Regarding free admission under RTE in academic session 2025–26.

| जुलाई 17, 2025

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिक्षा / प्रा / आरटीई / सी / 18878 / आरटीई दिशा–निर्देश / 2025–26 / दिनांक – 17.07.2025

प्रति:
जिला शिक्षा अधिकारी (मु)
प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा
समस्त

विषय: शैक्षिक सत्र 2025–26 में आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के संबंध में।

उपयुक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा बी जी सिविल याचिका (जनहित) संख्या 9887 / 2020 स्माईल फॉर ऑल सोसायटी बनाम प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान व अन्य एवं समान विषयक अन्य याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 23.10.2021 एवं 23.05.2022 के पालन में शैक्षिक सत्र 2022–23 एवं पूर्व प्रारम्भिक कक्षाओं पीपी3+, पीपी4+, पीपी5+ एवं कक्षा–1 में आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु विभाग द्वारा शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिए पूर्व प्रारम्भिक कक्षाओं हेतु पुनः प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई थी।

उक्त दिशा–निर्देश को चुनौती दायर याचिका सं–8567 / 2023 राजआर मदन बनाम राज्य सरकार एवं समान विषयक अन्य याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.2023 को पारित आदेश में पीपी3+ से कक्षा–1 में ही निःशुल्क प्रवेश दिए जाने तथा पूर्व प्रारम्भिक कक्षाओं हेतु पुनः प्रवेश किए जाने से इनकार किया गया। विभाग द्वारा उक्त आदेश के तहत पीपी4+ एवं पीपी5+ में पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई।

माननीय न्यायालय द्वारा सी.बी.एस.ई. 792 / 2023 पर दिनांक 02.05.2023 को स्थगन आदेश पारित किया गया, किंतु दिनांक 18.07.2023 को बिंदु संख्या – 44 पर स्पष्ट आदेश पारित किया गया कि केवल पीपी3+ से कक्षा–1 तक ही लीगल मानते हुए फ्रेस प्रवेश के निर्देश प्रदान किए जाएँ।

वर्तमान में कुछ गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा उक्त स्थगन आदेश की आड़ में कक्षा पीपी4+ व कक्षा–1 में प्रवेश लिया जा रहा है जबकि शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु केवल पीपी3+ व कक्षा–1 में ही प्रवेश की अनुमति दी गई है।

अतः उपर्युक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है:
अपने क्षेत्र के सभी गैर सरकारी विद्यालयों में पीपी3+ व कक्षा–1 में ही प्रवेश सुनिश्चित करें। जिन विद्यालयों द्वारा प्रवेश नहीं दिया जा रहा या फीस की मांग की जा रही है, उनके विरुद्ध राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 1989, नियम 1993 व संशोधित नियम 2011 के तहत कार्रवाई की जाए।

प्रति निर्देश से,
(सीताराम जाट)
I.A.S.
निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि:

  1. शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (गुणवत्ता) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
  2. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, बीकानेर।
  3. राज्य समन्वयक, पीपीपीएस सेल, शिक्षा संकुल, जयपुर।
  4. सहायक निदेशक, आरटीई अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

RajKaj Ref No.: 16597514


🟩 2. मुख्य बिंदु (Bullet Points Summary)

शैक्षिक सत्र 2025–26 में केवल पीपी3+ और कक्षा 1 में ही निःशुल्क प्रवेश (RTE) की अनुमति।

पीपी4+ और पीपी5+ में फिर से प्रवेश (re-admission) अब अनुमत नहीं।

उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों में स्पष्ट किया गया कि केवल Fresh Admission मान्य हैं।

यदि कोई गैर सरकारी विद्यालय प्रवेश नहीं देता या फीस की मांग करता है, तो उनके विरुद्ध 1989 अधिनियम, 1993 नियम, 2011 संशोधन के तहत कार्रवाई करें।

सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के गैर सरकारी विद्यालयों की जांच कर अनुपालन सुनिश्चित करें।



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