राजस्थान आचरण नियम 1971 — नियम 1-26 सम्पूर्ण गाइड | Rajasthan Conduct Rules Hindi PDF

📅 सोमवार, 4 मई 2026 📖 3-5 min read
राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 | Conduct Rules Hindi Guide | Rajasthan Govt Employee

राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971
Rajasthan Civil Services (Conduct) Rules 1971 — नियम 1 से 26 — सम्पूर्ण हिंदी गाइड | Official PDF + Practical Examples

⚖️ महत्वपूर्ण: यह लेख शैक्षणिक एवं सूचनात्मक उद्देश्य से है। किसी विभागीय/कानूनी कार्यवाही में मूल नियम, नवीनतम संशोधन और सक्षम प्राधिकारी की सलाह को प्राथमिकता दें।
📋 Conduct Rules 1971
पूरा नामRajasthan Civil Services (Conduct) Rules, 1971
प्रभावीतुरंत (तत्काल)
संवैधानिक आधारअनुच्छेद 309
कुल नियम1 से 26
Official Links
PDFHome Dept PDF ↗
DOPdop.rajasthan.gov.in ↗
Exempt
AISIAS/IPS/IFS — नहीं
CCA से संबंध
Conduct Rulesक्या करें/न करें
CCA Rules 1958दण्ड प्रक्रिया

राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 — Rajasthan Civil Services (Conduct) Rules, 1971 — राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के आचरण, व्यवहार और जीवनशैली को नियंत्रित करने वाले मूल नियम हैं। ये नियम बताते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी क्या कर सकता है और क्या नहीं — उपहार, राजनीति, प्रेस, व्यापार, सम्पत्ति, शिक्षा, यौन उत्पीड़न सहित।

CCA Rules 1958 के साथ पढ़ें: Conduct Rules 1971 — नियम बताते हैं (क्या करना/नहीं करना)। CCA Rules 1958दण्ड प्रक्रिया बताते हैं (उल्लंघन पर क्या होगा)। दोनों मिलकर अनुशासन की पूरी व्यवस्था बनाते हैं।

📋 नियम 1-4 | सामान्य
  • नियम 1: नाम व प्रारंभ
  • नियम 2: परिभाषाएँ
  • नियम 3: सामान्य आचरण
  • नियम 4: अनुचित आचरण
  • नियम 4A-4C: विशेष
🚫 नियम 5-9 | प्रतिबंध
  • नियम 5: नातेदार नौकरी
  • नियम 6: अवकाश में रोजगार
  • नियम 7: राजनीति
  • नियम 8: संगठन
  • नियम 9: हड़ताल/धरना
📰 नियम 10-14 | सूचना
  • नियम 10: प्रेस/Radio
  • नियम 11: सरकार की आलोचना
  • नियम 12: साक्ष्य
  • नियम 13: गोपनीय सूचना
  • नियम 14: चंदा
🎁 नियम 15-17 | उपहार
  • नियम 15: उपहार सीमा
  • नियम 16: सार्वजनिक सम्मान
  • नियम 17: शिक्षा संस्था
🏢 नियम 18-22 | सम्पत्ति
  • नियम 18: व्यापार/रोजगार
  • नियम 18A: सम्पत्ति घोषणा
  • नियम 19: निवेश/ऋण
  • नियम 20: दिवाला
  • नियम 21: आवास
  • नियम 22: बंधक
📜 नियम 23-26 | अन्य
  • नियम 23: सम्पत्ति विवरण
  • नियम 24: दहेज
  • नियम 25: बाल विवाह
  • नियम 25AA: यौन उत्पीड़न
  • नियम 26: मदिरा

📋नियम 1-4 — सामान्य एवं अनुचित आचरण

नियम 1 — संक्षिप्त नाम, क्षेत्र एवं लागू होनाRule 1

(1) इन नियमों का नाम "राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971" है।
(2) ये तुरंत प्रभाव से लागू हुए।
(3) ये राज्य के सभी सिविल सेवा कर्मचारियों पर लागू हैं — सिवाय:
• प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारी — उधार लेने वाली सरकार के नियम मान्य होंगे
AIS सदस्य (IAS/IPS/IFS) — जो All India Services (Conduct) Rules, 1968 से governed हैं

