Rajasthan Examination Result Review Criteria 2024-25 | परीक्षा परिणाम मानदंड

| अक्टूबर 19, 2025
राजस्थान परीक्षा परिणाम मानदंड 2024-25

राजस्थान परीक्षा परिणाम समीक्षा मानदंड (2024-25)

परीक्षा परिणाम मानदंड
जारीकर्ता: निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
स्थान: बीकानेर, राजस्थान
प्रभावी तिथि: शैक्षिक सत्र 2024-25
परिपत्र क्रमांक: शिविरा-मा/माध्य/नि-प्र/डी-क/21901
लागू क्षेत्र: राजस्थान के सभी सरकारी विद्यालय
प्रतिस्थापित: परिपत्र दिनांक 18.04.2016

राजस्थान परीक्षा परिणाम समीक्षा मानदंड राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 से प्रभावी किए गए नवीन दिशा-निर्देश हैं जो राज्य के सरकारी विद्यालयों में संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों के शैक्षिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। यह मानदंड 18 अप्रैल 2016 के पूर्व परिपत्र का अद्यतन और विस्तारित संस्करण है।

इन मानदंडों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों एवं प्रशासकों की जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा उच्च शैक्षिक प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना है। मानदंड कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के बोर्ड एवं आंतरिक परीक्षा परिणामों पर आधारित हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सर्वप्रथम 18 अप्रैल 2016 को परीक्षा परिणाम समीक्षा के मानदंड जारी किए थे। तत्पश्चात शैक्षिक परिदृश्य में आए परिवर्तनों, ग्रेडिंग प्रणाली के विस्तार और शिक्षा नीति में सुधारों को देखते हुए इन मानदंडों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई।

नवीन परिपत्र में पूर्व के अतिक्रमणों को सुधारते हुए अधिक स्पष्ट, मापनीय और व्यावहारिक प्रावधान किए गए हैं। शैक्षिक सत्र 2024-25 से यह संशोधित मानदंड प्रभावी हुए हैं।

संस्था प्रधान के लिए मानदंड

संस्था प्रधान (प्राचार्य) के मूल्यांकन में विद्यालय के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन को आधार माना गया है। मानदंड कक्षा 12वीं, 10वीं, 8वीं और 5वीं के संयुक्त परिणाम पर आधारित हैं।

श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम

संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परिणाम प्रमाण-पत्र तब प्रदान किया जाता है जब:

  • कक्षा 12वीं और 10वीं में 90% या उससे अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हों
  • कक्षा 8वीं और 5वीं में 90% या उससे अधिक विद्यार्थी 'A' ग्रेड प्राप्त करें
  • न्यूनतम 10 विद्यार्थियों का नामांकन हो

परिणाम की गणना सूत्र: (उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या ÷ नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या) × 100

उदाहरण: यदि कक्षा 12वीं में 60 में से 54, कक्षा 10वीं में 50 में से 43, कक्षा 8वीं में 35 में से 33 और कक्षा 5वीं में 30 में से 29 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल परिणाम = (159 ÷ 175) × 100 = 90.85% होगा।

न्यून परीक्षा परिणाम

निम्नलिखित स्थितियों में संस्था प्रधान का परिणाम न्यून माना जाएगा:

  • कक्षा 12वीं का बोर्ड परिणाम 60% से कम
  • कक्षा 10वीं का बोर्ड परिणाम 50% से कम
  • कक्षा 8वीं और 5वीं में 50% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा 'E' ग्रेड प्राप्त करना

अनुशासनात्मक कार्रवाई

न्यून परिणाम की स्थिति में निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है:

  1. प्रथम बार न्यून परिणाम: लिखित चेतावनी और स्थानांतरण
  2. गत पाँच वर्षों में एक बार न्यून परिणाम: लिखित चेतावनी
  3. लगातार दो वर्ष या पाँच वर्षों में तीन बार न्यून परिणाम: CCA नियम-17 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई

