राजस्थान शिक्षा विभाग कार्यभार नियम 2026 | Charge Transfer Rules Rajasthan Education

📅 रविवार, 17 मई 2026 📖 3-5 min read
राजस्थान शिक्षा विभाग कार्यभार नियम 2026 | पद रिक्त होने पर चार्ज किसे मिलेगा?

राजस्थान शिक्षा विभाग — पद रिक्त होने पर कार्यभार किसे मिलेगा? (संभाग से स्कूल तक — 2026)

📅 अंतिम अद्यतन: मई 2026 ✍️ ABCsteps Technologies Pvt Ltd 📂 राजस्थान शिक्षा विभाग
कार्यभार हस्तांतरण GA-13 प्रपत्र RSR नियम संस्था प्रधान प्रभार ⭐ नवीनतम: 01.05.2026 🔥 मई 2026 संशोधन

📌 परिचय एवं मूल सिद्धांत

👉 आपके विद्यालय / कार्यालय में आज पद रिक्त हुआ है? — नीचे अपना स्तर देखें और तुरंत जानें कि प्रभार किसे मिलेगा, क्या प्रक्रिया होगी, और GA-13 कैसे भरें।

राजस्थान शिक्षा विभाग में अधिकारी या संस्था प्रधान का पद रिक्त होने पर कार्यभार (चार्ज) हमेशा पदानुक्रम (Seniority) में अगले वरिष्ठ अधिकारी या समकक्ष को सौंपा जाता है। विद्यालय या कार्यालय का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए विधिवत रूप से 'प्रभार हस्तांतरण' किया जाता है।

📌 मूल सिद्धांत: पद रिक्त होते ही कार्य नहीं रुकेगा। राजस्थान सरकार ने संभाग से लेकर विद्यालय तक — हर स्तर पर पहले से तय कर रखा है कि vacancy होने पर अगला कार्यभार कौन लेगा — बिना किसी नए आदेश की प्रतीक्षा किये।

पद रिक्त होने के कारण विभिन्न हो सकते हैं — स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, प्रमोशन, अवकाश, अनुपस्थिति या निलंबन। किसी भी स्थिति में नीचे दिये गये नियम लागू होंगे।

इस आलेख में हम कार्यालय स्तर (संभाग → जिला → ब्लॉक) और विद्यालय स्तर (प्राथमिक से माध्यमिक तक) — दोनों के लिए सम्पूर्ण नियम, सरकारी आदेशों का पूर्ण पाठ (Word-by-Word) एवं PDF डाउनलोड लिंक प्रस्तुत कर रहे हैं।


🏢 भाग-1: कार्यालय स्तर पर कार्यभार नियम

स्कूल शिक्षा विभाग के संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों के लिए राजस्थान सरकार ने दिनांक 20.06.2019 को स्थाई आदेश (Permanent Order) जारी किया था। इस आदेश में विभागीय पुनर्गठन के फलस्वरूप दिनांक 01.05.2026 को संशोधन किया गया है।

1. संभाग स्तर — संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (मण्डल मुख्यालय)

⭐ नवीनतम संशोधन — दिनांक 01.05.2026
क्रमांक: प.2(11)शिक्षा-2/2025-26475 पार्ट 2 | RajKaj Ref: 21948169
स्कूल शिक्षा विभाग के संभागीय कार्यालयों के पुनर्गठन के फलस्वरूप इस पद के चार्ज नियम में संशोधन किया गया है।
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा का पद रिक्त होने पर — (01.05.2026 अनुसार)
1
उप निदेशक (महात्मा गांधी प्रकोष्ठ) संभागीय मुख्यालय पर कार्यरत — स्वतः कार्यभार ग्रहण करेंगे
↓ यदि यह पद भी रिक्त हो तो
2
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (उप निदेशक एवं समकक्ष) संभागीय मुख्यालय पर कार्यरत — स्वतः कार्यभार ग्रहण करेंगे
↓ यदि यह पद भी रिक्त हो तो
3
उस पद का दायित्व निर्वहन करने वाला अधिकारी जो भी उस समय कार्यरत हो — स्वतः कार्यभार ग्रहण करेगा
⚠️ अति-महत्वपूर्ण नोट: यदि शासन स्तर से किसी भी संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार संबंधी पृथक से आदेश जारी किये जाते हैं तो यह स्वतः कार्यभार व्यवस्था लागू नहीं होगी।