नियम 2 — परिभाषाएँRule 2

(a) नियुक्ति प्राधिकारी: CCA Rules 1958 के अनुसार।
(b) सरकार: राजस्थान सरकार।
(c) सरकारी कर्मचारी: राज्य की सिविल सेवा में कोई भी व्यक्ति — प्रतिनियुक्ति पर आया व्यक्ति भी शामिल।
(d) परिवार के सदस्य:
• पत्नी/पति (अलग डिक्री वाले नहीं)
• पुत्र/पुत्री/सौतेले बच्चे जो पूर्णतः निर्भर हों
• रक्त/विवाह संबंध से जुड़े पूर्णतः निर्भर व्यक्ति

नियम 3 — सामान्य आचरणRule 3

प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सर्वदा:
(i) पूर्ण ईमानदारी (Absolute Integrity) बनाए रखेगा
(ii) कर्तव्य के प्रति समर्पण और पद की गरिमा बनाए रखेगा

पर्यवेक्षक पद पर कर्मचारी: अपने अधीनस्थों की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा सुनिश्चित करेगा।

महत्वपूर्ण: कोई भी कर्मचारी उच्च अधिकारी के मौखिक निर्देश पर गलत कार्य नहीं करेगा। जहाँ संभव हो लिखित निर्देश लें।

💡 Practical: यदि कोई उच्च अधिकारी आपको नियम-विरुद्ध कार्य का मौखिक आदेश दे — लिखित में माँगें। यह नियम 3 का संरक्षण आपको मिलता है।
नियम 4 — अनुचित एवं अशोभनीय आचरणRule 4

निम्न कार्य करने पर अनुशासनिक कार्यवाही होगी:

  • (i) नैतिक दुराचार के अपराध में दोषसिद्धि
  • (ii) सार्वजनिक स्थान पर अव्यवस्थित आचरण
  • (iii) किसी सत्ताधारी को गुमनाम/छद्म नाम से शिकायत
  • (iv) अनैतिक जीवन व्यतीत करना
  • (v) उच्च अधिकारी के वैध आदेश की अवहेलना
  • (vi) बिना कारण पत्नी/पति/माता-पिता/अपंग बच्चे का भरण-पोषण न करना
  • (vii) बिजली/पानी meter से छेड़छाड़
💡 नोट: नियम 4 सबसे broad है — किसी भी "अशोभनीय आचरण" पर विभागीय कार्यवाही हो सकती है।
नियम 4-A, 4-B, 4-C — विशेष प्रतिबंधRules 4A/B/C

नियम 4-A — सरकारी आवास का अनधिकृत उपयोग:
• स्वीकृति से अधिक समय तक सरकारी आवास रखना
• पोस्टिंग स्थान पर अपना घर होने पर भी सरकारी आवास रखना
• Circuit House, Dak Bungalow आदि के नियमों का उल्लंघन

नियम 4-B — 14 वर्ष से कम आयु के बालक को काम पर न रखें।

नियम 4-C — सरकारी भूमि पर अतिक्रमण: 15.08.1998 के बाद किसी भी सरकारी/स्थानीय निकाय की भूमि पर अतिक्रमण — अनुशासनिक कार्यवाही।

🚫नियम 5-9 — राजनीति, हड़ताल, प्रतिबंध

नियम 5 — नातेदारों की नियुक्तिRule 5

कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अपने पुत्र, पुत्री या आश्रित को ऐसी निजी फर्म में नौकरी करने की अनुमति नहीं देगा जिससे उसके आधिकारिक संबंध हैं।

यदि तत्काल नौकरी लेनी हो — तो अनंतिम रूप से ले सकते हैं, परंतु तुरंत सरकार को सूचित करें।

⚠ उदाहरण: एक SDO के पुत्र को उसी department में contract पर काम करने वाली कंपनी में नौकरी — पूर्व अनुमति आवश्यक।
नियम 6 — अवकाश के दौरान रोजगारRule 6

अवकाश पर रहते हुए कोई सेवा/रोजगार स्वीकार करने के लिए:
• भारत से बाहर — राज्यपाल की अनुमति
• भारत में — नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति

चिकित्सा अवकाश पर नियमित रोजगार नहीं ले सकते।

नियम 7 — राजनीति एवं चुनावRule 7

सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता:
• किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनना
• किसी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना/चंदा देना
• विधानसभा/स्थानीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी का प्रचार
• वाहन/घर पर चुनाव चिह्न प्रदर्शित करना

