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निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण 2025-26 (राजस्थान): सम्पूर्ण दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण 2025-26 (राजस्थान): सम्पूर्ण दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया

🎀 अति महत्वपूर्ण सूचना: राजस्थान के समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए! निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों के सुव्यवस्थित और समयबद्ध वितरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह लेख इन निर्देशों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है ताकि सभी संबंधित कार्मिक, विद्यार्थी और अभिभावक इस प्रक्रिया से अवगत हो सकें।

आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य / राशि / एफ-501 / निशु / पापु / 2025-26 / पार्ट फाईल

दिनांक: (आदेश पर अंकित नवीनतम तिथि, जैसे 11-06-2025)

प्रेषक: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

संदर्भ: राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर का पत्रांक एफ-4/विलेसे/रापाम/कार्यवाही/2025 रेफरेंस नं. 15486151 दिनांक 22.05.2025 एवं प्रपुस्त-इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्रांक रेफरेंस नं. 15542007 दिनांक 27.05.251



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
क्रमांक:-शिविरा-माध्य / राशि / एफ-501 / निशु / पापु / 2025-26 / पार्ट फाईल दिनांक:-यथा हस्ताक्षर


1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।

विषय:-शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों के वितरण बाबत आवश्यक दिशा-निर्देश।
प्रसंग:-इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्रांक रेफरेंस नं.15542007 दिनांक 27.05.25।
संदर्भ:- राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर का पत्रांक एफ-4/विलेसे/रापामं/कार्यवाही/2025 रेफरेंस नं. 15486151 दिनांक – 22.05.2025

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक निर्देश पत्र की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु राजकीय विद्यालयों व मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 01 से 08 तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 09 से 12 तक की समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समस्त छात्रों तथा वे छात्र जिनके अभिभावक आयकर दाता नहीं है, को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। शाला दर्पण पोर्टल पर पीईईओ/यूसीईईओ (नोडल केन्द्र) की प्रविष्टि सूचना के आधार पर इस कार्यालय द्वारा प्रेषित मांग के अनुरूप, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा अनुबंधित परिवहन संगठनों के माध्यम से पीईईओ/यूसीईईओ विद्यालयों तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाना है।

निर्धारित नोडल (पीईईओ/यूसीईईओ) केन्द्रों पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें पहुँचाने का कार्यक्रम पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर द्वारा दिनांक 20.06.25 से प्रस्तावित है। इस कार्यालय द्वारा प्रेषित मांग के आधार पर राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर द्वारा जारी आवंटन के अनुसार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / जिला प्रभारी, पाठ्य पुस्तक मण्डल के सम्भाग स्थित डिपो प्रभारों से समन्वय स्थापित कर मण्डल के वितरण केन्द्रों पर उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों को ब्लॉक प्रभारियों के माध्यम से पीईईओ/यूसीईईओ केन्द्रों तक उपलब्ध कार्य योजना शीघ्र प्रेषित कर इस कार्यालय को दिनांक 13.08.25 तक वांछित करने हेतु निर्धारित सम्पूर्ण में वितरण करवाया जाना सुनिश्चित करें। पाठ्य पुस्तकों का वितरण प्रथम चरण दिनांक 20.08.25 से 07.07.25 तक की अवधि में ही पूर्ण करें। प्रथम चरण की समाप्ति उपरांत वितरण केन्द्रों में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता अनुसार द्वितीय चरण निर्धारित किया जाएगा।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के समयबद्ध व सुगम वितरण के दृष्टिगत नोडल केन्द्रवार तिथि शीघ्र निर्धारित करते हुए रूट चार्ट सड़क अनुसार बनाकर पूरे जिले में डिपो प्रभारों को उपलब्ध करावें। उपर्युक्तानुसार निर्धारित दो चरणों में से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कार्य सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।

पूर्व सत्रों की भांति प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति एवं वितरण का प्रबोधन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार प्रभारी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा :-