2. जिला स्तर — मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (जिला मुख्यालय)

आधार: स्थाई आदेश क्रमांक प.2(1)शिक्षा-2/2019, दिनांक 20.06.2019 — यथावत लागू

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त होने पर — वरिष्ठतम अधिकारी स्वतः
1
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) — माध्यमिक शिक्षा उक्त जिले में कार्यरत
2
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) — प्रारंभिक शिक्षा उक्त जिले में कार्यरत
3
एडीपीसी (अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक) उक्त जिले में कार्यरत
4
प्रधानाचार्य, डाइट उक्त जिले में कार्यरत — इन चारों में से वरिष्ठतम अधिकारी स्वतः कार्यभार ग्रहण करेंगे

3. जिला स्तर — जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) एवं एडीपीसी/डाइट

आधार: स्थाई आदेश क्रमांक प.2(1)शिक्षा-2/2019, दिनांक 20.06.2019 — यथावत लागू

क्र. रिक्त पद स्वतः कार्यभार कौन ग्रहण करेगा
1 जिशिअ (मुख्यालय) माध्यमिक रिक्त जिशिअ (मुख्यालय) प्रारंभिक स्वतः कार्यभार ग्रहण करेंगे
2 जिशिअ (मुख्यालय) प्रारंभिक रिक्त जिशिअ (मुख्यालय) माध्यमिक स्वतः कार्यभार ग्रहण करेंगे
3 एडीपीसी का पद रिक्त क्रमशः जिशिअ (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा स्वतः कार्यभार ग्रहण करेंगे
4 प्रधानाचार्य, डाइट रिक्त जिशिअ (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा स्वतः कार्यभार ग्रहण करेंगे

4. ब्लॉक स्तर — मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO)

आधार: स्थाई आदेश क्रमांक प.2(1)शिक्षा-2/2019, दिनांक 20.06.2019 — यथावत लागू

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) का पद रिक्त होने पर —
1
ACBEO-I (सहायक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी — प्रथम) ब्लॉक कार्यालय में पद भरा हो तो स्वतः कार्यभार
↓ ACBEO-I का पद भी रिक्त हो तो
2
ACBEO-II (सहायक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी — द्वितीय) ब्लॉक कार्यालय में पद भरा हो तो स्वतः कार्यभार
↓ दोनों ACBEO पद भी रिक्त हों तो
3
वरिष्ठतम PEEO (पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) ब्लॉक मुख्यालय पर कार्यरत — स्वतः कार्यभार ग्रहण करेंगे

🏫 भाग-2: विद्यालय स्तर पर कार्यभार नियम

1. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय (प्राविं / उप्राविं)

📜 आधार आदेश: कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
क्रमांक: शिविरा/प्रार/शैक्षिक/एबी/विद्यालय व्यवस्था/2017/26 | दिनांक: 06.03.2017
(यह आदेश 20.01.2017 के मूल आदेश का प्रबोधक विवाद के बाद जारी संशोधन है।)
संस्था प्रधान / प्रधानाध्यापक का पद रिक्त / प्रभार की आवश्यकता होने पर —
1
वरिष्ठ अध्यापक उप्राविं/प्राविं में कार्यरत हो तो संस्था प्रधान का दायित्व/प्रभार उसके पास रहेगा
↓ वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त हो या स्वीकृत न हो
2
वरिष्ठतम अध्यापक / प्रबोधक दोनों समकक्ष माने जाते हैं — सम्पूर्ण सेवा अवधि से वरिष्ठता तय होगी
↓ अध्यापक/प्रबोधक का पद भी रिक्त हो
3
शारीरिक शिक्षक विद्यालय में कार्यरत — संस्था प्रधान का दायित्व निभाएगा
↓ उपरोक्त सभी स्थितियाँ न हों
4
वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी / पैराटीचर / ट्रेनी अध्यापक कार्मिक की वरिष्ठता का निर्धारण सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर होगा
✅ प्रबोधक बनाम अध्यापक — वरिष्ठता का नियम:
06.03.2017 के संशोधित आदेशानुसार प्रबोधक को तृतीय श्रेणी शिक्षक (अध्यापक) के समकक्ष माना गया है। दोनों में से जो कार्मिक सम्पूर्ण सेवा अवधि में पुराना हो — वह वरिष्ठ माना जाएगा और प्रभार पाएगा।

2. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (Head Teacher व्यवस्था)