कर सकता है: मतदान कर सकता है — परंतु किसे वोट दिया यह नहीं बताएगा।

💡 नोट: यदि कोई उच्च अधिकारी नियम तोड़ने के लिए दबाव बनाए — मुख्य सचिव को रिपोर्ट करें।
नियम 8 — संगठनों में भागीदारीRule 8

कोई भी कर्मचारी ऐसे संगठन का सदस्य नहीं बनेगा जिसकी गतिविधियाँ:
• भारत की संप्रभुता/अखंडता के विरुद्ध हों
सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के विरुद्ध हों

नियम 9 — प्रदर्शन और हड़तालRule 9

कोई भी कर्मचारी नहीं कर सकता:
(i) राष्ट्र-विरोधी, विदेश-संबंध-विरोधी या अश्लील प्रदर्शन में भाग लेना
(ii) अपनी या किसी अन्य कर्मचारी की सेवा से संबंधित किसी भी मामले में हड़ताल करना या उसे बढ़ावा देना

⚠ महत्वपूर्ण: हड़ताल में भाग लेने पर वह दिन "Dies Non" माना जाता है — वेतन नहीं मिलता और सेवा में नहीं जोड़ा जाता।

📰नियम 10-14 — प्रेस, आलोचना, गोपनीयता

नियम 10 — प्रेस/Radio से संबंधRule 10

सरकार की पूर्व अनुमति के बिना:
• कोई समाचार पत्र/पत्रिका का मालिक नहीं बनेगा
रेडियो/TV कार्यक्रम में भाग नहीं लेगा

नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति से:
• किसी पत्र-पत्रिका में लेख/पत्र लिख सकता है

अनुमति आवश्यक नहीं: यदि योगदान पूरी तरह साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक है और सरकारी नीति की आलोचना नहीं।

नियम 11 — सरकार की आलोचना निषेधRule 11

कोई भी कर्मचारी रेडियो, TV, समाचार-पत्र या सार्वजनिक उद्बोधन में — अपने नाम से, गुमनाम या किसी और के नाम से — निम्न नहीं कह सकता:
(i) केंद्र/राज्य सरकार की वर्तमान/हालिया नीति की आलोचना
(ii) केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को कठिन बनाने वाला कोई वक्तव्य
(iii) भारत और मित्र विदेशी देश के संबंधों को प्रभावित करने वाला वक्तव्य

Exception: अपने आधिकारिक दायित्व के निर्वहन में दिया गया वक्तव्य।

नियम 12 — समिति के समक्ष साक्ष्यRule 12

नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी जाँच/समिति के समक्ष साक्ष्य नहीं देगा।

Exception (अनुमति आवश्यक नहीं):
• संसद/विधानसभा द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष
• न्यायिक जाँच में
• सरकारी आदेश से हुई विभागीय जाँच में

नियम 13 — गोपनीय सूचना का अनधिकृत संचारRule 13

कोई भी कर्मचारी सरकारी दस्तावेज, फ़ाइल या सूचना — प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से — किसी अनधिकृत व्यक्ति को नहीं देगा।

महत्वपूर्ण Explanation: किसी ऐसी File/पत्र/OMO से उद्धरण देना — जिसकी access आपको नहीं थी — यह भी अनधिकृत सूचना का संचार है।

⚠ उदाहरण: कोई शिक्षक विभागीय जाँच में किसी ऐसी गोपनीय file का हवाला देता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं थी — नियम 13 का उल्लंघन।
नियम 14 — चंदा माँगना निषेधRule 14

सरकार या निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना — किसी भी उद्देश्य के लिए चंदा नहीं माँगेगा और न ही चंदा संग्रह में सहयोग करेगा।

🎁नियम 15-17 — उपहार, सम्मान, शिक्षा

नियम 15 — उपहार (Gift) नियमRule 15

सामान्य नियम: कोई भी सरकारी कर्मचारी — स्वयं या परिवार के माध्यम से — कोई भी Gift नहीं लेगा

Gift में शामिल है: मुफ्त परिवहन, आवास, भोजन, कोई भी आर्थिक लाभ।
Gift नहीं है: किसी मित्र से एक सामान्य भोजन, lift, सामाजिक आतिथ्य।

अपवाद — नातेदारों से उपहार की सीमा (Report करनी होगी):

📊 उपहार सीमा — Summary Table (नियम 15)