शिक्षकों के लिए मानदंड

शिक्षकों का मूल्यांकन उनके द्वारा पढ़ाए गए विषयों के परिणाम के आधार पर किया जाता है। मानदंड विभिन्न स्तरों के शिक्षकों (प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल-I और लेवल-II) पर समान रूप से लागू होते हैं।

श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम

शिक्क को श्रेष्ठ परिणाम प्रमाण-पत्र तब प्रदान किया जाता है जब:

  • कक्षा 12वीं और 10वीं में अध्यापन किए गए विषय का परिणाम 90% या अधिक हो
  • कक्षा 8वीं और 5वीं में 95% या अधिक विद्यार्थी 'A' ग्रेड प्राप्त करें
  • न्यूनतम 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी हो

न्यून परीक्षा परिणाम

शिक्षक का परिणाम न्यून माना जाता है यदि:

  • कक्षा 12वीं में अध्यापित विषय का परिणाम 70% से कम हो
  • कक्षा 10वीं में अध्यापित विषय का परिणाम 60% से कम हो
  • कक्षा 8वीं और 5वीं में 40% या अधिक विद्यार्थी 'E' ग्रेड प्राप्त करें

विशेष प्रावधान

एकाधिक विषय अध्यापन: यदि एक ही विषय का शिक्षण विषय खंड के रूप में एक से अधिक शिक्षकों द्वारा कराया गया हो (जैसे विज्ञान में जीव-विज्ञान एक शिक्षक द्वारा और भौतिकी-रसायन अन्य द्वारा), तो परिणाम के लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

कार्यव्यवस्था शिक्षक: मूल पदस्थापन स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कार्यव्यवस्था/शिक्षण व्यवस्था में लगाए गए शिक्षक वास्तविक कार्यस्थल (जहाँ कार्यव्यवस्था में लगे हैं) के परीक्षा परिणाम के लिए उत्तरदायी होंगे।

कार्यवाहक पदाधिकारियों के लिए विशेष छूट

कार्यवाहक संस्था प्रधान और कार्यवाहक शिक्षकों के लिए न्यून परीक्षा के मानदंड में 50% की छूट प्रदान की गई है:

पद कक्षा नियमित मानदंड कार्यवाहक के लिए मानदंड
संस्था प्रधान 12वीं 60% से कम 30% से कम
संस्था प्रधान 10वीं 50% से कम 25% से कम
शिक्षक 12वीं 70% से कम 35% से कम
शिक्षक 10वीं 60% से कम 30% से कम

इसके अतिरिक्त, यदि शिक्षक को उसकी स्वयं की अर्जित योग्यता से संबंधित विषय के अतिरिक्त अन्य विषय का अध्यापन कराया गया हो, तो उनके लिए भी मानदंड 50% कम किए जाएंगे।

क्रियान्वयन की रूपरेखा

मानदंडों को लागू करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों पर विचार आवश्यक है:

न्यूनतम ठहराव अवधि

संस्था प्रधान या शिक्षक का सत्र के दौरान (जुलाई से फरवरी) संस्था में न्यूनतम ठहराव 5 माह आवश्यक है। शैक्षिक व्यवस्था या अतिरिक्त कक्षा संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी।

पूरक परीक्षा

परीक्षा परिणाम की गणना के लिए पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाता है। केवल मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की गणना की जाती है।

बहु-संकाय विद्यालयों के लिए

जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक से अधिक संकाय संचालित हैं, उनके परीक्षा परिणाम की गणना करते समय सभी संकायों का कुल परिणाम (सभी संकायों के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी) आंकलित किया जाएगा।

उदाहरण: विज्ञान संकाय में 70 में से 64, वाणिज्य में 80 में से 78, कृषि में 90 में से 87 और कला में 60 में से 54 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो परिणाम = (283 ÷ 300) × 100 = 94.33% होगा।