📜 आधार आदेश: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
क्रमांक: शिविरा-मा/माध्य/अ-1/समन्वितवि./21312/वो-2/2014 | दिनांक: 05.11.2015
विद्यालय प्रकार किन कक्षाओं के लिए प्रभारी (Head Teacher)
कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय कक्षा 1 से 8 हेतु वरिष्ठतम व्याख्याता
कक्षा 1 से 10 तक के विद्यालय कक्षा 1 से 5 हेतु वरिष्ठतम अध्यापक
📌 विशेष प्रावधान: संस्थाप्रधान (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक) के अलावा अन्य व्याख्याता/अध्यापक को भी Head Teacher (हैड टीचर) का प्रभार दिया जा सकता है और उन्हें आवश्यक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया जा सकता है।

⚖️ भाग-3: पद का भार — RSR (राजस्थान सेवा नियम) के प्रावधान

राजस्थान सेवा नियमों (RSR) में पद का भार हस्तांतरण के संबंध में तीन महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो सभी स्तरों पर लागू होते हैं:

क्र. RSR नियम परिणाम / दण्ड
1 मुख्यालय पर हस्तांतरण: किसी भी सरकारी कर्मचारी के पद का भार उसके मुख्यालय पर ही हस्तान्तरित किया जावे — जहाँ कार्यभार देने वाला तथा कार्यभार लेने वाला दोनों कर्मचारी उपस्थित हों। दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है
2 विलम्ब = असाधारण अवकाश: पदभार हस्तान्तरित करने में जानबूझकर विलम्ब करने पर कार्यभार देने वाला कर्मचारी असाधारण अवकाश पर माना जाएगा — जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा स्वैतनिक अवकाश स्वीकृत नहीं कर दिया जाता। वेतन कटौती — असाधारण अवकाश
3 उच्चाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर: कार्यभार हस्तान्तरण की रिपोर्ट पर उच्चतर प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर (Countersign) कराना अनिवार्य है। बिना countersign — हस्तांतरण अपूर्ण

📋 भाग-4: GA-13 प्रपत्र — कार्यभार हस्तांतरण का विधिक दस्तावेज

उपरोक्त नियमों के अंतर्गत जब भी कार्यभार हस्तांतरण होता है, उसे GA-13 प्रपत्र (GFAR-60 — Certificate of Transfer of Charge) के माध्यम से विधिवत दर्ज किया जाता है।

विषयविवरण
पूरा नामGA-13 / GFAR-60 — कार्यभार हस्तांतरण प्रमाण-पत्र (Certificate of Transfer of Charge)
जारीकर्ताराजस्थान सरकार — समग्र शिक्षा (rajsmsa.nic.in)
कब भरेंस्थानांतरण, प्रमोशन, सेवानिवृत्ति, या प्रभारी परिवर्तन के समय — अनिवार्य
SIPF से संबंधकार्यालय प्रक्रिया में आमतौर पर GA-13 के बाद SIPF Entry अद्यतन कराने की अनुशंसा की जाती है — प्रमोशन/वेतन कार्यवाही सुचारू रहे इसलिए
उपलब्ध प्रारूपPDF एवं Excel — दोनों
Digital Optionकार्यालय की स्वीकृति हो तो SIPF के माध्यम से Digital Sign से भी भेजा जा सकता है

✅ भाग-5: व्यावहारिक कार्यप्रवाह — पद रिक्त होने पर अभी क्या करें?

नियम जानना पर्याप्त नहीं — वास्तव में क्या करना है, किस क्रम में — यह 5-Step workflow हर शिक्षक, PEEO, CBEO और जिला अधिकारी के लिए है।

1
वरिष्ठ कार्मिक की पहचान करें

ऊपर दी गई पदानुक्रम सूची देखें। अपने स्तर (संभाग / जिला / ब्लॉक / विद्यालय) के अनुसार तय करें कि कार्यभार किसे मिलेगा। वरिष्ठता = सम्पूर्ण सेवा अवधि से तय होगी।

📋 आधार: सरकारी आदेश क्रमांक एवं सेवा पंजिका
2
दोनों कार्मिक मुख्यालय पर उपस्थित रहें

RSR नियमानुसार कार्यभार देने वाला तथा लेने वाला — दोनों का मुख्यालय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। एक भी अनुपस्थित हो तो हस्तांतरण विधिक रूप से अपूर्ण माना जाएगा।