अवसर / स्रोत राज्य सेवा अधीनस्थ/लिपिक सेवा चतुर्थ श्रेणी
नातेदार (विवाह, वर्षगांठ, धार्मिक)₹1,000 तक — रिपोर्ट नहीं | ₹1,000+ — रिपोर्ट₹500 तक — रिपोर्ट नहीं | ₹500+ — रिपोर्ट₹200 तक — रिपोर्ट नहीं | ₹200+ — रिपोर्ट
व्यक्तिगत मित्र (कोई सरकारी लेन-देन नहीं)₹400 तक — रिपोर्ट नहीं | ₹400+ — रिपोर्ट₹200 तक — रिपोर्ट नहीं | ₹200+ — रिपोर्ट₹100 तक — रिपोर्ट नहीं | ₹100+ — रिपोर्ट
अन्य कोई भी₹150 से ऊपर — सरकार की अनुमति आवश्यक₹50 से ऊपर — सरकार की अनुमति आवश्यक
Gift Limits — Original 1971 vs Amended:
ऊपर दी गई सीमाएँ मूल 1971 नियमों की हैं। वर्षों में संशोधन हुए हैं।
• Official updated limits: dop.rajasthan.gov.in — Updated Service Rules
व्यावहारिक सलाह: किसी भी Gift पर — चाहे सीमा कुछ भी हो — सरकारी लेन-देन वाले व्यक्ति से कभी भी Gift न लें। यह हमेशा निषिद्ध है।
• किसी भी संदेह में — DDO या विभागाध्यक्ष से पहले confirm करें।
नियम 16 — सार्वजनिक सम्मानRule 16

नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति के बिना कोई कर्मचारी अपने सम्मान में आयोजित किसी सभा में नहीं जाएगा और न ही कोई अभिनंदन-पत्र स्वीकार करेगा।

Exception:
• सेवानिवृत्ति/transfer पर विदाई समारोह
• सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा साधारण आयोजन

नियम 17 — शैक्षणिक संस्था में प्रवेशRule 17

सरकारी सेवा में रहते हुए — विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना — किसी परीक्षा हेतु शैक्षणिक संस्था join नहीं करेगा।

Exception (अनुमति आवश्यक नहीं):
• यदि उस session के लिए पूर्ण अवकाश लिया हो
• कार्यालय समय के बाहर मैट्रिक/graduation परीक्षा (Appointing Authority की अनुमति से)
• शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष — higher academic examinations (कार्यालय समय के बाहर)
• तकनीकी अधिकारी — technical institutions (कार्यालय समय के बाहर)

🏢नियम 18-22 — व्यापार, निवेश, सम्पत्ति

नियम 18 — निजी व्यापार/रोजगारRule 18

सरकार की पूर्व अनुमति के बिना — कोई भी व्यापार, व्यवसाय या रोजगार नहीं करेगा।

अनुमति के बिना कर सकता है:
• सामाजिक/धार्मिक कार्य (honorary)
• साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक कार्य (occasional) — यदि official duties प्रभावित न हों

नहीं कर सकता (अनुमति आवश्यक):
• Company Act के तहत बैंक/कंपनी की registration, promotion, management
• पत्नी/परिवार की insurance agency का canvassing भी — breach है
• परिवार के व्यापार की जानकारी सरकार को देनी होगी

💡 नोट: Co-operative Society (सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए), Literary/Scientific/Charitable Society — बिना अनुमति manage कर सकते हैं।
नियम 18-A — स्थावर सम्पत्ति घोषणाRule 18-A

नियम 18-A — विशेष: स्थावर (Immovable) सम्पत्ति:
स्थावर सम्पत्ति = भूमि, भवन, फ्लैट, plot — अचल सम्पत्ति
• स्थावर सम्पत्ति खरीदने/बेचने/Lease देने की पूर्व अनुमति आवश्यक
• ₹50,000 से अधिक मूल्य की property transaction — सरकार को सूचित करें
• नियुक्ति पर — जो स्थावर सम्पत्ति हो उसका विवरण निर्धारित तिथि तक दें

नियम 23 से अंतर: नियम 18-A केवल Immovable Property के लिए है। नियम 23 में चल + अचल — सम्पूर्ण Annual Return देनी होती है।