  • मण्डल स्तर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के सुचारू और व्यवस्थित वितरण हेतु मण्डल प्रभारी के रूप में अधीनस्थ समस्त सहायक निदेशक, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से समन्वय रखते हुए कार्य करेंगे।
  • जिला स्तर पर सहायक निदेशक, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के व्यवस्थित वितरण हेतु जिला प्रभारी के रूप में अधीनस्थ समस्त अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (एडीपीसी) एवं पदेन विस्तृत मण्डल के शिक्षा जिला प्रभारी से समन्वय करते हुए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समयबद्ध एवं व्यवस्थित वितरण करवाना सुनिश्चित करेंगे।
  • ब्लॉक स्तर पर अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय), कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के सुचारू और व्यवस्थित वितरण हेतु ब्लॉक प्रभारी के रूप में जिला प्रभारी अधिकारी (सहायक निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय) एवं एडीपीसी / पीईईओ / यूसीईईओ से समन्वय रखते हुए कार्य करेंगे।
  • पाठ्य पुस्तक मण्डल के जिला डिपो से पीईईओ/यूसीईईओ व विद्यालय तक प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति एवं वितरण की प्रविष्टि तत्काल शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में की जानी सुनिश्चित करेंगे।
  • जिले में डाली मालगोद पर जारी तिथि में ही प्राप्ति एवं प्रतिहस्ताक्षर की प्रक्रिया सम्बन्धित द्वारा पूर्ण की जावे। इस कार्य में विलम्ब ना होने।

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शैक्षणिक सत्र 2025-26 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के सुव्यवस्थित वितरण के लिए अग्रलिखित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जाए :-

  1. विद्यार्थियों को शैक्षिक सत्र 2024-25 के अध्ययन उपरान्त, अंक तालिका वितरण के साथ ही उनसे उक्त सत्र में वितरित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को प्राप्त कर बुक बैंक में जमा की जावें।
  2. आगामी शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु कक्षा 1 से 08 तक शतप्रतिशत परिवर्तन हुआ है। अतः राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 01 से 08 के समस्त विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जावें।
  3. कक्षा 09 से 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा गत सत्र की अध्ययन उपरान्त लौटाई गई पाठ्य पुस्तकों के 50 प्रतिशत का पुनः उपयोग करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को 50 प्रतिशत नई एवं 50 प्रतिशत पुरानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जावें।
  4. जिला स्तरीय वितरण केन्द्रों से निर्धारित नोडल (पीईईओ/यूसीईईओ) केन्द्रों तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का परिवहन कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा अनुबंधित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से करवाया जाना है, जबकि वितरण कार्य पूर्ण निर्धारित अनुसार ब्लॉक प्रभारी, मुख्य / अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय) द्वारा किया जाना है। व्यवस्थित और निर्धारित समयावधि में वितरण हेतु जिला डिपो / वितरण केन्द्र पर पीईईओ / एबीईईओ द्वारा ही उनके अधीनस्थ पीईईओ / यूसीईईओ प्रभारों की मौजूदगी में पुस्तकें प्राप्त की जानी है।
  5. जिस नोडल विद्यालय के माध्यम से अधीनस्थ विद्यालयों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग की गई है, उस विद्यालयों को वितरण भी उसी नोडल विद्यालय द्वारा किया जाएगा। मध्य सत्र में नोडल विद्यालय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
  6. यदि त्रुटि निर्धारित अनुसार प्रथम चरण में ही समस्त नोडल केन्द्रों द्वारा निर्धारित तिथि पर ही पुस्तकें प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा इसे कार्य के प्रति लापरवाही माना जाएगा। विशेष परिस्थितियों में किसी भी बदलाव के संबंध में मण्डल मुख्यालय / निदेशालय को अवगत करवाएं।

नोट: वित्त सत्र में प्रचलित पाठ्यपुस्तकें जो इस सत्र में उपयोग (भावशून्यनुसार) में ली जा सकती है, ऐसी पुस्तकों को बुक उपयोग करने हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को (कक्षा – 01 से 03 तक के विद्यार्थियों को छोड़ते हुए) 50 प्रतिशत नई एवं 50 प्रतिशत पुरानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित किया जाना सुनिश्चित करावें।