⚠️ विलम्ब = असाधारण अवकाश = वेतन कटौती
3
GA-13 प्रपत्र भरें — दोनों के हस्ताक्षर करवाएं

GA-13 (GFAR-60) — कार्यभार हस्तांतरण का विधिक दस्तावेज है। इसे दोनों कार्मिकों द्वारा भरकर हस्ताक्षरित किया जाए। GA-13 PDF / Excel यहाँ से डाउनलोड करें →

📥 PDF + Excel दोनों उपलब्ध
4
उच्चाधिकारी का Countersign (प्रतिहस्ताक्षर) लें

RSR नियमानुसार GA-13 पर उच्चतर प्राधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर अनिवार्य है। विद्यालय स्तर पर → CBEO, ब्लॉक स्तर पर → CDEO/जिशिअ। बिना Countersign के रिकॉर्ड अधूरा रहेगा।

✍️ Countersign के बाद ही हस्तांतरण पूर्ण
5
SIPF पर कार्यभार परिवर्तन की Entry अपडेट कराएं

GA-13 जमा होने के बाद SIPF (State Insurance & Provident Fund) पोर्टल पर प्रभार परिवर्तन की Entry अद्यतन कराना उचित है। कार्यालय प्रक्रिया में आमतौर पर यह DDO स्तर पर किया जाता है ताकि प्रमोशन, वेतन निर्धारण एवं GPF की कार्यवाही सुचारू रहे।

🖥️ SIPF Entry = वेतन & प्रमोशन का आधार
✅ Quick Summary:
वरिष्ठ तय करें → मुख्यालय पर उपस्थित रहें → GA-13 भरें → Countersign लें → SIPF Entry कराएं।
यह 5-Step पूरा होने पर कार्यभार हस्तांतरण विधिक रूप से सम्पन्न माना जाएगा।

📜 भाग-6: मूल सरकारी आदेश — शब्दशः पूर्ण पाठ

ℹ️ यह section क्यों महत्वपूर्ण है: नीचे दिये गये सभी सरकारी आदेश Scanned PDF के रूप में उपलब्ध हैं जिनका text search engines द्वारा index नहीं होता। यहाँ इनका शब्दशः (Word-by-Word) पूर्ण पाठ टंकित किया जा रहा है ताकि शिक्षक एवं अधिकारी इनका सटीक संदर्भ ले सकें।
📄 आदेश — 1 | कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर | दिनांक: 06.03.2017

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रार/शैक्षिक/एबी/विद्यालय व्यवस्था/2017/26    दिनांक: 06.03.2017

कार्यालय आदेश

राज्य में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सुचारू संचालन व दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु विद्यालयों के कार्यप्रभार के सम्बन्ध में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.01.2017 में संशोधन किये जाकर निम्नानुसार संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

  1. किसी भी उप्राविं/प्राविं में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में संस्था प्रधान का दायित्व/प्रभार उसके पास रहेगा।
  2. वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त होने अथवा स्वीकृत नहीं होने पर वरिष्ठतम अध्यापक/प्रबोधक पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जावेगा।
  3. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/प्रबोधक का पद रिक्त होने की स्थिति में शारीरिक शिक्षक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जावेगा।
  4. उपर्युक्तानुसार बिन्दु संख्या 1 से 3 तक के अलावा अन्य स्थिति होने पर वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी/पैराटीचर/ट्रेनी अध्यापक के पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जावेगा। कार्मिक की वरिष्ठता का निर्धारण सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर होगा।

आज्ञा से
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रार/शैक्षिक/एबी/विद्यालय व्यवस्था/2017/    दिनांक: 06.03.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—
1. उपनिदेशक, प्राशि राजस्थान, समस्त।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि राजस्थान समस्त।
3. कार्यालय प्रति।

अतिरिक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

📄 आदेश — 2 | राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग | दिनांक: 20.06.2019 (स्थाई आदेश)

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.2(1)शिक्षा-2/2019    जयपुर, दिनांक: 20-06-2019

:: स्थाई आदेश ::

स्कूल शिक्षा विभाग के संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों के पुनर्गठन के फलस्वरूप संयुक्त निदेशक — स्कूल शिक्षा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (उप निदेशक एवं समकक्ष), जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा/एडीपीसी/प्रधानाचार्य, डाइट/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (जिशिअ एवं समकक्ष) स्तर के रिक्त पदों का स्वतः कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु पूर्व में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधिक्रमण में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:

क्र.सं. पद नाम सक्षम अधिकारी जिसे पद रिक्त होने पर स्वतः कार्यभार ग्रहण करना है
01 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (मण्डल मुख्यालय पर) विभाग में मण्डल स्तर पर संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा का पद रिक्त होने की स्थिति में संभागीय मुख्यालय पर कार्यरत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मूल पद उप निदेशक एवं समकक्ष) अथवा उस पद का दायित्व निर्वहन करने वाले अधिकारी स्वतः ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।
⚠️ यह क्रम 01.05.2026 के संशोधन से बदला है — अब नया क्रम लागू है।
02 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (जिला मुख्यालय पर) विभाग में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मूल पद उप निदेशक एवं समकक्ष) का पद रिक्त होने की स्थिति में उक्त जिले में कार्यरत क्रमशः जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा, एडीपीसी एवं प्रधानाचार्य, डाइट में से वरिष्ठतम अधिकारी स्वतः ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।
03 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) एवं एडीपीसी 1. विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक का पद रिक्त होने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारंभिक स्वतः ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारंभिक का पद रिक्त होने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक स्वतः ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।
3. एडीपीसी का पद रिक्त होने की स्थिति में क्रमशः जिशिअ (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा स्वतः कार्यभार ग्रहण करेंगे।
4. प्रधानाचार्य, डाइट का पद रिक्त होने की स्थिति में क्रमशः जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा स्वतः ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।
04 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद रिक्त होने पर ब्लॉक कार्यालय में "ACBEO-I, II" के पद भरे होने की स्थिति में क्रमशः "ACBEO-I" / "ACBEO-II" तथा दोनों ही पद रिक्त होने की स्थिति में ब्लॉक मुख्यालय पर कार्यरत वरिष्ठतम पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) स्वतः कार्यभार ग्रहण करेंगे।

नोट: उक्त व्यवस्था के अतिरिक्त यदि रिक्त पद के चार्ज के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है तो राज्य सरकार का आदेश प्रभावी होगा।

आदेश से,
(डॉ. राष्ट्रदीप यादव)
शासन उप सचिव

📄 आदेश — 3 | राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग | दिनांक: 01.05.2026 (संशोधन आदेश) ⭐ नवीनतम

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.2(11)शिक्षा-2/2025-26475 पार्ट 2    जयपुर, दिनांक: यथा हस्ताक्षर
RajKaj Ref No.: 21948169 | Digitally signed by Mahendra Kumar Khinchi, Joint Secretary to Government | Date: 2026.05.01

:: आदेश ::

स्कूल शिक्षा विभाग के संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों के पुनर्गठन के फलस्वरूप संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (उप निदेशक एवं समकक्ष), जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक/प्रधानाचार्य, डाइट/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष) स्तर के रिक्त पदों का स्वतः कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु पूर्व में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधिक्रमण में स्थाई आदेश क्रमांक प.2(1)शिक्षा-2/2019 दिनांक 20.06.2019 जारी किया गया। उक्त स्थाई आदेश दिनांक 20.06.2019 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:

क्र.सं. पदनाम सक्षम अधिकारी जिसे पद रिक्त होने पर स्वतः कार्यभार ग्रहण करना है
1 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (मण्डल मुख्यालय पर) विभाग में मण्डल स्तर पर संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा का पद रिक्त होने की स्थिति में संभागीय मुख्यालय पर कार्यरत क्रमशः उप निदेशक (महात्मा गांधी प्रकोष्ठ), मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (उप निदेशक एवं समकक्ष) अथवा उक्त पद का दायित्व निर्वहन करने वाले अधिकारी स्वतः ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।

उक्त के अतिरिक्त शेष आदेश यथावत पढ़ा जावें।।

आदेश से,
(महेन्द्र कुमार खींची)
आई.ए.एस.
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/समस्त उप निदेशक, महात्मा गांधी प्रकोष्ठ, स्कूल शिक्षा।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

📄 आदेश — 4 | कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर | दिनांक: 12.05.2026 (परिपत्र) ⭐

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/ए-1/अतिरिक्त कार्यभार/2021-02281    दिनांक: यथा हस्ताक्षर
RajKaj Ref No.: 22146296 | Digitally signed by Jaideep, Joint Director Personnel | Date: 2026.05.12

समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा    अति-आवश्यक

विषय: विभाग में संभाग स्तर संयुक्त निदेशक एवं समकक्ष स्तर का पद रिक्त होने की स्थिति में स्वतः कार्यभार ग्रहण किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश।