नियम 19 — निवेश, ऋण और उधारRule 19

(1) शेयर/स्टॉक में सट्टेबाजी निषेध: बार-बार शेयर खरीदना/बेचना — सट्टेबाजी माना जाएगा।

(2) प्रभावशाली निवेश निषेध: ऐसा निवेश नहीं जो official duties को प्रभावित करे।

(3) ऋण देना/लेना प्रतिबंध (क्षेत्राधिकार में):
• अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति को ऋण नहीं देगा/लेगा
• ब्याज पर ऋण देना निषिद्ध

Exception: नातेदार/मित्र को छोटी अस्थायी सहायता, Bonafide tradesman credit account।

नियम 20-22 — दिवाला, आवास, बंधकRules 20-22

नियम 20 (दिवाला): यदि कोई कर्मचारी दिवालिया (Insolvent) हो जाए या ऋण-संकट में पड़ जाए — तुरंत सूचित करे।

नियम 21 (आवास): Government accommodation में जो लागू rules हैं — उनका पालन।

नियम 22 (बंधक/Mortgage): सम्पत्ति बंधक रखने से पहले — निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करें। ऐसे व्यक्ति से बंधक नहीं करेगा जिससे official dealings हों।

📜नियम 23-26 — दहेज, यौन उत्पीड़न, मदिरा

नियम 23 — सम्पत्ति विवरणRule 23

नियम 23 — सम्पूर्ण Annual Property Return (चल + अचल):
चल सम्पत्ति = नकद, FD, गहने, वाहन, shares — Movable Property
अचल सम्पत्ति = भूमि, भवन, plot — Immovable Property
• प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्रपत्र में दोनों का विवरण देना अनिवार्य
• नई अर्जित सम्पत्ति — Government को सूचित करनी होगी

नियम 18-A से अंतर: नियम 18-A = केवल Immovable (पूर्व अनुमति)। नियम 23 = Annual Return — Movable + Immovable दोनों।

नियम 24 — दहेज निषेधRule 24

कोई भी सरकारी कर्मचारी — दहेज नहीं लेगा, न दिलवाएगा, न लेने में सहयोग करेगा।

"दहेज" का अर्थ — Dowry Prohibition Act, 1961 के अनुसार।

नियम 25 — बाल विवाहRule 25

कोई भी कर्मचारी Child Marriage Restraint Act के विरुद्ध विवाह नहीं करेगा, न करवाएगा।

किसी विदेशी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति या परिवार के किसी सदस्य की भारतीय नागरिकता समाप्त होने पर — तुरंत सरकार को सूचित करें।

नियम 25-AA — यौन उत्पीड़न निषेधRule 25-AA

कोई भी कर्मचारी कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी का यौन उत्पीड़न नहीं करेगा।

यौन उत्पीड़न में शामिल है:
• अवांछित शारीरिक संपर्क
• यौन सुविधा की माँग या अनुरोध
• यौन टिप्पणी
• अश्लील सामग्री दिखाना
• कोई भी अन्य अवांछित यौन व्यवहार

Complaint Committee: CCA Rules 1958 के नियम 18-A के अनुसार विभाग/कार्यालय में शिकायत समिति होगी।

नियम 26 — मदिरा एवं नशीले पदार्थRule 26

सरकारी कर्मचारी:
• सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान नहीं करेगा
• नशे की हालत में ड्यूटी पर नहीं आएगा
• नशीले पदार्थों का इस प्रकार सेवन नहीं करेगा जिससे official कार्यक्षमता प्रभावित हो

Medical requirement: यदि किसी दवाई में alcohol है — Doctor का प्रमाण-पत्र साथ रखें।

⚠ उदाहरण: नशे की हालत में विद्यालय आना — नियम 26 + नियम 4 दोनों का उल्लंघन — तत्काल विभागीय कार्यवाही।

कर्मचारी क्या कर सकता है / क्या नहीं — Quick Reference

✅ कर सकता है❌ नहीं कर सकता
• मतदान कर सकता है (गुप्त)• राजनीतिक दल का सदस्य बनना
• सामाजिक/धार्मिक कार्य (honorary)• हड़ताल में भाग लेना
• साहित्यिक/वैज्ञानिक लेख (non-political)• सरकारी नीति की सार्वजनिक आलोचना
• Co-op Society manage करना (कर्मचारी हित में)• सरकार की अनुमति के बिना व्यापार
• नातेदार से उपहार (सीमा तक)• सरकारी लेन-देन वाले से उपहार
• विदाई/farewell समारोह में जाना• स्वयं के सम्मान में समारोह (बिना अनुमति)
• सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार (अनुमति से)• दहेज लेना/देना
• Bonafide tradesman credit account• शेयर में सट्टेबाजी
• Personal property खरीदना (अनुमति से)• गोपनीय सरकारी सूचना leak करना
• छुट्टी में पढ़ाई (अवकाश पर)• अवकाश पर बिना अनुमति नौकरी