ध्यान रहे कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना के साथ ही समयबद्ध कार्यक्रम है। अतः उक्त कार्य निर्धारित अवधि से पूर्व ही सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण कर इस कार्यालय की मेल आई.डी. socialedu.gov@gmail.com पर दिनांक 10.07.25 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

📚 आदेश का मुख्य उद्देश्य

इस महत्वपूर्ण आदेश का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 के प्रारंभ में ही कक्षा 01 से 12 तक के समस्त राजकीय विद्यालयों (आदर्श विद्यालयों, उत्कृष्ट विद्यालयों, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों सहित) में अध्ययनरत विद्यार्थियों, विशेषकर जरूरतमंद वर्गों जैसे एससी, एसटी, और जनजाति के समस्त छात्रों तथा वे छात्राएं जिनके अभिभावक आयकर दाता नहीं हैं, को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें समय पर उपलब्ध हो जाएं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए और शिक्षा की निरंतरता बनी रहे।

📅 पाठ्यपुस्तक वितरण की समय-सारणी (Time-Table)

पाठ्यपुस्तकों का वितरण एक चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, जिसकी महत्वपूर्ण तिथियां निम्नलिखित हैं:

  • शाला दर्पण पोर्टल पर मांग (Demand Indent): विद्यालयों द्वारा मांग शाला दर्पण पोर्टल / पीओ/यूसीईईओ (नोडल केन्द्र) की प्रविष्टि सूचना के आधार पर।
  • पाठ्यपुस्तक मण्डल द्वारा डिपो/वितरण केन्द्रों तक पुस्तकें पहुँचाना: राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर द्वारा 20.06.25 से प्रस्तावित।
  • डिपो/वितरण केन्द्रों से नोडल केन्द्रों (पीईईओ/यूसीईईओ) तक पुस्तकें पहुँचाना: जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) / जिला प्रभारी, पाठ्य पुस्तक नोडल अधिकारी, जयपुर द्वारा जारी आवंटन आदेश के अनुसार।
  • नोडल केन्द्रों से विद्यालयों तक पुस्तकें पहुँचाना: ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से सम्बन्धित पीईईओ/यूसीईईओ केन्द्र पर उपलब्ध स्टॉक में से।
  • विद्यार्थियों को पुस्तकों का वितरण (प्रथम चरण): 13.08.25 तक शत प्रतिशत।
  • पुस्तकों का विवरण शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट करना: प्रथम चरण पूर्ण होने पर।
  • विद्यार्थियों को पुस्तकों का वितरण (द्वितीय चरण - यदि आवश्यक हो): 20.08.25 से 07.09.25 तक की अवधि में पूर्ण करना।

🔑 वितरण प्रक्रिया के मुख्य बिंदु एवं जिम्मेदारियां

पाठ्यपुस्तकों के सुचारू और समयबद्ध वितरण के लिए विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं:

  • मण्डल स्तर: अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के मुद्रण और व्यवस्थित वितरण हेतु मण्डल प्रभारी के रूप में समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
  • जिला स्तर (शैक्षणिक निरीक्षण): कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से समन्वय रखते हुए कार्य करेंगे।
  • जिला स्तर (सहायक निदेशक): कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के व्यवस्थित वितरण हेतु जिला प्रभारी के रूप में समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (एडीपीसी) एवं पदेन जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) से समन्वय रखते हुए वितरण सुनिश्चित करेंगे।
  • ब्लॉक स्तर: अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय), कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के सुचारू और व्यवस्थित वितरण हेतु ब्लॉक प्रभारी के रूप में जिला प्रभारी अधिकारी (सहायक निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय) एवं एडीपीसी / यूसीईईओ / पीईईओ से समन्वय रखते हुए कार्य करेंगे।
  • विद्यालय स्तर (शाला दर्पण): पाठ्य पुस्तक मण्डल के जिला डिपो से पीईईओ/यूसीईईओ व विद्यालय तक प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्ति की प्राप्ति एवं वितरण की प्रविष्टि तत्काल शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में सुनिश्चित करेंगे।
  • विलंब की स्थिति: कार्य में विलम्ब या लापरवाही होने पर संबंधित अधिकारी की प्राप्ति एवं प्रतिहस्ताक्षर की प्रक्रिया सम्बन्धित द्वारा पूर्ण की जावेगी।

