निश्चित दर की 25% हो जाएगी।
  8. एक से अधिक स्थान का भ्रमण: यदि किसी यात्रा में एक से अधिक स्थानों का भ्रमण किया गया है, तो दैनिक भत्ता उस स्थान के लिए देय होगा जहाँ की दर सबसे अधिक हो।
  9. यात्रा भत्ते की पात्रता: यात्रा भत्ता तभी देय होगा जब गंतव्य स्थान मुख्यालय की नगरपालिका सीमा से बाहर हो तथा ड्यूटी स्थान से 15 किलोमीटर से अधिक दूर हो।
  10. डाक या पत्राचार हेतु यात्रा: डाक लेने-देने या पत्राचार हेतु की गई यात्रा पर यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
  11. खेलकूद गतिविधियों हेतु भत्ता:
    • राजस्थान में भाग लेने पर: ₹250/- प्रतिदिन
    • राज्य से बाहर भाग लेने पर: ₹350/- प्रतिदिन दैनिक भत्ता देय होगा।
  12. स्वयं के यात्रा भत्ता दावे पर प्रतिहस्ताक्षर: पे-मैट्रिक्स का लेवल 19 या अधिक के पे-लेवल में वेतन आहरण करने वाला अधिकारी अपने यात्रा भत्ता दावे पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत है।
  13. निलंबित कर्मचारी हेतु भत्ता: किसी निलंबित कर्मचारी को विभागीय जांच में उपस्थित होने हेतु अनुमति दिए जाने पर यात्रा भत्ता देय होगा।
  14. सेवानिवृत्त कर्मचारी हेतु भत्ता: सेवानिवृत्त कर्मचारी (श्रेणी 'अ' एवं 'ब') को विभागीय जांच/न्यायिक प्रकरण में उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता देय होगा।

🚗 स्वयं के वाहन से यात्रा संबंधी नियम

  1. पूर्व अनुमति: नियंत्रण अधिकारी की पूर्व अनुमति के पश्चात ही स्वयं की मोटर कार से यात्रा की जाएगी।
  2. पात्रता (कार द्वारा): स्वयं के वाहन (कार) से "क" (A) एवं "ख" (B) श्रेणी के कार्मिक ही यात्रा कर सकते हैं।
  3. व्यय (कार द्वारा): स्वयं की गाड़ी से यात्रा करने पर वास्तविक खर्चा देय होगा (नियमों के अधीन)।
  4. पात्रता (स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड): स्वयं के स्कूटर, मोटर साइकिल, या मोपेड से "ग" (C), "घ" (D), एवं "ड़" (E) श्रेणी के कार्मिक यात्रा कर सकते हैं।
  5. राजकीय वाहन से यात्रा: राजकीय वाहन से यात्रा करने पर केवल दैनिक भत्ता देय होगा (मील भत्ता नहीं)।

🛵 लघु यात्रा (Local Journey) संबंधी नियम

  1. पात्रता: प्रवर्ग "क" (A) एवं "ख" (B) के अधिकारियों द्वारा स्वयं की कार/मोटर साइकिल/स्कूटर से की गई स्थानीय लघु यात्राओं का हकदार है।
  2. देय राशि:
    • स्वयं की कार से यात्रा के लिए: ₹9.00 प्रति किलोमीटर, अधिकतम ₹600/- प्रतिमाह।
    • मोटर साइकिल/स्कूटर से यात्रा करने पर: ₹3.00 प्रति किलोमीटर, अधिकतम ₹300/- प्रतिमाह देय होगा।

अस्वीकरण: यह जानकारी यात्रा भत्ता नियम 1971 पर आधारित है और केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। नियमों में समय-समय पर संशोधन हो सकते हैं। नवीनतम और विस्तृत जानकारी के लिए कृपया राजस्थान सरकार के आधिकारिक आदेशों और वित्त विभाग के परिपत्रों का संदर्भ लें।

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