Top 20 सामान्य गलतियाँ — जो बहुत होती हैं

⚠ ये गलतियाँ Rajasthan में सबसे अधिक विभागीय कार्यवाही का कारण बनती हैं:
#गलतीनियमजोखिम
1WhatsApp group में सरकारी नीति की आलोचना10/11अधिक
2Promotion/transfer पर मिठाई/उपहार लेना15अधिक
3बिना अनुमति Private Tuition18मध्यम
4Election प्रचार में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भागीदारी7अधिक
5Annual Property Return नहीं देना18-A/23मध्यम
6नशे की हालत में ड्यूटी पर आना26अधिक
7गुमनाम शिकायत भेजना4(iii)मध्यम
8गोपनीय file/जानकारी share करना13अधिक
9हड़ताल में भाग लेना9अधिक
10बिना अनुमति अखबार में लेख लिखना10मध्यम
11सरकारी आवास में अनाधिकृत रहना4-Aमध्यम
12पत्नी/बच्चे की business का canvassing18मध्यम
13उच्च अधिकारी के मौखिक आदेश पर गलत कार्य3(2)अधिक
1414 वर्ष से कम बच्चे को काम पर रखना4-Bअधिक
15सरकारी जमीन पर अतिक्रमण4-Cअधिक
16समिति के समक्ष बिना अनुमति साक्ष्य देना12मध्यम
17Shares में बार-बार खरीद-बिक्री19मध्यम
18Meter tampering4(vii)अधिक
19दहेज लेना/देना24अधिक
20Sexual harassment25-AAसर्वाधिक

📊Conduct Rules vs CCA Rules vs RSR — तुलना

पहलू Conduct Rules 1971 CCA Rules 1958 RSR 1951
उद्देश्यआचरण — क्या करें/न करेंदण्ड प्रक्रिया — उल्लंघन पर कार्यवाहीसेवा शर्तें — वेतन, अवकाश, पदोन्नति
नियम संख्या26 नियम37 नियम300+ नियम
उपहार✅ हाँ — नियम 15❌ नहीं (CCA में नहीं)❌ नहीं
शास्ति/दण्ड❌ नहीं (CCA देखें)✅ हाँ — 7 शास्तियाँ❌ नहीं
हड़ताल✅ नियम 9 — निषेधदण्ड प्रक्रियाDies Non नियम
निलम्बन❌ नहीं✅ नियम 13❌ नहीं
वेतन❌ नहीं❌ नहीं✅ RSR — Chapter
अवकाश❌ नहीं❌ नहीं✅ RSR Rule 54
AIS exempt✅ हाँ✅ हाँ❌ AIS पर भी लागू

📱WhatsApp/Facebook Safe Checklist — सरकारी कर्मचारी के लिए

💡 नियम 10/11 की भावना के अनुसार — सरकारी कर्मचारी को Social Media पर सावधान रहना चाहिए।
ActivitySafe?नियम
👍 परिवार/मित्र की personal photos share करना✅ Safe
👍 Festival greetings, religious content✅ Safe
👍 Educational/informational posts (non-political)✅ Safe
👍 साहित्यिक/वैज्ञानिक लेख share करना✅ Safeनियम 10
⚠ सरकारी योजनाओं पर opinion देना⚠ सावधाननियम 11
⚠ किसी politician के विरोध में post⚠ जोखिमनियम 7/11
⚠ Viral political video forward करना⚠ जोखिमनियम 7
❌ सरकारी नीति की open आलोचना❌ Unsafeनियम 11
❌ गोपनीय departmental जानकारी share❌ Unsafeनियम 13
❌ चुनाव प्रचार सामग्री forward करना❌ Unsafeनियम 7
❌ किसी political party का symbol/post share❌ Unsafeनियम 7
❌ Anonymous/Pseudonymous complaint❌ Unsafeनियम 4(iii)