⚠️ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश (Important Instructions)

विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए ध्यान देने योग्य बातें:

  • शैक्षणिक सत्र 2025-26 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के सुव्यवस्थित वितरण के लिए इन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
  • शैक्षणिक सत्र 2024-25 के अध्ययन उपरान्त, वार्षिक परीक्षा के तत्काल वितरण के पश्चात् उक्त छात्रों से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्राप्त कर उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि नवीन सत्र में इन्हें पात्र विद्यार्थियों को वितरित किया जा सके।
  • बुक बैंक योजना: आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु कक्षा 01 से 08 तक शत प्रतिशत विद्यार्थियों को बुक बैंक से पुस्तकें वितरित की जाएंगी।
  • नई पुस्तकें: कक्षा 09 से 12 तक के विद्यार्थियों को शत प्रतिशत नई पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएंगी।
  • पुस्तकों का पुनः उपयोग: कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को शत प्रतिशत बुक बैंक से वितरित की गई पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त मांग अनुसार शेष 50 प्रतिशत एवं कक्षा 09 से 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा गत सत्र की अध्ययन उपरान्त लौटाई गई पाठ्य पुस्तकों के 50 प्रतिशत का पुनः उपयोग करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को 50 प्रतिशत नई एवं 50 प्रतिशत पुरानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएंगी।
  • निश्चित नोडल केन्द्र: जिला स्तरीय वितरण केन्द्रों से निर्धारित नोडल पीईईओ/यूसीईईओ केन्द्रों तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा अनुबंधित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से पहुँचाई जाएंगी।
  • प्राप्ति की जिम्मेदारी: यदि वितरण कार्य पूर्ण निर्धारित अनुसार प्रत्येक प्रभारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय) द्वारा जिला डिपो / वितरण केन्द्र पर सम्बन्धित पीईईओ/यूसीईईओ प्रभारियों की मौजूदगी में पुस्तकें प्राप्त की जाएंगी।
  • नोडल विद्यालय की भूमिका: जिस नोडल विद्यालय के माध्यम से अधीनस्थ विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग की गई है, उस नोडल विद्यालय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
  • त्रुटिपूर्ण वितरण की स्थिति: यदि त्रुटिपूर्ण आपूर्ति अनुसार प्रथम चरण में ही समस्त नोडल केन्द्रों द्वारा विद्यालयों हेतु पुस्तकें प्राप्त की जानी अनिवार्य हैं। अन्यथा इसे भारी लापरवाही माना जाएगा। विशेष परिस्थितियों में किसी भी बदलाव के संबंध में मण्डल मुख्यालय / निदेशालय को अवगत करवाया जाएगा।
  • बुक बैंक से पुस्तकें: नवीन सत्र में प्रवेशित पाठ्य पुस्तकें जो इस सत्र में उपयोग (भावनाशून्यसार) ली जा सकेंगी, ऐसी पुस्तकों को बुक बैंक प्रपत्र हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा – 01 से 03 तक के विद्यार्थियों को छोड़कर) 50 अन्य विद्यार्थियों से प्राप्त निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन है। अतः उक्त कार्य निर्धारित समयावधि से पूर्व ही सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण कर इस कार्यालय की मेल आईडी socialedu.gov@gmail.com पर दिनांक 10.07.25 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

📞 संपर्क एवं सूचना

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपने विद्यालय के संस्था प्रधान, संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ कार्यालय, या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें।

समस्त सूचनाएं एवं प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय पर ईमेल: socialedu.gov@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

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