प्रसंग:
1. शासन का आदेश क्रमांक: प.2(1)शिक्षा-2/2019 दिनांक 20.06.2019
2. क्रमांक: प.2(11)शिक्षा-2/2025-26475 पार्ट 2 दिनांक 01.05.2026

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन के प्रासंगिक आदेश दिनांक 20.06.2019 द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के संभाग कार्यालयों के संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (उप निदेशक एवं समकक्ष)/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा/एडीपीसी/मु0ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (जिशिअ एवं समकक्ष) स्तर के रिक्त पदों का स्वतः कार्यभार ग्रहण किये जाने के स्थायी दिशा-निर्देश जारी किये गये, जिसके अनुसार मण्डल स्तर पर संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा का पद रिक्त होने की स्थिति में संभागीय मुख्यालय पर कार्यरत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (उप निदेशक एवं समकक्ष) अथवा उस पद का दायित्व निर्वहन करने वाले अधिकारी स्वतः ही कार्य ग्रहण किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

शासन के प्रासंगिक आदेश दिनांक 01.05.2026 द्वारा पूर्व में जारी आदेश में अभिवृद्धि करते हुए मण्डल स्तर पर संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा का पद रिक्त होने की स्थिति में क्रमशः उप निदेशक (महात्मा गांधी प्रकोष्ठ), मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (उप निदेशक एवं समकक्ष) अथवा उस पद का दायित्व निर्वहन करने वाले अधिकारी स्वतः ही कार्य ग्रहण किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः शासन के प्रासंगिक आदेशों की प्रति प्रेषित कर लेख है कि अपने संभाग स्तर पर उक्तानुसार शासन के आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

नोट: यदि शासन स्तर से किसी भी संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार संबंधी पृथक से आदेश जारी किये जाते हैं तो यह आदेश लागू नहीं होगा।

संलग्न — यथोपरि

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ:—
1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान — जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के प्रयोजनार्थ।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/उपनिदेशक (महात्मा गांधी) संभाग कार्यालय।
4. स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक महोदय), कार्यालय हाजा।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर


📥 Download Zone — सभी सरकारी आदेश PDF

📌 स्रोत के बारे में: राजस्थान सरकार के सभी आदेश RajKaj पोर्टल (rajkaj.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध हैं — यही primary official source है। नीचे RajKaj reference numbers दिये गये हैं। Telegram links आर्काइव बैकअप के रूप में हैं।

🗂️ कार्यभार हस्तांतरण — सम्पूर्ण आदेश संग्रह

📄
आदेश 06.03.2017 — विद्यालय प्रभार (प्रारम्भिक शिक्षा) निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर | क्र: शिविरा/प्रार/शैक्षिक/एबी/2017/26 | Official Source: Education Dept. Bikaner
📁 Archive देखें
📄
संकलन — विभिन्न आदेश परिपत्र (Charge संबंधित) कार्यभार हस्तांतरण से सम्बंधित विभिन्न आदेशों एवं परिपत्रों का संकलन
📁 Archive देखें
आदेश 01.05.2026 + परिपत्र 12.05.2026 — संयुक्त निदेशक रिक्त पद (नवीनतम) राजस्थान सरकार | क्र: प.2(11)शिक्षा-2/2025-26475 | RajKaj Ref: 21948169 एवं 22146296
🏛️ RajKaj Portal 📁 Archive
📄
आदेश 20.06.2019 — जिला शिक्षा अधिकारी रिक्त पद (स्थाई आदेश) राजस्थान सरकार | क्र: प.2(1)शिक्षा-2/2019 | हस्ता: डॉ. राष्ट्रदीप यादव, उप सचिव
📁 Archive देखें


❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

विद्यालय में संस्था प्रधान का पद रिक्त होने पर प्रभार किसे मिलेगा?
06.03.2017 के आदेशानुसार — पहले वरिष्ठ अध्यापक को, फिर वरिष्ठतम अध्यापक/प्रबोधक (सेवावधि से), फिर शारीरिक शिक्षक को, और अंत में वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी/पैराटीचर/ट्रेनी अध्यापक को। वरिष्ठता का निर्धारण सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर होगा।
संयुक्त निदेशक का पद रिक्त होने पर कार्यभार कौन लेगा? (2026 के अनुसार)
01.05.2026 के नवीनतम संशोधन के अनुसार — क्रमशः (1) उप निदेशक (महात्मा गांधी प्रकोष्ठ), फिर (2) मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (उप निदेशक एवं समकक्ष) स्वतः कार्यभार ग्रहण करेंगे।
प्रबोधक और तृतीय श्रेणी शिक्षक में से संस्था प्रधान का चार्ज किसे मिलेगा?
06.03.2017 के संशोधित आदेशानुसार प्रबोधक को अध्यापक के समकक्ष माना गया है। वरिष्ठता का निर्धारण सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर होगा — जो कार्मिक पहले नियुक्त हुआ वह वरिष्ठ माना जाएगा। यह संशोधन प्रबोधकों के दबाव एवं मुख्यमंत्री तक मामला पहुँचने के बाद हुआ था।
GA-13 प्रपत्र क्या है और इसे कब भरा जाता है?
GA-13 (GFAR-60) कार्यभार हस्तांतरण का प्रमाण-पत्र है। यह स्थानांतरण, प्रमोशन, सेवानिवृत्ति या प्रभारी परिवर्तन के समय अनिवार्य रूप से भरा जाता है। कार्यालय प्रक्रिया में आमतौर पर GA-13 के बिना SIPF पर प्रमोशन/वेतन निर्धारण की Entry पूर्ण नहीं मानी जाती — हालाँकि यह कार्यालय की प्रक्रिया पर भी निर्भर करता है। GA-13 यहाँ से डाउनलोड करें →
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) का पद रिक्त होने पर कार्यभार किसे मिलेगा?
20.06.2019 के स्थाई आदेशानुसार — पहले ACBEO-I, फिर ACBEO-II, दोनों रिक्त हों तो ब्लॉक मुख्यालय पर कार्यरत वरिष्ठतम PEEO (पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) स्वतः कार्यभार ग्रहण करेंगे।
कार्यभार हस्तांतरण में विलम्ब करने पर क्या होता है?
RSR नियमानुसार जानबूझकर विलम्ब करने पर कार्यभार देने वाला कर्मचारी असाधारण अवकाश पर माना जाएगा — जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा स्वैतनिक अवकाश स्वीकृत नहीं हो जाता। इसका अर्थ है वेतन कटौती। इसलिए समय पर GA-13 भरकर कार्यभार सौंपना अनिवार्य है।
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) का पद रिक्त होने पर कार्यभार किसे मिलेगा?
20.06.2019 के आदेशानुसार उक्त जिले में कार्यरत — जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक), एडीपीसी एवं प्रधानाचार्य डाइट — इन चारों में से वरिष्ठतम अधिकारी स्वतः कार्यभार ग्रहण करेंगे।
क्या शासन का विशेष आदेश इन स्वतः कार्यभार नियमों को रद्द कर सकता है?
हाँ। दोनों स्थाई आदेशों (20.06.2019 एवं 01.05.2026) में स्पष्ट लिखा है — "यदि राज्य सरकार द्वारा रिक्त पद के चार्ज के संबंध में पृथक आदेश जारी किया गया हो तो राज्य सरकार का आदेश प्रभावी होगा।" स्वतः कार्यभार की यह व्यवस्था केवल Default व्यवस्था है।
कार्यभार हस्तांतरण में उच्चाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर क्यों आवश्यक हैं?
RSR नियमानुसार कार्यभार हस्तान्तरण की रिपोर्ट पर उच्चतर प्राधिकारी से Countersign कराना अनिवार्य है। बिना इसके कार्यभार हस्तांतरण विधिक रूप से अपूर्ण माना जाएगा। यह विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है।
कार्यभार हस्तांतरण के बाद SIPF में क्या करना होता है?
GA-13 पर Countersign होने के बाद DDO (Drawing & Disbursing Officer) द्वारा SIPF पोर्टल पर प्रभार परिवर्तन की Entry अद्यतन कराना कार्यालय प्रक्रिया में सामान्यतः अनुशंसित है। आमतौर पर यह Entry न होने पर नए प्रभारी के नाम पर प्रमोशन, वेतन निर्धारण एवं GPF की कार्यवाही में व्यवधान आ सकता है। अपने DDO से इसकी पुष्टि करें।

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यह आलेख केवल शैक्षणिक एवं सूचनात्मक उद्देश्य हेतु प्रस्तुत है। सरकारी आदेशों की मूल प्रति सदैव प्रामाणिक मानी जाएगी।

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