🏠Property Return — Practical Checklist

Annual Property Return (नियम 18-A / 23) भरते समय यह सुनिश्चित करें:
☑ ItemTypeनोट
भूमि (Plot/Agricultural/Commercial)Immovableक्षेत्रफल, स्थान, मूल्य
भवन/फ्लैट/मकानImmovableRegistration value
नकद (₹10,000 से अधिक)MovableBank + Home cash
Bank FD / PPF / GPFMovableAccount number, balance
सोना/चाँदी/आभूषणMovableअनुमानित मूल्य
वाहन (Car, Bike)MovableRegistration number
Shares/Mutual FundsMovablePortfolio value
LIC PolicyMovableSum Assured
Loan/Mortgage detailsLiabilityOutstanding amount
पत्नी/बच्चों की सम्पत्तिFamilyयदि dependent हैं

📝 Gift Report Sample — नियम 15 के अनुसार

उपहार प्राप्ति की रिपोर्ट — नियम 15 (Conduct Rules 1971)
(विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी को)

प्रेषक का नाम: _______________________ पद: _______________________

विभाग/कार्यालय: _______________________________________________________

उपहार देने वाले का नाम: _______________________ संबंध: _________

अवसर: (विवाह/वर्षगांठ/धार्मिक) _________________________________________

उपहार का विवरण: _______________________________________________________

उपहार का अनुमानित मूल्य: ₹ ______________________________________________

प्राप्ति की तिथि: _______________________________________________________

प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सत्य है।

दिनांक: __________ हस्ताक्षर: __________________

⚖️Departmental Inquiry में कौन सा नियम लगेगा?

स्थिति / घटनाConduct RulesCCA Rulesप्रकार
रिश्वत लेनानियम 3, 15नियम 14 (iv-vii)वृहद
WhatsApp पर सरकार की आलोचनानियम 10/11नियम 14 (i-iii)लघु/वृहद
हड़ताल में भाग लेनानियम 9नियम 14 (i-ii)लघु
यौन उत्पीड़ननियम 25-AAनियम 14 (iv-vii) + नियम 18-Aवृहद
गोपनीय जानकारी leakनियम 13नियम 14 (iv-vii)वृहद
अनाधिकृत सरकारी आवासनियम 4-Aनियम 14 (i-iii)लघु/वृहद
दहेजनियम 24नियम 14 (iv-vii)वृहद
नशे में ड्यूटीनियम 26, 4नियम 14 (i-iv)लघु/वृहद
बिना अनुमति व्यापारनियम 18नियम 14 (i-iii)लघु
Property Return नहीं दीनियम 18-A/23नियम 14 (i-ii)लघु
बाल श्रमनियम 4-Bनियम 14 (iv-v)वृहद
सरकारी जमीन पर कब्जानियम 4-Cनियम 14 (iv-vii)वृहद
नोट: CCA Rules 1958 के नियम 14 में 7 शास्तियाँ हैं — (i) परिनिन्दा (ii) वेतन रोकना (iii) वसूली (iv) अवनति (v) अनिवार्य सेवानिवृत्ति (vi) हटाना (vii) पदच्युति। विस्तार: CCA Rules 1958 गाइड

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1. Conduct Rules 1971 और CCA Rules 1958 में क्या अंतर है?
Conduct Rules 1971: बताते हैं कि सरकारी कर्मचारी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं — उपहार, राजनीति, प्रेस, व्यापार, सम्पत्ति।

CCA Rules 1958: बताते हैं कि Conduct Rules के उल्लंघन पर दण्ड कैसे दिया जाएगा — जाँच प्रक्रिया, 7 शास्तियाँ, अपील, पुनरीक्षण।

दोनों साथ मिलकर अनुशासन की पूरी व्यवस्था बनाते हैं।
Q2. उपहार (Gift) की अधिकतम सीमा क्या है?
नियम 15 के अनुसार:
नातेदारों से (विवाह/धार्मिक अवसर):
• राज्य सेवा: ₹1,000 तक — रिपोर्ट आवश्यक नहीं | ₹1,000 से अधिक — सरकार को रिपोर्ट
• अधीनस्थ/लिपिक: ₹500 / मित्र: ₹200
• चतुर्थ श्रेणी: ₹200 / मित्र: ₹100

