अधिक वसूली की राशि हेतु ट्रांसफर एंट्री प्रक्रिया | राजस्थान लेखा विभाग मार्गदर्शिका
राजस्थान सरकार के शिक्षा व अन्य विभागों में गत वर्षों में कुछ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कार्मिकों से अधिक वसूली करते समय गलत लेखामद 0202-01-102-03-02 में राशि जमा करवाई गई है, जबकि यह लेखामद अब प्रचलन में नहीं है। अतः ऐसी सभी प्रविष्टियों की ट्रांसफर एंट्री अब सही लेखामद 2202-02-911-01-01-98 में करवाना अनिवार्य है।
विषय सूची (Table of Contents)
ऑनलाइन ट्रांसफर एंट्री प्रक्रिया (eGRAS पर)
- लॉगिन करें: egras.raj.nic.in पर अपने विद्यालय/कार्यालय लॉगिन से लॉगिन करें।
- Transfer Entry विकल्प चुनें और प्रोफाइल बनाएँ।
- Department Name: संबंधित विभाग का चयन करें।
- Major Head: संबंधित बजट मद को सेलेक्ट करें।
- Budget Head: उचित बजट मद चुनें।
- Object Head: संबंधित ऑब्जेक्ट हेड दर्ज करें।
- विपरीत बजट मद: SF/CA में से उचित विकल्प चुनें।
- Voted: 'Voted' का चयन करें और सबमिट करें।
महत्वपूर्ण निर्देश:
- सुनिश्चित करें कि ट्रांसफर एंट्री में सही बजट मद और ऑब्जेक्ट हेड का ही चयन किया गया है।
- ट्रांसफर एंट्री देने के बाद उसकी पुष्टि और सत्यापन करना आवश्यक है।
- किसी भी तकनीकी समस्या हेतु संबंधित जिला कार्यालय/लेखा शाखा से संपर्क करें।
📌 स्रोत लिंक:
अस्वीकरण:
यह जानकारी शैक्षणिक और मार्गदर्शक उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया किसी भी वित्तीय कार्रवाई से पूर्व अपने विभागीय लेखाधिकारी या वरिष्ठ से परामर्श अवश्य करें। Sarkari Service Prep इस सूचना की कानूनी पुष्टि नहीं करता है।
कार्यवाही करें:
यदि आपके विद्यालय/कार्यालय में पूर्व में गलत लेखामद में अधिक वसूली की राशि जमा हुई है, तो आज ही संबंधित ट्रांसफर एंट्री की कार्यवाही प्रारंभ करें। यह लेख उन सभी के लिए मार्गदर्शिका है जो eGRAS पोर्टल पर कार्यरत हैं।
इस पोस्ट को लेखाधिकारी, प्रधानाचार्य एवं कार्यालय सहायकों के साथ साझा करें।
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