सानुग्रह उत्तीर्ण विद्यार्थी

सानुग्रह (ग्रेस मार्क्स से) उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं शिक्षक के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा।

सक्षम अधिकारी और अधिकार क्षेत्र

श्रेष्ठ परिणाम प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार

पद प्रमाण-पत्र जारीकर्ता
संस्था प्रधान निदेशालय माध्यमिक शिक्षा (शालादर्पण मॉड्यूल के माध्यम से)
प्राध्यापक निदेशालय माध्यमिक शिक्षा (शालादर्पण मॉड्यूल के माध्यम से)
वरिष्ठ अध्यापक संबंधित संभागीय अधिकारी
अध्यापक लेवल-I/II संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार

पद कार्रवाई करने वाला प्राधिकारी
संस्था प्रधान निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
प्राध्यापक निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
वरिष्ठ अध्यापक संबंधित संभागीय अधिकारी
अध्यापक लेवल-I/II संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

समय सारिणी

मानदंडों के क्रियान्वयन के लिए एक विस्तृत समय सारिणी निर्धारित की गई है:

श्रेष्ठ परिणाम के लिए

क्रम कार्य समय सीमा
1 संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सूची मय परिणाम प्रस्तुत करना 15 नवंबर से पूर्व
2 जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मंडल अधिकारी को अनुशंसा सहित सूची प्रस्तुत करना 15 दिसंबर से पूर्व
3 हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र संस्था प्रधान को प्रेषित करना 15 जनवरी से पूर्व
4 गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मान 26 जनवरी

न्यून परिणाम के लिए

क्रम कार्य समय सीमा
1 न्यून परिणाम वाले संस्था प्रधान व शिक्षक का निर्धारण 30 जुलाई तक
2 विश्लेषण उपरांत आरोप पत्र जारी करना (ई-डाक द्वारा) 10 अगस्त तक
3 आरोप पत्र का जवाब प्राप्त करना (ई-डाक द्वारा) 25 अगस्त तक
4 जवाब के आधार पर निर्णय या चेतावनी 25 सितंबर तक
5 व्यक्तिगत सुनवाई का नोटिस और सुनवाई 25 सितंबर - 31 अक्टूबर
6 आरोप पत्र पर अंतिम निर्णय 30 नवंबर तक

प्रभाव और आलोचना

इन नवीन मानदंडों का राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। शिक्षा विशेषज्ञों ने इसे शैक्षिक गुणवत्ता सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है, परंतु कुछ चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं।

सकारात्मक पहलू

  • स्पष्ट और मापनीय मानदंडों से जवाबदेही में वृद्धि
  • उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन व्यवस्था
  • समयबद्ध क्रियान्वयन प्रक्रिया
  • कार्यवाहक पदाधिकारियों के लिए उचित छूट प्रावधान

चुनौतियां

  • ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी
  • छात्र उपस्थिति और सामाजिक-आर्थिक कारकों का प्रभाव
  • एकल शिक्षक विद्यालयों में बहु-कक्षा शिक्षण की जटिलता
  • 90% और 95% के उच्च मानदंड की व्यावहारिकता

संबंधित विषय

  • राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
  • शालादर्पण पोर्टल
  • राजस्थान शिक्षा नीति
  • CCA नियम (केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम)
  • शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली

संदर्भ

  1. निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर - परिपत्र क्रमांक: शिविरा-मा/माध्य/नि-प्र/डी-क/21901/प-प/वो-2/2025-35431, दिनांक यथाहस्ताक्षर
  2. पूर्व परिपत्र क्रमांक: शिविरा-मा/माध्य/निप्र/डी-क/21901/ii/2015-16/300, दिनांक 18.04.2016
  3. CCA नियम-17 (केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम)

यह लेख राजस्थान सरकार के आधिकारिक परिपत्र पर आधारित है। जानकारी शैक्षिक सत्र 2024-25 से संबंधित है। नवीनतम जानकारी के लिए निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट देखें।