अन्य किसी से: राज्य सेवा में ₹150 से अधिक — सरकार की अनुमति आवश्यक।

याद रखें: सरकारी लेन-देन वाले व्यक्ति से कोई भी gift — हमेशा निषिद्ध।
Q3. क्या सरकारी कर्मचारी Social Media पर सरकार की आलोचना कर सकता है?
नियम 10/11 में "Social Media" शब्द सीधे नहीं है — परंतु नियम 11 में "public utterance" और "any communication" का उल्लेख है। नियम 10 में "radio broadcast" का उल्लेख है।

नियम 10/11 की भावना के अनुसार — Social Media एक public platform माना जा सकता है। अतः Facebook, WhatsApp Group, Twitter पर सरकारी नीतियों की आलोचना — जोखिमपूर्ण हो सकती है।

Safe Practice: सरकारी नीतियों पर public comment से बचें। Personal, non-political posts — generally safe।
Q4. Annual Property Return — कब और कहाँ देनी होती है?
नियम 18-A और 23 के अनुसार:
नियुक्ति पर: सम्पत्ति विवरण देना अनिवार्य
प्रत्येक वर्ष: Annual Property Return — सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक
नई सम्पत्ति: खरीद/बिक्री/mortgage — पूर्व अनुमति या तत्काल सूचना
विभागाध्यक्ष को submit करते हैं

Property Return न देने पर — अनुशासनिक कार्यवाही हो सकती है।
Q5. हड़ताल में भाग लेने पर क्या होगा?
नियम 9 के अनुसार हड़ताल में भाग लेना — Conduct Rules का उल्लंघन है।

परिणाम:
• हड़ताल वाले दिन — "Dies Non" (सेवा अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा)
• उस दिन का वेतन नहीं
• Pension qualifying service में नहीं जोड़ा जाएगा
• CCA Rules 1958 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही
Q6. यौन उत्पीड़न की शिकायत कहाँ करें?
नियम 25-AA के अनुसार — कार्यालय/विभाग में Internal Complaints Committee (ICC) होती है।

POSH Act 2013 (Prevention of Sexual Harassment) भी लागू होता है।

कहाँ शिकायत करें:
• विभाग/कार्यालय की ICC (10 या अधिक कर्मचारी वाले)
• District Officer (Local Complaints Committee) — अन्य मामलों में
• वरिष्ठ अधिकारी को लिखित में

शिकायत पर CCA Rules 1958 के नियम 18-A के अनुसार जाँच होगी।
Q7. क्या शिक्षक कार्यालय समय के बाद Private Tuition दे सकता है?
नियम 18 के अनुसार — सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी रोजगार/व्यापार निषिद्ध है।

Private Tuition — व्यावसायिक गतिविधि है — नियम 18 के तहत अनुमति आवश्यक है।

विभागीय स्थिति: नियम 18 के तहत किसी भी रोजगार/व्यापार के लिए सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है। Private Tuition — एक व्यावसायिक गतिविधि है।

विभागीय अनुमति या स्पष्ट नीति के बिना Private Tuition — नियम 18 के अंतर्गत जोखिमपूर्ण है। अपने PEEO/BEEO/DDO से लिखित में स्पष्टीकरण लें।

Safe: Honorary (बिना पारिश्रमिक) सामाजिक/धार्मिक शिक्षा — OK।
Q8. Conduct Rules 1971 — किस पर लागू नहीं है?
Exempt:
AIS सदस्य (IAS/IPS/IFS) — All India Services (Conduct) Rules, 1968 से governed
प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारी — उधार लेने वाली सरकार के conduct rules
• वे कर्मचारी जिन्हें सरकार ने विशेष आदेश से exempt किया हो

सभी राज्य कर्मचारियों पर लागू — शिक्षक, लेखाकार, चतुर्थ श्रेणी — सब।

⚠ अस्वीकरण: यह लेख शैक्षणिक एवं सूचनात्मक उद्देश्य से है। Conduct Rules में संशोधन होते रहते हैं। किसी भी विभागीय/कानूनी प्रकरण में मूल नियम, नवीनतम संशोधन (राजस्थान राजपत्र) और सक्षम प्राधिकारी की सलाह को प्राथमिकता दें।
स्रोत: Official PDF — Home Dept, Rajasthan | DOP Rajasthan | Update: May 2026

© 2026 SarkariServicePrep.com | राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 | Conduct Rules Complete Hindi Guide

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