नियम 13: राज्य सेवा की मूलभूत शर्तें | Rule 13: Fundamental Conditions | राजस्थान सेवा नियम

📅 सोमवार, 27 जुलाई 2026 📖 पूरा लेख
नियम 13: राज्य सेवा की मूलभूत शर्तें | Rule 13 | राजस्थान सेवा नियम

नियम 13: राज्य सेवा की मूलभूत शर्तें

Rule 13: Fundamental Conditions of State Service
पेरिमलिंक: /rsr-rule-13 | विषय: पूर्णकालीन सेवा, नियोजन के नियम | स्रोत: RSR 1951, खण्ड I, भाग 1
नियम 13 — सारांश

विषय: मूलभूत शर्तें

मुख्य बिंदु: पूर्णकालीन सेवा

लागू: सभी कर्मचारी

अपवाद: नियम में स्पष्ट प्रावधान हो

विभाग: सभी + Panchayat/Jila

नियम का पाठ

जब तक किसी मामले में अन्यथा रूप से स्पष्ट प्रावधान नहीं किया जाये, एक राज्य कर्मचारी का सम्पूर्ण समय सरकार के निष्पादन पर रहेगा तथा उसे समुचित प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त पारिश्रमिक की माँग के बिना, किसी भी प्रकार से नियोजित किया जा सकता है चाहे उसकी चाही गई सेवायें ऐसी हों जिनका वेतनादि सरकार की संचित निधि से अथवा ऐसे निगमित या अनिगमित निकाय से दिया जाये जो पूर्णत: या मूलत: सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा निर्यत्रित हों अथवा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 (1959 का अधिनियम सं. 37) के अंतर्गत गठित पंचायत समिति एवं जिला परिषद निधि से दिया जाये।

व्याख्या

मुख्य अर्थ

नियम 13 कहता है कि राज्य कर्मचारी का पूरा समय सरकार को दिया जाता है। उसे अपना समय कहीं और नहीं लगा सकता। सरकार कर्मचारी को किसी भी विभाग, किसी भी कार्य पर लगा सकती है।

पूर्णकालीन सेवा (Full Time Service)

कर्मचारी को सरकार के लिए 100% समय देना होता है। वह:

  • किसी दूसरी जगह काम नहीं कर सकता
  • अपना निजी व्यवसाय नहीं कर सकता
  • किसी निजी फर्म में नहीं जा सकता
  • समय पर सरकार के काम पर आना अनिवार्य है

कहाँ काम दिया जा सकता है

कर्मचारी को निम्नलिखित जगह काम दिया जा सकता है:

  • सरकारी विभाग (सभी विभाग)
  • सरकार द्वारा संचालित निकाय (कंपनी, बोर्ड)
  • Panchayat Samiti (पंचायत समिति)
  • Jila Parishad (जिला परिषद)
  • सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था

बिना अतिरिक्त Payment

कर्मचारी को Panchayat या Jila Parishad में काम देने पर उसका वेतन उसी स्रोत से मिलता है, जहाँ काम दिया गया है। उसे अलग से कोई अतिरिक्त payment नहीं दिया जाता।

अपवाद कहाँ हैं

नियम 13 में कहा गया है: "जब तक अन्यथा प्रावधान नहीं है" — यानी अगर किसी विशेष नियम में कुछ अलग लिखा हो तो वह लागू होगा। अधिकांश नियमों में यही शर्त है।

प्रश्न एवं उत्तर

प्र. क्या कर्मचारी दूसरी जगह अतिरिक्त काम कर सकता है?

नहीं, नियम 13 स्पष्ट है कि कर्मचारी का पूरा समय सरकार को दिया जाता है। किसी दूसरी जगह अतिरिक्त काम करना नियमों का उल्लंघन है।

प्र. Panchayat में काम देने पर कौन Payment करता है?

Panchayat की निधि से ही कर्मचारी का वेतन दिया जाता है। सरकार की निधि से नहीं। यह Rajasthan Panchayat Samiti and Jila Parishad Act 1959 के तहत है।

प्र. क्या निजी स्कूल/अस्पताल में काम दिया जा सकता है?

नहीं, नियम 13 में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या संचालित संस्था ही काम दे सकती है। निजी संस्था में काम देने का प्रावधान नहीं है।

प्र. इस नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

यह सुनिश्चित करना कि सरकार के लिए काम करने वाले कर्मचारी अपना पूरा समय सरकार को दें। कोई भी दोहरापन (dual employment) नहीं हो।

संबंधित नियम

संदर्भ

मुख्य स्रोत:
राजस्थान सेवा नियम, 1951, खण्ड I, भाग 1, नियम 13
राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 (अधिनियम सं. 37)
✍️ लेखक: सुरेंद्र सिंह चौहान
पूर्व शिक्षा अधिकारी, राजस्थान · 1991–2025 · शिक्षण, प्रशिक्षण एवं प्रशासन · परिचय
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