Sarkari Service Prep | Rajasthan Government Rules
Pension Rules Rajasthan (RSR 67) – पेंशन नियमों की सम्पूर्ण आधिकारिक जानकारी
राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु पेंशन (Pension) का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में पेंशन से संबंधित नियम मुख्य रूप से Rajasthan Service Rules (RSR) – Rule 67 एवं उससे संबंधित वित्त विभाग के नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं।
RSR Rule 67 क्या है?
RSR Rule 67 राजस्थान सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित मूल पात्रता एवं सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। यह नियम यह निर्धारित करता है कि कर्मचारी को किस परिस्थिति में, किस प्रकार की पेंशन देय होगी।
पेंशन को सेवा के बदले प्राप्त अधिकार माना गया है, जो निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर देय होती है।
पेंशन का उद्देश्य
- सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय सुनिश्चित करना
- कर्मचारी एवं उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना
- दीर्घकालीन सरकारी सेवा को प्रोत्साहित करना
पेंशन के प्रकार (सामान्य वर्गीकरण)
राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत पेंशन को सामान्यतः निम्न श्रेणियों में समझा जाता है:
- Superannuation Pension (सेवानिवृत्ति पेंशन)
- Retiring Pension
- Invalid Pension (असमर्थता पेंशन)
- Compensation Pension
- Compassionate Allowance (विशेष परिस्थितियों में)
इन पेंशन प्रकारों की पात्रता सेवा अवधि, सेवानिवृत्ति की प्रकृति और नियमों की शर्तों पर निर्भर करती है।
योग्य सेवा (Qualifying Service)
पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारी की योग्य सेवा (Qualifying Service) का होना आवश्यक होता है। योग्य सेवा की गणना RSR एवं संबंधित पेंशन नियमों के अनुसार की जाती है।
इसमें सेवा की निरंतरता, अवकाश की प्रकृति और अन्य शर्तों का ध्यान रखा जाता है।
पेंशन और वेतन का संबंध
पेंशन की गणना कर्मचारी के अंतिम वेतन एवं कुल सेवा अवधि पर आधारित होती है। इसलिए वेतन निर्धारण (Pay Fixation) और पेंशन नियम आपस में गहराई से जुड़े होते हैं।
👉 संबंधित लेख: Pay Fixation क्या है? – RSR 26 & 26A
पारिवारिक पेंशन (Family Pension)
कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित परिवार को पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान है। यह पेंशन निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार देय होती है।
RSR और ग्रेच्युटी का संबंध
पेंशन के साथ-साथ सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलता है, जो अलग नियमों के अंतर्गत नियंत्रित होता है।
👉 संबंधित लेख: Gratuity Rules Rajasthan
आधिकारिक सरकारी स्रोत
- Rajasthan Service Rules (RSR) – Rule 67
- Finance Department, Government of Rajasthan
- Official Pension Rules & Notifications (Govt of Rajasthan)
अस्वीकरण: यह लेख केवल शैक्षणिक एवं सूचनात्मक उद्देश्य से तैयार किया गया है। पेंशन से संबंधित अंतिम निर्णय राजस्थान सरकार द्वारा जारी आधिकारिक नियमों एवं विभागीय आदेशों के अनुसार ही मान्य होंगे।
Last Updated: January 2026
🏛️ Rajasthan Pension Rules & Portal — Complete Guide Hub
यह लेख Rajasthan Civil Service Pension Rules से संबंधित व्यापक श्रृंखला का हिस्सा है। नीचे दिए गए सभी लेख पढ़कर आप Pension Rules, PPO, Family Pension, Commutation, Pension Portal और अन्य प्रक्रियाओं को पूरी तरह समझ सकते हैं।
- Rajasthan Civil Service Pension Rules 1996 — Complete Guide
- Types of Pension under Rajasthan Civil Service Rules
- Rajasthan Civil Pension Calculation Method
- Rajasthan Family Pension Rules 1996 Guide
- Pension Commutation Rules Rajasthan
- Rule 80–81 Retirement Pension Procedure
- Pension Investigation & Benefit Rules
- Pension Slip & Form 16 Download Process
- Life Certificate Rules for Pensioners
- Rajasthan Pension Forms & Updates
- Rajasthan Pension Portal — PPO Download Guide
- PPO Correction Process (Name / DOB Change)
- PPO Name Change after Remarriage
- RSR Rule 67 — Rajasthan Pension Rules
- Rajasthan Pension Department Meeting 2026
- NPS Withdrawal Rules Amendment 2025
यह श्रृंखला Rajasthan Pension Rules, PPO Process, Family Pension, Commutation और Pension Portal से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।

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